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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 January 2021

Published 20 January 2021

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-01-20.3
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-15 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची पृष्ठ

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---

पूरक

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पूरक-क 16-182 बिहार गजट, 20 tuojh 2021 भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

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सं0 3ए-1-मुक॰-35/2018-230/वि॰

वित्त विभाग

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प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह, सचिव (संसाधन)।

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), बिहार,

वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार।

पटना, दिनांक 12 जनवरी 2021 विषयः- बिहार पुलिस प्रयोगशाला के राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक एवं राजकीय अंगुलांक परीक्षक के वेतनमान के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630, दिनांक-21/01/2010 के द्वारा गृह विभाग के अधीन बिहार पुलिस प्रयोगशाला के राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक एवं राजकीय अंगुलांक परीक्षक के लिए वेतनमान PB-2+4600/-गे्रड पे की स्वीकृति दिनांक 01/01/2006 से वैचारिक एवं दिनांक 01/04/2007 से वास्तविक लाभ सहित दी गयी थी।

2. वित्त विभागीय पत्रांक-2098, दिनांक 04/03/2014 के द्वारा राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक एवं राजकीय अंगुलांक परीक्षक का वेतनमान PB-2+4600/- ग्रेड पे को संशोधित करते हुए PB-2+4800/- ग्रेड पे तथा चार वर्ष की संपुष्ट सेवा के बाद PB-3+5400/- ग्रेड पे की स्वीकृति आदेश निर्गत तिथि से दी गयी।

3. पदधारकों द्वारा उक्त संशोधित वेतनमान दिनांक 01/01/2006 से वैचारिक तथा दिनांक 01/04/2007 से वास्तविक रूप से अनुमान्य किये जाने हेतु दायर रिव्यू पिटीशन में पारित न्यायादेश एवं इसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर SLPके खारिज हो जाने के उपरांत दिनांक 01/01/2006 से वैचारिक एवं दिनांक 01/04/2007 से वास्तविक लाभ दिए जाने का विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4.सम्यक्‌ विचारोपरान्त बिहार पुलिस प्रयोगशाला के राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक एवं राजकीय अंगुलांक परीक्षक के लिए वेतनमान PB-2+4800/- ग्रेड-पे तथा चार वर्ष की संपुष्ट सेवा के बाद PB-3+5400/- ग्रेड-पे की संशोधित स्वीकृति दिनांक 01/01/2006 से वैचारिक एवं दिनांक 01/04/2007 से वास्तविक लाभ सहित दी जाती है।

विश्वासभाजन, लोकेश कुमार सिंह, सचिव (संसाधन)।

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सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचनाएं

22 दिसम्बर 2020

सं0 1/सी0-1008/2020-सा0प्र0-12345--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसचना संख्या-14015/04/2018-AIS(I)-B दिनांक 15.12.2020 द्वारा चयन सूची वर्ष 2016 एवं वर्ष 2017 की रिक्तियों के विरूद्ध राज्य असैनिक सेवा (बिहार प्रशासनिक सेवा) से प्रोन्नति द्वारा भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) के संयुक्त सचिव स्तर में नवनियुक्त निम्नांकित पदाधिकारियों को अगले आदेश तक उनके नाम के सामने अंकित पदों पर पदस्थापित किया जाता हैः-3 बिहार गजट, 20 tuojh 2021

क्र . पदाधिकारी का नाम/बि0प्र0से0 का कोटि क्रमांक बि0प्र0से0 का वर्तमान पदस्थापन भा0प्र0से0 में नियुक्ति के आलोक में नवपदस्थापन
1 श्री सतीश कुमार शर्मा कोटि क्र0-32/19 अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना। बंदोबस्त पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालन्दा।
2 श्री जीउत सिंह कोटि क्र0-39/19 अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना। बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय।
3 श्री ऋषिदेव झा कोटि क्र0-42/19 अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना। बंदोबस्त पदाधिकारी, पूर्णिया।
4 श्री ओम प्रकाश यादव कोटि क्र0-57/19 संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना। बंदोबस्त पदाधिकारी, सहरसा।
5 श्री सुरेश चौधरी कोटि क्र0-61/19 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत। बंदोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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29 दिसम्बर 2020

