निबंधन संख्या पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-27 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची पृष्ठ
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 28-28 पूरक
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पूरक-क 29-292 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।
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विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
5 नवम्बर 2020
एस0ओ0 207 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री श्रवण कुमार सिन्हा, नोटरी, पूर्णियाँ का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-5432 दिनांक-25.10.1989 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-17/1987/6103/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
5 नवम्बर 2020
एस0ओ0 207 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-17/1987/6103/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 5th November 2020
S.O. 207 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Sharavan Kumar Sinha, Notary Public, Purnea whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 5432 /J dated-25.10.1989 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/A.B.-17/1987/6103/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer (Competent Authority).
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20 जनवरी 2020
एस0ओ0 208 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10(एफ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री भवेश प्रसाद सिंह, नोटरी, नवगछिया का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-5957 दिनांक-03.12.1990 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम,3 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-11/88/430/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय,
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी,
(सक्षम प्राधिकार)।
20 जनवरी 2020
एस0ओ0 208 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-11/88/430/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी,
(सक्षम प्राधिकार)।
The 20th January 2020
S.O. 208 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10(f) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Bhavesh Prasad Singh, Notary Public, Naugachia whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 5957/J dated-03.12.1990 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AB-11/88/430/J) By Order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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5 नवम्बर 2020
एस0ओ0 209 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री लाला मनोज किशोर, नोटरी, पूर्णियाँ का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7349 दिनांक 04.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-18/2002/6120/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।4 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020
5 नवम्बर 2020
एस0ओ0 209 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-18/2002/6120/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 5th November 2020
S.O. 209 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Lala Manoj Kishor Notary Public, Purnea whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7349 /J dated-04-10-2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-18/2002/6120/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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5 नवम्बर 2020
एस0ओ0 210 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री राजीव रंजन, नोटरी, राजगीर, नालन्दा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-3386/जे0 दिनांक-24.09.98 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-21/1996/6101/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
5 नवम्बर 2020
एस0ओ0 210 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-21/1996/6101/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 5th November 2020
S.O. 210 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Rajiv Ranjan Notary Public, Rajgir] Nalanda whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.
5 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 20203386 /J dated-24.09.98 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-21/1996/6101/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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5 नवम्बर 2020
एस0ओ0 211 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10(ए) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री अनिल कुमार सहाय, नोटरी, मुंगेर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-902 दिनांक-24.03.2003 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-20/2001/6102/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
5 नवम्बर 2020
एस0ओ0 211 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-20/2001/6102/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 5th November 2020
S.O. 211 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10(a) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Anil Kumar Sahay Notary Public, Munger whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 902 /J dated-24.03.2003 from the notary register maintained for Notaries under Section- 4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not(s)-20/2001/6102/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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6 नवम्बर 2020
एस0ओ0 212 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्रीमती प्रमिला अग्रवाल, नोटरी, पटना सिटी का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-2845 दिनांक-19.08.2002 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 19526 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-27/2000/6144/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
6 नवम्बर 2020
एस0ओ0 212 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-27/2000/6144/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 6th November 2020
S.O. 212 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Srimati Pramila Agrawal, Notary Public, Patna City whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 2845/J dated-19.08.2002 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-27/2000/6144/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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6 नवम्बर 2020
एस0ओ0 213 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-2147 दिनांक-27.03.2020, जिसके द्वारा श्री राजीव कुमार, अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, बक्सर का नाम नोटरी पंजी से हटाया गया था, को निरस्त किया जाता है। 2. विधि विभागीय अधिसूचना सं0-7291/जे0 दिनांक-03.10.2012 यथावत प्रभावी रहेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-05/2012/6145/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
6 नवम्बर 2020
एस0ओ0 213 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-05/2012/6145/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।7 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020
The 6th November 2020
S.O. 213 dated the 30th December 2020--The name of Sri Rajiv Kumar, Advocated-cum-Notary Civil Court, Buxar was removed from notary register vide Law Departmental notification no.-2147, dated-27.03.2020, is hereby cancelled . 2. Notification No.-7291/J dated-03.10.2012 of Law Department shall remain in force.
