निबंधन संख्या पी0टी0-40 बिहार गजट
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-86 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची पृष्ठ
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 87-87 पूरक
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पूरक-क 88-882 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।
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विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
27 मार्च 2020
एस0ओ0 1 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-36/जे0, दिनांक-04.01.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जय प्रकाश सिन्हा अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.01.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री जय प्रकाश सिन्हा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना | 04.01.2001 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-105/92/2146/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।
27 मार्च 2020
एस0ओ0 1 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-105/92/2146/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।
The 27th March 2020
S.O. 1 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jai Prakash Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 36/J dated 04.01.2001 to practice as notary again for the next five year from 04.01.2019.
3 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021| N ame of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Jai Prakash Sinha | Advocate-cum- Notary Civil Court Patna | 04.01.2001 | B.A. L.L.B. | Patna Distt.- |
(File no. -A/Not-105/92/2146/J) By order of the Governor of Bihar] Balram Mandal, In charge Joint Secretary (Competent Authority).
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27 मार्च 2020
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री जनार्दन प्रसाद सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, जगदीशपुर, भोजपुर | 30.11.1996 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर अनुमंडल क्षेत्र |
एस0ओ0 2 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5692/जे0, दिनांक-30.11.1996 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जनार्दन प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-30.11.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। लेख्य प्रमाणक आवासीय / पंजी में नाम व्यवसायिक पता अंकित होने की तिथि ।
(सं0 सं0-ए0/नोट-07/94/2141/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।
27 मार्च 2020
एस0ओ0 2 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-07/94/2141/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।
The 27th March 2020
S.O. 2 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Janardan Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 5692/J dated 30.11.1996 to practice as notary again for the next five year from 30.11.20174 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Janardan Prasad Singh | Advocate-cum- Notary Sub-Divisional Civil Court, Jagdishpur, Bhojpur | 30.11.96 | B.Sc. L.L.B. | Jagdishpur, subdivisional under Bhojpur District |
(File no. -A/Not-07/94/2141/J) By order of the Governor of Bihar] Balram Mandal, In charge Joint Secretary (Competent Authority).
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2 जून 2020
एस0ओ0 3 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3352/जे0, दिनांक-24.07.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो॰ इरफान खान, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.07.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मो॰ इरफान खान | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा | 24.07.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | नालंदा (बिहारशरीफ) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट॰(एस॰)-33/2001/3142/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
2 जून 2020
एस0ओ0 3 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट॰(एस॰)-33/2001/3142/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 2nd June 2020
S.O. 3 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md.Irfan Khan and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-5 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Md. Irfan Khan | Advocate-cum- Notary Civil Court Biharsharif, Nalanda. | 24-07-03 | B.A L.L.B | Nalanda (BiharSharif) Distt.- |
8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3352/J dated 24-07-03 to practice as notary again for the next five year from 24-07-2018 Name of Notary
(File no. -A/Not-(S)-33/2001/3142/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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1 जून 2020
एस0ओ0 4 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3890/जे0, दिनांक-06.09.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनिल कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-06.09.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अनिल कुमार सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया | 06.09.2003 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-40/01/3166/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
1 जून 2020
एस0ओ0 4 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-40/01/3166/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 1st June 2020
S.O. 4 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anil Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-6
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Anil Kumar Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Gaya | 06.09.2003 | B.Sc. L.L.B. | Gaya Distt.- |
बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3890/J dated 06.09.03 to practice as notary again for the next five year from 06.09.2018 Name of Notary
(File no. -A/Not(S)-40/01/3166/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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1 जून 2020
एस0ओ0 5 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7291/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती मंजू कुमारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय/ व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्रीमती मंजू क मारी ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बक्सर | 03.10.2012 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | बक्सर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट॰-06/2012/3148/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
1 जून 2020
एस0ओ0 5 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट॰-06/2012/3148/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 1st June 2020
S.O. 5 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shrimati Manju Kumari and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law7 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 Department Notification No. 7291/J dated 03-10-2012 to practice as notary again for the next five year from 03-10-2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shrimati Manju Kumari | Advocate-cum- Notary Civil Court Buxar | 03-10-2012 | B.Sc. L.L.B | Buxar Distt.- |
(File no. -A/Not-06/2012/3148/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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1 जून 2020
एस0ओ0 6 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1153/जे0, दिनांक-21.03.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनंत कुमार राय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.03.2020 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अनंत कुमार राय | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, रोसड़ा, जिला-समस्तीपुर | 21.03.1994 | बी0ए0 बी0एल0 | रोसड़ा अनुमंडल जिला-समस्तीपुर |
(सं0 सं0-ए0/नोट-102/92/3167/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
1 जून 2020
एस0ओ0 6 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-102/92/3167/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 1st June 2020
S.O. 6 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anant Kumar Ray and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1153/J dated 21.03.1994 to practice as notary again for the next five year from 21.03.20208 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Anant Kumar Ray | Advocate-cum- Notary Sub-divisional Court, Rosera (Dist-Samastipur) | 21.03.1994 | B.A. B.L. | Rosera Sub- division Distt.-Samastipur |
(File no. -A/Not-102/92/3167/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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1 जून 2020
एस0ओ0 7 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4742/जे0, दिनांक-24.11.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरविन्द कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.11.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अरविन्द क मार ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया | 24.11.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-109/2000/3175/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
1 जून 2020
एस0ओ0 7 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-109/2000/3175/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 1st June 2020
S.O. 7 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arvind Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department9 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 Notification No.4742/J dated- 24-11-2003 to practice as notary again for the next five year from 24.11.2018
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arvind Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court Gaya | 24-11-2003 | B.A L.L.B | Gaya Distt.- |
(File no. -A/Not-109/2000/3175/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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1 जून 2020
एस0ओ0 8 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5565/जे0, दिनांक-17.11.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जय नारायण सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-17.11.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री जय नारायण सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया | 17.11.2008 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस0)/04/02/3162/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
1 जून 2020
एस0ओ0 8 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस0)/04/02/3162/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 1st June 2020
S.O. 8 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jay Narayan Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4)10 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 5565/J dated- 17-11-2008 to practice as notary again for the next five year from-17-11-2018
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Jay Narayan Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Gaya | 17-11-2018 | B.A L.L.B | Gaya Distt.- |
(File no. -A/Not-(S)04/02/3162/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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22 मई 2020
एस0ओ0 9 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2847/जे0, दिनांक-19.08.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रताप अरूण कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-19.08.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री प्रताप अरूण क मार ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, वीरपुर (सुपौल) | 19.08.2002 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | वीरपुर अनुमंडल जिला-सुपौल |
(सं0 सं0-ए0/नोट-83/2000./3091/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
22 मई 2020
एस0ओ0 9 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-83/2000./3091/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 22nd May 2020
S.O. 9 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pratap Arun Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law11 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Pratap Arun Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court Birpur (Supaul) | 19-08-02 | B.A L.L.B | Birpur Subdivision |
(File no. -A/Not83/2000/3091/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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1 जून 2020
एस0ओ0 10 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5149/जे0, दिनांक-23.12.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रामजी सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.12.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रामजी सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया | 23.12.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस0)/25/01/3163/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
1 जून 2020
एस0ओ0 10 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस0)/25/01/3163/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 1st June 2020
S.O. 10 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramji Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department12 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 Notification No. 5149/J dated- 23-12-2003 to practice as notary again for the next five year from23-12-2018
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ramji Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Gaya | 23-12-2003 | B.A L.L.B | Gaya Distt.- |
(File no. -A/Not-(S)25/01/3163/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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1 जून 2020
एस0ओ0 11 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3888/जे0, दिनांक-26.08.04 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कपिल प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.08.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कपिल प्रसाद अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, टेकारी (गया) | 26.08.04 | बी0ए0 बी0एल0 | टेकारी अनुमंडल जिला गया |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-36/02/3164/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
1 जून 2020
एस0ओ0 11 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-36/02/3164/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 1st June 2020
S.O. 11 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kapil Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department13 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Kapil Prasad | Advocate-cum- Notary Subdivisional Court, Tekari | 26.08.2004 | B.A. B.L. | Tekari Subdivision Distt.-Gaya |
(File no. -A/Not-(S)-36/02/3164/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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23 जनवरी 2020
एस0ओ0 12 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1545/जे0, दिनांक-20.05.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री श्याम देव ठाकुर, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-20.05.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री श्याम देव ठाकुर, | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बांका | 20.05.2003 | बी0कॉम0 एल0एल0बी0 | बांका जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-03/2001/535/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।
23 जनवरी 2020 एस0ओ0 12 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-03/2001/535/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।
The 23rd January 2020
S.O. 12 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shyam Deo Thakur and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4)14 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No1545/J dated 20.05.2003 to practice as notary again for the next five year from 20.05.2018
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shyam Deo Thakur | Advocate-cum- Notary Civil Court Banka | 20.05.2003 | B.Com. L.L.B. | Banka Distt.- |
(File no. -A/Not(S)-03/2001/535/J) By order of the Governor of Bihar Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).
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1 जून 2020
एस0ओ0 13 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-410/जे0, दिनांक-06.02.04 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रमोद कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-06.02.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री प्रमोद कुमार सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया | 06.02.04 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-24/01(खंड)/3165/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
1 जून 2020 एस0ओ0 13 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-24/01(खंड)/3165/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 1st June 2020
S.O. 13 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pramod Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4)15 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 410/J dated 06.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 06.02.2019.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Pramod Kumar Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Gaya | 06.02.04 | B.Sc. L.L.B. | Gaya Distt.- |
(File no. -A/Not(S)24/01(Khand)/3165/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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7 जनवरी 2020
एस0ओ0 14 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4644/जे0, दिनांक-18.10.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ईश्वर प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-18.10.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री ईश्वर प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालन्दा | 18.10.2004 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | नालन्दा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-33/2002/111/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।
7 जनवरी 2020
एस0ओ0 14 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-33/2002/111/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।16 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 The 7th January 2020
S.O. 14 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ishwar Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4644/J dated 18.10.2004 to practice as notary again for the next five year from 18.10.2019
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ishwar Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Biharsharif, Nalanda | 18.10.2004 | B.Sc. L.L.B. | Nalanda Distt.- |
(File no. -A/Not(S)-33/2002/111/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).