सं0 1/सी0-1021/2015(खण्ड)-सा0प्र0-12626--भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर-वेतन स्तर -13- 1,23,100-2,15,900/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम एवं बैच वर्तमान पदस्थापन/प्रभार
1. श्री बी0 कार्तिकेय धनजी(2008) उत्पाद आयुक्त-सह-निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक, बिवरेज कॉरपोरेशन, पटना)
2 श्री प्रणव कुमार(2008) समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, भागलपुर)
3 श्री गिरिवर दयाल सिंह (2008) अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
4 श्री सतीश कुमार सिंह(2008) अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
5 श्री संजय दूबे(2008) अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, पटना)
6 डॉ0 संजय सिन्हा(2008) निदेशक, युवा कल्याण एवं खेल निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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29 दिसम्बर 2020

सं0 1/सी0-1008/2020-सा0प्र0-12632--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-14015/04/2018-AIS(I)-B दिनांक 15.12.2020 द्वारा चयन सूची वर्ष 2016 एवं वर्ष 2017 की रिक्तियों के विरूद्ध राज्य असैनिक सेवा (बिहार प्रशासनिक सेवा) से प्रोन्नति द्वारा भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) के संयुक्त सचिव स्तर में नवनियुक्त निम्नांकित पदाधिकारियों को अगले आदेश तक उनके नाम के सामने अंकित पदों पर पदस्थापित किया जाता हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम/ बि0प्र0से0 का कोटि क्रमांक बि0प्र0से0 का वर्तमान पदस्थापन भा0प्र0से0 में नियुक्ति के आलोक में नवपदस्थापन
1 श्री अरूण कुमार, 15/19 सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना। सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
2 श्री राम अनुग्रह नारायण सिंह,16/19 अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना। संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार,पटना।
3 श्री ओम प्रकाश पाल, 19/19 सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना। सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
4 श्रीमती निवेदिता राय, 23/19 उप निदेशक (प्रशासन), कृषि विभाग, बिहार, पटना उप निदेशक (प्रशासन), कृषि विभाग,बिहार,पटना
5 श्री जय शंकर प्रसाद, 29/19 अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, बांका। संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
6 श्रीमती नीलम चौधरी, 30/19 निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना। निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग,बिहार, पटना
7 श्री विजय रंजन, 31/19 संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से
8 श्री पंकज पटेल, 34/19 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना
9 श्री मनोज कुमार झा, 35/19 क्षेत्राीय विकास पदाधिकारी, आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा। संयुक्त सचिव, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना
10 श्री कृत्यानंद सिंह, 37/19 अपर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना। (अधि0-15114, दि0- 07.11.2019 द्वारा अतिरिक्त प्रभार - माननीय लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना) संयुक्त सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-माननीय लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना)
11 श्री विमलेश कुमार झा, 40/19 अपर सचिव, गृह विभाग, पटना (अपने कार्यों के अतिरिक्त अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना)। संयुक्त सचिव, गृह विभाग, बिहार,पटना (अतिरिक्त प्रभार - संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना)
12 श्री संजय कुमार सिंह, 64/19 संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना। संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
13 श्री संजय कुमार उपाध्याय, 44/19 नगर आयुक्त, नगर निगम, सारण, छपरा। नगर आयुक्त, नगर निगम, सारण, छपरा।
14 श्री राकेश मोहन, 45/19 निदेशक पर्यटन, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना। निदेशक, पर्यटन, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।
15 श्री दयानन्द मिश्र, 48/19 संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना। संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना।
16 श्री रामेश्वर पाण्डेय, 49/19 आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल, सहरसा। निदेशक, खान, खान एवं भू-तत्व विभाग,बिहार, पटना
17 श्री राज कुमार सिन्हा, 50/19 संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना। संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
18 श्री श्याम किशोर, 52/19 आयुक्त के सचिव, मगध प्रमंडल, गया। प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम
19 श्री राम ईश्वर, 54/19 संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना। संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
20 श्री प्रभु राम, 60/19 निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना। निदेशक (प्रशासन)-सह- संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना।
4 बिहार गजट, 20 tuojh 2021

2. क्रमांक-18 के उपर्युक्त पदस्थापन के आलोक में श्री संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0 (2002), सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना) प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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29 दिसम्बर 2020

सं0 1/सी0-1020/2015-सा0प्र0-12638--श्री आनन्द किशोर, भा0प्र0से0(1996), अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, पटना) को दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान -स्तर-15- 1,82,200-2,24,100/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।5 बिहार गजट, 20 tuojh 2021 2. श्री आनन्द किशोर द्वारा धारित वर्तमान पद (अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना) को भा0प्र0से0(वेतन) निमयावली, 2016 के नियम-12(1) के तहत उनके पदस्थापनकाल तक के लिये प्रधान सचिव स्तर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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29 दिसम्बर 2020

