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सं॰ 3/एम0-24/2020-11083/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
૧૯ uંચ્cj ૨૦૨૦
विषय :- विधि विज्ञान प्रयोगशाला अपराध अनुसंधान विभाग में छः दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू
करने के संबंध में।
सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-4754 दिनांक-31.12.2007 द्वारा सचिवालय के विभागों एवं निदेशालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली को पूर्ववत् लागू रखे जाने का निर्णय लेते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों (प्रमण्डलीय आयुक्तों के कार्यालय, मुख्य अभियंताओं के कार्यालय आदि सहित) तथा महाधिवक्ता कार्यालय के लिए छः दिवसीय कार्य प्रणाली को फिर से लागू किया गया जिसमें कार्यालय अवधि 10ः00 बजे पूर्वाह्न से 05ः00 बजे अपराह्न तक (नवम्बर से फरवरी तक 10ः30 बजे पूर्वाह्न से 05ः00 बजे अपराह्न तक) रखे जाने तथा मध्याह्न भोजन का समय 01ः30 बजे अपराह्न से 02ः00 बजे अपराह्न तक रखे जाने का निर्णय संसूचित किया गया। उक्त निर्णय के अलोक में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जो अपराध अनुसंधान विभाग का निदेशालय है, में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू है।
2. अपराध अनुसंधान विभाग के पत्र संख्या-1414 दिनांक-12.11.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि "विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक/कर्मी आपात सेवा के सदस्य है। विधि वैज्ञानिकों से रिसर्च पेपर पब्लिकेशन एवं अन्य कार्य करने की अपेक्षा है। ये सरकारी पदाधिकारी के साथ-साथ वैज्ञानिक भी है। अतः वैज्ञानिकों को समय सीमा में बाँधना उचित नहीं होगा।" वर्णित स्थिति में पत्र में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना में भी अन्य क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की भाँति छः दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू करने की अनुशंसा की गयी है। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध (ii) छः (06) दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी कार्यावधि 10ः00 बजे पूर्वाह्न से 05ः00 बजे अपराह्न तक (नवम्बर से फरवरी तक 10ः30 बजे पूर्वाह्न से 05ः00 बजे अपराह्न तक) रहेगी तथा मध्याह्न भोजन का समय 01ः30 बजे अपराह्न से 02ः00 बजे अपराह्न तक रहेगा।
(iii) छः (06) दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली की भाँति विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना के कर्मियों को भी एक कैलेन्डर वर्ष में कुल 16 आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होंगे।
(iv) सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) का संकल्प ज्ञापांक-3450 दिनांक-02.12.2006 एवं ज्ञापांक-4754 दिनांक- 31.12.2007 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा। आदेष -आदेष -आदेष -आदेष - आदेष दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।