Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 December 2020

Published 29 December 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-12-29.997
Languages
English, Hindi

;बपकरू4द्ध

ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध

;बपकरू17द्ध ;बपकरू19द्ध 1;बपकरू22द्ध42 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध

;बपकरू28द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू22द्ध;बपकरू22द्ध;बपकरू30द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू31द्ध ;बपकरू28द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू31द्ध

श्रम संसाधन विभाग

———

अधिसूचना

૨૮ fnશ્રચ્cj ૨૦૨૦

सं॰ टी-1/स्था० (1) 5/95-160/श्र॰सं॰—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 का संशोधन करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1111.... संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भसंक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भसंक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भसंक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।-

(1) यह नियमावली ''बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा (संशोधन) ि ''बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020''नयमावली, 2020''नयमावली, 2020''नयमावली, 2020'' कही जा सकेगी। ''बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा (संशोधन) ि ''बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा (संशोधन) ि (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा। (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी। 2. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-1 के नियम-4 के उप-नियम (क) का बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-1 के नियम-4 के उप-नियम (क) का बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-1 के नियम-4 के उप-नियम (क) का बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-1 के नियम-4 के उप-नियम (क) का प्रतिस्थापन।- प्रतिस्थापन।- प्रतिस्थापन।- प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली, 2009 के भाग-1 के नियम-4 के उप-नियम (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।----

क्रम क्रम क्रम क्रम स ं॰सं॰सं॰सं॰ पदनाम सीधी नियुक्ति एवं सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति का क्रमशः प्रोन्नति का क्रमशः अनुपात प्रोन्नति के लिए प्रोन्नति के लिए प्रोन्नति के लिए प्रोन्नति के लिए न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम शैक्षणिक शैक्षणिक शैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
1 2 3 4 5
1 उप प ाचार्य ्र एवं समकक्ष पद 75 : 25 किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इ ं जीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा समकक्ष। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ः- किसी भी निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (A.I.C.T.E भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान Approved) से डिग्री इन इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प ्र ाप्त सम विश्वविद्यालयों (डिम्ड विश्वविद्यालय) से केवल नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्‌यक्रमों मे ं प्राप्त उपाधि। विशिष्ट योग्यता (एम0टेक)ः- किसी भी भारतीय विशिष्ट योग्यता (एम0टेक)ः- विशिष्ट योग्यता (एम0टेक)ः- विशिष्ट योग्यता (एम0टेक)ः- विश्वविद्यालय/संस्थान (A.I.C.T.E Approved) स े एम0टेक डिग्री अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों (डिम्ड-विश्वविद्यालय) से मात्र नियमित रूप से स ं चालित तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्‌यक्रमों में प्राप्त उपाधि। कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव
2 प ाचार्य एवं समकक्ष ्र पद प ्र थम प्रोन्न्ाति स्तर (100% प्रोन्नति द्वारा) -- --
3 उप निदेशक (प्रशिक्षण) एवं समकक्ष पद द्वितीय प्रोन्न्ाति स्तर -- --
4 स ंयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) तृतीय प्रोन्न्ाति स्तर -- --
2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू31द्ध

क प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-2 के नियम-9 के उप नियम (क) का 3333.... बिहार औद्योगिबिहार औद्योगिबिहार औद्योगिबिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-2 के नियम-9 के उप नियम (क) का क प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-2 के नियम-9 के उप नियम (क) का क प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-2 के नियम-9 के उप नियम (क) का प्रतिस्थापन।- प्रतिस्थापन।- प्रतिस्थापन।- प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली, 2009 के भाग-2 का नियम-9 के उप नियम (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।----

ं समकक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।- - - - उप प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर के 75 ''उप प्राचार्य एव''उप प्राचार्य एव''उप प्राचार्य एव''उप प्राचार्य एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया । ं समकक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया । ं समकक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया । प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। शेष 25 प्रतिशत पद पर बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा अनुदेशक संवर्ग के वांछित शैक्षणिक योग्यता धारित करने वालें ग्रुप अनुदेशकों से विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार नियुक्त किया जाएगा। रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के निमित बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी और आयोग द्वारा विज्ञापन निर्गत कर आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। आयोग द्वारा उम्मीदवारों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं 100 अंक की शैक्षणिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता तथा साक्षात्कार में प्राप्तांक के योग्य के आधार पर की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगाः-ः-ः-ः-