(File No.-A/Not-05/2012/6145/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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22 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 214 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री रामचन्द्र महतो, नोटरी, दरभंगा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-4611 दिनांक-23.08.1985 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-38/1984/6000/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
22 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 214 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-38/1984/6000/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 22nd October 2020
S.O. 214 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Ram Chandra Mahto Notary Public, Darbhanga whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 4611 /J dated-23.08.1985 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/A.B.-38/84/6000/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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14 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 215 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 महेश्वर प्रसाद ठाकुर, नोटरी, सीतामढ़ी का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी8 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-3022/जे0 दिनांक-15.04.1982 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-115/1982/5767/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
14 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 215 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-115/1982/5767/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 14th October 2020
S.O. 215 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Maheshwar Prasad Thakur, Notary Public, Sitamarhi whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 3022/J dated-15.04.1982. from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/A.B.-115/1982/5767/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 216 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-3705 दिनांक-18.06.2020, जिसके द्वारा श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता-सह-नोटरी, अनुमंडल न्यायालय, पटना सिटी, पटना का नाम नोटरी पंजी से हटाया गया था, को निरस्त किया जाता है।
2. विधि विभागीय अधिसूचना सं0-4626/जे0 दिनांक-16.08.2017 यथावत प्रभावी रहेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-35/2008/5735/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 216 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-35/2008/5735/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।9 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020
The 13th October 2020
S.O. 216 dated the 30th December 2020--The name of Sri Vinay Kumar Srivastava, Advocated-cum-Notary Sub-divisional Court, Patna City, Patna was removed from notary register vide Law Departmental notification no.-3705, dated- 18.06.2020, is hereby cancelled . 2. Notification No.-4626/J dated-16.08.2017 of Law Department shall remain in force.
(File No.-A/Not(S)-35/2008/5735/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 217 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10(बी0) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री दयानन्द प्रसाद सिन्हा, नोटरी, मुंगेर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-4864 दिनांक-01.11.2004 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)43/2001/5694/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 217 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)43/2001/5694/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 13th October 2020
S.O. 217 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10(B) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Dayanand Prasad Sinha Notary Public, Munger whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 4864 /J dated-01.11.2004 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not(s)-43/2001/5694/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
10 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 202013 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 218 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री संजय कुमार, नोटरी, नालन्दा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-533 दिनांक-21.01.2019 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-194/2018/5695/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 218 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-194/2018/5695/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 13th October 2020
S.O. 218 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Sanjay Kumar Notary Public, Nalanda whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 533/J dated-21.01.2019 from the notary register maintained for Notaries under Section- 4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-194/2018/5695/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 219 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, स्व0 गणेश पाठक, नोटरी, आरा, भोजपुर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-3981/जे0, दिनांक-11.12.2002 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-02/2001/5706/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।11 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020
13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 219 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-02/2001/5706/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 13th October 2020
S.O. 219 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Late Ganesh Pathak Notary Public, Ara, Bhojpur whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 3981/J dated-11.12.2002 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-02/2001/5706/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 220 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री मंजूर अहमद खाँ, नोटरी, मोतिहारी, पू0 चम्पारण का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-13307 दिनांक-02.12.1983 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-156/1982/5705/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 220 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-156/1982/5705/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 13th October 2020
S.O. 220 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Manjoor Ahmad Khan Notary Public, Motihari whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification12 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 memo no. 13307/J dated-02.12.1983 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/A.B.-156/1982/5705/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 221 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10(बी0) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री अनिल कुमार, नोटरी, मुंगेर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-3237 दिनांक-18.09.2001 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-34/1997/5702/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 221 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-34/1997/5702/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 13th October 2020
S.O. 221 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10(B) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Anil Kumar Notary Public, Munger whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 3237 /J dated-18.09.2001 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-34/1997/5702/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 222 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10(एफ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री पुरन्दर झा, नोटरी, बेनीपट्टी (मधुबनी) का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1008 दिनांक-21.03.1987 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम,13 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-06/1986/5703/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 222 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-06/1986/5703/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 13th October 2020
S.O. 222 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 (F) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Purander Jha Notary Public, Benipatti (Madhubani) whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 1008 /J dated-21.03.1987 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/A.B.-06/1986/5703/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 223 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री सीताराम गुप्ता, नोटरी, सासाराम का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-8667 दिनांक-12.12.1986 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-77/1984/5704/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 223 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-77/1984/5704/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।14 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 The 13th October 2020
S.O. 223 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Sita Ram Gupta Notary Public, Sasaram whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 8667/J dated-12.12.86 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/A.B.-77/1984/5704./J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 224 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री सुरेन्द्र सिंह, नोटरी, मुंगेर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-348 दिनांक-23.01.1992 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है। (सं0सं0-ए0/ए0बी0-05/1991/5700/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 224 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-05/1991/5700/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 13th October 2020