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3 जनवरी 2020
एस0ओ0 15 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-250/जे0, दिनांक-12.01.1982 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुरेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.01.2020 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुरेन्द्र पाण्डेय | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बगहा, प0 चम्पारण | 12.01.1982 | एम0ए0 बी0एल0 | बगहा अनुमंडल, प0 चम्पारण जिलान्तर्गत |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-132/81/15/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।17 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 3 जनवरी 2020 एस0ओ0 15 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-132/81/15/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।
The 3rd January 2020
S.O. 15 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Surendra Pandy and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 250/J dated 12.01.1982 to practice as notary again for the next five year from 12.01.2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Surendra Pandy | Advocate-cum- Notary Sub divisional Civil Court, Bagha, West Champaran | 12.01.1982 | M.A. B.L. | Bagha Sub divisional under West Champaran District |
(File no. -A/Not-A/A.B.-132/81/15/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).
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20 फरवरी 2020
एस0ओ0 16 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4143/जे0, दिनांक-10.09.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संजय प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका18 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-10.09.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री संजय प्रसाद सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बांका | 10.09.2004 | बी0कॉम0 एल0एल0बी0 | बांका जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-22/2001/1232/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।
20 फरवरी 2020
एस0ओ0 16 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-22/2001/1232/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।
The 20th February 2020
S.O. 16 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sanjay Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4143/J dated 10.09.2004 to practice as notary again for the next five year from 10.09.2019.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sanjay Prasad Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Banka | 10.09.2004 | B.Com L.L.B. | Banka Distt.- |
(File no. -A/Not(S)-22/2001/1232/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).
--------
9 जनवरी 2020
एस0ओ0 17 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना19 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 संख्या-1511/जे0, दिनांक-14.05.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनिल कुमार मिश्रा अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.05.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अनिल कुमार मिश्रा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बाँका | 14.05.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | बाँका जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-101/2000/204/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।
9 जनवरी 2020
एस0ओ0 17 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-101/2000/204/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।
The 9th January 2020
S.O. 17 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anil Kumar Mishra and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1511/J dated 14.05.2003 to practice as notary again for the next five year from 14.05.2018
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Anil Kumar Mishra | Advocate-cum- Notary Civil Court Banka | 14.05.2003 | B.A. L.L.B. | Banka Distt.- |
(File no. -A/Not-101/2000/204/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).
20 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 19 फरवरी 2020एस0ओ0 18 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-11879/जे0, दिनांक-29.10.1983 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.10.16 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर | 29.10.1983 | बी0ए0 बी0एल0 | समस्तीपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-127/83/1200/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।
19 फरवरी 2020
एस0ओ0 18 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-127/83/1200/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।
The 19th February 2020
S.O. 18 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Nawal Kishore Pd. Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 11879/J dated 29-10-1983 to practice as notary again for the next five year from 29-10-2016
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Nawal Kishore Pd. Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Samastipur | 29.10.1983 | B.A. B.L. | Samastipur Distt.- |
(File no. -A/A.B.-127/83/1200/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).
21 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 20 फरवरी 2020 एस0ओ0 19 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वाराप्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4337/जे0, दिनांक-23.09.04 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ई0एन0 फ्रैंक, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.09.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री ई0एन0 फ्रैंक | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बगहा, प0 चम्पारण | 23.09.04 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | बगहा अनुमंडल (प0 चम्पारण) जिलान्तर्गत |
(सं0 सं0-ए0/नोट-11/02/1229/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।
20 फरवरी 2020
एस0ओ0 19 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-11/02/1229/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।
The 20th February 2020
S.O. 19 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri E.N. Frank and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4337/J dated 23.09.04 to practice as notary again for the next five year from 23.09.201922 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri E.N. Frank | Advocate-cum- Notary Sub-divisional Civil Court Bagha, W. Champaran | 23.09.04 | M.A. L.L.B. | Bagha Sub- divisional Distt.- West Champaran |
(File no. -A/Not-11/02/1229/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).
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12 जून 2020
एस0ओ0 20 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3007/जे0, दिनांक-25.06.08 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री उपेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.06.18 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री उपेन्द्र प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनु0 न्यायालय, शेरघाटी | 25.06.08 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-10/2001/3568/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
12 जून 2020
एस0ओ0 20 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-10/2001/3568/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 12th JUne 2020
S.O. 20 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Upendra Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-23 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Upendra Prasad | Advocate-cum- Notary Subdivisional Court Sherghati | 25-06-08 | M.A. L.L.B. | Sherghati subdivisional under Gaya Distrit |
8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3007/J dated 25-06-08 to practice as notary again for the next five year from 25-06-18 Name of Notary
(File no. -A/Not(S)-10/2001/3568/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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23 जनवरी 2020
एस0ओ0 21 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-846/जे0, दिनांक-04.03.1997 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सरयू प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.03.2020 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सरयू प्रसाद सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद | 04.03.1997 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | औरंगाबाद जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(भी)-05/07/534/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।
23 जनवरी 2020
एस0ओ0 21 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(भी)-05/07/534/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव।24 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 The 23rd January 2020
S.O. 21 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Saryoo Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 846/J dated 04.03.1997 to practice as notary again for the next five year from 04.03.2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Saryoo Prasad Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Aurangabad | 04.03.1997 | B.A. L.L.B. | Aurangabad Distt.- |
(File no. -A/Not(V)-05/07/534/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).
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12 जून 2020
एस0ओ0 22 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3728/जे0, दिनांक-26.08.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम अवधेश चौधरी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.08.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राम अवधेश चौधरी | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, आरा, भोजपुर | 26.08.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | भोजपुर (आरा) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-54/2001/3578/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
12 जून 2020
एस0ओ0 22 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-54/2001/3578/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।25 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021
The 12th June 2020
S.O. 22 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Awdhesh Chaudhary and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3728/J dated 26.08.2003 to practice as notary again for the next five year from 26.08.2018
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ram Awdhesh Chaudhary | Advocate-cum- Notary Civil Court Ara, Bhojpur | 26.08.2003 | B.A. L.L.B. | Bhojpur (Ara) Distt.- |
(File no. -A/Not(S)-54/2001 /3578/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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12 जून 2020
एस0ओ0 23 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1110/जे0, दिनांक-31.03.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री हरिनारायण प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-31.03.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री हरिनारायण प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा | 31.03.2003 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | नालंदा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-27/2001/3579/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
12 जून 2020
एस0ओ0 23 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-27/2001/3579/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।26 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 The 12th June 2020
S.O. 23 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Hari Narayan Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1110/J dated 31.03.2003 to practice as notary again for the next five year from 31.02.2018
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Hari Narayan Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Biharsharif, | 31.03.2003 | B.Sc. L.L.B. | Nalanda (Biharsharif) Distt.- |
(File no. -A/Not (S)27/2001/3579/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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3 जून 2020
एस0ओ0 24 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2896/जे0, दिनांक-14.06.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ईश्वर चन्द्र सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.06.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री ईश्वर चन्द्र सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, आरा, भोजपुर | 14.06.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | भोजपुर (आरा) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-90/2002/3266/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
3 जून 2020
एस0ओ0 24 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-90/2002/3266/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।27 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021
The 3rd June 2020
S.O. 24 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ishwar Chandra Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2896/J dated 14.06.04 to practice as notary again for the next five year from 14-06-2019
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ishwar Chandra Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Bhojpur (Ara) | 14.06.04 | B.A. L.L.B. | Bhojpur (Ara) Distt.- |
(File no. -A/Not(S)-90/2002/3266/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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3 जून 2020
एस0ओ0 25 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3718/जे0, दिनांक-18.08.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री दिलीप कुमार अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-18.08.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री दिलीप क मार ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, हिलसा नालंदा | 18.08.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | नालंदा जिलान्तर्गत हिलसा अनुमंडल |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-27/2002/3267/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
3 जून 2020
एस0ओ0 25 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-27/2002/3267/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।28 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021
The 3rd June 2020
S.O. 25 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dilip Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3718/J dated 18.08.2004 to practice as notary again for the next five year from 18.08.2019
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Dilip Kumar | Advocate-cum- Notary Subdivisional Civil Court Hilsa, Nalanda | 18.08.2004 | B.Sc. L.L.B. | Hilsa Subdivision under Nalada District |
(File no. -A/Not(S)-27/2002/3267/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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2 जून 2020
एस0ओ0 26 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3115/जे0, दिनांक-07.07.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ईश्वर चन्द्र, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-07.07.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री ईश्वर चन्द्र | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ | 07.07.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पूर्णियाँ जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-92/2000/3141/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
2 जून 2020
एस0ओ0 26 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-92/2000/3141/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।29 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021
The 2nd June 2020
S.O. 26 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ishwar Chandra and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3115/J dated 07-07-2004 to practice as notary again for the next five year from 07-07-2019
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ishwar Chandra | Advocate-cum- Notary Civil Court Purnea | 07-07-2004 | B.A L.L.B | Purnea Distt.- |
(File no. -A/Not-92/2000/3141/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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27 मार्च 2020
एस0ओ0 27 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7353/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने क लिए े प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अशोक क मार सिंह ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा | 04.10.2012 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | नालन्दा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-56/2003/2144/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।
27 मार्च 2020
एस0ओ0 27 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-56/2003/2144/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।30 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 The 27th March 2020
S.O. 27 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ashok Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7353/J dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ashok Kumar Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Biharsharif, Nalanda | 04.10.2012 | B.Sc. L.L.B. | Nalanda Distt.- |
(File no. -A/Not(S)-56/2003 /2144/J) By order of the Governor of Bihar, Balram Mandal, In charge Joint Secretary (Competent Authority).
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27 मार्च 2020
एस0ओ0 28 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1392/जे0, दिनांक-02.05.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रवि शेखर प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-02..05.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रवि शेखर प्रसाद सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बाढ़, पटना | 02.05.03 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पटना जिलान्तर्गत बाढ़ अनुमंडल |
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2001/2145/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।31 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 27 मार्च 2020 एस0ओ0 28 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2001/2145/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।
The 27th March 2020
S.O. 28 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ravi Shekhar Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1392/J dated 02.05.03 to practice as notary again for the next five year from 02.05.18
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ravi Shekhar Prasad Singh | Advocate-cum- Notary Sub-divisional Civil Court, Barh, Patna | 02.05.03 | B.A. L.L.B. | Barh Sub- divisional under Patna District |
By order of the Governor of Bihar,
Balram Mandal, In charge Joint Secretary (Competent Authority).
