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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
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2;बपकरू18द्ध ;बपकरू4र्द्ध 1;बपकरू21द्ध42 ;बपकरू23द्ध;बपकरू18द्ध;बपकरू24द्ध
;बपकरू25द्ध;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू28द्ध;बपकरू28द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू29द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू29द्ध
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 12 अगस्त12 अगस्त12 अगस्त12 अगस्त 2020202020202020
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 778— कबीर पंथी मठ (बिसाही मठ), ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थानाजिला-षिवहर पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-153 है।
इस न्यास के सूचारू प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 533, दिनांक 20.06.2013 के द्वारा एक न्यास समिति गठित की गयी थी, जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
नवीन न्यास समिति गठन हेतु अंचलाधिकारी से नामों की मांग की गयी थी किन्तु अबतक नामों की सूची पर्षद को प्राप्त नहीं हुयी है। न्यास समिति के कार्याकाल समाप्त हो जाने के कारण तथा नवीन न्यास समिति गठन नहीं होने के कारण न्यास का कार्य प्रभावित हो रहा है।
ग्रामीणों के हस्ताक्षर से नवीन न्यास समिति हेतु कुछ नाम पर्षद को प्राप्त हुए है। उपरोक्त परिस्थिति में मठ की चल अचल सम्पत्ति को अन्य़त्रित रूप से नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए उक्त मठ के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपन एवं इसके कार्यान्वन हेतु एक नवीन न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतित होेता है। अतः मैं अखिलेष कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का कबीर पंथी मठ (बिसाही मठ), ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थानाजिला-षिवहर की प्रयोग करते हुए कबीर पंथी मठ (बिसाही मठ), ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थानाजिला-षिवहर कबीर पंथी मठ (बिसाही मठ), ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थानाजिला-षिवहर कबीर पंथी मठ (बिसाही मठ), ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थानाजिला-षिवहर सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।
योजनायोजनायोजनायोजना
1.... अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''कबीर पंथी मठ (बिसाही मठ) ''कबीर पंथी मठ (बिसाही मठ) ''कबीर पंथी मठ (बिसाही मठ) ''कबीर पंथी मठ (बिसाही मठ) ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थानाजिला-षिवहर न्यास योजनाजिला-षिवहर न्यास योजनाजिला-षिवहर न्यास योजनाजिला-षिवहर न्यास योजना होगा''होगा''होगा''होगा'' तथा इसके ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थाना ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थाना ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थाना कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''कबीर पंथी मठ (बिसाही मठ), ''कबीर पंथी मठ (बिसाही मठ), ''कबीर पंथी मठ (बिसाही मठ), ''कबीर पंथी मठ (बिसाही मठ), ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थानाजिला-षिवहर न्यास समिति'' होगा। जिसमें न्यास की ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थानाजिला-षिवहर न्यास समिति'' ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थानाजिला-षिवहर न्यास समिति'' ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थानाजिला-षिवहर न्यास समिति'' समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मठ की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. महंत आषुतोष दास को निर्देष दिया जाता है कि अधिसूचना जारी होने के दो सप्ताह के अन्दर कबीर मठ के नाम से किसी राष्ट्रीकृत बैंक में खाता खोले, जिसका संचालन सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा और मठ की सभी भूमि, पोखरा एवं अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय को बैंक खाते में जमा किया जायेगा।
4. महंत आषुतोष दास के अनुसार पिछले वर्ष 03 लाख रुपये मठ से आय हुई थी, जिसमें 02 लाख रुपये खर्च हो चुका है और 01 लाख रुपये नकद उनके पास है, उसे भी बैंक में जमा करा दिया जाय और आय-व्यय विवरणी के संबंध में एक रजिस्टर का संधारण अवष्य करे तथा किसी भी बैठक में यदि अध्यक्ष किसी कारणवष उपस्थित नही हो पाते है तो सचिव बैठक का आयोजन कर सकते है। 5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिष्चित करेंगे तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राषि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।
6. पोखरे की प्रतिवर्ष निलामी खुले डाक की जायेगी और इसकी सूचना पर्षद को डाक होने के पश्चात 15 दिनों के अन्दर देना आवष्यक होगा। मठ की भूमि भी आवष्यतानुसार अधिकतम 02 वर्ष के लिए पट्टा/बटाई पर दिया जायेगा, पुनः अवधि के पश्चात नये सिरें से पट्टा पर दी जायेगी।
न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय, 7. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय, न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय, न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय, रेहन तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार सरेहन तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार सरेहन तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार सरेहन तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं े न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं े न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं े न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। होगा अगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की होगा अगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। होगा अगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही न्यास साथ ही न्यास साथ ही न्यास साथ ही न्यास कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। थम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी समिति के पदाधिकारियों का यह प्रसमिति के पदाधिकारियों का यह प्रसमिति के पदाधिकारियों का यह प्रसमिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी थम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी थम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें। न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें। न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें। न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें। 8.... अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेगें। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी। 9. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
10. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
11. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
12. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।
13. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-
1. अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर - अध्यक्ष 2. महंत आषुतोष दास - सचिव 3. श्री रघुनाथ प्रसाद पुत्र रामानन्दन प्रसाद - कोषाध्यक्ष 4. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र बतहु साह - सदस्य 5. श्री विपेन्द्र सिंह पुत्र ठाकुर महेन्द्र सिंह - सदस्य निवासी ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिन्डा, थाना व जिला-षिवहर। सभी निवासी ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिन्डा, थाना व जिला-षिवहर। निवासी ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिन्डा, थाना व जिला-षिवहर। निवासी ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिन्डा, थाना व जिला-षिवहर। 3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 11 ;बपकरू20द्ध 2;बपकरू22द्ध2;बपकरू22द्ध NOTE:- राजस्व अभिलेख में मठ के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मठ के नाम (कबीर पंथी मठ (बिसाही राजस्व अभिलेख में मठ के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मठ के नाम (कबीर पंथी मठ (बिसाही राजस्व अभिलेख में मठ के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मठ के नाम (कबीर पंथी मठ (बिसाही राजस्व अभिलेख में मठ के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मठ के नाम (कबीर पंथी मठ (बिसाही मठ), ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थानाजिला-षिवहर) पर ही रहेगा, किसी मठ), ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थानाजिला-षिवहर) पर ही रहेगा, किसी मठ), ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थानाजिला-षिवहर) पर ही रहेगा, किसी मठ), ग्राम-बिसाही, पो0-माली पोखर भिंडा, थानाजिला-षिवहर) पर ही रहेगा, किसी यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संषोधन नहीं होगा। व्व्व्व्यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संषोधन नहीं होगा। यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संषोधन नहीं होगा। यक्ति विषेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संषोधन नहीं होगा।
उपरोक्त न्यास समिति का गठन अस्थाई रूप से किया जाता है, पर्षद के गठन हो जाने के पश्चात् इसको स्थाई किये जाने पर विचार किया जायेगा।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।
———— ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः571़ः;बपकरू3द्ध;द्ध;;बपकरू3द्ध;घ् Website: http://egazette.bih.nic.in