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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 December 2020

Published 03 December 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-12-03.929
Languages
English, Hindi

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12 ख्;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू23द्ध42 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध

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परिवहनपरिवहनपरिवहनपरिवहन विभागविभागविभागविभाग

———

अधिसूचना

૨ fnશ્રચ્cj ૨૦૨૦

सं0 06/ड्राई0 स्कूल (योजना)-30/2020-8296—सड़क दुर्घटनाओं के कारणों के विष्लेषण से यह विदित होता है कि वाहन चालन कुषलता में कमी और यातायात नियमों की जानकारी का अभाव प्रमुख कारण है। अल्पप्रषिक्षित चालक यातायात नियमों तथा सड़क सुरक्षा के मापदण्डों की अवहेलना अथवा उन्हें नजरअंदाज करते हुए वाहनों का परिचालन करते हैं। साथ-ही, छोटे वाहनों के चालक सड़क के स्वरूप, यातायात का घनत्व तथा बड़े मालवाहक वाहनों के परिचालन को बिल्कुल नजरअंदाज कर वाहन का परिचालन करते हैं, जिससे अपने साथ-साथ सड़क के अन्य उपयोगकर्ता को भी सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावित करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवष्यक है कि राज्य के सभी जिलों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त तकनीकी आधारित मोटरवाहन चालन प्रषिक्षण विद्यालय की स्थापना हो, ताकि नौसिखिये वाहन चालकों को वाहन चालन प्रषिक्षण का अवसर मिल सके, जिससे सड़क दुर्घटनाओं/मृत्यु में कमी लाई जा सके।

उपर्युक्त के क्रियान्वयन हेतु राज्य के निजी क्षेत्र में इच्छुक संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा आधुनिक तकनीकी आधारित मोटरवाहन चालन प्रषिक्षण विद्यालय की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए ''मोटरवाहन चालन प्रषिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना'' को अधिसूचित किया जाता है, जो परिषिष्ट 'क' (प्रपत्र सहित) के रूप में संलग्न है।

2. यह अधिसूचना इसके बिहार गजट में प्रकाषन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

संजय कुमार अग्रवाल,

सरकार के सचिव।

2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू31द्ध

परिशिष्ट 'क'

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

1. परिप्रेक्ष्य।-बिहार के आर्थिक विकास में परिवहन की भूमिका सदैव ही रही है। बिहार राज्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ वाहनों के निबंधन में भी गुणात्मक वृद्धि हो रही है। सड़कों के बढ़ते प्रयोग ने सुरक्षा के पहलुओं को भी प्रभावित किया है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं एवं इससे मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर हो रही वृद्धि एवं इसके फलस्वरूप हुई मौतें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आज सर्वाधिक चिन्ता का विषय है, जिसपर सड़क सुरक्षा पर गठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति के द्वारा भी चिन्ता व्यक्त करते हुए समय-समय पर संज्ञान लिया जाता है।

प्रायः सड़क दुर्घटनाओं के कारणों के विश्लेषण के पश्चात यह विदित हो रहा है कि वाहन चालन कुशलता में कमी और यातायात नियमों की जानकारी का अभाव सड़क दुर्घटनाओं के कई कारणोें में से एक कारण है। अल्पप्रशिक्षित चालक यातायात नियमों तथा सड़क सुरक्षा के मापदण्डों की अवहेलना अथवा उन्हें नजरअंदाज करते हुए वाहनों का परिचालन करते हैं। साथ-ही, छोटे वाहनों के चालक सड़क के स्वरूप, यातायात का घनत्व तथा बडे़ मालवाहक वाहनों के परिचालन को बिल्कुल नजरअंदाज कर अपना वाहन परिचालित करते हैं, जिससे अपने साथ-साथ सड़क के अन्य उपयोगकर्ता को भी सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावित करते है। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राज्य के सभी जिलों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त तकनीकी आधारित मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हो, ताकि नौसिखिये वाहन चालकों को वाहन चालन प्रशिक्षण का अवसर मिले, जिससे सड़क दुर्घटनाओं/मृत्यु में कमी लाई जा सके।

