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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू18द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू19द्ध
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25 ;बपकरू23द्ध 1;बपकरू26द्ध42 ;बपकरू28द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू29द्ध
;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध 5;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध
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प्ांचायती राज विभाग
——— अध्सिूचना 14141414 tuojh 2021tuojh 2021tuojh 2021tuojh 2021
सं॰सं॰सं॰सं॰ 1प/स्था॰-04-101प/स्था॰-04-101प/स्था॰-04-101प/स्था॰-04-10
1प/स्था॰-04-101प/स्था॰-04-101प/स्था॰-04-101प/स्था॰-04-10/2015 (खण्ड)/08/2015 (खण्ड)/08/2015 (खण्ड)/08/2015 (खण्ड)/08////पं॰रा॰पं॰रा॰पं॰रा॰पं॰रा॰----सत्रवाद संख्या-89/06/41/18 (घोषी थाना कांड सत्रवाद संख्या-89/06/41/18 (घोषी थाना कांड संख्या-236/03) में भारतीय दंड सहिता की धारा-120(B) एवं धारा 302 तथा आम्र्स एक्ट की धारा- संख्या-236/03) में भारतीय दंड सहिता की धारा-120(
आम्र्स एक्ट की धारा-27 अंतर्गत माननीय त्वरित द्वितीय न्यायालय, जहानाबाद द्वारा श्री अभिमन्यु शर्मा, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (सेवानिवृत) को माननीय त्वरित द्वितीय न्यायालय, जहानाबाद द्वारा श्री अभिमन्यु शर्मा, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (सेवानिवृत) को माननीय त्वरित द्वितीय न्यायालय, जहानाबाद द्वारा श्री अभिमन्यु शर्मा, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (सेवानिवृत) को दिनांक-03.12.2018 के प्रभाव से आजीवन कारावास का दंड दिया गया है।
2018 के प्रभाव से आजीवन कारावास का दंड दिया गया है।
घोषी थाना कांड संख्या-236/03 में आरोपित होने एवं सजायाफ्ता हो जाने की सूचना श्री शर्मा घोषी थाना कांड संख्या-236/03 में आरोपित होने एवं सजायाफ्ता हो ज 2. घोषी थाना कांड संख्या-236/03 में आरोपित होने एवं सजायाफ्ता हो ज
द्वारा विभाग को नहीं दी गई, जिसके फलस्वरूप सेवाकाल में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई नहीं की जा सकी। द्वारा विभाग को नहीं दी गई, जिसके फलस्वरूप सेवाकाल में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई नहीं की जा सकी। द्वारा विभाग को नहीं दी गई, जिसके फलस्वरूप सेवाकाल में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई नहीं की जा सकी। 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 15 2;बपकरू10द्ध21 4. वर्णित स्थिति के आलोक में श्री शर्मा को माननीय त्वरित द्वितीय न्यायालय, जहानाबाद से आजीवन कारावास की सजा हो जाने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत पूर्ण रूप से पेंशन रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
5. प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,
विनीताविनीताविनीताविनीता,,,,
विशेष कार्य पदाधिकारी।