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अधिसूचना
૧૬ fnશ્રચ્cj ૨૦૨૦
सं॰ 03/ओवरलोडिंग(डाला निर्धारण)-01/2020-8536/परि0—बिहार राज्य में परिचालित हो रहे ओवरलोडेड वाहनों से महत्वपूर्ण सड़कों, पुलों, आधारभूत संरचनाओं की क्षति के साथ राजस्व भी प्रभावित हो रहा है। पुलों एवं सड़कों के बेहतर रख-रखाव और ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन पर प्रभावी नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता है। अतः मोटरवाहन अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2019) की धारा 115 में राज्य सरकार को प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुएः-
1. तत्काल प्रभाव से 14 चक्के या उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग बालू/गिटटी के उठाव एवं परिवहन के लिए निषिद्ध किया जाता है।
2. मोटरवाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहनों के निबंधन पुस्त में निर्धारित लदान क्षमता के आलोक में बालू/गिटटी ढुलाई हेतु, 6 चक्का से 10 चक्का के ट्रकों में काउल चेचिस के सब फ्रेम के उपर अधिकतम 3.00 फीट की उँचाई तथा 12 चक्कों के ट्रकों (डम्पर सहित) में काउल चेचिस के सब फ्रेम के उपर अधिकतम 3.5 फीट की उँचाई निर्धारित की जाती है।
यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।
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