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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 December 2020

Published 02 December 2020

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-12-02.43
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-5 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची पृष्ठ

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 6-7 पूरक

---

पूरक-क

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2 बिहार गजट, 2 fnlEcj 2020

भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

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परिवहन विभाग

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अधिसूचना

13 नवम्बर 2020

सं0 05/स्था0-01-50/2018/8069--श्री रवि कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा स्वयं के ईलाज हेतु दिल्ली जाने के लिए दिनांक-13.11.2020 से 20.11.2020 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति की माँग की गई है। श्री कुमार से प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए दिनांक 13.11.2020 से 20.11.2020 तक स्वयं के ईलाज हेतु दिल्ली जाने के लिए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाती है।

2. उक्त अवकाश अवधि में श्री राजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यों के निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षैलेन्द्र नाथ, उप सचिव।

------- कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------- अधिसूचनाएं 1 अक्तूबर 2020 सं0 कारा/स्था0 (चि0)-01-03/2016/6956--स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक 1017(2)/स्वा0, दिनांक-11.09.2020 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक-1044(2) दिनांक-21.09.2020 द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) के पद पर अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300-34800/- (पी0बी0-2) ग्रेड पे0-5400 तथा पुनरीक्षित वेतनमान के 9वें स्तर के वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण की तिथि से परिवीक्षा पर पूर्णतः औपबंधिक रूप सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की सेवा गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना को प्राप्त हुई है, जिसके विरूद्ध 13 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-6568 दिनांक-22.09.2020 द्वारा राज्य के विभिन्न काराओं में पदस्थापित किया जा चुका है। शेष 02 चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व हीं कारा निरीक्षणालय में अपना योगदान दिया गया था। शेष 02 चिकित्सा पदाधिकारी को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित कारा में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0 चिकित्सक का नाम पिता का नाम ग ृह जिला कारा निरीक्षणालय में योगदान की तिथि पदस्थापित कारा का नाम
1 2 3 4 5 6
1 डॉ0 निधि अग्रवाल श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल पटना 22.09.2020 मंडल कारा, बिहारशरीफ
2 डॉ0 पवन कुमार श्री भिखारी पंडित पूर्वी चम्पारण 21.09.2020 श0खु0राम, केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर

करना सुनिश्चित करेंगे। 3. दोनों नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी योगदान के समय सभी प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने/देने संबंधी शपथ पत्र, सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली, 1977 की कंडिका-2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) तथा सम्पत्ति का ब्यौरा (विहित प्रपत्र में) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।3 बिहार गजट, 2 fnlEcj 2020 22 सितम्बर 2020 सं0 कारा/स्था0 (चि0)-01-03/2016-6566--स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक 1017(2)/स्वा0, दिनांक-11.09.2020 द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) के पद पर आपबंधिक रूप से नियुक्त 20 (बीस) सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की सेवा गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना को प्राप्त हुई है, जिसके विरूद्ध 17 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया गया। उन 17 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों में से 04 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को उच्चतर शिक्षा हेतु अध्ययनरत रहने तथा जूनियर रेजिडेन्ट के रूप में कार्य करने के आलोक में इस विभाग में उनके द्वारा योगदान करने के उपरान्त अध्ययन/टेन्योर अवधि के लिए विरमित किया जा चुका है। शेष 13 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित कारा में अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता हैः-

क्र0 सं0 चिकित्सक का नाम पिता का नाम ग ृह जिला पदस्थापित स्थान
1 2 3 4 5
1 डॉ0 मधु कुमारी बुलबुल सिंह बेगुसराय मंडल कारा, मुंगेर
2 डॉ0 रूपेश कुमार सिंह सुरेन्द्र सिंह बेगुसराय आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना
3 डॉ0 अमित कुमार देव नारायण दास बेगुसराय मंडल कारा, खगड़िया
4 डॉ0 शिमैला हैदर मो0 इसराईल अरवल मंडल कारा, गोपालगंज
5 डॉ0 धीरज कुमार कर्ण राम सागर पासवान बेगुसराय मंडल कारा, कटिहार
6 डॉ0 रितेश रंजन नन्द किशोर शर्मा नालन्दा उपकारा, बेनीपट्टी
7 डॉ0 अमरेश कुमार भूपेन्द्र प्रसाद यादव सहरसा उपकारा, झंझारपुर
8 डॉ0 अखिलेश कुमार भारती शंकर प्रसाद समस्तीपुर मंडल कारा, दरभंगा
9 डॉ0 साजिया असरार मो0 असरार अंसारी रोहतास उपकारा, पटना सिटी
10 डॉ0 अनुराग पप्पु संजय कुमार शर्मा समस्तीपुर उपकारा, बेनीपुर
11 डॉ0 उमा शंकर गुप्ता भुवनेश्वर प्रसाद नवादा मंडल कारा, शिवहर
12 डॉ0 कुमारी नीतू सिन्हा राजकिशोर प्रसाद पटना मंडल कारा, हाजीपुर
13 डॉ0 कुमार राजेश सुरेश शर्मा पटना मंडल कारा, शेखपुरा