(क)(क)(क)(क) लिखित परीक्षा :- लिखित परीक्षा :- लिखित परीक्षा :- लिखित परीक्षा :- लिखित परीक्षा का स्वरूप बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। (ख)(ख)(ख)(ख) शैक्षणिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता एवं शैक्षणिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता एवं साक्षात्कार ।साक्षात्कार ।साक्षात्कार ।साक्षात्कार ।- - - - शैक्षणिक योग्यता तथा विशिष्ट योग्यता एवं शैक्षणिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता एवं शैक्षणिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता एवं साक्षात्कार का कुल पूर्णांक 100 (एक सौ) अंक होगा, जिसका विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः- निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (कुल- 40 अंक) ।।।।---- निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्थात निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (कुल- 40 अंक) निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (कुल- 40 अंक) निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (कुल- 40 अंक) इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा समकक्ष के लिए कुल 40 अंक। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का निर्धारण न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को 0.4 के गुणक से गुणा कर के होगा। उदाहरणस्वरूप :- यदि किसी अभ्यर्थी का कुल प्राप्तांक 80 प्रतिशत है तो उसे 80x0.4 = 32 अंक मिलेंगे। परन्तु Cummulative Grade Point Average (CGPA) जिसमें अधिकतम CGPA = 10 हो उसके प्राप्तांक को 10 से गुणाकर उसे प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा।

विशिष्ट योग्यता (एम॰टेक) (कुल- 20 अंक) ।।।।---- विशिष्ट योग्यता के लिए कुल अंक- 20 (बीस) विशिष्ट योग्यता (एम॰टेक) (कुल- 20 अंक) विशिष्ट योग्यता (एम॰टेक) (कुल- 20 अंक) विशिष्ट योग्यता (एम॰टेक) (कुल- 20 अंक) एम0टेक में प्राप्त कुल प्राप्तांक हेतु अधिकतम :- 20 अंक विशिष्ट योग्यता पर अंकों का निर्धारण कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को 0.20 के गुणक से गुणा करके होगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी अभ्यर्थी को एम0टेक में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 80 हो तो उसे 80x0.20 = 16 अंक मिलेंगे। परन्तु Cummulative Grade Point Average (CGPA) जिसमें अधिकतम CGPA = 10 हो उसके प्राप्तांक को 10 से गुणाकर उसे प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा।

कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव (अधिकतम- 10 अंक)कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव (अधिकतम- 10 अंक)कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव (अधिकतम- 10 अंक)कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव (अधिकतम- 10 अंक) :-ः-ः-ः- (1) न्यूनतम शैक्षणिक अथवा विशिष्ट योग्यता एम॰टेक के अलावा यदि ऐसे कारखाना जिसमें न्यूनतम कार्यबल 400 हो, में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होने पर 05 अंक तथा दो या दो से अधिक वर्ष का अनुभव होने पर 10 अंक देय होगा।

(2) न्यूनतम शैक्षणिक अथवा विशिष्ट योग्यता एम॰टेक के अलावा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों में एक वर्ष का शिक्षण अनुभव होने पर 05 अंक तथा दो या दो से अधिक वर्ष का शिक्षण अनुभव होने पर अधिकतम 10 अंक देय होगा।3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू31द्ध • प्रति वर्ष किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण कार्य अनुभव हेतु 05 अंक, अधिकतम दो वर्ष हेतु 10 अंक।

• विशिष्ट योग्यता यथा एम॰टेक के उपरान्त शिक्षण कार्य का अनुभव कंडिका-(i) में वर्णित न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त होगा। किसी भी स्थिति में कार्य अनुभव तथा शिक्षण कार्य अनुभव को मिलाकर अधिकतम 10 अंक हीं देय होगा।

साक्षात्कार साक्षात्कार साक्षात्कार साक्षात्कार ((((कुल अंककुल अंककुल अंककुल अंक- - - - 30)30)30)30) :-ः-ः-ः- साक्षात्कार का कुल पूर्णांक-30 (तीस) अंक होगा।" 2009 के भाग-2 के नियम-14 का प्रतिस्थापन।- प्रतिस्थापन।- प्रतिस्थापन।- प्रतिस्थापन।- उक्त बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-2 के नियम-14 का 4444.... बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-2 के नियम-14 का 2009 के भाग-2 के नियम-14 का बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली,