सं0 1/सी0-1020/2015-सा0प्र0-12639--श्री एच0आर0 श्रीनिवास, भा0प्र0से0(1996), सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान-स्तर-15- 1,82,200-2,24,100/-) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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29 दिसम्बर 2020

सं0 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-12640--श्री मनीष कुमार, भा0प्र0से0(बी एच ः 2005), विशेष सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14- 1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

सं0 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-12641--श्री कुमार रवि, भा0प्र0से0(बी एच ः 2005), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना(अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, पटना) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14- 1,44,200 -2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है। सं0 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-12642--श्री दिवेश सेहरा, भा0प्र0से0(बी एच ः 2005), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना(अतिरिक्त प्रभार-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14- 1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-12643--श्री बालामुरुगन डी0, भा0प्र0से0(बी एच : 2005), परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन-सह-आयुक्त स्व-रोजगार, ग्र्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार,पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल -14- 1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-12644--श्री राधेश्याम साह, भा0प्र0से0(बी एच : 2005), विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14- 1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. श्री राधेश्याम साह (सेवानिवृत्ति की तिथि-31.03.2021) की शेष सेवावधि तीन वर्ष से कम रहने के कारण उनके लिए अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-IV की पूर्णता अपेक्षित नहीं है।

3. अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-IV में स्थान नहीं मिलने के कारण श्री मनीष कुमार, श्री कुमार रवि, श्री दिवेश सेहरा एवं श्री बालामुरुगन डी0 को इस शर्त के साथ सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गयी है कि आगामी सत्र में स्थान मिलने पर आलोच्य प्रशिक्षण को अवश्य पूरा कर लेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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30 दिसम्बर 2020

सं0 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-12697--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार ,पटना की अधिसूचना, ज्ञापांक-1/सी0- 1024/2014-सा0प्र0-12644 दिनांक 29.12.2020 की विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा बैच वर्ष, 2005 के भा0प्र0से0 पदाधिकारियों-श्री मनीष कुमार/श्री कुमार रवि/श्री दिवेश सेहरा/श्री बालामुरुगन डी0/श्री राधेश्याम साह को चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर) से अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर) में प्रदत्त प्रोन्नति का आर्थिक लाभ सचिव स्तर के पद का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।6 बिहार गजट, 20 tuojh 2021

30 दिसम्बर 2020

सं0 1/अ0-1024/2018-सा0प्र0-12707--श्रीमती अभिलाषा शर्मा, भा0प्र0से0 (2017), उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, खगड़िया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-18(1) के तहत दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक कुल-90 दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्रीमती अभिलाषा शर्मा की अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद-उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, खगड़िया के प्रभार में श्री (मो0) शहादत हुसैन, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खगड़िया रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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31 दिसम्बर 2020

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12580--श्री आमिर सुबहानी, भा0प्र0से0(1987), अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक मिशन सोसाइटी/अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) को अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक मिशन सोसाइटी/अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त किया जाता है। 2. श्री सुबहानी अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