2. उद्देष्य ।-

(i) वाहन चालन के लिए इच्छुक व्यक्तियों को प्रषिक्षण संस्थानों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण चालन प्रषिक्षण प्रदान करते हुए सड़क दुर्घटना की संभावना को न्यून करने के साथ-साथ सुगम यातायात की व्यवस्था को कायम करना है।

(ii) निजी क्षेत्र में इच्छुक संस्थानों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो बिहार राज्य में आधुनिक तरीके से तकनीकी आधारित मोटर वाहन चालन प्रषिक्षण विद्यालय की स्थापना कर उसका दीर्घकालिक संचालन करना चाहते हैं।

(iii) राज्य की सड़कों पर सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देते हुए इच्छुक व्यक्तियों को कम्प्यूटर नियंत्रित आधुनिक तकनीकी आधारित वाहन चालन प्रषिक्षण की सुविधा उन क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराई जाये जहाँ वर्तमान में पर्याप्त प्रषिक्षण केन्द्र नहीं हैं।

(iv) इस योजना से कुषल एवं प्रषिक्षित वाहन चालकों की उपलब्धता स्थापित होगी जिन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सकेगा। हल्के मोटर वाहन तथा भारी मोटर वाहन के लिए कुषल प्रषिक्षित चालकों का डाटाबेस होगा। इससे अंषकालिक तौर पर भी इनकी सेवा नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी एवं चालकों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

3333.... योजना का आयामयोजना का आयामयोजना का आयामयोजना का आयाम ।-।-।-।-यह योजना निजी क्षेत्र के संस्थानों/व्यक्तियों के लिए होगी, जो राज्य में मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हेतु इच्छुक एवं योग्य होंगे।

4444.... नोडल एजेंसी/पदाधिकारीनोडल एजेंसी/पदाधिकारीनोडल एजेंसी/पदाधिकारीनोडल एजेंसी/पदाधिकारी ।- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर परिवहन विभाग नोडल एजेंसी का कार्य करेगा एवं जिला स्तर पर संबंधित सड़क सुरक्षा समिति के मार्गदर्षन में जिला परिवहन पदाधिकारी इसके नोडल पदाधिकारी होंगे।

5555.... आवेदक की योग्यता आवेदक की योग्यता आवेदक की योग्यता आवेदक की योग्यता ।।।।---- आवेदक कोई व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संस्थान हो सकते हैं। उन्हें आवेदन तथा निम्नांकित कागजात समर्पित करने होंगे :-

(i) विहित प्रपत्र-2 में आवेदन, (ii) विगत तीन वित्तीय वर्षों का दाखिल आयकर रिटर्न की प्रति, (iii) पहचान पत्र स्वरूप व्यक्तियों के लिए "आधार कार्ड" की प्रति/कंपनी के लिए R.O.C. (कंपनी निबंधक) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation of Company)/फर्म के लिए "फर्म" के रूप में निबंधन प्रमाण पत्र/संस्थान के लिए संस्थान के रूप में निबंधन के साक्ष्य,

(iv) जमीन स्वामित्व का साक्ष्य-अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत भूस्वामित्व प्रमाण पत्र (L.P.C.)/लीज स्वरूप ली गई भूमि के लिए लीज का एकरारनामा (कम से कम दस वर्षों के लिए वैध), (v) प्रशिक्षण के लिए हल्के मोटर वाहनों/भारी मोटर वाहनों की उपलब्धता का विवरण, (vi) प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन (Draft Project Report), (vii) परियोजना पूर्ण करने हेतु मदवार समयावधि का निर्धारण।3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू31द्ध

6. मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल हेतु आवष्यक न्यूनतम आधारभूत संरचनाएँ :-