करना सुनिश्चित करेंगे। 3. उपरोक्त सभी नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी योगदान के समय सभी प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने/देने संबंधी शपथ पत्र, सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली, 1977 की कंडिका-2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) तथा सम्पत्ति का ब्यौरा (विहित प्रपत्र में) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

----- मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------ अधिसूचना 23 सितम्बर 2020

सं0 8/आ0(राज0उ0)-02-20/2013/2977--श्री सुधीर कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरूद्ध औरंगाबाद जिला में वर्ष 2013-14 के लिए शराब दुकानों की बन्दोवस्ती हेतु आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त रू. 24,51,000/- (चौबीस लाख इकावन हजार) रूपये को कोषागार के वज्रगृह में सुरक्षित न रख कर देषी शराब विनिर्माणषाला/मद्य भंडागार परिसर में रखा गया, जहाँ से दिनांक 01.03.2013 की रात्रि में उक्त राषि के गायब हो जाने के आरोप में संकल्प संख्या 3576 दिनांक 05.11.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी की निष्क्रियता के कारण सरकारी राजस्व रू. 24,51,000/- की क्षति होना निष्कर्षित किया गया। बिहार विधान सभा चुनाव, 2015 के दौरान Representation of peoples Act, 1951 का उल्लंघन कर निर्वाचन कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 का उल्लंघन के आरोप के लिए संचालित एक अन्य विभागीय कार्यवाही में भी श्री झा के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपो को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया।

2. किसी सरकारी कर्मी के विरूद्ध सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचाने, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 तथा Representation of peoples Act, 1951 का उल्लंघन प्रमाणित होने के पश्चात्‌ उन्हें सेवा में बने रहना4 बिहार गजट, 2 fnlEcj 2020 उचित नहीं है। अतएव पूर्ण विचारोपरांत श्री सुधीर कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथासंषोधित 2007 के नियम-14(xi) के तहत्‌ विभागीय अधिसूचना संख्या 3865 दिनांक 12.08.2016 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

3. विभागीय दण्डादेष के विरूद्ध श्री झा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0सं0-2590/2017 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2019 को निम्नांकित न्यायादेष पारित किया गया है :- "Thus, in cases of wrongful termination of service, reinstatement with continuity of service and back wages is the normal rule. It is also a trite law that onus lies on the employer to specifically plead and prove that the employee was gainfully employed, which the respondents in the present case have failed to do so. Another factor to be considered is that in case the employer has acted in gross violation of the statutory provisions and/or the principles of natural justice or is guilty of victimizing the employee or workman, then the court concerned will be fully justified in directing payment of full back wages. I find that the present case is a case of gross injustice meted out to the petitioner herein by the respondents and the materials on record sufficiently demonstrates that the principles of natural justice has been given a go by and the petitioner has been victimized, as such I am of the view that as a consequence of quashing of the enquiry report, second show cause notice and the order of punishment, the petitioner is entitled for full back wages along with all other admissible consequential benefits.

The writ petition stands allowed with a direction to the respondent- authorities to pay the back wages along with the admissible consequential benefits within a period of twelve weeks from today."

4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष के विरूद्ध एल0पी0ए0 दायर करने हेतु विधि विभाग से परामर्ष की अपेक्षा की गई। विद्वान महाधिवक्ता का परामर्ष है कि :- "The appeal can be filed on the limited ground that after quashing the order of punishment the Hon'ble single judge ought to have given liberty to the respondent to proceed afresh in view of several decision of the Hon'ble Court."