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1 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 29 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5270/जे0, दिनांक-24.10.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शम्भु प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.10.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शम्भु प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, कटिहार | 24.10.2008 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | कटिहार जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2003/5535/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।32 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 1 अक्तूबर 2020 एस0ओ0 29 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2003/5535/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 1st October 2020
S.O. 29 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shambhu Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 5270/J dated 24.10.2008 to practice as notary again for the next five year from 24.10.2018
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shambhu Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Kaihar | 24.10.2008 | B.Sc. L.L.B. | Katihar Distt.- |
(File no. -A/Not-08/2003/5535/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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27 मार्च 2020
एस0ओ0 30 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7291/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बक्सर | 03.10.2012 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | बक्सर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-04/2004/2142/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।33 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 27 मार्च 2020 एस0ओ0 30 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-04/2004/2142/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।
The 27th March 2020
S.O. 30 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Narendra Bahadur Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7291/J dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Narendra Bahadur Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Buxar | 03.10.2012 | B.Sc. L.L.B. | Buxar Distt.- |
(File no. -A/Not(S)-04/2004/2142/J) By order of the Governor of Bihar,
Balram Mandal, In charge Joint Secretary (Competent Authority).
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12 जून 2020
एस0ओ0 31 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5361/जे0, दिनांक-23.10.1989 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कमलेश प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.10.2016 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कमलेश प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद | 23.10.1989 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | जहानाबाद जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी-54/87/3553/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।34 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 12 जून 2020 एस0ओ0 31 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी-54/87/3553/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 12th June 2020
S.O. 31 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kamlesh Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 5361/J dated 23.10.1989 to practice as notary again for the next five year from 23.10.2016
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Kamlesh Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Jehanabad | 23.10.1989 | B.A. L.L.B. | Jehanabad Distt.- |
(File no. -A/A.B.-54/87 /3553/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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18 जून 2020
एस0ओ0 32 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7354/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री भाषानंद प्रसाद अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री भाषानंद प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, खगड़िया | 04.10.2012 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | खगड़िया जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-29/2012/3703/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।35 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 18 जून 2020 एस0ओ0 32 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-29/2012/3703/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 18th June 2020
S.O. 32 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bhashanand Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7354/J dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bhashanand Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Khagaria | 04.10.2012 | B.Sc. L.L.B. | Khagaria Distt.- |
(File no. -A/A.J.-29/2012/3703/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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12 जून 2020
एस0ओ0 33 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7355/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, आरा, भोजपुर | 04.10.2012 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | भोजपुर (आरा) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-03/2002/3567/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।36 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 12 जून 2020 एस0ओ0 33 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-03/2002/3567/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 12th June 2020
S.O. 33 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Narendra Pratap Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7355/J dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2017.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Narendra Pratap Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Ara, Bhojpur | 04.10.2012 | B.Sc. L.L.B. | Bhojpur (Ara) Distt.- |
(File no. -A/Not(S)-03/2002 /3567/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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12 जून 2020
एस0ओ0 34 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7427/जे0, दिनांक-05.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरूण कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अरूण कुमार अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया | 05.10.12 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-45/02/3577/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।37 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 12 जून 2020 एस0ओ0 34 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-45/02/3577/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 12th June 2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arun Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court Gaya | 05.10.2012 | B.A. L.L.B. | Gaya Distt.- |
S.O. 34 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arun Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7427/J dated 05.10.12 to practice as notary again for the next five year from 05.10.2017 Name of Notary
(File no. -A/Not(S)-45/02/3577/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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12 जून 2020
एस0ओ0 35 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-523/जे0, दिनांक-17.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्राण जीवन झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-17.02.19 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री प्राण जीवन झा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बांका | 17.02.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | बांका जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-38/2001/3576/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।38 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 12 जून 2020 एस0ओ0 35 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-38/2001/3576/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 12th June 2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Pran Jiwan Jha | Advocate-cum- Notary Civil Court Banka | 17.02.2004 | B.A. L.L.B. | Banka Distt.- |
S.O. 35 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pran Jiwan Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 523/J dated 17.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 17.02.2019 Name of Notary
(File no. -A/Not(S)-38/2001 /3576/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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12 जून 2020
एस0ओ0 36 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3120/जे0, दिनांक-08.07.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ओम प्रकाश चौबे, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.07.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री ओम प्रकाश चौबे | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, अरेराज, मोतिहारी | 08.07.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | अरेराज अनुमंडल (पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत) |
(सं0 सं0-ए0/नोट-22/2001/3573/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।39 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 12 जून 2020 एस0ओ0 36 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-22/2001/3573/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 12th June 2020
S.O. 36 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Om Prakash Chaubey and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3120/J dated 08.07.2004 to practice as notary again for the next five year from 08.07.2019
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Om Prakash Chaubey | Advocate-cum- Notary Subdivisional Civil Court Areraj, Motihari | 08.07.2004 | B.A. L.L.B. | Areraj Sub- divisional Under East Champaran District |
(File no. -A/Not-22/2001/3573/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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12 जून 2020
एस0ओ0 37 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1066/जे0, दिनांक-23.03.96 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सत्य नारायण सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.03.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। लेख्य प्रमाणक आवासीय /
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सत्य नारायण सिन्हा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी | 23.03.1996 | एम0ए0 बी0एल0 | सीतामढ़ी जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-23/1993/3574/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।40 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 12 जून 2020 एस0ओ0 37 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-23/1993/3574/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 12th June 2020
S.O. 37 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Satya Narain Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1066/J dated 23.03.96 to practice as notary again for the next five year from 23.03.2019
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Satya Narain Sinha | Advocate-cum- Notary Civil Court Sitamarhi | 23.03.1996 | M.A. B.L. | Sitamarhi Distt.- |
(File no. -A/Not-23/1993/3574/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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12 जून 2020
एस0ओ0 38 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-710/जे0, दिनांक-09.03.1987 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कुमार रणविजय सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-09.03.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कुमार रणविजय सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद | 09.03.1987 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | जहानाबाद जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-8/85 (पार्ट-1)-/3575/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।41 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 12 जून 2020 एस0ओ0 38 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-8/85 (पार्ट-1)-/3575/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 12th June 2020
S.O. 38 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kumar Ranvijay Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 710/J dated 09.03.1987 to practice as notary again for the next five year from 09.03.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Kumar Ranvijay Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Jehanabad | 09.03.1987 | B.A. L.L.B. | Jehanabad Distt.- |
(File no. -A/A.B.-8/85(Part-I) /3575/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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5 नवम्बर 2020
एस0ओ0 39 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-655/जे0, दिनांक-25.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.02.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राजेन्द्र सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, अरवल | 25.02.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | अरवल जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-66/2001/6116/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।42 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 5 नवम्बर 2020 एस0ओ0 39 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-66/2001/6116/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 5th November 2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rajendra Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Arwal | 25.02.2004 | B.A. L.L.B. | Arwal Distt.- |
S.O. 39 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajendra Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 655/J dated 25.02.04 to practice as notary again for the next five year from 25.02.2019 Name of Notary
(File no. -A/Not(s)-66/2001/6116/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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12 जून 2020
एस0ओ0 40 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2859/जे0, दिनांक-20.08.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अभय कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-20.08.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अभय कुमार सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया | 20.08.02 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-24/2000/3569/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।43 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 12 जून 2020 एस0ओ0 40 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-24/2000/3569/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 12th June 2020
S.O. 40 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Abhay Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2859/J dated 20.08.02 to practice as notary again for the next five year from 20.08.17
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Abhay Kumar Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Gaya | 20.08.02 | B.A. L.L.B. | Gaya Distt.- |
(File no. -A/Not-24/2000/3569/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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5 नवम्बर 2020
एस0ओ0 41 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-566/जे0, दिनांक-19.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-19.02.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री प्रमोद कुमार सिन्हा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुंगेर | 19.02.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | मुंगेर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-37/2001/6118/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।44 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 5 नवम्बर 2020 एस0ओ0 41 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-37/2001/6118/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 5th November 2020
S.O. 41 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pramod Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 566/J dated 19.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 19.02.2019
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Pramod Kumar Sinha | Advocate-cum- Notary Civil Court Munger | 19.02.2004 | B.A. L.L.B. | Munger Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-37/2001./6118/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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5 नवम्बर 2020
एस0ओ0 42 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4276/जे0, दिनांक-30.09.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-30.09.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राजेन्द्र प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद | 30.09.2003 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | औरंगाबाद जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-34/2001/6117/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।45 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 5 नवम्बर 2020 एस0ओ0 42 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-34/2001/6117/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 5th November 2020
S.O. 42 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajendra Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4276/J dated 30.09.2003 to practice as notary again for the next five year from 30.09.2018
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rajendra Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Aurangabad. | 30-09-2003 | M.A. L.L.B. | Aurangabad Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-34/2001/6117/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 43 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1547/जे0, दिनांक-20.05.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री पद्माकर कुमार वर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-20.05.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री पद्माकर क मार वर्मा ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनु0 न्यायालय, खड़गपुर | 20.05.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | खड़गपुर अनुमंडल जिला-मुंगेर |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-07/2001/5697/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।46 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 13 अक्तूबर 2020 एस0ओ0 43 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-07/2001/5697/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 13th October 2020
S.O. 43 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Padmakar Kumar Verma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1547/J dated 20.05.2003 to practice as notary again for the next five year from 20.05.2018
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Padmakar Kumar Verma | Advocate-cum- Notary S.D.M. Court Kharagpur | 20.05.2003 | B.A. L.L.B. | Kharagpur Subdivisional Distt.-Munger |
(File no. -A/Not(S)-07/2001/5697/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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22 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 44 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7291/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सियाराम मिश्रा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सियाराम मिश्रा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बक्सर | 03.10.2012 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | बक्सर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-08/2004/5961/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।47 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021
22 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 44 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-08/2004/5961/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 22nd October 2020
S.O. 44 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Siya Ram Mishra and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7291/J dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Siya Ram Mishra | Advocate-cum- Notary Civil Court Buxar | 03.10.2012 | B.Sc. L.L.B. | Buxar Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-08/2004/5961/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 45 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2025/जे0, दिनांक-31.05.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कृष्ण किशोर प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-31.05.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कृष्ण किशोर प्रसाद, | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, भागलपुर | 31.05.2000 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | भागलपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-17/1997/5701/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।48 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 13 अक्तूबर 2020 एस0ओ0 45 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-17/1997/5701/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 13th October 2020
S.O. 45 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Krishna Kishore Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2025/J dated 31.05.2000 to practice as notary again for the next five year from 31.05.2018
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Krishna Kishore Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Bhagalpur | 31.05.2000 | B.A. L.L.B. | Bhagalpur Distt.- |
(File no. -A/Not-17/1997/5701/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 46 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7427/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनिरूद्ध प्रसाद मालाकार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अनिरूद्ध प्रसाद मालाकार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया | 05.10.2012 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-13/2003/5699/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।49 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 13 अक्तूबर 2020 एस0ओ0 46 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-13/2003/5699/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 13th October 2020
S.O. 46 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anirudh Prasad Malakar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7427/J dated 05.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 05.10.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Anirudh Prasad Malakar | Advocate-cum- Notary Civil Court Gaya | 05.10.2012 | B.A. L.L.B. | Gaya Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-13/2003/5699/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 47 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-11883/जे0, दिनांक-29.10.1983 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री हरिमूर्ति देव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.10.92 से 28.10.95, 29.10.95 से 28.10.98 तक, 29.10.98 से 28.10.2001 तक, 29.10.2001 से 28.10.2006 तक, 29.10.2006 से 28.10.2011 तक, 29.10.2011 से 28.10.2016 तक तथा दिनांक-29.10.16 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।50 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री हरिमूर्ति देव | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, झंझारपुर | 29.10.1983 | बी0ए0 बी0एल0 | मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अनुमंडल |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-151/1982/5696/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 47 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-151/1982/5696/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 13th October 2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Hari Murti Dev | Advocate-cum- Notary Civil Court Jhanjharpur | 29-10-1983 | B.A. B.L. | Jhanjharpur Subdivision |
S.O. 47 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Hari Murti Dev and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 11883/J dated 29.10.83 to practice as notary again for the next five year from 29.10.92 to 28.10.95, 29.10.95 to 28.10.98, 29.10.98 to 28.10.2001, 29.10.2001 to 28.10.2006, 29.10.2006 to 28.10.211, 29.10.2011 to 28.10.2016 and 29.10.2016 Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.
