;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध
11 ;बपकरू19द्ध 1;बपकरू21द्ध42 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू21द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू29द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू29द्ध
श्रम श्रम श्रम श्रम संसाधनसंसाधनसंसाधनसंसाधन विभागविभागविभागविभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना ૨૮ fnશ્રચ્cj ૨૦૨૦
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ एसीस-01/नि॰-48/2015एसीस-01/नि॰-48/2015एसीस-01/नि॰-48/2015एसीस-01/नि॰-48/2015----158158158158—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ''बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (डायनेमिक ए॰सी॰पी॰) प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ''बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (डायनेमिक ए॰सी॰पी॰) ''बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (डायनेमिक ए॰सी॰पी॰) ''बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (डायनेमिक ए॰सी॰पी॰) नियमावली, 2017'' नियमावली, 2017'' नियमावली, 2017'' नियमावली, 2017'' में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-
1111.... संक्षिप्त संक्षिप्त संक्षिप्त संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभनाम, विस्तार एवं प्रारंभनाम, विस्तार एवं प्रारंभनाम, विस्तार एवं प्रारंभ । -
ैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (डायनेमिक (डायनेमिक (डायनेमिक (डायनेमिक (1) यह नियमावली ''बिहार कर्मचारी राज्य एलोप''बिहार कर्मचारी राज्य एलोप''बिहार कर्मचारी राज्य एलोप''बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी ैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी ैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी ए॰सी॰पी॰) (संशोधन) नियमावली, 2020'' कही जा सकेगी। ए॰सी॰पी॰) (संशोधन) नियमावली, 2020'' ए॰सी॰पी॰) (संशोधन) नियमावली, 2020'' ए॰सी॰पी॰) (संशोधन) नियमावली, 2020''
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू29द्ध
૨૮ fnશ્રચ્cj ૨૦૨૦
सं॰ एसीस-01/नि॰-48/2015-159/ अधिसूचना सं॰ 158. दिनांक 28 दिसम्बर 2020 का निम्नालिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधि—त पाठ समझा जायेगा।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से, मिहिरमिहिरमिहिरमिहिर कुमार सिंह,कुमार सिंह,कुमार सिंह,कुमार सिंह, सरकार के सरकार के सरकार के सरकार के प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान सचिवसचिवसचिवसचिव।।।।
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The 28th December 2020
No.-ESIS-01/NI.-48/2015-158—In exercise of the powers conferred by the proviso under Article 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for giving Dynamic A.C.P in The Bihar Employees state Insurance Allopathic Medical officers Service Cadre working under Employees State Insurance Scheme :-
PART-1
1. Short title, extent and commencement.—
(1) These rules may be called the Bihar Employees State Allopathic Insurance Medical officers (Dynamic A.C.P) (Amendment) Rules, 2020.
(2) It shall extent to the whole of the state of Bihar. (3) It shall come into force at once.