(i) भूमि विवरणी ।- स्वयं अपने भूस्वामित्व की या लीज पर ली गई कम-से-कम 2 एकड़ भूमि वैसे स्थान पर होनी चाहिए, जो सड़क से जुड़ी हो ताकि वाहनों से आना-जाना सुगम हो। (ii) Class Room.— चार पहिया वाहन के चालन के सैद्धान्तिक जानकारी देने के लिए न्यूनतम 6 मीटर x 5 मीटर आकार का एक वर्गकक्ष (Classroom) का पक्का निर्माण करना होगा। (iii) कार्यालय एवं स्टॉफ रूम ।-कार्यालय एवं स्टॉफ रूम के लिए न्यूनतम 5 मीटर x 5 मीटर आकार के एक कक्ष का पक्का निर्माण करना होगा, जिसमें कार्यालय कार्यरत रहेगा एवं कर्मीगण कार्य करेंगे।

(iv) कर्मषाला ।- कर्मशाला के लिए 10 मीटर x 8 मीटर आकार का एक शेडनुमा पक्का हॉल का निर्माण किया जायेगा, जिसमें वाहनों के मॉडल प्रदर्शित किए जाऐंगे तथा उनके पार्ट पूर्जे रखे जाऐंगे जिनके संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(v) फर्नीचर ।- प्रशिक्षण कक्ष में 40 प्रशिक्षुओं के लिए राईटिंग पैड युक्त कुर्सियाँ रहेंगी एवं कार्यालय में 5 कर्मियों के बैठने तथा उनके लिए टेबुल की व्यवस्था करनी होगी।

(vi) शौचालय, पेयजल व अन्य व्यवस्था ।- महिला एवं पुरूष के लिए अलग-अलग शौचालय का निर्माण करना होगा तथा इसकी नियमित स्वच्छता की व्यवस्था करनी होगी। स्वच्छ पेयजल इत्यादि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी।

(vii) Biometric.—चालक प्रशिक्षण केन्द्र में इन्टरनेट की सुविधा स्थापित करना होगा एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति के लिए Bio Metric उपकरण लगाना होगा।

(viii) CCTV.— अपेक्षित संख्या में CCTV कैमरा का अधिष्ठापन किया जायेगा, जिससे प्रषिक्षुओं के वास्तविक प्रषिक्षण की सम्यक निगरानी की जा सके।

(ix) जिस कोटि के वाहन चालन का प्रषिक्षण दिया जायगा उस कोटि का सिमुलेटर का क्रय कर प्रषिक्षण हेतु रखना होगा।

(x) Projector एवं Audio/Video System.—मोटर चालन प्रशिक्षण के वर्ग कक्ष में प्रोजेक्टर एवं ऑडियो वीडियो सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य होगा।

(xi) Training Material.—केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-31 के अनुसार प्रषिक्षण हेतु वांछित प्रषिक्षण सामग्री रखना अनिवार्य होगा।

(xii) विद्युत का Connection.—Training Centre में बिजली का कनेक्शन लेना होगा एवं Back-up हेतु वैकल्पिक साधन, यथा जेनरेटर अथवा सोलर उर्जा की व्यवस्था करनी होगी। (xiii) Driving Track.—प्रशिक्षण केन्द्र के परिसर में पर्याप्त आकार का एक उपयुक्त Driving Training Track का निर्माण करना होगा, जिसकी लम्बाई न्यूनतम 150 मीटर होगी। (xiv) वाहन ।-निजी प्रतिभागी जिस प्रकार के वाहनों की अनुज्ञप्ति लेने को इच्छुक हो, वैसे दो-दो वाहनों का दोहरा नियंत्रण वाले (मोटर साईकिल छोड़कर) वाहन रखना अनिवार्य होगा। 7. प्रषिक्षक ।-केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 24 (3) (viii) में प्रावधानित योग्यता के अनुरूप प्रशिक्षक के द्वारा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी होगी।

8. अनुदान की राषि ।-इस योजना के तहत्‌ वाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हेतु कुल प्राक्कलित राशि का 50% या अधिकतम 20.00 लाख रूपये (बीस लाख) दोनों में जो न्यून्तम होगा, वह अनुदान/आर्थिक सहायता राशि के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें Item Wise अधिकतम अनुदान प्रपत्र-1 के अनुसार होगा।

