;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू1द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू18द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध
;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध
;बपकरू15द्ध ;बपकरू23द्ध 1;बपकरू14द्ध42 ;बपकरू28द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू29द्ध
;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू14द्ध;बपकरू14द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू9द्ध;बपकरू4द्ध 2;बपकरू14द्ध ;बपकरू1द्धष् 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध
गृह विभाग गृह विभाग गृह विभाग गृह विभाग
(विषेष शाखा(विषेष शाखा(विषेष शाखा(विषेष शाखा))))
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
28 दिसम्बर 202028 दिसम्बर 202028 दिसम्बर 202028 दिसम्बर 2020
सं॰ जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996
जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996-6962/सी॰-6962/सी॰-6962/सी॰-6962/सी॰—गृह विभाग (विषेष शाखा) की अधिसूचना संख्या- गृह विभाग (विषेष शाखा) की अधिसूचना संख्या- 2020 के अनुक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰-65/1980) की घारा-3 की एस॰ओ॰-4813, दिनांक-22.09.2020 के अनुक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰-65/1980) की घारा-3 की 2020 के अनुक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰-65/1980) की घारा-3 की
हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी उपधारा (3) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी उपधारा (3) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते
दिनांक-01.01.2021 से दिनांक-31 2021 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा-(2) 2021 से दिनांक-31.03.2021 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा-(2) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे। द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे। 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 2;बपकरू14द्ध ;बपकरू1द्धष् 2;बपकरू10द्ध2;बपकरू10द्ध
The 28 December 2020
No.-J/DE-Misc-105/1996-6962/C—In continuation of Home (Special) Department, Notification No.-4813 dated-22.09.2020 in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section-3 of the National Security Act, 1980 (No.-65/1980), the State Government has been pleased to direct that All District Magistrates of the state of Bihar shall exercise the powers conferred by sub section (2) of the said section within the local limits of their jurisdiction for a further period of three months from 01.01.2021 to 31.03.2021.
By order of the Governor of Bihar, ISHWAR CHANDRA SINHA, Special Secretary to Government.