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सामान्य प्रशासन विभाग ——— अधिसूचना 4 जनवरी 2021 सं॰ 7/शक्ति प्र0-13-01/2020-77/सा0प्र0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भाें में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक अररिया जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/ अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-134 दि0 27.10.2020 के साथ स ंलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | प ्र थम चरण के मतदान ह े तु | बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | औरंगाबाद |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शालिग्राम पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव (प्र0)।
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