(भूमि लागत में किसी भी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा)। मोटर चालन प्रशिक्षण विद्यालय के संचालन में होने वाले नियमित (Regular) आवर्त्ती व्यय यथा प्रशिक्षकों, कार्यालय कर्मियों का मानदेय भुगतान, प्रशिक्षण केन्द्र में स्थापित उपकरण एवं उपस्कर के रख-रखाव एवं साफ-सफाई पर होने वाले व्यय का वहन प्रशिक्षण विद्यालय के संचालक के द्वारा किया जायेगा। परिवहन विभाग द्वारा मात्र One Time Support (प्रोत्साहन राशि) के रूप में अनुदान देय होगा।

9. अनुदान की राषि की प्रतिपूर्ति ।-इस योजना के अन्तर्गत ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने हेतु अनुदान की राशि हेतु आवंटन बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।4 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू31द्ध

10. प्रषिक्षण की प्रक्रिया :-

(i) चालकों का प्रषिक्षण केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-31 के अनुसार दिया जायेगा।

(ii) तकनीकी आधारित प्रषिक्षण : प्रषिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटरीकृत प्रषिक्षण की व्यवस्था स्थापित की जायेगी। प्रषिक्षण दक्षता का मापन भी कम्प्यूटर आधारित होगा।

11. वाहन चालन प्रषिक्षण विद्यालय के कार्य ।-प्राप्त लाईसेंस के अनुसार निम्न प्रकार के प्रशिक्षण Course इन विद्यालयों द्वारा संचालित किए जा सकेंगे :-

अनिवार्य :-

(a) हल्के मोटर वाहन :-

(i) हल्के मोटर वाहन चालन के लिए Induction Training Course का संचालन। (ii) मोटराईज्ड दो पहिया वाहन चालन के लिए Induction Course का संचालन। (iii) सेवारत चालकों के Refresher and Orientation Traning Course का संचालन। (iv) यातायात उल्लंघन करने वाले चालकों का Refresher and Orientation Traning Course (सुधारात्मक प्रशिक्षण) का संचालन।

(v) ड्राईविंग लाईसेंस के स्थानीय आवेदकों की चालन जाँच का सम्पादन तथा समय-समय पर परिवहन विभाग, बिहार द्वारा चिन्हित अन्य कार्यों का संचालन।

उक्त सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम MoRTH द्वारा निर्गत मापदंडों के आलोक में संचालित किए जाएंगे।

(b) भारी मोटर वाहन :-

(i) भारी मोटर वाहन चालन के लिए Induction and Refresher Course का संचालन। (ii) सेवारत चालकों के Refresher and Orientation Traning Course का संचालन। (iii) खतरनाक एवं Hazardous सामग्रियों को ढ़ोने वाले वाहन चालकों का प्रशिक्षण का संचालन।

(iv) ड्राईविंग लाईसेंस के स्थानीय आवेदकों की चालन जाँच का सम्पादन तथा समय-समय पर परिवहन विभाग, बिहार द्वारा चिन्हित अन्य कार्यों का संचालन।

उक्त सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम MoRTH द्वारा निर्गत मापदंडों के आलोक में संचालित किए जाएंगे।

12121212.... प्रषिक्षण शुल्क ।-विभिन्न प्रकार के प्रषिक्षण के लिए प्रषिक्षणार्थियों से निर्धारित शुल्क प्रषिक्षण केन्द्र प्राप्त कर सकेगा।

13. आवेदन पत्र एवं कार्य योजना ।-अनुदान हेतु विहित प्रपत्र-2 में आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में योजना से संबंधित कार्ययोजना प्रतिवेदन के साथ समर्पित किया जायेगा। इसके साथ सुयोग्य श्रेणी के प्रषिक्षकों के साथ किए गए एकरारनामा एवं विभिन्न मदों का प्राक्कलन/कोटेषन संलग्न करेंगे।

14141414.... आवेदन की जाँच एवं योजना की स्वीकृति ।- जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में निम्न प्रकार से चयन समिति का गठन किया जायगा। इस चयन समिति में प्राप्त आवेदन के चयन के संबंध में समीक्षा की जायगी एवं योग्य पाए जाने पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

