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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 January 2021

Published 06 January 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-01-06.27
Languages
English, Hindi

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सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 27/27/27/27/नि॰था॰-1नि॰था॰-1नि॰था॰-1नि॰था॰-11-1-1-1-03030303/2019/2019/2019/2019////12121212751751751751/सा0प्र0/सा0प्र0/सा0प्र0/सा0प्र0 सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य प्रषासनप्रषासनप्रषासनप्रषासन विभागविभागविभागविभाग ——— ladYiladYiladYiladYi 31 31 31 31 fnlEcj 2020fnlEcj 2020fnlEcj 2020fnlEcj 2020

जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-604 दिनांक-21.06.2019 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध प्राप्श्री ओम प्रकाश प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 499/2011, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय सम्प्रति श्री ओम प्रकाश प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 499/2011, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय सम्प्रति श्री ओम प्रकाश प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 499/2011, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक-17.11.2018 को परिवादी श्री राम प्रमोद सिंह से 6,00,000/रू0 रिश्वत 2018 को परिवादी श्री राम प्रमोद सिंह से 6,00,000/रू0 रिश्वत निलंबित को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक-17 गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी-II पटना के आदेशानुसार आदर्श केन्द्रीय कारा, पटना के आदेशानुसार आदर्श केन्द्रीय कारा, लेते समय रंगेहाथ गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी- 11.2018 दर्ज होने की सूचना बेउर, पटना भेजे जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0-49/18 दिनांक-16 बेउर, पटना भेजे जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0-49/18 दिनांक-16.11 द्वारा उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक-3738 दिनांक-23.11.2018 द्वारा उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक-3738 दिनांक-23 की अनुशंसा की गयी। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13658 दिनांक-19 12.2018 द्वारा श्री प्रसाद को की अनुशंसा की गयी। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13658 दिनांक-19.12 बिहार सरकारी सेवक नियंत्रण एवं अपील के नियम 9(1) क एवं ग तथा 9(2) के प्रावधानों के तहत निलंबित कर बिहार सरकारी सेवक नियंत्रण एवं अपील के नियम 9(1) क एवं ग तथा 9(2) के प्रावधानों के तहत निलंबित कर बिहार सरकारी सेवक नियंत्रण एवं अपील के नियम 9(1) क एवं ग तथा 9(2) के प्रावधानों के तहत निलंबित कर 2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया तथा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक-17 त में भेजे जाने की तिथि दिनांक-17.11.2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया तथा उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रंमडल, पूर्णिया निर्धारित किया गया। उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रंमडल, पूर्णिया निर्धारित किया गया। 2. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-604 दिनांक-21 2019 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। 2019 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के तत्पश्चात्‌ विभागीय पत्रांक-12469 दिनांक-11 तत्पश्चात्‌ विभागीय पत्रांक-12469 दिनांक-11.09.2019 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के जसमें उनके द्वारा टै्रप कांड को साजिश बताया गया है तथा आलोक में श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा टै्रप कांड को साजिश बताया गया है तथा आलोक में श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ि अपने को पूरी तरह निर्दोष कहा गया है। उनके द्वारा आरोपों से इंकार करते हुए निलंबन मुक्त करने तथा विभागीय अपने को पूरी तरह निर्दोष कहा गया है। उनके द्वारा आरोपों से इंकार करते हुए निलंबन मुक्त करने तथा विभागीय अपने को पूरी तरह निर्दोष कहा गया है। उनके द्वारा आरोपों से इंकार करते हुए निलंबन मुक्त करने तथा विभागीय कार्यवाही को तब तक स्थगित करने की बात कही गयी है, जब तक कि क्रिमनल केस पर कोई फैसला न आ जाय। कार्यवाही को तब तक स्थगित करने की बात कही गयी है, जब तक कि क्रिमनल केस पर कोई फैसला न आ जाय। कार्यवाही को तब तक स्थगित करने की बात कही गयी है, जब तक कि क्रिमनल केस पर कोई फैसला न आ जाय। 3. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत यह पाया गया है कि चूंकि मामला निगरानी धावादल समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत यह पाया गया है कि चूंकि मामला निगरानी धावादल समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत यह पाया गया है कि चूंकि मामला निगरानी धावादल द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने से संबंधित है। अतः मामले की विस्तृत जांच के लिए बिहार सरकारी है। अतः मामले की विस्तृत जांच के लिए बिहार सरकारी द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने से संबंधित सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही ) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17( संचालित करने का निर्णय लिया गया है। संचालित करने का निर्णय लिया गया है। आयुक्त, बिहार, पटना को श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को 4. श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु मुख्य जांच संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे। बेगूसराय द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे। 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ;बपकरू24द्ध ष् 2;बपकरू10द्ध21 5. श्री प्रसाद से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी की अनुमति के अनुसार उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय।सभी संबंंधित को भेज दी जाय।सभी संबंंधित को भेज दी जाय।सभी संबंंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम शंकर, सरकार के संयुक्त सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 January 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-01-06.27/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-01-06.27.