5. विद्वान महाधिवक्ता के परामर्ष के आलोक में आलोच्य एल0पी0ए0 दायर करने हेतु संचिका पुनः विधि विभाग को भेजी गयी। इसी बीच याचिकाकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एम0जे0सी0 दायर किया गया है, जिसमें सरकार की ओर से कारण पृच्छा दायर करना आवष्यक है। लेकिन एल0पी0ए0 दायर करने की प्रतीक्षा में एम0जे0सी0 का कारण पृच्छा दायर किया जाना लम्बित है।

6. श्री झा द्वारा दायर MJC No 5225/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2020 को निम्नलिखित निदेष दिया गया हैः-

"Eight weeks' time is granted to the opposite parties for showing compliance of the order dated 17.05.2019 passed in C.W.J.C. no. 2590 of 2017, disobedience whereof has been complained of. List this case after twelve weeks."

कारण पृच्छा दायर होने में विलम्ब को देखते हुए विद्वान महाधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित परामर्ष दिया गया :- "This file was received in the office of the Advocate General on 04.03.2020 for filing LPA against judgment dated 17.05.2019 passed in CWJC No 2590/2017 and thereafter marked to the undersigned. Soon thereafter Holi vacations began and after reopening physical filing of LPA is not being accepted due to the pandemic.

Today the I.G registration talked to me on phone regarding implementing the writ court Judgment subject to the outcome of the proposed LPA in view of contempt case said to be pending, thereafter having discussed the matter with your good self telephonically, I am returning this file for implementing the writ court judgment subject to the outcome of the proposed L.P.A.

As per the prevailing situation, physical filing of cases including LPA will not be permitted up to 06.09.2020 as of now. Hence, after issuing order for implementing the judgment in question, this file may be again sent to us for filing LPA."

7. विद्वान महाधिवक्ता के परामर्ष के आलोक में तत्काल न्यायादेष के अनुपालन हेतु श्री झा के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए परिणामी वित्तीय लाभ प्रदान किया जाना अपेक्षित है। तदुपरान्त अवमाननावाद में कारण पृच्छा दायर करने के पष्चात्‌ एल0पी0ए0 दायर किया जा सकेगा।5 बिहार गजट, 2 fnlEcj 2020 8. प्रष्नगत मामले में कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण तत्काल एल0पी0ए0 दायर किया जाना संभव नहीं है और इस मामले में दायर अवमाननावाद में ससमय कारण पृच्छा दायर किया जाना आवष्यक है। अतएव विद्वान महाधिवक्ता के परामर्ष के आलोक में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-2590/17 में दिनांक 17.05.2019 को पारित न्यायादेष का अनुपालन किया जाना समीचीन है।

9. कार्यपालिका नियमावली, 1979 की चतुर्थ अनुसूची के भाग (घ) में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 1093 दिनांक 20.11.2018 द्वारा किये गये संषोधन के उपरान्त प्रावधानित किया गया है कि ''ऐसे मामलों का अनुपालन जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से न्यायादेष पारित किये गये हों एवं उनके विरूद्ध कोई अपील/पुनर्विचार याचिका दायर करना संभव नहीं हो तो वित्त विभाग/सामान्य प्रषासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति के पश्चात्‌ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रषासी विभाग मामले को प्रस्तुत करेगा।'' 10. वर्णित स्थिति में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ प्रस्ताव रखा गया। समिति द्वारा निम्नलिखित अनुषंसा की गई हैः- (i) विभागीय अधिसूचना संख्या-3865 दिनांक 12.08.2016 द्वारा श्री सुधीर कुमार झा को सेवा से बर्खास्तगी दण्डादेष को निरस्त करते हुए परिणामी लाभ प्रदान की जाय। (ii) साथ ही उक्त मामले में सरकार द्वारा एल0पी0ए0 दायर करने के फलस्वरूप एल0पी0ए0 में पारित न्यायादेष के फलाफल से यह प्रभावित होगा। अतः समिति की अनुषंसा के आलोक में श्री सुधीर कुमार झा, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद के विरूद्ध अधिसूचना सं0-3865 दिनांक 12.08.2016 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के दण्डादेष को निरस्त किया जाता है। फलतः श्री झा को पारिणामी लाभ देय होगा। इस मामले में सरकार द्वारा एल0पी0ए0 दायर किये जाने पर एल0पी0ए0 में पारित न्यायादेष से यह आदेष प्रभावित होगा।

11. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 31—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in6 बिहार गजट, 2 fnlEcj 2020

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। —————

बिहार राज्य वित्तीय निगम

फ्रेजर रोड, पटना-1

------- सूचना

27 नवम्बर 2020 सं0 1273--सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य वित्तीय निगम के अंशधारकों की 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 25 नवम्बर 2020 को 3.00 बजे अपराह्‌न में फ्रेजर रोड, पटना स्थित निगम के मुख्यालय में निम्नलिखित कार्य सम्पादन हेतु होगी :- (i) बिहार राज्य वित्तीय निगम के अंशधारकों की 63वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को 4.00 बजे अपराह्‌न के पश्चात्‌ निगम के मुख्यालय, फ्रेजर रोड, पटना-1 में सम्पन्न कार्यवाही की सम्पुष्टि ;

(ii) निगम का वित्तीय वर्ष 2018-2019 का लेखा, उस पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन, लाभ-हानि का ब्योरा एवं निगम के कार्य-कलापों पर निदेशक पर्षद के प्रतिवेदन को देखना एवं उन पर विचार करना ;

(iii) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मामलों पर विचार । टिप्पणियॉं : 1. अंशधारकों के मताधिकार एवं मत देने की प्रक्रिया का संचालन, बिहार राज्य वित्तीय निगम (मताधिकार) नियमावली, 2001 (यथा अद्यतन संशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार होगा ।

1(i) कोई भी व्यक्तिगत अंशधारक जो 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के इच्छुक हो, उन्हें अपनी पहचान के लिए एवं मताधिकार के निर्धारण के लिए निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्व-घोषणा-पत्र, 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम एक घंटा पूर्व निगम मुख्यालय में उप प्रबन्धक(समन्वय) के पास भरकर जमा करना होगा, यानि इस बैठक के लिए दिनांक 25.11.2020 को 2. 00 बजे अपराह्‌न तक जमा कर दिया जाय ।

1.(ii) वे अंशधारक जो 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के अधिकारी हैं, वे बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के लिए अपने बदले किसी प्रतिपत्री धारक (प्रॉक्सी) की नियुक्ति करने के भी अधिकारी हैं एवं उस प्रतिपत्री धारक (प्रॉक्सी) को निगम का अंशधारक होना आवश्यक नही है । 1.(iii) प्रति-पत्रियों को प्रभावकारी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिपत्री को निगम द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में भरकर निगम के मुख्यालय में उप प्रबन्धक (समन्वय) के पास कार्यालय अवधि में बैठक की निर्धारित तिथि से स्पष्टतः 7(सात) दिन पूर्व निश्चित्‌ रूप से जमा कर दिये जायें, अर्थात 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 25 नवम्बर 2020 हेतु इन्हें दिनांक 18 नवम्बर, 2020 के 5.00 बजे अपराह्‌न तक जमा कर दिया जाए ।