(File no. -A/A.B.-151/1982/5696/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
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13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 48 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7459/जे0, दिनांक-08.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री उमाकान्त भगत, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज51 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री उमाकान्त भगत | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, दरभंगा | 08.10.2012 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | दरभंगा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2002/5698/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
13 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 48 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2002/5698/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 13th October 2020
S.O. 48 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Umakant Bhagat and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7459/J dated 08.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 08.10.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Umakant Bhagat | Advocate-cum- Notary Civil Court Darbhanga | 08.10.2012 | M.A. L.LB. | Darbhanga Distt.- |
(File no. -A/Not-25/2002./5698/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
52 बिहार गजट, 6 जनवरी 202126 जून 2020
एस0ओ0 49 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7182/जे0, दिनांक-26.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सुपौल | 26.09.12 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | सुपौल जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-10/2007/3930/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।
26 जून 2020
एस0ओ0 49 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-10/2007/3930/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बलराम मंडल, प्रभारी संयुक्त सचिव।
The 26th June 2020
S.O. 49 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shailendra Pratap Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7182/J dated 26.09.2012 to practice as notary again for the next five year from 26.09.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shailendra Pratap Singh | Advocate-cum- Notary Civil Court Supaul | 26.09.2012 | M.A. L.L.B. | Supaul Distt.- |
By order of the Governor of Bihar,
Balram Mandal, In charge Joint Secretary (Competent Authority).
53 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 1 अक्तूबर 2020एस0ओ0 50 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3137/जे0, दिनांक-16.07.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम सुरेश सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-16.07.2020 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राम सुरेश सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, मोहनिया, कैमूर | 16.07.1994 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | मोहनिया अनुमंडल जिला-कैमूर |
(सं0 सं0-ए0/नोट-84/1992/5551/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
1 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 50 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-84/1992/5551/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 1st October 2020
S.O. 50 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Suresh Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3137/J dated 16.07.1994 to practice as notary again for the next five year from 16.07.2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ram Suresh Singh | Advocate-cum- Notary Sub-divisional Court Mohania | 16.07.1994 | B.Sc. L.L.B. | Mohania Sub- divison Distt.-Kaimur |
(File no. -A/Not-84/1992/5551/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
54 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 4 सितम्बर 2020एस0ओ0 51 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-441/जे0, दिनांक-10.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-10.02.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विनोद क मार शर्मा ु | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुंगेर | 10.02.2004 | बी0कॉम एल0एल0बी0 | मुंगेर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-47/2001/4882/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
4 सितम्बर 2020
एस0ओ0 51 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-47/2001/4882/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 4th September 2020
S.O. 51 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Binod Kumae Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 441/J dated 10.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 10.02.2019
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Binod Kumar Sharma | Advocate-cum- Notary Civil Court Munger | 10.02.2004 | B.Com. L.L.B. | Munger Distt.- |
(File no. -A/Not(S)-47/2001/4882/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
55 बिहार गजट, 6 जनवरी 202128 अगस्त 2020
एस0ओ0 52 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7347/जे0, दिनांक-04.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संजय कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री संजय कुमार | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद | 04.10.12 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | जहानाबाद जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-21/2006/4753/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
28 अगस्त 2020
एस0ओ0 52 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-21/2006/4753/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 28th August 2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sanjay Kumar | Advocate-cum- Notary Civil Court Jehanabad | 04.10.12 | B.A. L.L.B. | Jehanabad Distt.- |
S.O. 52 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sanjay Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7347/J dated 04.10.12 to practice as notary again for the next five year from 04.10.17 Name of Notary
(File no. -A/Not(s)-21/2006/4753/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
56 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 4 सितम्बर 2020एस0ओ0 53 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7182/जे0, दिनांक-26.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम लखन प्रसाद यादव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राम लखन प्रसाद यादव | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनु0 न्यायालय, निर्मली (सुपौल) | 26.09.12 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | सुपौल जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-35/2006/4894/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
4 सितम्बर 2020
एस0ओ0 53 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-35/2006/4894/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 4th September 2020
S.O. 53 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Lakhan Pd Yadav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7182/J dated 26.09.12 to practice as notary again for the next five year from 26.09.17
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ram Lakhan Pd Yadav | Advocate-cum- Notary Sub-divisional Court Nirmali | 26.09.12 | M.A. L.L.B. | Supaul Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-35/2006/4894/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
57 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 4 सितम्बर 2020एस0ओ0 54 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7353/जे0, दिनांक-04.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री दिवाकर प्रसाद केशरी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री दिवाकर प्रसाद केशरी | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालन्दा | 04.10.2017 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | नालन्दा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-10/2006/4893/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
4 सितम्बर 2020
एस0ओ0 54 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-10/2006/4893/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 4th September 2020
S.O. 54 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Diwakar Prasad Keshari and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7353 /J dated 04.10.12 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Diwakar Prasad Keshari | Advocate-cum- Notary Civil Court, Biharsharif, Nalanda | 04.10.2012 | B.A. L.L.B. | Nalanda Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-10/2006/4893/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
58 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 14 सितम्बर 2020एस0ओ0 55 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3386/जे0, दिनांक-11.09.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कृष्णदेव प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-11.09.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री कृष्णदेव प्रसाद सिन्हा | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनु0 न्यायालय, रोसड़ा | 11.09.2000 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | रोसड़ अनुमंडल (जिला- समस्तीपुर) |
(सं0 सं0-ए0/नोट-69/1998/5103/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
14 सितम्बर 2020
एस0ओ0 55 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-69/1998/5103/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 14th September 2020
S.O. 55 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Krishnadev Prasad Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3386/J dated 11.09.2000 to practice as notary again for the next five year from 11.09.2018
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Krishnadev Prasad Sinha | Advocate-cum- Notary Subdivisional Court Rosera | 11.09.2000 | B.A. L.L.B. | Rosera Subdivisional |
(File no. -A/Not-69/1998/5103/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
59 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 4 सितम्बर 2020एस0ओ0 56 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7426/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जितेन्द्र लाल दास, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री जितेन्द्र लाल दास | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, झंझारपुर | 05.10.2012 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | मधुबनी जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-04/2010/4895/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
4 सितम्बर 2020
एस0ओ0 56 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-04/2010/4895/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 4th September 2020
S.O. 56 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jitendra Lal Das and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7426/J dated 05.10.12 to practice as notary again for the next five year from 05.10.17
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Jitendra Lal Das | Advocate-cum- Notary Civil Court Jhanjharpur | 05.10.12 | B.Sc. L.L.B. | Madhubani Distt.- |
(File no. -A/Not-04/2010/4895/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
60 बिहार गजट, 6 जनवरी 202128 सितम्बर 2020
एस0ओ0 57 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7293/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती शहनाज नूरी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्रीमती शहनाज नूरी | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, किशनगंज | 03.10.2012 | एल0एल0बी0 | किशनगंज जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-34/2012/5467/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
28 सितम्बर 2020
एस0ओ0 57 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-34/2012/5467/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 28th September 2020
S.O. 57 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shrimati Sahnaz Nuri and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7293/J dated 03-10-12 to practice as notary again for the next five year from 03-10-2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Smt. Sahnaz Nuri | Advocate-cum- Notary Civil Court Kishanganj | 03.10.2012 | L.L.B. | Kishanganj Distt.- |
(File no. -A/A.J.-34/2012/5467/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
61 बिहार गजट, 6 जनवरी 202128 सितम्बर 2020
एस0ओ0 58 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-08/जे0, दिनांक-03.01.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अमेरिका प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.01.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अमेरिका प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय कोर्ट, राजगीर नालंदा | 03.01.2001 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | राजगीर अनुमंडल (जिला-नालंदा) |
(सं0 सं0-ए0/नोट-10/97/5466/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
28 सितम्बर 2020
एस0ओ0 58 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-10/97/5466/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 28th September 2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Amerika Prasad | Advocate-cum- Notary Sub division Court, Rajgir, Nalanda | 03.01.2001 | B.A. L.L.B. | Rajgir Subdivision under Distt.- |
S.O. 58 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Amerika Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 08/J dated 03-01-2001 to practice as notary again for the next five year from 03.01.2019 Name of Notary
(File no. -A/Not-10/97/5466/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
62 बिहार गजट, 6 जनवरी 202128 सितम्बर 2020
एस0ओ0 59 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3706/जे0, दिनांक-31.07.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राज कुमार ठाकुर, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-31.07.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राज कुमार ठाकुर | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ | 31.07.2008 | बी0कॉम0 एल0एल0बी0 | पूर्णियाँ जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-46/2003/5465/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
28 सितम्बर 2020
एस0ओ0 59 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-46/2003/5465/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 28th September 2020
S.O. 59 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Raj Kumar Thakur and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3706/J dated 37-07-2008 to practice as notary again for the next five year from 31-07-2018
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Raj Kumar Thakur | Advocate-cum- Notary Civil Court Purnea | 31.07.2008 | B.Com. L.L.B. | Purnea Distt.- |
(File no. -A/Not(S)-46/2003/5465/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
63 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 24 नवम्बर 2020एस0ओ0 60 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4181/जे0, दिनांक-12.06.1984 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अमरनाथ चौबे, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.06.2020 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अमरनाथ चौबे | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर | 12.06.1984 | बी0ए0 बी0एल0 | मुजफ्फरपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-132/1982/6404/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
24 नवम्बर 2020