3. श्री अरुण कुमार सिंह,भा0प्र0से0(1985), विकास आयुक्त, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना/ निगरानी विभाग, बिहार, पटना) उपर्युक्त कंडिका-2 के आलोक में निगरानी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगे।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12581--श्री चंचल कुमार, भा0प्र0से0(1992), मुख्य मंत्राी के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्राी सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना और मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे और प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगे।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12582--श्री के0 सेंथिल कुमार, भा0प्र0से0 (1996), आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12583--श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0(1997), आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर(अतिरिक्त प्रभार-आयुक्त, सारण प्रमण्डल,छपरा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री पंकज कुमार अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12584--श्रीमती सफीना ए0एन0,भा0प्र0से0 (97), आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12585--श्री मयंक वरवड़े, भा0प्र0से0(2001), आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12586--श्री असंगबा चुबा आओ, भा0प्र0से0 (2003), आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12587--श्री मनीष कुमार, भा0प्र0से0(2005), विशेष सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12588--श्री कुमार रवि,भा0प्र0से0(2005), जिला पदाधिकारी, पटना (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव,भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार रवि अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12589--श्री दिवेश सेहरा,भा0प्र0से0(2005), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना( अतिरिक्त प्रभार- विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।7 बिहार गजट, 20 tuojh 2021 सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12590--श्री बालामुरुगन डी0,भा0प्र0से0(2005), परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन-सह-आयुक्त स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री बालामुरुगन डी0 अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन-सह -आयुक्त स्व-रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12591--श्रीमती पूनम,भा0प्र0से0(आर.जे. ः2005), विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12592--श्री राधेश्याम साह,भा0प्र0से0(2005), विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12593--श्री (मो0) अरशद अजीज, भा0प्र0से0 (2006), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज(अतिरिक्त प्रभार- बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12594--श्री प्रणव कुमार, भा0प्र0से0(2008), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, भागलपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें मुजफ्फरपुर जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री कुमार अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12595--श्री अवनीश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2010), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, जमुई के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें जमुई जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12596--श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा0प्र0से0(2010), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें पटना जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री सिंह अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12597--श्री पंकज दीक्षित, भा0प्र0से0(2011), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक तकनीकी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12598--श्री देओर निलेश रामचन्द्र, भा0प्र0से0 (2011), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, मधुबनी) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें सारण, छपरा जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री रामचन्द्र अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सारण,छपरा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12599--श्री रवि शंकर चौधरी, भा0प्र0से0(2011), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12600--श्री अमित कुमार, भा0प्र0से0(2012), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना(अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें मधुबनी जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। 2. श्री कुमार अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मधुबनी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12601--श्री धर्मेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0(2013), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, जमुई को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें रोहतास, सासाराम जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री कुमार अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।8 बिहार गजट, 20 tuojh 2021 सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12602--श्री नवल किशोर चौधरी, भा0प्र0से0 (2013), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ(अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, कैमूर,भभुआ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें गोपालगंज जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री चौधरी अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12603--श्री नवदीप शुक्ला, भा0प्र0से0(2013), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें कैमूर, भभुआ जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री शुक्ला अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12604--श्री सुब्रत कुमार सेन, भा0प्र0से0(2013), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सारण,छपरा (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, सारण, छपरा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें भागलपुर जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री सेन अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, भागलपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12605--श्री श्याम बिहारी मीणा, भा0प्र0से0 (2014), संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें मधेपुरा जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12606--श्री सज्जन आर0, भा0प्र0से0(2015), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, गोपालगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें शिवहर जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12607--सुश्री जे0 प्रियदर्शिनी, भा0प्र0से0(2015), नगर आयुक्त, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें अरवल जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-12608--सुश्री वर्षा सिंह, भा0प्र0से0(2016), उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, कटिहार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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31 दिसम्बर 2020

सं0 1/पी0-1001/2017-सा0प्र0-12754--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रॉंची की अधिसूचना संख्या-1/पी0-105/2016-का0-6545 दिनांक 15.12.2020 द्वारा अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार संवर्ग में सेवारत झारखण्ड संवर्ग के भा0प्र0से0 पदाधिकारी-श्री चन्द्रशेखर(जे एच : 2008), अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विशेष सचिव ग्रेड (वेतन स्तर-13- 1,23,100-2,15,900/-) मेंं दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति दिये जाने के फलस्वरुप, श्री चन्द्रशेखर को 'अपर सचिव' के स्थान पर 'विशेष सचिव' के रुप में पदनामित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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4 जनवरी 2021

सं0 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-90--श्री राहुल रंजन महिवाल, भा0प्र0से0 (एम.एच. :2005), विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सचिव स्तर में प्रदत्त प्रोफॉर्मा प्रोन्नति के आलोक में उन्हें वर्तमान धारित पद से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री महिवाल प्रमण्डलीय आयुक्त, कोसी प्रमण्डल,सहरसा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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5 जनवरी 2021

सं0 1/पी0-2003/2019-सा0प्र0-153--सामान्य प्रशासन(ए आई एस ए) विभाग, केरल सरकार, तिरूवनंतपुरम के आदेश संख्या-जी0 ओ0 (आर टी) नं0. 3/2021/सा0प्र0वि0 दिनांक-01.01.2021 द्वारा अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार9 बिहार गजट, 20 tuojh 2021 पर बिहार संवर्ग में सेवारत केरल संवर्ग के भा0प्र0से0 पदाधिकारी-श्री केशवेन्द्र कुमार(के0एल0 : 2008), अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना) को विशेष सचिव ग्रेड (वेतन स्तर-13- 1,23,100 -2,15,900/-) मेंं दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति दिये जाने के फलस्वरुप, श्री केशवेन्द्र कुमार को 'अपर सचिव' के स्थान पर 'विशेष सचिव' के रुप में पदनामित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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6 जनवरी 2021

