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2;बपकरू18द्ध ख्;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू24द्ध42 ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू28द्ध
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सामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचना
૧૦ fnશ્રચ્cj ૨૦૨૦
सं॰ 7/स्था0-04-18/2019-11697/सा0प्र0—30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि0सं0-06/ 2018) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8/वि0प्र0-04-05/2017 (90) लो0से0आ0/गो0 दिनांक 02.12.2019 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित सफल अभ्यर्थी को बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर रु0 27700-770-33090- 920-40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वी—त जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाआें में निहित शर्त्ताें के अधीन नियुक्त किया जाता हैः-
| क्र॰ | अनुक्रमांक | नाम | मेधा क्रमांक | जन्म तिथि | लिंग | आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 112930 | शिखा शर्मा | 65 | 29.05.1978 | महिला | 01 |
2. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।
3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।
4. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन नियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारी पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
5. यह नियुक्ति प्रमाण पत्रों के त्रुटि का निराकरण करवा लिये जाने तथा इसकी प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाये जाने के शर्तों के अधीन की जा रही है। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू28द्ध कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करना होगा।'' 7. अभ्यर्थी को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वी—त नहीं किया जायेगा।
8. नियुक्ति पत्र में अंकित नवनियुक्त परीक्ष्यमान न्यायिक पदाधिकारी की सेवायें माननीय उच्च न्यायालय, पटना को पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है।
9. योगदान किये जाने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुफरान अहमदगुफरान अहमदगुफरान अहमदगुफरान अहमद,,,, सरकार के सरकार के सरकार के सरकार के उपउपउपउप----सचिव सचिव सचिव सचिव ।।।।
———— ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़ः;बपकरू3द्ध़ए़;बपकरू3द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in