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1;बपकरू18द्ध ख्;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू23द्ध42 ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू28द्ध
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4/तक0/प्रोत्साहन नीति/38/2017----507507507507 सं0 सं0 सं0 सं0 4/तक0/प्रोत्साहन नीति/38/2017 4/तक0/प्रोत्साहन नीति/38/2017 4/तक0/प्रोत्साहन नीति/38/2017
उद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभाग
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अधिसूचना
૨૦ રુજ્ઞ્દ્યત્ર્ક્ક ૨૦૨૦
निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006/2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के विषयविषयविषयविषय :-ः-ः-ः- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006/2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006/2011 एवं बिहार औद्योगिक औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006/2011 एवं बिहार औद्योगिक
वाणिज्य कर/वैट/जी0एस0टी0 प्रतिपूर्त्ति किये जाने के संबंध में। अन्तअन्तअन्तअन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को र्गत औद्योगिक इकाइयों को र्गत औद्योगिक इकाइयों को र्गत औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्य कर/वैट/जी0एस0टी0 प्रतिपूर्त्ति किये जाने के संबंध में। वाणिज्य कर/वैट/जी0एस0टी0 प्रतिपूर्त्ति किये जाने के संबंध में। वाणिज्य कर/वैट/जी0एस0टी0 प्रतिपूर्त्ति किये जाने के संबंध में। औद्योगिक प्रगति को तीव्र करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्थापित की गई नई औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्य कर/वैट/जी0एस0टी0 प्रतिपूर्त्ति की घोषणा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006/2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में की गई है। तत्पश्चात बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन से संबंधित संकल्प संख्या-108 दिनांक-20.01.2020 के आलोक में निम्नवत् प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है।
प्रात्र औद्योगिक इकाईयों द्वारा www.swc.bihar.gov.in पोर्टल पर एस0 जी0 एस0 टी0 प्रतिपूर्त्ति के लिए निहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा। इस संकल्प के एनक्चर I एवं II के पार्ट-I को इकाई 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू28द्ध ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों को वाणिज्य-कर विभाग को जाँच हेतु भेजा जाएगा। वाणिज्य-कर विभाग जाँचकर प्रतिपूर्त्ति हेतु उद्योग विभाग को अनुशंसा करेगी। इसके पश्चात् इकाईयों को एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्त्ति की जाएगी।
यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।
प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।