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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 January 2021

Published 19 January 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-01-19.52
Languages
English, Hindi

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;बपकरू4द्ध ;बपकरू9द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू23द्ध 2;बपकरू10द्ध21

गृह विभाग गृह विभाग गृह विभाग गृह विभाग

((((आरक्षीआरक्षीआरक्षीआरक्षी शाखाशाखाशाखाशाखा))))

————

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं

19191919 जनवरी 2021जनवरी 2021जनवरी 2021जनवरी 2021

सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 8/ब8/ब8/ब8/ब....2-10-20/20192-10-20/20192-10-20/20192-10-20/2019

2-10-20/20192-10-20/20192-10-20/20192-10-20/2019/514/514/514/514 गृ0आ0गृ0आ0गृ0आ0गृ0आ0—बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम-7, 2007) की धारा 55 बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम-7, 2007) की धारा 55 सह-पठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, 1978 में सह-पठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, 1978 में सह-पठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, 1978 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निम्नलिखत संशोधन करते हैं :- अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निम्नलिखत संशोधन

1. बिहार पुलिस हस्तक, 1978 खण्ड-

बिहार पुलिस हस्तक, 1978 खण्ड- III के परिशिष्ट- 72 के क्रमांक- 4(ii) के उप-कंडिका (ग) के परन्तुक ) के उप-कंडिका (ग) के परन्तुक के बाद उप-कण्डिका (घ) एवं (ड०) निम्नवत्‌ अंतरस्थापित की जायेगी :- के बाद उप-कण्डिका (घ) एवं (ड०) निम्नवत्‌ अंतरस्थापित की जायेगी :-

'' (घ)'' (घ)'' (घ)'' (घ) पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकालपर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकालपर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकालपर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल

पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकालपर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकालपर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकालपर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल।- पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का

के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष होगा। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित सेवानिवृत्त पदाधिकारी का कार्यकाल 3 (तीन) वर्ष अथवा उनके 68 (अड़सठ) वर्ष होगा। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित सेवानिवृत्त पदाधिकारी का कार्यकाल 3 (तीन) वर्ष अथवा उनके 68 (अड़सठ) वर्ष होगा। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित सेवानिवृत्त पदाधिकारी का कार्यकाल 3 (तीन) वर्ष अथवा उनके 68 (अड़सठ) वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा : वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अवधि परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के का परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के का के लिए, जो विनिश्चित किया जाय, किया जा सकेगा; के लिए, जो विनिश्चित किया जाय, किया जा सकेगा; परन्तु और कि यदि राज्य सरकार को युक्तियुक्त रूप से समाधान हो जाए कि अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा परन्तु और कि यदि राज्य सरकार को युक्तियुक्त रूप से समाधान हो जाए कि अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा परन्तु और कि यदि राज्य सरकार को युक्तियुक्त रूप से समाधान हो जाए कि अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा सभी सदस्याें का पर्षद में बने रहना लोक हित के विरूद्ध है अथवा उनके बने रहने से पर्षद का सु सभी सदस्याें का पर्षद में बने रहना लोक हित के विरूद्ध है अथवा उनके बने रहने से पर्षद का सुविधाजनक कार्य-संपादन सभी सदस्याें का पर्षद में बने रहना लोक हित के विरूद्ध है अथवा उनके बने रहने से पर्षद का सु बाधित हो सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष या/और वैसे किसी अन्य सदस्य या सभी सदस्यों को विनिश्चित बाधित हो सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष या/और वैसे किसी अन्य सदस्य या सभी सदस्यों को विनिश्चित बाधित हो सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष या/और वैसे किसी अन्य सदस्य या सभी सदस्यों को विनिश्चित कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी पदों से हटाया जा सकेगा। कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी पदों से हटाया जा सकेगा। - अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु नियुक्ति के समय अधिकतम - अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु नियुि (ड०)(ड०)(ड०)(ड०) उम्र-सीमा।उम्र-सीमा।उम्र-सीमा।उम्र-सीमा।- अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु नियुि आयु-सीमा 65 (पैंसठ) वर्ष होगी।'' आयु-सीमा 65 (पैंसठ) वर्ष होगी।'' राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, गिरीश मोहन ठाकुर, गिरीश मोहन ठाकुर, गिरीश मोहन ठाकुर, गिरीश मोहन ठाकुर, गिरीश मोहन ठाकुर, गिरीश मोहन ठाकुर, गिरीश मोहन ठाकुर, सरकार के अवर सचिव। सरकार के अवर सचिव 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 1;बपकरू23द्ध 2;बपकरू10द्ध21

19 जनवरी 202119 जनवरी 202119 जनवरी 202119 जनवरी 2021

सं0 8/ब.2-10-20/2019/515 गृ0आ0 एतद्‌ द्वारा गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना सं0-514 दिनांक 19 जनवरी 2021 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत-संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-(3) के अन्तर्गत अंगे्रजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझाा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, गिरीश मोहन ठाकुर, गिरीश मोहन ठाकुर, गिरीश मोहन ठाकुर,

सरकार के अवर सचिव।

The 19 January 2021 No-8/B.2-10-20/2019/514—In exercise of the powers conferred under section 55 read with section 94 of Bihar Police Act, 2007 (Act 7, 2007) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Bihar Police Manual, 1978 with effect from the date of issue of notification.

1- Sub-para (d) and (e) shall be inserted after proviso of sub-para (c) in Serial no. 4(ii) of Appendix 72 of Bihar Police Manual, 1978, Volume-III as given below :-

" (d) Tenure of chairman and Members of the Board.- The tenure of the Chairman and Members of the Board will normally be three years. The tenure of the appointed/designated retired officer as Chairman shall be 3 (three) years or till he attains the age of 68 (sixty eight) years, whichever is earlier;

Provided that, in special circumstances, the tenure of the Chairman or the member may be further extended for such period as may be determined by the State Government;

Provided further that if the State Government is reasonably satisfied that continuance of Chairman or any Member or all Members in the Board is against the public interest or causing inconvenience in functioning of the Board, the chairman or and such any other member or all members may be removed from their posts by the State Government before the completion of the determined tenure. (e) Age limit.- The maximum age limit for the appointment of a retired officer as Chairman shall be 65 (Sixty five) years at the time of appointment." By the order of the Governor of Bihar, Girish Mohan Thakur, Under Secretary to the Government. ———— ख्ँ- ;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्ध द्ध';बपकरू4द्ध- ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध- ;बपकरू4द्ध ;बपकरू18द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध म;बपकरू9द्ध द्ध;बपकरू1द्ध'घ् ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू28द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू29द्ध 52ण्5ध्1़200ण्;बपकरू10द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू10द्ध Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 January 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-01-19.52/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-01-19.52.