;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू1द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू21द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध
;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू21द्ध
;बपकरू15द्ध ;बपकरू24द्ध 1;बपकरू14द्ध42 ;बपकरू28द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू29द्ध
;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू14द्ध;बपकरू15द्ध4;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू4द्ध 2 ;बपकरू1द्धरु 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 27/आरोप-01-27/आरोप-01-27/आरोप-01-27/आरोप-01-100100100100/2019/2019/2019/2019-12199-12199-12199-12199////सा0प्र0सा0प्र0सा0प्र0सा0प्र0 सामान्यसामान्यसामान्यसामान्य प्रषासनप्रषासनप्रषासनप्रषासन विभागविभागविभागविभाग ——— ladYiladYiladYiladYi 18181818 fnlEcj 2020fnlEcj 2020fnlEcj 2020fnlEcj 2020
श्री रंजन कुमार चौहान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 542/2011, तत्कालीन अनुमंडलीय लोक शिकायत श्री रंजन कुमार चौहान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 542/2011, तत्कालीन अनुमंडलीय लोक शिकायत श्री रंजन कुमार चौहान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 542/2011, तत्कालीन अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बायसी सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णिया के पत्रांक- निवारण पदाधिकारी, बायसी सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णिया के पत्रांक- निवारण पदाधिकारी, बायसी सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णिया के पत्रांक- 2019 द्वारा आरोप पत्र भेजते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। 2019 द्वारा आरोप पत्र भेजते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। 1189 दिनांक-14.10.2019 द्वारा आरोप पत्र भेजते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।
2019 को नशे की हालत में बायसी बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक एवं श्री चौहान के विरूद्ध दिनांक-12.10.2019 को नशे की हालत में बायसी बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक एवं श्री चौहान के विरूद्ध दिनांक-12 इंडियन बैंक के ए0टी0एम में जाकर विधि विरूद्ध हरकत करने के कारण ए0टी0एम गार्ड श्री उत्तम रविदास द्वारा इंडियन बैंक के ए0टी0एम में जाकर विधि विरूद्ध हरकत करने के कारण ए0टी0एम गार्ड श्री उत्त इंडियन बैंक के ए0टी0एम में जाकर विधि विरूद्ध हरकत करने के कारण ए0टी0एम गार्ड श्री उत्त बायसी थाना में इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, जिसकी प्राथमिकी सं0-242/19 दिनांक-12.10.2019 U/S- बायसी थाना में इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, जिसकी प्राथमिकी सं0-242/19 दिनांक-12 बायसी थाना में इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, जिसकी प्राथमिकी सं0-242/19 दिनांक-12 37(C) बिहार मद्य निषेध अधिनियम-2017 है। शराब सेवन के संबंध में उत्पाद अधीक्षक, 341/323/427 I.P.C एवं 37(C) बिहार मद्य निषेध अधिनियम-2017 है। शराब सेवन के संबंध में उत्पाद अधीक्षक, .6 mg/100 ml पाया गया। पूर्णिया द्वारा ब्रेथ एनलाईजर से जांच की पूर्णिया द्वारा ब्रेथ एनलाईजर से जांच की गयी। जांचोपरान्त शराब सेवन का प्रतिशत 133. 2019 द्वारा श्री चौहान को केन्द्रीय कारा, पूर्णिया में उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-16946 दिनांक-12.12.2019 द्वारा श्री चौहान को केन्द्रीय कारा, पूर्णिया में उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-16946 दिनांक-12 2019 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में उनका 2019 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया तथा निलं कारानिरूद्ध की तिथि 12.10.2019 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया तथा निलं मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया निर्धारित किया गया। मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया निर्धारित किया गया।
2. श्री चौहान के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्णिया से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर श्री चौहान के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्णिया से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर श्री चौहान के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्णिया से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर श्चात विभागीय पत्रांक-1268 आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक-1268 आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्प दिनांक-24.01.2020 द्वारा श्री चौहान से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।
2020 द्वारा श्री चौहान से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।
3. श्री चौहान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में बताया गया है कि वे दिनांक-12 2019 को नशे की हालत में श्री चौहान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में बताया गया है कि वे दिनांक-12.10.2019 को नशे की हालत में नहीं थे। इनके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक एवं इंडियन बैंक के ए0टी0एम में ता ेड़-फोड़ एवं ए0टी0एम गार्ड के साथ नहीं थे। इनके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक एवं इंडियन बैंक के ए0टी0एम में तोड़-फोड़ एवं ए0टी0एम गार्ड के साथ मारपीट से इन्कार किया गया है। साथ ही इन्होंने स्वयं पर प्रतिवेदित आरोप को साक्ष्यविहीन बताते हुए सभी आरोपों से मारपीट से इन्कार किया गया है। साथ ही इन्होंने स्वयं पर प्रतिवेदित आरोप को साक्ष्यविहीन बताते हुए सभी आरोपों से मारपीट से इन्कार किया गया है। साथ ही इन्होंने स्वयं पर प्रतिवेदित आरोप को साक्ष्यविहीन बताते हुए सभी आरोपों से इन्कार किया है। 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 2 ;बपकरू1द्धरु 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध 5. श्री चौहान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा नामित किसी वरीय पदाधिकारी होंगे।
6. श्री चौहान से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित या जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। किकिकिकिया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। या जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। या जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम शंकर, सरकार के संयुक्त सचिव।