S.O. 224 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Surendra Singh Notary Public, Munger whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 348 /J dated-23-01-1992 from the notary register maintained for Notaries under Section- 4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/A.B.-05/1991/5700/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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4 सितम्बर 2020
एस0ओ0 225 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री बालेश्वर प्रसाद नोटरी, पटना सिटी का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के15 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1697/जे0 दिनांक-09.03.1989 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-33/87/4892/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
4 सितम्बर 2020
एस0ओ0 225 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-33/87/4892/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 4th September 2020
S.O. 225 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Baleshwar Prasad, Notary Public, Patna City whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 1697 /J dated-09.03.1989 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/A.B.-33/87/4892/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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4 सितम्बर 2020
एस0ओ0 226 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री अनिल कुमार मिश्रा, नोटरी, मधेपुरा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7165 दिनांक-26.09.12 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-02/06/4891/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
4 सितम्बर 2020
एस0ओ0 226 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-02/06/4891/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।16 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 The 4th September 2020
S.O. 226 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Anil Kumar Mishra Notary Public, Madhepura whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7165 /J dated-26.09.12 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-02/06/4891/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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18 जून 2020
एस0ओ0 227 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, नोटरी, पटना सिटी का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-6920/जे0 दिनांक-15.09.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-35/2008/3705/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 जून 2020
एस0ओ0 227 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-35/2008/3705/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th June 2020
S.O. 227 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Vinay Kumar Srivastava Notary Public, Patna City whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 6920/J dated-15.09.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not(S)-35/2008/3705/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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18 जून 2020
एस0ओ0 228 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री लखन प्रसाद, नोटरी, बिहारशरीफ, नालंदा का नाम, जिनकी नियुक्ति17 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7353/जे0 दिनांक-04.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए/ए0बी0-14/1991/3706/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 जून 2020
एस0ओ0 228 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए/ए0बी0-14/1991/3706/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th June 2020
S.O. 228 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Lakhan Prasad Notary Public, Biharsharif, Nalanda whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7353/J dated-04.10.12 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/A.B./14/1991/3706/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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18 जून 2020
एस0ओ0 229 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री हीरा लाल, नोटरी, बिहारशरीफ, नालंदा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-2057/जे0 दिनांक-02.06.2000 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए/नोट-23/1994/3707/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 जून 2020
एस0ओ0 229 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए/नोट-23/1994/3707/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।18 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020
The 18th June 2020
S.O. 229 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Hira Lal Notary Public, Biharsharif, Nalanda whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 2057/J dated-02.06.2000 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-23/1994/3707/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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18 जून 2020
एस0ओ0 230 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री सुभाष चन्द्र मिश्र, नोटरी, पटना का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-5839/जे0 दिनांक-02.11.07 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-22/2002/3704/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
18 जून 2020
एस0ओ0 230 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-22/2002/3704/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 18th June 2020
S.O. 230 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Subash Chandra Mishra Notary Public, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 5839 /J dated-02.11.07 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not(S)-22/2002/3704/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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12 जून 2020
एस0ओ0 231 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री महेश प्रसाद सिंह, नोटरी, मधुबनी का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के19 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-3016 दिनांक-15.04.1982 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-109/82/3581/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
12 जून 2020
एस0ओ0 231 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-109/82/3581/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 12th June 2020
S.O. 231 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Mahesh Prasad Singh Notary Public, Madhubani whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 3016/J dated-15.04.1982 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AB-109/82/3581./J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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12 जून 2020
एस0ओ0 232 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10(एफ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री मुन्द्रिका लाल, नोटरी, भागलपुर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1601 दिनांक-03.05.2002 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-31/1998/3580/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
12 जून 2020
एस0ओ0 232 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-31/1998/3580/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।20 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020
The 12th June 2020
S.O. 232 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10(F) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Mundrika Lal, Notary Public, Bhagalpur whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 1601/J dated-03.05.2002 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-31/1998/3580/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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12 जून 2020
एस0ओ0 233 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10(ए) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री शैलेन्द्र कुमार शर्राफ, नोटरी, भागलपुर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1702 दिनांक-28.03.1988 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-20/86/3582/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
12 जून 2020
एस0ओ0 233 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-20/86/3582/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 12th June 2020
S.O. 233 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10(a) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Shailendra Kumar Saraf, Notary Public, Bhagalpur whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 1702/J dated-28.03.1988 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AB-20/86/3582/J) By Order of the Governor of Bihar Urmiljeet kaur, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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27 मार्च 2020
एस0ओ0 234 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री राजीव कुमार, नोटरी, बक्सर का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप21 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7291 दिनांक-03.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए/नोट-05/2012/2147/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल,
प्रभारी संयुक्त, (सक्षम प्राधिकार)।
27 मार्च 2020
एस0ओ0 234 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए/नोट-05/2012/2147/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त, (सक्षम प्राधिकार)।
The 27th March 2020
S.O. 234 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Rajiv Kumar Notary Public, Buxar whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7291 /J dated-03.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-05/2012/2147/J) By Order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, Incharge Joint Secretary, (Competent Authority).