1(iv) कोई भी व्यक्ति, निगम के किसी भी सामान्य बैठक में किसी कम्पनी अथवा निगम/निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में न तो भाग ले सकता है और न ही मतदान कर सकता है, यदि उस व्यक्ति को निगम के विहित प्रपत्र में भरकर उस निगम/निकाय का संकल्प जिससे उस व्यक्ति को सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हो, का उस संकल्प की सच्ची प्रतिलिपि उस बैठक के, जिसमें यह संकल्प पारित हुआ है, अध्यक्ष के द्वारा सत्यापित करते हुए निगम के मुख्य कार्यालय में उप प्रबन्धक (समन्वय) के पास सामान्य बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम 4(चार) स्पष्ट दिन पूर्व जमा नहीं किया गया हो अर्थात दिनांक 25 नवम्बर 2020 की बैठक के लिए दिनांक 21 नवम्बर, 2020 के 5.00 बजे7 बिहार गजट, 2 fnlEcj 2020 अपराह्‌न तक इसे निर्धारित स्थान पर जमा किया जाना आवश्यक है । परन्तु सरकारी अवकाश के आलोक में 19 नवम्बर, 2020 के 5.00 बजे अपराह्‌न तक विहित प्रपत्र जमा करना आवश्यक है । सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति उपरोक्त संकल्प की सत्यापित प्रतिलिपि जमा करने के पश्चात्‌ उस बैठक हेतु जिसके लिए वह नियुक्ति हुई है, वापस नही ली जा सकती है । 2. अंशधारक कृपया ध्यान देंगे कि यह प्रावधान, अन्य के अलावा, निगम/निकाय के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक या अन्य पद धारकों पर भी लागू होता है एवं इस प्रावधान के अनुपालन के वगैर वे पदधारक भी बैठक में उपस्थित होने अथवा बैठक में विचारार्थ किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे । 3. स्व-घोषणा पत्र, प्रति-पत्री या प्राधिकरण का संकल्प, जो भी जहॉं लागू हो, का विहित प्रपत्र निगम के उप प्रबन्धक(समन्वय) के कार्यालय से किसी कार्य-दिवस को कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है । 4. यह ध्यान दें कि उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण निगम के सभी सामान्य बैठकों में किया जायेगा तथा हर बैठक के लिए नए सिरे से विशिष्ट स्व-घोषणा-पत्र/प्रति-पत्री/प्राधिकरण के लिए संकल्प की आवश्यकता होगी । 5. अंशधारकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर उपरोक्त बैठक में भाग लेने की कृपा करें एवं पुनः अनुरोध है कि वे कृपया सुनिश्चित करें कि स्व-घोषणा पत्र, प्रति-पत्री या प्राधिकरण के लिए संकल्प, जो भी उनपर लागू हो प्रत्येक के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर ही, विहित प्रपत्र में सम्यक रूप से भरकर एवं सभी तरह से पूर्ण कर निगम के प्रधान कार्यालय में उप प्रबन्धक (समन्वय) के पास, जमा कर दिया जाय, अन्यथा वे निगम के अंशधारकों की 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने एवं किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे । 6. निगम के अंशधारकों का खाता दिनांक 11 नवम्बर, 2020 से दिनांक 25 नवम्बर, 2020 (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेगा ।

7. अंशधारकों से अनुरोध है कि उनके परिवर्तित पते, यदि कोई हो, वित्तीय निगम को सूचित करें । 8. अंशधारकों की सूची निगम मुख्यालय में अंशधारकों द्वारा 10 रूपया (दस रूपया) प्रति सूची की दर पर खरीदने हेतु 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक की निर्धारित तिथि से 3 सप्ताह पूर्व यथा दिनांक 5 नवम्बर, 2020 से उपलब्ध होगी ।

निदेशक पर्षद के आदेश से,

सरिता चौधरी, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक।

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सं0 1302--म(cid:339) कु मार सौरभ उफ़(cid:330) सौरभ स(cid:370)ाट उ(cid:370) 18 वष(cid:330) पु(cid:361) अशोक कु मार पांडेय 1694/72, अशोक मणि भवन मि(cid:361) मंडल कॉलोनी, अनीसाबाद थाना-फु लवारी शरीफ पटना-800002 का निवासी (cid:353)ँ | मेरे सभी शै(cid:407)णिक (cid:366)माण प(cid:361) (दसवी ं & बारहवी ं) तथा अ(cid:586) सभी सरकारी एवं गैर सरकारी सूचना में मेरा नाम कु मार सौरभ अंकित है | एफिडेविट सं(cid:421)ा :- 10753/ 13-11-20 (cid:554)ारा म(cid:339) घोषणा करता (cid:353)ँ की आज से सभी सरकारी, गैर सरकारी तथा शै(cid:407)णिक (cid:366)माण प(cid:361)ों में म(cid:339) सौरभ स(cid:370)ाट के नाम से जाना जाऊं गा | कु मार सौरभ तथा सौरभ स(cid:370)ाट दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के ह(cid:339) |

कु मार सौरभ उफ़(cid:330) सौरभ स(cid:370)ाट| No. 1302---I, KUMAR SAURABH alias SAURABH SAMRAAT, aged 18 years, s/o Ashok Kumar Pandey, resident of 1694/72 Ashok Mani Bhawan, Mitramandal Colony, Anisabad P.s Phulwari sharif, Patna 800002 is declaring that from today onwards by virtue of affidavit no. 10753/13-11-20, I will be known as SAURABH SAMRAAT instead of KUMAR SAURABH in all government and private records including educational certificates. Saurabh Samraat and Kumar Saurabh are the names of one and the same person.

KUMAR SAURABH alias SAURABH SAMRAAT. ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 31—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-12-02.43/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-12-02.43.