सं0 1/सी0-1020/2015-सा0प्र0-231--श्री विपिन कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच ः 1996), संयुक्त सचिव, स्कुल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमवाली, 2016 के नियम-8 (5) के तहत दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनस्तर-15- 1,82,200 -2,24,100/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 1/सी0-1020/2015-सा0प्र0-232--श्री राहुल सिंह, भा0प्र0से0(बी एच ः 1996), संयुक्त सचिव, प्रेसिडेंसी सेक्रेटेरिएट, जी-20 और ब्रिक्स, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भा0प्र0से0(वेतन) नियमवाली, 2016 के नियम-8 (5) के तहत दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से उच्च प्रशासनिक ग्रेड(वेतनस्तर-15- 1,82,200 -2,24,100/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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6 जनवरी 2021

सं0 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-233--श्री अजय यादव, भा0प्र0से0(बी एच ः 2005), जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) के तहत दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-वेतनमान लेवल-14-रु.1,44,200-2,18,200/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-234--श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0(बी एच ः 2005), जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) के तहत दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड -वेतनमान लेवल-14-रु.1,44,200-2,18,200/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-IV में स्थान नहीं मिलने के कारण श्री अजय यादव एवं श्री कुलदीप नारायण को इस शर्त के साथ सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गयी है कि आगामी सत्रा में स्थान मिलने पर आलोच्य प्रशिक्षण को अवश्य पूरा कर लेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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6 जनवरी 2021

सं0 1/सी0-1021/2015(खण्ड)-सा0प्र0-235--डॉ0 आशिमा जैन, भा0प्र0से0(बी एच ः 2008),उप सचिव, वित्त मंत्राालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावाली, 2016 के नियम-8 (5) के तहत दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर) (वेतनस्तर-13- 1,23,100 -2,15,900/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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(cid:356)ामीण िवकास िवभाग

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अधिसूचनाएं

9 दिसम्बर 2020

सं0 (cid:356)ा0कव0-14(कन0र्ोि0)-ट(cid:332) ैप-पटना-43/2018-330145--(cid:373)ी जयव(cid:544)(cid:330)न गुप्ता, तत्ािलीन (cid:356)ामीण ैप मामले म(cid:336) न्यायिक कहरासत म(cid:336) भेजने कवािस पदाकधािरी-सह-(cid:366)खंड कवािस पदाकधािरी, र्घोसवरी, पटना र्ोि ट(cid:332) तथा कनगरानी थाना ािंड सं0-35/2018 दज(cid:330) र्होने ेि फलस्वरुप कवभागीय अकधसूचना (cid:466)ापांि-388841 कदनांि 13.09.2018 (cid:554)ारा ािरा कनर्रोध ीि कतकथ कदनांि 20.08.2018 ेि (cid:366)भाव से उनेि ािरावास ीि अवकध ति ेि कलए कनल(cid:304)(cid:638)त कयिा गया।10 बिहार गजट, 20 tuojh 2021 2) (cid:373)ी गुप्ता ेि (cid:554)ारा ािरा से मुक् त र्होने ेि पश्चात कदनांि 18.01.2019 र्ोि कवभाग म(cid:336) अपना र्योगदान समकप(cid:330)त कयिा गया। तत्पश्चात कवभागीय अकध0सं0-410932 कदनांि 11.02.2019 (cid:554)ारा इन्हें निलंबनमुक्त रि र्योगदान स्वीकृत कयिा गया।

3) (cid:373)ी गुप्ता ेि कव(cid:349)(cid:544) गंभीर दिाचार/भ्रष्टाचार ाि आर्रोप र्होने तथा उनेि कव(cid:349)(cid:544) कनगरानी थाना ािंड सं0-35/2018 दज(cid:330) र्होने ीि (cid:304)(cid:830)थकत म(cid:336) कवभागीय अकधसूचना (cid:466)ापांि 410960 कदनांि 11.02.2019 (cid:554)ारा इन्हें कदनांि 18.01.2019 ेि (cid:366)भाव से अगले आदे ति ेि कलए कनलंकबत कयिा गया ।