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23 जनवरी 2020
एस0ओ0 235 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री सुरेश प्रसाद नोटरी, दरभंगा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7459 दिनांक-08.10.12 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-48/03/537/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
23 जनवरी 2020
एस0ओ0 235 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-48/03/537/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।22 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 The 23rd January 2020
S.O. 235 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Suresh Prasad Notary Public, Darbhanga whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7459/J dated-08.10.12 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not(S)-48/03/537/J) By Order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary -Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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23 जनवरी 2020
एस0ओ0 236 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री नरेन्द्र कुमार, नोटरी, बिहारशरीफ, नालन्दा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-13556/जे0 दिनांक-07.12.1984 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-150/83/538/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
23 जनवरी 2020
एस0ओ0 236 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-150/83/538/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 23rd January 2020
S.O. 236 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Narendra Kumar Notary Public, Biharsharif whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.13556 /J dated-07.12.1984 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AB-150/83/538/J) By Order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary -Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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23 जनवरी 2020
एस0ओ0 237 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद मोदी, नोटरी, बांका का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के23 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-3047 दिनांक-02.07.2003 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-15/2000/536/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
23 जनवरी 2020
एस0ओ0 237 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-15/2000/536/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 23rd January 2020
S.O. 237 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Brajendra Prasad Mody Notary Public, Banka whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 3047 /J dated-02.07.2003 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-15/2000/536/J) By Order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary -Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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23 जनवरी 2020
एस0ओ0 238 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री विभूति भूषण सिंह, नोटरी, बांका का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-3297 दिनांक-12.06.1986 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-18/85/533/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
23 जनवरी 2020
एस0ओ0 238 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-18/85/533/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।24 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 The 23rd January 2020
S.O. 238 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Bibhuti Bhushan Singh Notary Public, Banka whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 3297/J dated12.06.1986 from the notary register maintained for Notaries under Section- 4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AB-18/85/533/J) By Order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary -Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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9 जनवरी 2020
एस0ओ0 239 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री अजय कुमार नोटरी, पटना का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-6920 दिनांक-15.09.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-3/2005/200/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
9 जनवरी 2020
एस0ओ0 239 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-3/2005/200/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 9th January 2020
S.O. 239 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Ajay Kumar, Notary Public, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 6920/J dated-15.09.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not(S)-03/2005/200/J) By Order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary -Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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9 जनवरी 2020
एस0ओ0 240 दिनांक 30 दिसम्बर 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री अखिलेश्वर भारती, नोटरी, बगहा, बेतिया का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7174 दिनांक-26.09.12 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम,25 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-100/2000/201/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
9 जनवरी 2020
एस0ओ0 240 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-100/2000/201/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, (सक्षम प्राधिकार)।
The 9th January 2020
S.O. 240 dated the 30th December 2020--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Akhileshwar Bharti, Notary Public, Bagha, West Champaran whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.-7174J dated-26.09.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-100/2000/201/J) By Order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary -Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority).
