;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू1द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू18द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध
;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध
1;बपकरू24द्ध ;बपकरू25द्ध 1;बपकरू27द्ध42 ;बपकरू29द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू30द्ध
;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध 23 ;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्ध ष् 2;बपकरू10द्ध21
सं॰-27/आरोप-01-62/2020सं॰-27/आरोप-01-62/2020सं॰-27/आरोप-01-62/2020सं॰-27/आरोप-01-62/2020////12121212424424424424/सा0प्र0/सा0प्र0/सा0प्र0/सा0प्र0 सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य प्रषासनप्रषासनप्रषासनप्रषासन विभागविभागविभागविभाग ——— ladYiladYiladYiladYi 23232323 fnlEcj 2020fnlEcj 2020fnlEcj 2020fnlEcj 2020
श्री कुमार अनुज, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1224/2011, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर श्री कुमार अनुज, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1224/2011, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर श्री कुमार अनुज, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1224/2011, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर-सह-विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि0) बागवाड़ी, भागलपुर सम्प्रति वरीय उप समार्हाा, भागलपुर-सह-विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि0) बागवाड़ी, भागलपुर भागलपुर-सह-विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि0) बागवाड़ी, भागलपुर
जमुई के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-7 दिनांक 08
पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-7 दिनांक 08.05.2017 तथा पत्रांक-1027 दिनांक-13
2017 तथा पत्रांक-1027 दिनांक-13.06.2017 द्वारा आरोप पत्र (प्रपत्र 'क')/पूरक आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री अनुज के विरूद्ध द्वारा आरोप पत्र (प्रपत्र 'क')/पूरक आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री अनुज के विरूद्ध द्वारा आरोप पत्र (प्रपत्र 'क')/पूरक आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री अनुज के विरूद्ध
ावंटन में अनियमितता बरतने तथा कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि0), बागवाड़ी, भागलपुर में दुकान/गोदाम के आवंटन में अनियमितता बरतने तथा कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि0), बागवाड़ी, भागलपुर में दुकान/गोदाम के अ
2016 की कंडिका-3 के प्रावधानों के विपरीत गैर कतिपय शिक्षकों को शिक्षा विभाग के पत्रांक-1068 दिनांक-22.09.2016 की कंडिका-3 के प्रावधानों के विपरीत गैर कतिपय शिक्षकों को शिक्षा विभाग के पत्रांक-1068 दिनांक-22
शैक्षणिक कार्य के लिए प्रतिनियुक्त/प्रतिनियोजित करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। शैक्षणिक कार्य के लिए प्रतिनियुक्त/प्रतिनियोजित करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।
2. प्रतिवेदित आरोप के आलोक में वि भागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
3. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-740 दिनांक-15 2018 द्वारा श्री अनुज से स्पष्टीकरण की मांग की उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-740 दिनांक-15.01.2018 द्वारा श्री अनुज से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री अनुज के पत्रांक-16-0055 दिनांक-15.02.2018 द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण समर्पि गयी। श्री अनुज के पत्रांक-16-0055 दिनांक-15 2018 द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। 4. विभागीय पत्रांक-11020 दिनांक-14
विभागीय पत्रांक-11020 दिनांक-14.08.2018 एवं पत्रांक-6767 दिनांक-21
2018 एवं पत्रांक-6767 दिनांक-21.05.2019 द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर से श्री अनुज से प्राप्त स्पष्टीकरण पर मंतव्य की मांग की गयी। पदाधिकारी, भागलपुर से श्री अनुज से प्राप्त स्पष्टीकरण पर मंतव्य की मांग की गयी।
जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री अनुज से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री अनुज से प्राप्त स्पष्टीकरण् 5. जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री अनुज से प्राप्त स्पष्टीकरण् 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ;बपकरू24द्ध ष् 2;बपकरू10द्ध21 वित्तीय अनियमितता, आपराधिक षडयंत्र से संबंधित होने के कारण प्रस्तुत मामले की गहन जांच के लिये अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत श्री अनुज के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
6. श्री अनुज के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।
7. श्री अनुज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।