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2;बपकरू18द्ध ;बपकरू20द्ध 1;बपकरू18द्ध42 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध 5;बपकरू30द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू31द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू31द्ध
2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू31द्धकी गयी। कतिपय स्मार तथा दो बार बैठक के उपरांत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5877 दिनांक 13.07.2020 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। 5. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में अंकित है कि निगम के पत्रांक-5877 दिनांक 13.07.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर के पद पर दिनांक 14.04.2015 से 08.06.2015 तक की अवधि में श्री संतोष कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-522/11 पदस्थापित रहे है। अतः पूर्व पे्रषित आरोप पत्र में अंकित श्री संतोष कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-619/11 के स्थान पर कोटि क्रमांक-522/11 संशोधित किया जाय। श्री संतोष कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-522/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर सम्प्रति कैमूर के विरूद्ध संशोधित आरोप पत्र गठित कर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया। 6. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के आलोक में पूरे मामले की समीक्षा की गयी। सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है :-
(i) श्री संतोष कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-619/11 के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-569 दिनांक 15.01.2019 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को वापस लिया जाता है।
(ii) श्री संतोष कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-522/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर सम्प्रति कैमूर के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आधार पर नये सिरे से आरोप पत्र पुनर्गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई संचालित की जायेगी।
(iii) आरोप पत्र गठन करने में निगम द्वारा हुई त्रुटि के लिए संबंधित कर्मियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही का संचालन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया जायेगा।