एस0ओ0 60 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-132/1982/6404/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 24th November 2020
S.O. 60 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Amar Nath Choube and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4181/J dated 12.06.1984 to practice as notary again for the next five year from 12.06.2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Amar Nath Choube | Advocate-cum- Notary Civil Court Muzaffarpur | 12.06.1984 | B.A. B.L. | Muzaffarpur Distt.- |
(File no. - A/A.B.-132/1982/6404/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
64 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 17 नवम्बर 2020एस0ओ0 61 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7285/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो0 रजाउर रहमान, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मो0 रजाउर रहमान | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर | 03.10.2012 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | मुजफ्फरपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-12/2002/6296/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
17 नवम्बर 2020
एस0ओ0 61 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-12/2002/6296/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 17th November 2020
S.O. 61 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Razaur Rahman and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7285/J dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Md. Razaur Rahman | Advocate-cum- Notary Civil Court Muzaffarpur | 03.10.2012 | M.A. L.L.B. | Muzaffarpur Distt.- |
(File no. -A/Not-.12/2002/6296/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
65 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 5 नवम्बर 2020एस0ओ0 62 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-11164/जे0, दिनांक-23.09.1982 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री उदय नारायण सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.09.2020 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री उदय नारायण सिन्हा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर | 23.09.1982 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | मुजफ्फरपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-128/1982/6122/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
5 नवम्बर 2020
एस0ओ0 62 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-128/1982/6122/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 5th November 2020
S.O. 62 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Uday Narain Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 11164/J dated 23.09.1982 to practice as notary again for the next five year from 23.09.2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Uday Narain Sinha | Advocate-cum- Notary Civil Court Muzaffarpur | 23.09.1982 | B.A. L.L.B. | Muzaffarpur Distt.- |
(File no. -A/A.B.-128/1982/6122/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
66 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 8 दिसम्बर 2020एस0ओ0 63 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3356/जे0, दिनांक-01.06.1988 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ध्रुव नारायण प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.06.2020 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री ध्रुव नारायण प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मधुबनी | 01.06.1988 | बी0ए0 बी0एल0 | मधुबनी जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-10/1986/6675/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
8 दिसम्बर 2020
एस0ओ0 63 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-10/1986/6675/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 8th December 2020
S.O. 63 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dhruv Narayan Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3356/J dated 01.06.1988 to practice as notary again for the next five year from 01.06.2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Dhruv Narayan Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Madhubani | 01.06.1988 | B.A. B.L. | Madhubani Distt.- |
(File no. -A/A.B.-10/1986/6675/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
67 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 8 दिसम्बर 2020एस0ओ0 64 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7239/जे0, दिनांक-28.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-28.09.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुरेन्द्र सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनु0 न्यायालय, महाराजगंज | 28.09.12 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सिवान जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-31/2007/6676/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
8 दिसम्बर 2020
एस0ओ0 64 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-31/2007/6676/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 8th December 2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Surendra Singh | Advocate-cum- Notary Sub-divisional Court Maharajganj | 28.09.2012 | B.A. L.L.B. | Siwan Distt.- |
S.O. 64 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Surendra Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7239/J dated 28-09-12 to practice as notary again for the next five year from 28-09-2017 Name of Notary
(File no. -A/Not(s)-31/07/6676/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
68 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 17 दिसम्बर 2020एस0ओ0 65 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7239/जे0, दिनांक-28.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जय प्रकाश सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-28.09.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री जय प्रकाश सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, महाराजगंज | 28.09.2012 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सिवान जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-53/07/6867/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
17 दिसम्बर 2020
एस0ओ0 65 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-53/07/6867/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 17th December 2020
S.O. 65 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jay Prakash Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7239/J dated 28.09.2012 to practice as notary again for the next five year from 28.09.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Jay Prakash Singh | Advocate-cum- Notary Sub divisional Court Maharajganj | 28.09.2012 | B.A. L.L.B. | Siwan Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-53/07/6867/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
69 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 17 दिसम्बर 2020एस0ओ0 66 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7347/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ओम प्रकाश अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री ओम प्रकाश अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद | 04.10.2012 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | जहानाबाद जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-39/07/6868/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
17 दिसम्बर 2020
एस0ओ0 66 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-39/07/6868/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 17th December 2020
S.O. 66 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Om Prakash and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7347/J dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Om Prakash | Advocate-cum- Notary Civil Court Jehanabad | 04.10.2012 | B.A. L.L.B. | Jehanabad Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-39/2007/6868/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
70 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 17 दिसम्बर 2020एस0ओ0 67 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7239/जे0, दिनांक-28.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री हरि शंकर राम, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-28.09.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री हरि शंकर राम | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सिवान | 28.09.12 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सिवान जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-33/07/6869/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
17 दिसम्बर 2020
एस0ओ0 67 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-33/07/6869/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 17th December 2020
S.O. 67 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Hari Shankar Ram and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7239/J dated 28.09.2012 to practice as notary again for the next five year from 28.09.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Hari Shankar Ram | Advocate-cum- Notary Civil Court Siwan | 28-09-2012 | B.A. L.L.B. | Siwan Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-33/07/6869/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
71 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 17 दिसम्बर 2020एस0ओ0 68 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7353/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री दिनेश दास, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री दिनेश दास | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा | 04.10.2012 | बी0कॉम एल0एल0बी0 | ..................... जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-39/2003/6870/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
17 दिसम्बर 2020
एस0ओ0 68 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-39/2003/6870/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 17th December 2020
S.O. 68 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Disnesh Das and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7353/J dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Dinesh Das | Advocate-cum- Notary Civil Court Biharsharif, Nalanda | 04.10.2017 | B.Com. L.L.B. | Nalanda (Biharsharif) Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-39/2003/6870/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
72 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 16 अक्तूबर 2020एस0ओ0 69 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3516/जे0, दिनांक-24.07.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम प्रवेश ठाकुर अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.07.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राम प्रवेश ठाकुर | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद | 24.07.2008 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | औरंगाबाद जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(डी)-12/2004/5860/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
16 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 69 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(डी)-12/2004/5860/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 16th October 2020
S.O. 69 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Pravesh Thakur and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3516/J dated 24.07.2008 to practice as notary again for the next five year from 24.07.2018
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ram Pravesh Thakur | Advocate-cum- Notary Civil Court Aurangabad | 24.07.2008 | M.A. L.L.B. | Aurangabad Distt.- |
(File no. -A/Not(D)-12/2004/5860/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
73 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 16 अक्तूबर 2020एस0ओ0 70 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7182/जे0, दिनांक-26.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोदानन्द झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विनोदानन्द झा | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सुपौल | 26.09.2012 | एम0ए0 एल0एल0बी0 | सुपौल जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-45/2006/5861/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
16 अक्तूबर 2020
एस0ओ0 70 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-45/2006/5861/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 16th October 2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Binoda Nand Jha | Advocate-cum- Notary Civil Court Supaul | 26.09.2012 | M.A. L.L.B. | Supaul Distt.- |
S.O. 70 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Binoda Nand Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7182/J dated 26-09-12 to practice as notary again for the next five year from 26.09.2017 Name of Notary
(File no. -A/Not(s)-45/2006/5861/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
74 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 5 नवम्बर 2020एस0ओ0 71 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5583/जे0, दिनांक-11.08.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अनिल बिहारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-11.08.2020 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अनिल बिहारी | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बक्सर | 11.08.1994 | बी0ए0 बी0एल0 | बक्सर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-80/1991/6119/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
5 नवम्बर 2020
एस0ओ0 71 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-80/1991/6119/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 5th November 2020
S.O. 71 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anil Bihar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 5583/J dated 11.08.1994 to practice as notary again for the next five year from 11.08.2020
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Anil Bihari | Advocate-cum- Notary Civil Court Buxar | 11.08.1994 | B.A. B.L. | Buxar Distt.- |
(File no. -A/Not-80/1991/6119/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
75 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 3 जून 2020| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अरूण प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा | 04.10.2012 | बी0ए0 एल0एल0बी0ए लबी0बी0 | नालंदा जिला |
एस0ओ0 72 दिनांक 6 जनवरी 2021--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7353/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरूण प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। लेख्य प्रमाणक के नाम
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस॰)-49/2003/3265/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
3 जून 2020
एस0ओ0 72 दिनांक 6 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस॰)-49/2003/3265/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उर्मिलजीत कौर, संयुक्त सचिव।
The 3rd June 2020
S.O. 72 dated the 6th January 2021--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arun Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7353/J dated 04-10-2012 to practice as notary again for the next five year from 04-10-2017
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arun Prasad | Advocate-cum- Notary Civil Court Biharsharif, Nalanda. | 04-10-2012 | B.A L.L.B | Nalanda Distt.- |
(File no. -A/Not-(S)-49/2003/3265/J) By Order of the Governor of Bihar, Urmiljeet kaur, Joint Secretary (Competent Authority).