जिला पदाधिकारी - अध्यक्ष,

जिला परिवहन पदाधिकारी - सदस्य सचिव,

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी - सदस्य,

लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उपरोक्त समिति द्वारा साक्षात्कार तथा अन्य सभी मानकों की तुलनात्मक समीक्षा कर सुयोग्य आवेदक का चयन किया जायेगा।

15151515.... मोटरयान चालन विद्यालय के संचालन की अनुज्ञप्ति मोटरयान चालन विद्यालय के संचालन की अनुज्ञप्ति ।-केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम मोटरयान चालन विद्यालय के संचालन की अनुज्ञप्ति मोटरयान चालन विद्यालय के संचालन की अनुज्ञप्ति 24 एवं 27 के अनुसार सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारीजिला पदाधिकारीजिला पदाधिकारीजिला पदाधिकारी) से उक्त प्रषिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगा।

16161616.... एकरारनामाएकरारनामाएकरारनामाएकरारनामा ।-चयनित अभ्यर्थी को एक एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह प्रावधान होगा कि उनके द्वारा कम से कम तीन वर्षो तक मोटर वाहन चालन प्रषिक्षण विद्यालय को अनिवार्यतः संचालित किया जायगा। ऐसा नहीं करने पर अनुदान की राषि विहित प्रक्रिया अपनाकर उनसे वसूल की जा सकेगी।5 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू31द्ध 17. जिलावार लक्ष्य ।- बड़े जिले (श्रेणी-A) के लिए-3 (तीन), मध्यम जिले (श्रेणी-B) के लिए-2 (दो) एवं छोटे जिले (श्रेणी-C) के लिए-1 (एक) प्रशिक्षण विद्यालय का लक्ष्य निर्धारित है।

A श्रेणी के जिले (अधिकतम तीन मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय/केन्द्र की स्थापना हेतु) यथा, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णियाँ, भागलपुर-कुल :-15 (पन्द्रह)। B श्रेणी के जिले (अधिकतम दो मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय/केन्द्र की स्थापना हेतु) यथा, वैशाली, सीवान, समस्तीपुर, रोहतास, मोतिहारी, दरभंगा, बेतिया, भोजपुर, औरंगाबाद, बेगुसराय, सारण, मधुबनी, नालन्दा-कुल :- 26 (छब्बीस)। C श्रेणी के जिलेः- (अधिकतम एक मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय/केन्द्र की स्थापना हेतु) यथा, अररिया, अरवल, बाँका, बक्सर, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुँगेर, नवादा, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, गोपालगंज-कुल :-20 (बीस)। 18. योजना का आकार ।- तीन कोटि के जिलों में Feasibility के आधार पर 61 चालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना होगी। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए अधिकतम 20.00 (बीस) लाख रूपया अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता दी जायेगी।