नियमावली, 2009 के भाग-2 का नियम-14 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''साक्षात्कार हेतु तकनीकी विशेषज्ञ''साक्षात्कार हेतु तकनीकी विशेषज्ञ''साक्षात्कार हेतु तकनीकी विशेषज्ञ''साक्षात्कार हेतु तकनीकी विशेषज्ञ ः-ः-ः-ः- आयोग प्रायः सभी आवेदन पत्रों पर विचार करेगा, किन्तु केवल उन उम्मीदवारों से साक्षात्कार करेगा, जिन्हें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के उपरान्त नियमानुसार उपयुक्त समझेगा। तकनीकी विशेषज्ञ, जिसे सरकार इसके लिए नामित करे, साक्षात्कार में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त आयोग अपने स्तर से भी तकनीकी विशेषज्ञ को रख सकेगा।''

009 के भाग-3 के नियम-21 का प्रतिस्थापनप्रतिस्थापनप्रतिस्थापनप्रतिस्थापन।।।।---- उक्त बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-3 के नियम-21 का 5555.... बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2 009 के भाग-3 के नियम-21 का 009 के भाग-3 के नियम-21 का बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2 बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2

नियमावली, 2009 के भाग-3 का नियम-21 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर प्रोन्नति उप निदेशक (प्रशिक्षण) एवं समकक्ष स्तर के पदधारकों को दी जायेगी। इसी प्रकार उप निदेशक (प्रशिक्षण) एवं समकक्ष स्तर के पद पर प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर को तथा प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर के पद पर उप प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर के पदधारकों को प्रोन्नति दी जायेगी। उप प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर के 25 प्रतिशत पद पर बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग के ग्रूप अनुदेशकों को, जो इस नियमावली के भाग-1 के नियम-4 के उप-नियम (क) के क्रमांक 1 के कंडिका 4 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता धारित कर रहे हैं, उन्हें वरीयतानुसार प्रोन्नति दी जायेगी।''

सेवा नियमावली, 2009 के भाग-3 के नियम-23 का प्रतिस्थापन।।।।---- उक्त 6666.... बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-3 के नियम-23 का प्रतिस्थापन सेवा नियमावली, 2009 के भाग-3 के नियम-23 का प्रतिस्थापन सेवा नियमावली, 2009 के भाग-3 के नियम-23 का प्रतिस्थापन नियमावली, 2009 के भाग-3 का नियम-23 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

""""विभागीय प्रोन्न्ाति समितिविभागीय प्रोन्न्ाति समितिविभागीय प्रोन्न्ाति समितिविभागीय प्रोन्न्ाति समिति ः-ः-ः-ः- विभागीय प्रोन्न्ाति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।" बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-3 के नियम-24 का प्रतिस्थापन।।।।---- उक्त 7777.... बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-3 के नियम-24 का प्रतिस्थापन बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-3 के नियम-24 का प्रतिस्थापन बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-3 के नियम-24 का प्रतिस्थापन नियमावली, 2009 के भाग-3 का नियम-24 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''इस सेवा के विभिन्न्ा कोटि के पदों के संदर्भ में राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा समय-समय वेतनमान सम्बन्धी निर्गत अनुदेश लागू होंगे।''

बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-3 के नियम-27 का प्रतिस्थापन।।।।---- उक्त 8888.... बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-3 के नियम-27 का प्रतिस्थापन बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-3 के नियम-27 का प्रतिस्थापन बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली, 2009 के भाग-3 के नियम-27 का प्रतिस्थापन नियमावली, 2009 के भाग-3 का नियम-27 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''परिवीक्षा की अवधिपरिवीक्षा की अवधिपरिवीक्षा की अवधिपरिवीक्षा की अवधि ।।।।- - - - सेवा के मूल कोटि के पद पर सीधी भर्त्ती या प्रोन्न्ाति द्वारा नियुक्ति किया गया प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभ में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा की अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। यदि नियुक्ति प्राधिकार उचित समझे तो अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से परिवीक्षा की अवधि का विस्तार कर सकेगा। किन्तु किसी भी स्थिति में परिवीक्षा की अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। विस्तारित परिवीक्षा अवधि में भी सेवा के असंतोषजनक पाये जाने पर व्यक्ति की सेवा समाप्त की जा सकेगी, जिसके लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा ।।।।- - - - बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के मूल कोटि के पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों के सेवा सम्पुष्टि हेतु विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण तथा परीक्षा का आयोजन केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पार्षद, बिहार द्वारा किया जायगा।