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वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचना
22 दिसम्बर 2020
सं0 कौन/भी-121/2003-231/सी--चारा घोटाला से संबंधित सी0बी0आई0 काण्ड सं0-64(ए)/96 पैट के नामजद अभियुक्त श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, देवघर सम्प्रति सेवानिवृत वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त के विरूद्ध माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-23.12.2017 एवं दिनांक-06.01.2018 को पारित आदेष/न्याय निर्णय में श्री भट्टाचार्य को I.P.C. की धारा-120B सह-पठित-420, 467, 468, 471 एवं 477A के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास एवं 5 लाख रूपये के अर्थदण्ड तथा P.C. Act, 1988 की धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(i)(C) & (d) के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास एवं 5 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा दी गयी।
उक्त पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-256/सी (अनु0) दिनांक 04.10.2018 द्वारा श्री भट्टाचार्य को कारण पृच्छा नोटिस प्रेषित किया गया। श्री भट्टाचार्य द्वारा अपने कारण पृच्छा जवाब में उल्लेख किया गया कि ''माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय द्वारा पारित आदेष के विरूद्ध उनके द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपील दायर किया गया है, जो स्वीकार कर ली गयी है एवं मेरी सजा को अपील की सुनवाई तक स्थगित की गयी है।'' श्री भट्टाचार्य द्वारा दिये जवाब में वर्णित तथ्यों की समीक्षा करते हुए विधि विभाग से परामर्ष प्राप्त की गयी। उक्त के आलोक में विधि विभाग द्वारा परामर्ष दिया गया कि ''माननीय उच्च न्यायालय के आदेष के अवलोकन से प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने श्री भट्टाचार्य की जमानत याचिका को सिर्फ इस आधार पर स्वीकार किया है कि श्री भट्टाचार्य ने माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा अधिरोपित दण्ड का आधा हिस्सा पूर्ण कर लिया है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने श्री भट्टाचार्य को ना तो दोषमुक्त किया है और न ही उनकी सजा कम की है। ऐसी स्थिति में Cr. Appeal (SJ) No. 196 of 2018, Subir Kumar Bhattacharya Versus The State of26 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 Jharkhand through CBI (AHD) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के दिनांक 20.07.2018 को पारित आदेष के उपरान्त, सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा सी0बी0आई0 काण्ड सं0-64 (ए)/96 पैट में बिहार पेंषन नियमावली के नियम-43 (ए) के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपित करने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होता है।''
वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री भट्टाचार्य का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया एवं बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-43 (ए) के तहत श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, देवघर सम्प्रति सेवानिवृत वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त के पूर्ण पेंषन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।
तत्पष्चात् उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्ष की मांग की गयी। जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा उक्त दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।
तदालोक में विभागीय अधिसूचना सं0-326/सी दिनांक-16.10.2019 द्वारा बिहार पेंषन नियमावली के नियम-43(ए) के तहत श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, देवघर सम्प्रति सेवानिवृत (सेवानिवृति की तिथि 30.09. 2014) के पूर्ण पेंषन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने संबंधी दण्ड संसूचित किया गया। उक्त अधिसूचना सं0-326/सी दिनांक-16.10.2019 द्वारा दिये गये दण्ड के विरूद्ध श्री भट्टाचार्य द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-4614/2020 दायर किया गया। जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-24.09.2020 को न्याय निर्णय पारित किया गया है। जिसका प्रभावी अंष निम्नवत् हैः-
"Having heard learned counsel for the parties, on going through the judgment relied on and considering the submissions made by learned counsel for the petitioner, this Court finds that the case of the petitioner is fully covered by the judgment of the Division Bench in the case of Nityanand kumar singh (supra). The relevant part of paragraph no.6 of the judgment is being quoted herein below for ready reference:
"6. …… The serious crime or grave misconduct under this provision, i.e. Rule 43(a) is not related to his conduct during service and/or service rendered on re-employment. It is a conduct expected of a pensioner in future after he is granted pension. Thus, there is clear distinction between the aim and object of Rule 43(a) and that of Rule 43(b). Both the provisions operate in different areas having different connotations. The decision under Rule 43(a) is not on account of any departmental proceeding or any judicial proceeding instituted when the Government servant was in service or instituted later in respect of an event which related to his service rendered before retirement or on re-employment …………….. On the other hand, the future good conduct mentioned in Rule 43(a) is good conduct expected of every Government servant even after superannuation. Such future conduct is not related to his service period at all." So far as the facts of the instant case is concerned, the order impugned has been passed under Rule 43(a) of the Bihar Pension Rules consequent to the petitioner's conviction in a criminal case with respect to an FIR/event of 1996 i.e. during his service period, the petitioner having superannuated on 30.09.2014.
Thus, in view of the facts stated above the Court finds that the case of the petitioner is fully covered by the judgment of the Division Bench in the case of Nityanand Kumar Singh (supra) and the order impugned having been passed under Rule 43(a) of the Bihar Pension Rules is not sustainable in law. The same is set aside.