76 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021बिहार विधन सभा सचिवालय
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अध्सिूचनाएं
14 दिसम्बर 2020
सं0 बिविविस-01/2020-642/विस।--सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि अध्यक्ष, बिहार विधन सभा ने बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292 त के तहत वर्ष 2020-21 की शेष अवध् ि के लिए सप्तदश बिहार विधन सभा की बिहार विरासत विकास समिति का गठन निम्न प्रकार किया है :-
सविस सभापति
1. श्री भाई वीरेन्द्र 2. श्री कुमार सर्वजीत सविस सदस्य 3. श्री विनय बिहारी सविस सदस्य 4. श्री राजेश कुमार सविस सदस्य 5. श्री विद्या सागर केशरी सविस सदस्य 6. श्री पवन कुमार यादव सविस सदस्य 7. श्री मुकेश कुमार रौशन सविस सदस्य 8. श्री ट्टषि कुमार सविस सदस्य 9. श्री अजीत कुमार सिंह सविस सदस्य 10. श्री विश्व नाथ राम सविस सदस्य
श्री भाई वीेरेन्द्र, स॰वि॰स॰ इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल अध्सिूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2021 तक होगा ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
राज कुमार सिंह, सचिव।
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14 दिसम्बर 2020
सं0 आवास-05/20-2404/विस।--सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-259 के अध्ीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा ने वर्ष 2020-21 के लिए बिहार विधन सभा की आवास का समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है :-
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
राज कुमार सिंह, सचिव।
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14 दिसम्बर 2020
सं0 शून्यकाल-14/20-2408/विस।--सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292ण के अध्ीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा ने वर्ष 2020-21 के लिए बिहार विधन सभा की शून्यकाल समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है :-
77 बिहार गजट, 6 जनवरी 20211. श्री चन्द्रहास चौपाल सविस सभापति 2. श्री गुंजेश्वर साह सविस सदस्य 3. श्री हरिशंकर यादव सविस सदस्य 4. श्री अरूण शंकर प्रसाद सविस सदस्य 5. श्री लखेंद्र कुमार रौशन सविस सदस्य 6. श्री राजेश कुमार सिंह सविस सदस्य 7. श्री अनिल कुमार साहनी सविस सदस्य 8. श्री अरूण कुमार सिंह सविस सदस्य 9. श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्पफ ललन सविस सदस्य 10. श्री कृष्णामुरारी शरण उर्पफ प्रेम मुखिया सविस सदस्य । श्री चन्द्रहास चौपाल, सविस, इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल अध्सिूचना निर्गत होने की तिथि से 31.03.2021 तक के लिए होगा ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
राज कुमार सिंह, सचिव।
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14 दिसम्बर 2020
सं0 प्रश्न एवं ध्यास-02/2020-1736/विस।--सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292;कद्ध;1द्ध के अध्ीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा ने वर्ष 2020-21 ;31 मार्च, 2021 तकद्ध के लिए सप्तदश बिहार विधन सभा की फ्प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समितिय् का गठन निम्न प्रकार किया है :-
1. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय सविस सभापति
2. श्री महबूब आलम सविस सदस्य
3. श्री अशोक कुमार सविस सदस्य
4. डॉ सी एन गुप्ता सविस सदस्य
5. श्री आनन्द शंकर सिंह सविस सदस्य
6. श्री श्रीकान्त यादव सविस सदस्य
7. श्री सुनील मणि तिवारी सविस सदस्य
8. श्री मिश्री लाल यादव सविस सदस्य 9. श्री मोहम्मद कामरान सविस सदस्य 10. श्री पंकज कुमार मिश्र सविस सदस्य
श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, सविस इस समिति के सभापति एवं बिहार विधन सभा सचिव इसके सचिव होंगे। इस समिति का कार्यकाल अध्सिूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2021 तक होगा ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
राज कुमार सिंह, सचिव।
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14 दिसम्बर 2020
सं0 पउसंस-01/2020-648/विस।--सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा ने बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292 ढ़ के तहत सप्तदश बिहार विधन सभा पर्यटन उद्योग संबंध्ी समिति का गठन निम्न प्रकार किया है :-
78 बिहार गजट, 6 जनवरी 20218. 9. 10.
श्रीमती , सविस, इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल अध्सिूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2021 तक होगा ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
राज कुमार सिंह, सचिव।
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10 दिसम्बर 2020
सं0 1स्था-128/2020-1948/विस।--सभा सचिवालय के पत्राांक-1786, दिनांक 26.11.2020 द्वारा किये गये अनुरोध् पर सामान्य प्रशासन विभाग की अध्सिूचना सं-11678, दिनांक 09.12.2020 द्वारा सरकारी पदाध्किारी के श्रेणी में श्री सुनील कुमार तिवारी, बिप्रसे, कोटि क्रमांक-504/19;1051/11द्ध गृह जिला-भोजपुर ;सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा मेंद्ध को श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा, पटना के आप्त सचिव के पद पर दिनांक 25.11.2020 ;अपराह्नद्ध के प्रभाव से नियुक्त करने हेतु अगले आदेश तक अथवा माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा द्वारा सेवा वापस किये जाने तक के लिए उनकी सेवा बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को उपलब्ध् करायी गयी है ।
उपर्युक्त आलोक में श्री सुनील कुमार तिवारी, बिप्रसे, कोटि क्रमांक-504/19;1051/11द्ध गृह जिला-भोजपुर ;सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा मेंद्ध को माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा, पटना के आप्त सचिव के पद पर दिनांक 25.11.2020 ;अपराह्नद्ध के प्रभाव से वर्त्तमान माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल या उनके प्रसाद पर्यान्त जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया जाता है ।
आदेश से,
उप-सचिव। ---------
16 दिसम्बर 2020
सं0 प्रश्न एवं ध्यास-02/2020-1758/विस।--सभा सचिवालय की अध्सिूचना संख्या-1736, दिनांक-14.12.2020 के क्रम में सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि श्री मदन सहनी, सविस को वर्ष 2020-21 ;31 मार्च, 2021 तकद्ध के लिए गठित सप्तदश बिहार विधन सभा की फ्प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समितिय् का सदस्य मनोनीत किया गया है ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
राज कुमार सिंह, सचिव।
-------- मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------- अधिसूचनाएं 22 दिसम्बर 2020
सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-14/2017-4160--श्री प्रमोद कुमार सिंह, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, भोजपुर सम्प्रति जिला अवर निबंधक, शिवहर के विरूद्ध METHODIST CHURCH OF INDIA (MCI) से संबंधित केसरे हिन्द जमीन की अवैध विक्री का निबंधन कर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिलता बरतना, एक ही पत्र सं0-1068 दिनांक 28.09.2016 द्वारा दो भिन्न प्रस्ताव समर्पित किया जाना, बीबी जान वक्फ की 12 बीघा जमींन का अवैध निबंधन करना, मार्टिन रेलवे की जमीन का अवैध निबंधन, शमशान घाट के लगभग एक बीघा जमीन का अवैध निबंधन करना, किराया की राशि का भुगतान नहीं करना, अभिलेखागार के अभिलेख छेड़-छाड़ कर जालसाजी तथा गलत कार्य करना एवं79 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रतिकूल आचरण करने आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं0-319 दिनांक 25.01.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी ।
2. श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी विभागीय जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-91 दिनांक 10.05.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें आरोप सं0-01, 02, 03, 05, 06, 08 को प्रमाणित तथा आरोप सं0-04 एवं 07 को आंशिक रूप से प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है। 3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत् संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक-2089 दिनांक 12.06.19 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी ।
4. श्री सिंह द्वारा अपने पत्रांक-501 दिनांक 22.11.2019 द्वारा द्वितीय बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया। बचाव वयान में कहा गया है कि दस्तावेजों का निबंधन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में किया गया था। एक पत्र संख्या के द्वारा दो भिन्न प्रस्ताव समर्पित किये जाने को लिपिकीय भूल तथा मार्टिन रेलवे की जमीन को निबंधन के संबंध में उन्होने अपने पूर्ववर्त्ती के कार्य का उदाहरण दिया है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश याचिकाकर्त्ता के पक्ष में था परन्तु याचिकाकर्त्ता Alfred Andrews से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के Power of Attorny के आधार पर निष्पादित दस्तावेजों का निबंधन आरोपी पदाधिकारी द्वारा किया गया है। याचिकाकर्त्ता और दस्तावेज के निष्पादक के बीच संबंध को प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने में आरोपी पदाधिकारी विफल रहें है। किसी प्रकार के पत्र को हस्ताक्षरित करने के पूर्व विषयवस्तु को परखना हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होती है।
विषयवस्तु में हेर फेर को लिपिकीय भूल कहना उचित नही है। पूर्ववर्त्ती पदाधिकारी द्वारा की गई चूक को उदाहरण बनाना सर्वथा अनुुचित है। आरोपी पदाधिकारी ने तार्किक एवं साक्ष्य आधारित कथन प्रस्तुत नहीं किया है। अतएव आरोपी पदाधिकारी के बचाव वयान को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया ।
5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप्त बचाव वयान का समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (ix) के तहत् अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने का विभागीय निर्णय लिया गया तथा विभागीय पत्रांक-2688 दिनांक 03.09.20 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गयी।
6. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1679 दिनांक 07.10.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 06.10.2020 की बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त किया गया है। अतएव सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम -14 (ix) के तहत् अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड के विभागीय निर्णय पर विचार हेतु मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित किया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 15.12.2020 कोे मद संख्या-11 के रूप में विभागीय प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है।
अतः मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के आलोक में श्री प्रमोद कुमार सिंह, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, भोजपुर सम्प्रति जिला अवर निबंधक, शिवहर कोे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (ix) के तहत् अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दण्ड तत्कालिक प्रभाव से अधिरोपित किया जाता है। इसके साथ विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।
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22 दिसम्बर 2020
सं0 8/आ0-(राज0 उ0)-2-15/2020-4152--श्री नितीन कुमार, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, अरवल को बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3427 दिनांक-24.10.2020 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-464/ECI/LET/EEM/EEPS/2020 दिनांक-02.12.2020 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में श्री नितीन कुमार तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, अरवल सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।
------- 22 दिसम्बर 2020 सं0 8/आ0-(राज0 उ0)-2-15/2020-4153--श्री विपीन कुमार, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, शेखपुरा को बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3428 दिनांक-24.10.2020 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।80 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-464/ECI/LET/EEM/EEPS/2020 दिनांक-02.12.2020 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में श्री विपीन कुमार तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, शेखपुरा सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।
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28 दिसम्बर 2020
सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-09/2020-4214--श्री गिरिष चन्द्र, जिला अवर निबंधक, सीतामढ़ी के विरूद्ध सी0डब्लू0जे0सी0नं0-11534/2011 अर्जुन पंडित बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 29.07. 2015 को पारित आदेष के अनुपालन से संबंधित कारण पृच्छा उक्त वाद से उद्भूत एम0जे0सी0नं0-496/2016 में पूरक कारण पृच्छा दायर करने की ससमय कार्रवाई नहीं की गयी, फलतः उक्त अवमाननावाद में निबंधन महानिरीक्षक, बिहार को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उपस्थित होने के कारण श्री चन्द्र के कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के आरोप में आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-2042 दिनांक 26.06.2020 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी। 2. श्री चन्द्र ने अपने पत्रांक-1325 दिनांक 08.09.2020 द्वारा आरोप पत्र पर लिखित अभिकथन विभाग में समर्पित किया गया। उनके द्वारा बचाव वयान में उल्लिखित किया गया कि जिला अवर निबंधक के रूप में पहला पदस्थापन होने, विधिक ज्ञान एवं अनुभव नहीं होने के कारण पूरक कारण-पृच्छा ससमय दायर नहीं किया जा सका है। जिला अवर निबंधक का यह दायित्व है कि कार्यालय से संबंधित वादों का अनुश्रवण एवं त्वरित कार्रवाई की जाय, अतएव श्री सिंह से प्राप्त बचाव वयान स्वीकार योग्य नहीं है।