संजय कुमार अग्रवाल,

सरकार के सचिव।

प्रपत्र-1

अनुदान/सहायता राषि का मद

क्रम सं0 मद का नाम आवश्यक अर्हता अनुदान प्रतिषत अधिकतम सहायता राषि
1 भूमि न्यूनतम 2 एकड़ (%) में शून्य शून्य
2 पक्का पक्का स स रचनाः-वर्ग कक्ष, ं ं रचना कार्यालय पक्का पक्का स स ं रचना ं स्टॉफ कक्ष, कर्मषाला, शौचालय आदि का निर्माण। न्यूनतम 75 वर्ग मीटर पक्का निर्माण तथा 80 वर्ग मीटर शेडनुमा हॉल (कर्मशाला) के निर्माण के उपरान्त। कुल व्यय का 50% 5.00 (पाँच) लाख
3 ड्राईविंग ट्रैक का निर्माण। न्यूनतम 150 मीटर (MoRTH के मानदंड के अनुसार) निर्माण के उपरान्त कुल लागत राशि का 50% 5.00 (पाँच) लाख
4 उपस्कर एवं उपकरण उपस्कर एवं उपकरण ः-ः-ः-ः-कम्प्यूटर सेट, उपस्कर एवं उपकरण वर्ग कक्ष एवं कार्यालय के लिए फर्नीचर, सी.सी.टी.भी., बायो-मेट्रिक का क्रय एवं विधुत तथा ब्रॉउ बैण्ड कनेक्षन का अधिष्ठापन। क्रय कर केन्द्र में स्थापित करने के उपरान्त। क्रय की कुल राशि का 50% 2.00 (दो लाख)
5 दो हल्के मोटर वाहन का क्रय (चार दो हल्के मोटर वाहन का क्रय दो हल्के मोटर वाहन का क्रय दो हल्के मोटर वाहन का क्रय पहिया) क्रय कर निबंधन के उपरान्त कुल लागत राशि का 50% 4.00 (चार) लाख (क्रय के बाद)
6 चार पहिये वाहन का सिमुलेटर का क्रय। चार पहिये वाहन का सिमुलेटर का क्रय। क्रय कर अधिष्ठापित करने पर चार पहिये वाहन का सिमुलेटर का क्रय। कुल लागत राशि का 50% 2.00 (दो) लाख (क्रय के बाद)
7 प्रशिक्षण केन्द्र की अनुज्ञप्ति जमा करने प्रशिक्षण केन्द्र की अनुज्ञप्ति जमा करने पर कार्यरत होने के उपरान्त। 2.00 (दो) लाख
कुल राषि 20.00 (बीस) लाख

नोट-इन मदों में सहायता राषि, प्रतिषत की राषि या अधिकतम सहायता राषि दोनों में जो कम होगी, उसी राषि का भुगतान किया जायेगा।

संजय कुमार अग्रवाल,

सरकार के सचिव।

6 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू31द्ध

प्रपत्र-2

(मोटर वाहन चालन प्रषिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मोटरवाहन चालन प्रषिक्षण विद्यालय की

स्थापना हेतु आवेदन पत्र)

आवेदन का विहित प्रपत्र

1. आवेदक का नाम :-............................................................................................................

2. आवेदक के पिता/पति का नाम :-................................................................................

हाल का फोटो

3. स्थायी पता :-......................................................................................................................

.................................................................................................................................................

4. पत्राचार का स्थानीय पता :-............................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

5. मोबाईल नं0 :-......................................................ई-मेल आई. डी.......................................................................

6. जन्म तिथि :-.......................................................

7. आरक्षण कोटि :-........................................................................................................................................................

8. शैक्षणिक योग्यता :-..................................................................................................................................................

9. तकनीकी योग्यता :-.................................................................................................................................................

10. जिले का नाम जहाँ चालन :-................................................................................................................................

प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित करना चाहते हैं :- .................................................................................................

11. जिस स्थान पर प्रषिक्षण विद्यालय/केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं :-..........................................................

12. उस भूमि की उपलब्धता का विवरण/स्वामित्व का साक्ष्य संलग्न/नजरी नक्शा संलग्न करें :-..........

13. सुयोग्य श्रेणी के प्रशिक्षकों का विवरण (एकरारनामा संलग्नं) :-.................................................................... 14. प्रशिक्षकों की योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की विवरणी (संलग्न)ः-............................................................... 15. चार चक्का वाहन की विवरणी :-.......................................................................................................................... 16. Duel Control वाले चार चक्का वाहन सिमुलेटर का कोटेशन :-........................................................... 17. भूमि के अतिरिक्त अन्य मद में पूँजी लगाने का सामथ्र्य :-............................................................................ 7 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू31द्ध

18. आवेदक NGO हैं तो Darpan Portal पर पंजीयन संख्या/Unique ID का विवरण (प्रतिलिपि संलग्न) :-...................................................................................................

19. योजना को पूर्ण करने की अनुमानित प्राक्कलित राशि (Project Draft Report संलग्न करें) एवं अवधि :-...................................................................................................

20. मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय/केन्द्र को 03 वर्षो तक :-................................................................ स्ांचालित करने संबंधी शपथ पत्र (संलग्न) स्थान-........................

दिनांक-......................

आवेदक का हस्ताक्षर

संजय कुमार अग्रवाल,

सरकार के सचिव।

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;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़ः;बपकरू3द्ध़ए़;बपकरू3द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-12-03.929/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-12-03.929.