The writ application stands allowed with all consequential benefits." माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेष/न्याय निर्णय के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिया जाता हैः-
1. श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य को बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43(ए) के तहत पूर्ण पेंषन एवं उपदान पर लगायी गयी रोक से संबंधित निर्गत अधिसूचना सं0-326/सी दिनांक- 16.10.2019 को निरस्त किया जाता है। 2. चारा घोटाला से संबंधित आपराधिक काण्ड सं0-64(ए)/96 पैट में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-23.12.2017 एवं 06.01.2018 को दोषी एवं दंडित किये जाने के कारण श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, देवघर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत कारण पृच्छा नोटिस जारी कर अलग से कार्रवाई की जायेगी तथा इसके फलाफल से श्री भट्टाचार्य का पेंषन एवं उपदान निर्धारित होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।27 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ आदेश 16 दिसम्बर 2020 सं0 के/कारा/रा0प0-31/07-8957--बिहार, कारा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों की सेवाएँ उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 (छः) में अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती है :-
| क्र0 | काराधीक्षक का नाम | मूल कोटि का वरीयता क्रमांक | काराधीक्षक के पद पर नियुक्ति/योगदान की तिथि | नियुक्ति का श्रोत | सम्पुष्टि की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | श्री विपिन कुमार | 27 | 10.02.2017 | प्रोन्नति | 10.02.2019 |
| 2. | श्री अमरजीत सिंह | 30 | 23.10.2017 | प्रोन्नति | 23.10.2019 |
| 3. | श्री धर्मेन्द्र कुमार | 33 | 05.03.2018 | प्रोन्नति | 05.03.2020 |
आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0) ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 35—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in28 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020
भाग-9-ख
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। —————
सूचना ------
No. 1398--I, Binita Mishra, resident of Village-Jalsain & P.O.+P.S.-Rudrapur, Madhubani, declare that ShrijalMohankumar Mishra is my daughter and her above name is mentioned in the Birth Certificate issued by MCA, Government of Maharashtra dated 26.06.2018. Now, I want to change my daughter's name as Shrijal Mishra only as per affidavit No. 1866dated 16.03.2020.
Binita Mishra.
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No. 1399--I, Ruchi Kumari, W/o Tusar Sinha R/o H. No. NY/118-E, New Yarpur, Janta Road, Professor Colony, Gardanibagh, Patna have changed my name to Ruchi Shrivastava for all purposes vide affidavit no. 1368 Dt. 17.06.2020.
Ruchi Kumari.
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स्ं0 1400-मैं राजमणी कुमारी झा, पिता श्री कृष्णानन्द झा, पति-शिवाकान्त झा, ग्राम+पो0-बैजानी, थाना+प्रखण्ड-जगदीशपुर, जिला-भागलपुर, शपथपत्र संख्या 45 दिनांक 08.10.2020 द्वारा घोषणा करती हूॅं कि मेरे मैट्रिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम राजमणी कुमारी दर्ज है, जबकि मेरा सही नाम राजमणी कुमारी झा है।
राजमणी कुमारी झा। No. 1407--I, SUNIL KUMAR DAS, S/o-Shri Mahendra Chunihara, R/o-Village- Sultanpur Bhitthi, P.O-Fatepur, P.S.-Sabour, Distt-Bhagalpur, Pin Code-813210 (Bihar) declared that I am known as only "SUNIL KUMAR" of Affidavit before Executive Magistrate Bhagalpur No-1128 Dated-20.02.2009, Notary Public Bhagalpur No-187 Dated 04.10.2013 as well as Affidavit Notary Public Bhagalpur No-26 Dated-13.12.2019.
DPO (E) Education, Bhagalpur has issued "NOC" vide letter No. 801 Dated 15.02.2020. My Caste, Religion etc are not effected from this Affidavit.
SUNIL KUMAR DAS.
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 35—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in29 बिहार गजट, 30 दिसम्बर 2020
बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-50/2019--8827 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------- संकल्प 14 दिसम्बर 2020
चूँकि बिहार-राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपूरक मो0 हदीस नाज द्वारा मंडल कारा, मुंगेर में आपूरित सामग्रियों के विपत्र का भुगतान लंबित रखे जाने में श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गई है। उनका यह कृत्य बिहार कारा हस्तक-2012, बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम-184 एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) (2) के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।
2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय। 3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, विषेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 35—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in