कोषागार प्रशिक्षणकोषागार प्रशिक्षणकोषागार प्रशिक्षणकोषागार प्रशिक्षण ।।।।- - - - बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के मूल कोटि के पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों का एक माह का कोषागार प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेवा सम्पुष्टि के लिए कोषागार प्रशिक्षण आवश्यक है।

सेवा सम्पुष्टिसेवा सम्पुष्टिसेवा सम्पुष्टिसेवा सम्पुष्टि ।।।।- - - - परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी हो जाने, कोषागार प्रशिक्षण पूरा करने तथा विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात्‌ सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।''

बिहारबिहारबिहारबिहार----राराराराज्यपाल के आदेश से,ज्यपाल के आदेश से,ज्यपाल के आदेश से,ज्यपाल के आदेश से, मिहिर कुमार सिंह,मिहिर कुमार सिंह,मिहिर कुमार सिंह,मिहिर कुमार सिंह, सरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिव।।।।4 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू31द्ध

૨૮ fnશ્રચ્cj ૨૦૨૦

सं॰ टी-1/स्था० (1) 5/95-160/श्र॰सं॰ का निम्नालिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌ द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधि—त पाठ समझा जायेगा।

बिहारबिहारबिहारबिहार----राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, मिहिर कुमार सिंह,मिहिर कुमार सिंह,मिहिर कुमार सिंह,मिहिर कुमार सिंह, सरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिव।।।।

The 28th December 2020

No.T-1/asth(1) 5/95-160—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend The Bihar Industrial Training Service Rules, 2009 :- 1. Short title, extent and commencement:-

(1) These Rules may be called "THE BIHAR INDUSTRIAL TRAINING SERVICE (Amendment) RULES 2020"

(2) It shall extent to the whole of the State of Bihar

(3) It shall come into force on the date of publication in the official gazette.

2. Substitution of Sub-Rule (a) of Rule 4 of part- 1 of the Bihar Industrial training Service Rules 2009- Sub-Rule (a) of Rule 4 of part- 1 of the said Rules, 2009 shall be substituted by the following:-

l. No Designation Ratio of Direct Recruitment and Promotion Respectively Minimum Educational Qualifications for Promotion Minimum Educational Qualifications and Experience for Direct Recruitment
1 2 3 4 5
1 Vice Principal and equivalent post 75:25 A Diploma in Engineering or equivalent from any recognised University/Institution. Minimum Essential qualifications:- Degree in engineering or Equivalent from Indian University/Institution (A.I.C.T.E Approved) or deemed university recognised by University Grant Commission. Degree obtained through technical curriculum by regular mode will be valid and technical curriculum by distance mode will not be valid. Special Qualification (M.Tech):- M.Tech degree or Equivalent from Indian University/Institution (A.I.C.T.E Approved) or deemed university recognised by University Grant Commission. Degree obtained through technical curriculum by regular mode will be valid and technical curriculum by distance mode will
not be valid. Experience or techning experience :-
2 Principal & Equivalent Post First promotion level (100% by Promotion) - -
3 Dy. Director (Training) & equivalent post. Second promotion level - -
4 Joint Director (Training) Cent-percent by Promotion (From the post Para 2 of serial no. 3) - -
5 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू31द्ध

3. Substitution of Sub-Rule (a) of Rule 9 of part- 2 of the Bihar Industrial training

Service Rules 2009.- Sub-Rule (a) of Rule 9 of part- 2 of the said Rules 2009 shall be substituted by the following:-

" Process of Appointment to the post of vice Principal and Equivalent .- 75 percent posts of vice Principal and equivalent level shall be filled by direct recruitment. The remaining 25% posts will be filled by Promotion of the Group Instructors of the Bihar Industrial Training Instructor Cadre, who are holding the required educational qualifications on the basis of seniority and the recommendation of the Departmental Promotion Committee Constituted for this purpose.

Requisition for vacancy through direct recruitment will be sent to Bihar Public Service Commission and Commission will be published advertisement to invite application. Commission shall be published merit list on the basis on marks obtained in written examination and marks obtained in educational qualification, special qualification and interview as mentioned below:-

(a) Written exam:- Pattern of written exam shall be decided by Bihar Public Service Commission.

(b) Educational Qualification, Special Qualification and Interview:- Total marks in educational qualification, special qualification and interview wil be 100 marks, division of marks shall be mentioned below:-

Minimum Essential qualifications (Total-40 Marks):- Total marks for required minimum qualification i.e Degree in engineering or Equivalent is 40 marks.

