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सं॰ 08/आरोप-01-47/2016-340/सा0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 7 जनवरी 2021 श्री संतोष कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-522/2011, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बेतिया के विरूद्ध बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, पटना द्वारा Cr. Miss-37194/2016 (अजय प्रसाद उर्फ अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं करने तथा बिना उच्चाधिकारी के आदेश के जिला मुख्यालय से बाहर रहने संबंधी आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4334 दिनांक 12.09.2019 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।
श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर पुर्नगठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-17430 दिनांक 23.12.2019 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 07.02.2020 को विभाग में समर्पित किया गया।
विभागीय पत्रांक 3620 दिनांक 09.03.2020 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2419 दिनांक 14.06.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू31द्ध उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री संतोष कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि
प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।
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