3. सामान्य प्रषासन विभाग के परिपत्र सं0-8237 दिनांक 06.07.2017 के अनुसार यदि आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हो और लघु शास्तियॉ अधिरोपित किये जाने योग्य हो तो, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-19 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए आरोप प्रकरण का अंतिम निष्पादन किया जाय।
4. अतएव श्री चन्द्र से प्राप्त बचाव वयान के समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (प) के तहत् निन्दन की शास्ति अधिरोपित किया जाता है।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।
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सहकारिता विभाग
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अधिसूचनाएं
18 दिसम्बर 2020
सं0 01/रा॰स्था॰अंके॰स्थाना॰-51/2020 सह॰/3137--श्री कृष्णकान्त शर्मा, उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, मगध एवं पटना प्रमण्डल, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, रोहतास, सासाराम एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, कैमुर, भभुआ का अतिरिक्त प्रभार तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेष तक दिया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सियाराम सिंह, उप-सचिव।
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16 अक्तूबर 2020
सं0 8/नि॰को॰ (रा॰)विभागीय-717/2017-2684--श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन जिला अ ंके0 पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भागलपुर को सृजन महिला विकास, सहयोग समिति लि0, साबौर भागलपुर के अ ंकेक्षण कार्य में पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता, आदेशोल्लंघन एवं अनुशासनहीनता के आरोपो के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-3463 दिनांक- 12.10.2018 से निलंबित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3470 दिनांक 15.10.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इस संदर्भ में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ-सह-संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम एवं श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की सम्य्क समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार का द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है एवं इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है, जिसके लिए वे दोषी है। अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन जिला अ ंके0 पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भागलपुर सम्प्रति निलंबित को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता हैः-
(i) निन्दन (पदस्थापन अवधि 14.07.2014 से 14.01.2017) (ii) श्री कुमार को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा (2) श्री कुमार को निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।81 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 निलंबन मुक्त होने के पश्चात् श्री कुमार राजपत्रित स्थापना शाखा (प्रशाखा-01), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान देंगे जहाँ से इनके पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी।
(3) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से, ऋचा कमल, उप-सचिव।
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16 अक्तूबर 2020
सं0 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-716/2017-2685--श्री अरविन्द कुमार अजय, तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भागलपुर सम्प्रति निलंबित को सृजन महिला विकास, सहयोग समिति लि॰, सबौर भागलपुर के अंकेक्षण कार्य में पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता, आदेशोल्लंघन एवं अनुशासनहीनता के आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-2512 दिनांक-27.07.2018 से निलंबित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2519 दिनांक-27.07.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। साथ ही विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक-574 दिनांक-31. 01.2019 द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही के साथ जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ के पदस्थापन काल में 1996 से 2017 तक के सभी निवेशों का विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के आरोपों के लिए पूरक आरोप पत्र गठित कर श्री अजय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। जिसमें श्री मुकुल कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रम ंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ-सह-संचालन पदाधिकारी, पटना प्रम ंडल, पटना के पत्रांक-339 दिनांक-16.03.2020 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/ अधिगम में प्रमाणित आरोपो ं के लिए श्री अजय से विभागीय पत्रांक-1697 दिनांक-09.06.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री अजय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रतियुत्तर की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री अजय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है एवं इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित/आंशिक रूप से प्रमाणित है। जिसके लिए वे दोषी है। अतः प्रमाणित/आंशिक प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अरविन्द कुमार अजय, तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भागलपुर सम्प्रति निलंबित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय पर यथा संषोधित) के नियम-14(प) के तहत निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है :-
(i) निन्दन (ii) श्री अजय को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा (2) श्री अजय को निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।
निलंबन मुक्त होने के पश्चात् श्री अजय राजपत्रित स्थापना शाखा (प्रशाखा-01), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान देंगे जहाँ से इनके पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी। (3) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ऋचा कमल, उप-सचिव।
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सामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचनाएं
18 नवम्बर 2020
सं0 1/पी-2001/2018(खण्ड-II)-सा0प्र0-10993--श्री संतोष कुमार मल्ल, भा0प्र0से0 (97), सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड(बेल्ट्रॉन)} अगले आदेश तक सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं0 1/पी-2001/2018(खण्ड-II)-सा0प्र0-10994--श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा0प्र0से0 (2007), उत्पाद आयुक्त-सह-निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिवरेज कॉरपोरेशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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26 नवम्बर 2020
सं0 1/अ0-1006/2017-सा0प्र0-11253--श्री अभिषेक सिंह, भा0प्र0से0 (टी आरः 2006) ,जिला पदाधिकारी, गया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-28.11.2020 से 11.12.2020 तक कुल 14 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।82 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 2. श्री अभिषेक सिंह की अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद-जिला पदाधिकारी, गया के प्रभार में श्री सुमन कुमार, बि0प्र0से0, उप विकास आयुक्त, गया रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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26 नवम्बर 2020
सं0 1/अ0-1014/2014-सा0प्र0-11259--श्री रॉबर्ट एल0 चोंग्थू, भा0प्र0से0(97), आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 26.11.2020 से 10.12.2020 तक कुल 15 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री रॉबर्ट एल0 चोंग्थू की अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद-आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के प्रभार में श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0(97), आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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26 नवम्बर 2020
सं0 1/अ0-03/2010-सा0प्र0-11260--श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0(2007), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 17.11.2020 से 11.12.2020 तक कुल 25 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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1 दिसम्बर 2020
सं0 1/अ0-1002/2016-सा0प्र0-11319--श्री आनंद शर्मा, भा0प्र0से0 (2013), संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार- संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 27.10.2020 से 06.11.2020 तक कुल 11 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।
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2 दिसम्बर 2020
सं0 1/अ0-422/2007-सा0प्र0-11360--श्री बालामुरूगन डी0, भा0प्र0से0(2005), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-01.12.2020 से 31.12.2020 तक कुल 31 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।
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5 दिसम्बर 2020
सं0 1/पी0-1001/2020-सा0प्र0-11522--श्रीमती बन्दना प्रेयषी, भा0प्र0से0(2003), सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के बीमार हो जाने के कारण श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0(99) -सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना), श्रीमती प्रेयषी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि तक के लिए सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।
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7 दिसम्बर 2020
सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11600--श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0(87), (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11601--श्री ब्रजेश मेहरोत्राा, भा0प्र0से0(89), अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री मेहरोत्राा, संसदीय कार्य विभाग, बिहार ,पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।83 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 3. उपर्युक्त पदस्थापन के आलोक मंें श्री एस0 सिद्धार्थ, भा0प्र0से0(91) - (प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना), प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगे।
सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11602--श्री चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0(90), राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11603--श्री संजीव हंस, भा0प्र0से0 (97), सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना{अतिरिक्त प्रभार-सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना} को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री हंस, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।
सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11604--श्री रॉबर्ट एल0 चोंग्थू, भा0प्र0से0 (97), आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11605--श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0(97), आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर अगले आदेश तक आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11606--श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2003), सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना{अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव(संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना} को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री सिंह, सचिव(संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11607--श्री राजेश मीणा, भा0प्र0से0 (2012) (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक निबंधक, सहयोग समितियॉंं, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
8 दिसम्बर 2020
सं0 1/अ0-1001/2020-सा0प्र0-11645--सुश्री प्रतिभा रानी, भा0प्र0से0(2018), अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 04.12.2020 से 27.12.2020 तक कुल 24 दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. सुश्री रानी की संदर्भित छुट्टी-अवधि के लिए प्रभार की व्यवस्था, जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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9 दिसम्बर 2020
सं0 1/सी0-1002/2019-सा0 प्र0-11681--भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को भा0प्र0से0 के वरीय कालमान(संयुक्त सचिव स्तर) (वेतनमान-लेवल-11- 67,700-2,08,700/-) में उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रोन्नति दी जाती हैः-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन | प्रोन्नति की तिथि |
