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श्रम संसाधन विभाग
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अधिसूचना
૧૨ uંચ્cj ૨૦૨૦
सं॰ 01/F1-102/2017-3201/श्र॰सं॰—The Hazardous and Other Wastes (Management and Trans- boundary Movement) Rules, 2016 के नियम 5(2) के अन्तर्गत सभी कारखाना निरीक्षकों को उनके क्षेत्राधिकार अन्तर्गत प्राधिकार नियुक्त किया जाता है। सभी कारखाना निरीक्षक अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उक्त नियम के अन्तर्गत अपने शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सूर्यकान्त मणि, सरकार के उप सचिव।
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