Calculation of Academic marks will be decided by total percentage of marks multiplied by 0.4. As example if any candidate got total 80% marks then the academic marks will be 80x0.4=32. But the conversion of Cumulative Grade Point Average (CGPA) marks in to percentage will be decided by multiplying by 10 where maximum CGPA=10. Special Qualification (M.Tech) (Total-20 Marks) :- Total marks for special qualification is 40 marks. Calculation of Academic marks will be decided by total percentage of marks multiplied by 0.2. For as example if any candidate got total 80% marks then the academic marks will be 80x0.2=16. But the6 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू31द्ध conversion of Cumulative Grade Point Average (CGPA) marks in to percentage will be decided by multiplying by 10 where maximum CGPA=10.

Work Experience or teaching experience (Total-10 Marks) :- (1) Besides minimum educational qualification or special qualification if any candidate have working experience in a factory where minimum working strength is 400 will be given 05 marks for minimum one year experience and 10 marks for two or more than two year experiences.

(2) Besides minimum educational qualification or special qualification if any candidate have teaching experience in a recognized technical teaching institution will be given 05 marks for minimum one year experience and 10 marks for two or more than two year experiences. • 05 marks for minimum one year teaching experience in technical

education institutions, maximum 10 marks for two year experiences.

• Teaching experience after Special qualification i.e M.Tech will be

additional to minimum essential qualification mentioned in Para (i).

Maximum 10 marks will be given in any condition having work experience or teaching experience.

Interview (total-10 marks):- Total marks for interview will be 30 marks.

4. Substitution of rule 14 of part 2 of Bihar Industrial Training Rules, 2009- Rule 14 of

part 2 of the said Rules 2009 shall be substituted by the following :-

"Technical Expert for Interview.- The Commission will consider all the applications, but will call for interview only such candidates whom it after the result of the Written Competition Examination, may Consider suitable after the written examination as per the Rules. The technical expert, whom the Government nominates for this Purpose will participate in the interview. In addition to it the Commission may also appoint itself a technical expert."

5. substitution of rule 21 of part 3 of Bihar Industrial Rules, 2009.- Rule 21 of Part 3 of the said Rule, 2009 shall be substituted by the following :-

"Promotion to the posts of Joint Director (Training) will be given to the post holder of Deputy Director (Training) and officials of equivalent level. Similarly, promotion to the post of Deputy Director (Training) and equivalent level will be given to the Principal and equivalent level holders and to post of Principal and equivalent level posts to the Vice principal and equivalent level post holders. The 25% posts of the Vice principal and equivalent will be filled by Promotion of the Group Instructors of the Bihar Industrial Training Instructor Cadre, who are holding the required educational qualifications mention in Sub-Rule (a) of Rule 4 of part- 1 of the rules on the basis of seniority. "

6. Substitution of Rule 23 of part 3 of Bihar Industrial Training Rules, 2009.- Rule 23 of

part 3 of the said Rule, 2009 shall be substituted by the following :-

"Constitution of Departmental Promotion Committee will be communicated by the Department by separate order."

7. Substitution of rule 24 of Part 3 of Bihar Industrial Training Rules, 2009.- Rule 24 of

part 3 of the said Rule 2009 shall be substituted by the following.-

"Instructions issued from time to time by the State Government (Finance Department) relating to pay scale shall apply."7

;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू31द्ध

8. Substitution of rule 27 of Part 3 of Bihar Industrial Training Rules, 2009.- Rule 27 of

part 3 of the said Rule 2009 shall be substituted by the following.-

"Probation Period.—Appointment against the basic vacancy either by direct appointment or by promotion , will be considered on probation . this period shall be of two years. If appointing authority may find proper, they may extend probation period to mention written reasons. Unsatisfactory service during extended probation period may be removal from the service of individual and no claim against that will be valid.

Departmental exam.—Passing in departmental examination will be essential for service confirmation of officer appointment against the basic post of Bihar Industrial Training Service. Determination of subjects, syllabus and process of examination will be decided by Central Examination Committee, Revenue Board, Bihar, Patna. Treasury training.—One month treasury training will be given to officer appointment against the basic post of Bihar Industrial Training Service. Treasury training will be essential for confirmation of service.

Service Confirmation.—Service will be confirmed after satisfactory probation period completing treasury training and passing required departmental examination."

By order of the Governor of Bihar,

MIHIR KUMAR SINGH,

Principal Secretary to the Government.

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ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध

;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़ः;बपकरू3द्ध़ए़;बपकरू3द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-12-29.997/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-12-29.997.