| 1 | श्री सज्जन आर(2015) | उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गोपालगंज | 30.10.2019 |
| 2 | सुश्री जे0 प्रियदर्शिनी (2015) | नगर आयुक्त, भागलपुर | 26.10.2019 |
| 3 | श्री अंशुल अग्रवाल(2016) | नगर आयुक्त, नालन्दा, बिहार शरीफ | 01.01.2020 |
| 4 | श्री रिची पाण्डेय(2016) | उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद (अतिरिक्त प्रभार -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्रा प्राधिकार, पटना)् | 01.01.2020 |
| 5 | श्री रवि प्रकाश(2016) | उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बॉंंका | 01.01.2020 |
| 6 | सुश्री वर्षा सिंह (2016) | उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कटिहार | 01.01.2020 |
| 7 | श्री मुकुल कुमार गुप्ता(2016) | उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जहानाबाद | 01.01.2020 |
| 8 | श्री अंशुल कुमार(2016) | उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, औरंगाबाद | 01.01.2020 |
| 9 | श्री वैभव चौधरी (2016) | उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, नवादा | 01.01.2020 |
| 10 | श्री विजय प्रकाश मीणा (2016) | उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली, हाजीपुर | 01.01.2020 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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10 दिसम्बर 2020
सं0 1/अ0-1007/2017-सा0प्र0-11771--श्री संजय सिन्हा, भा0प्र0से0 (2008), निदेशक, छात्रा एवं युवा कल्याण, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक- 28.07.2020 से 17.09.2020 तक कुल 52 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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10 दिसम्बर 2020
सं0 1/अ0-1002/2017-सा0प्र0-11772--श्री राधेश्याम साह, भा0प्र0से0 (2006), विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक- 12.10.2020 से 01.11.2020 तक कुल 21 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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10 दिसम्बर 2020
सं0 1/अ0-1014/2015-सा0प्र0-11773--श्रीमती शैलजा शर्मा ,भा0प्र0से0 (2013), संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-18 (डी)(1) के तहत दिनांक-31.07.2020 से 30.09.2020 तक कुल-62 दिनों के शिशु पोषण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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13 दिसम्बर 2020
सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11838--श्री के0 सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0 (1996), (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक प्रमण्डलीय आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. उपर्युक्त पदस्थापन के आलोक मंें श्रीमती सफीना ए0एन0, भा0प्र0से0(97)-( प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया), प्रमण्डलीय आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेेंगी।
सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11839--श्री बालामुरुगन डी0,भा0प्र0से0 (2005), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन-सह-आयुक्त स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री बालामुरुगन डी0, अगले आदेश तक विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना और विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11840--श्री गोपाल मीणा,भा0प्र0से0(2007), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11841--श्री संजय कुमार सिंह,भा0प्र0से0(2007), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री सिंह अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।85 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11842--श्री विनोद सिंह गुंजियाल ,भा0प्र0से0 (2007), उत्पाद आयुक्त-सह-निबंधन महानिरीक्षक,बिहार,पटना(अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिवरेज कॉरपोरेशन, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, पशुपालन के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11843--श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0 (2007), (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11844--श्री बी0 कार्तिकेय धनजी,भा0प्र0से0 (2008), निदेशक, पशुपालन को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उत्पाद आयुक्त- सह-निबंधन महानिरीक्षक,बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री धनजी अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिवरेज कॉरपोरेशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-11845--सुश्री रंजिता, भा0प्र0से0 (2013), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. सुश्री रंजिता अगले आदेश तक निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण और अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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14 दिसम्बर 2020
सं0 1/अ0-1017/2014(खण्ड)-सा0प्र0-11926--सुश्री रंजिता, भा0प्र0से0(2013), तदेन अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक-14.12.2020 से 01.01.2021 तक कुल 19 दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
14 दिसम्बर 2020
सं0 1/मु0-1004/2017-सा0प्र0-11927--विशेष अनुमति याचिका सख्या-23959/2017 (अंजनी कुमार वर्मा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-12.10.2020 को दिये गये निदेश के आलोक में श्री अंजनी कुमार वर्मा, भा0प्र0से0 (1995) -सेवानिवृत्त (सेवानिवृत्ति की तिथि-31.01.2011) को उनसे ठीक कनीय पदाधिकारी-श्री दया शंकर पाण्डेय, भा0प्र0से0(1995) को अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर) में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से अधिसमय वेतनमान की वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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15 दिसम्बर 2020
सं0 1/अ0-1010/2020-सा0प्र0-11961--श्री अनिल कुमार, भा0प्र0से0 (2017), उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, लखीसराय को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-12,13 एवं 20 के अधीन दिनांक 07.09.2020 से दिनांक-06.10.2020 तक कुल 30 दिनों के रूपांतरित अवकाश (60 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) की कार्योपरान्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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15 दिसम्बर 2020
सं0 1/सी0-1005/2017-सा0प्र0-11993--कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्राालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश संख्या -13017/17/2017-ए आई एस-I दिनांक-15.12.2020 से डॉ0 जितेन्द्र गुप्ता, भा0प्र0से0 (बिहार : 2013) की सेवाएॅंं अंतः़संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के तहत उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या अगले आदेश (जो पहले हो) तक के लिए नागालैण्ड संवर्ग को सौंपी गई है।
2. उपर्युक्त अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आलोक में डॉ0 जितेन्द्र गुप्ता, भा0प्र0से0 (बिहार : 2013) को 'नागालैण्ड' संवर्ग में योगदान देने हेतु तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।86 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021 17 दिसम्बर 2020 सं0 1/अ0-14/2012(खंड)-सा0प्र0-12110--श्री अतुल प्रसाद, भा0प्र0से0(87), अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या- 11512 दिनांक- 04.12.2020 द्वारा दिनांक 02-03 जनवरी,2021 का सार्वजनिक अवकाश छुट्टी के अंत में जोड़ने की अनुमति के साथ दिनांक 17.12.2020 से 01.01.2021 तक कुल 16 दिनों के उपार्जित की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। 2. श्री अतुल प्रसाद से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या- 11512 दिनांक 04.12.2020 द्वारा दिनांक 17.12.2020 से 01.01.2021 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 22.12.2020 से 01.01.2021 तक के लिए पुनरीक्षित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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17 दिसम्बर 2020
सं0 1/अ0-422/2007-सा0प्र0-12112--श्री बालामुरूगन डी0, भा0प्र0से0(2005), तदेन अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना सम्प्रति परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन-सह- आयुक्त स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या- 11360 दिनांक- 02.12.2020 द्वारा दिनांक 01.12.2020 से 31.12.2020 तक कुल 31 दिनों के उपार्जित की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। 2. श्री बालामुरूगन डी0 से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या- 11360 दिनांक 02.12.2020 द्वारा दिनांक 01.12.2020 से 31.12.2020 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 05.12.2020 से 31.12.2020 तक के लिए पुनरीक्षित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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जल संसाधन विभाग
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आवश्यक सूचना
24 दिसम्बर 2020
सं0 सिं॰को॰-01/2001 पार्ट-IV-405--मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा के परिक्षेत्राधीन पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के पुनस्र्थापन एवं अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु रब्बी सिंचाई 2020-21 के दौरान नहरों का संचालन बंद रखने का निर्णय लिया गया है ।
अतः इन नहरों के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि आगामी रब्बी सिंचाई 2020-21 की अवधि में इनमें जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी । उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे । उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है ।
आदेश से, अरूण कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।
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24 दिसम्बर 2020
सं0 सिं॰को॰-01/2001 पार्ट-IV-406--मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान के परिक्षेत्राधीन पश्चिमी गंडक प्रणाली के पुनस्र्थापन कार्य हेतु नहरों में रब्बी सिंचाई 2020-21 के दौरान जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है ।
अतः सारण मुख्य नहर एवं इससे निःसृत नहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई 2020-21 के दौरान इन नहरों में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी । उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे । उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है ।
आदेश से, अरूण कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 36—571+25-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in87 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021
भाग-9-ख
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। —————
सूचना ------
No. 7---I, GIRJA Mistri, S/o- Late Ravi Mistri, At- Gidhaur, Dist- Jamui, Bihar, Pin-811305. I have been knowing by Girja Mistri and Girja Vishwakarma and now I will be known by Girja Vishwakarma vide Affidavit No. 6195 dated 06.11.2020.
GIRJA Mistri.
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 36—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in88 बिहार गजट, 6 जनवरी 2021
बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 27/आरोप-01-108/2019-सा0प्र0-11891
सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 14 दिसम्बर 2020 मो0 शाकिर जमाल, सेवानिवृत्त बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 234/2011, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, शेखपुरा के पदस्थापन अवधि में दिनांक-21.03.2011 से 25.03.2011 तक आकस्मिक छुट्टी का आवेदन देकर दिनांक-18.03.2011 को मुख्यालय से बाहर चले गये। दिनांक-04.04.2011 को फैक्स के माध्यम से दिनांक-16.04.2011 तक छुट्टी बढ़ाने का आवेदन भेजा, जो जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक-670 दिनांक-05.05.2011 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद भी मो0 जमाल कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण सरकारी कार्य बाधित हुआ, संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया। मो0 जमाल के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत् आरोपों की बृहद् जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9599 दिनाक 25.08.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उल्लेखनीय है कि मो0 जमाल दिनांक 31.05.2017 को सेवानिवृा हो चुके हैं। अतः मो0 शाकिर जमाल, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 234/2011, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, शेखपुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को उनकी सेवानिवृति की तिथि के उपरांत दिनांक-01.06.2017 के प्रभाव से बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत् सम्परिवर्तित किया जाता है। आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राम षंकर, संयुक्त सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 36—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in