4) वृहत्‌ जँच ीि आवश्यकता र्ोि दे खते (cid:352)ए (cid:373)ी गुप्ता ेि कव(cid:349)(cid:544) कवभागीय संकल्प (cid:466)ापांि-427295 कदनांि 05.06.2019 (cid:554)ारा कवभागीय ािय(cid:330)वाही संचाकलत ीि गयी है।

5) (cid:373)ी गुप्ता (cid:554)ारा समकप(cid:330)त अभ्यावेदन म(cid:336) यह अंकति रिते (cid:352)ए निलंबन से मुक्त रिने ाि अनुर्रोध कयिा गया है कि वे लंबी अवकध से कनल(cid:304)(cid:638)त है, कजसेि ािरण उन्ह(cid:336) आकथ(cid:330)ि संटि ाि सामना रिना पर रहा है। (cid:373)ी गुप्ता (cid:554)ारा समकप(cid:330)त अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त एवं उनेि कव(cid:349)(cid:544) (cid:366)कतवेकदत आर्रोप ेि (cid:354)म म(cid:336) कनगरानी थाना ािंड संख्या 35/2018 ेि कनगरानी न्यायालय म(cid:336) चल रहे वाद एवं मुख्य जँच आयुक्त (cid:554)ारा संचाकलत कवभागीय ािय(cid:330)वाही ेि कनण(cid:330)य म(cid:336) विलम्ब की सम्भावना र्ोि दे खते (cid:352)ए (cid:373)ी गुप्ता र्ोि कवभागीय ािय(cid:330)वाही ेि अधीन रखते (cid:352)ए कबहार सरािरी सेवि (वग(cid:334)रिण, कनयं(cid:361)ण एवं अपील) कनयमावली-2005 ेि कनयम 9 (6)(ग) म(cid:336) कनकहत ेि (cid:366)ावधान ेि आर्लोि म(cid:336) निलंबन से मुक्त कयिा जाता है। कवभागीय ािय(cid:330)वाही/आपराकधि ािंड ेि अनुसंधान तथा न्यायालय ेि आदे ाि फलाफल (cid:373)ी गुप्ता पर (cid:366)भावी र्होगा।

6) निलम्बन से मु(cid:304)(cid:389) ेि पश्चात (cid:373)ी गुप्ता मुख्यालय, (cid:356)ामीण कवािस कवभाग, कबहार, पटना म(cid:336) र्योगदान समकप(cid:330)त रि(cid:336) गे।

7) आदे पर कवभागीय मं(cid:361)ी ाि अनुर्मोदन प्राप्त है।

कबहार-राज्यपाल ेि आदे से, रा(cid:352)ल रं जन मिहवाल, कवेष सकचव।

------ 31 दिसम्बर 2020 सं0 (cid:356)ा0कव0-14(द0)सम0-01/2019-347861--(cid:373)ी संजीव ुि मार, तत्कालीन (cid:356)ामीण कवािस पदाकधािरी-सह- (cid:366)खंड कवािस पदाकधािरी, उकजयारपुर, समस्तीपुर ेि कव(cid:349)(cid:544) (cid:366)धान मं(cid:361)ी आवास र्योजना ((cid:356)ामीण) म(cid:336) असंर्तोषजनि (cid:366)गकत, कवािस ािय(cid:342) म(cid:336) ककथलता, उच्चाधिकारियों ेि आदे/कनदे ीि अवहेलना, बारम्बार निदेश ेि बावजूद खुले म(cid:336) ौच मुक्त रिने ीि ािय(cid:330) र्योजना तैयार नही ं रिने, तथ्य र्ोि छु पाते (cid:352)ये वित्तीय अकनयकमतता ेि आर्रोपी (cid:373)ी सत्यनारायण कगरी, सेवाकनवृत पंचायत सकचव, उकजयारपुर ेि कनर्योजन ीि अनुंसा रिने, अंेि (cid:407)ण (cid:366)कतवेदन ेि अनुपालन नही ं रिाने जैसे आर्रोपं पर कजला पदाकधािरी समस्तीपुर ेि प(cid:361)ांि-05(मु0)/कवािस कदनांि 16.02.2019 (cid:554)ारा कवभाग र्ोि आर्रोप (cid:366)प(cid:361) 'ि' उपलब्ध रिाया गया। उक्त आर्रोप (cid:366)प(cid:361) 'ि' म(cid:336) वकण(cid:330)त आर्रोप पर (cid:373)ी ुि मार ेि प(cid:361)ांि- 01(कैम्प) कदनांि- 21.11.2019 से समकप(cid:330)त स्पष्टीकरण ीि कवभाग (cid:554)ारा समी(cid:407)ा ीि गयी। समी(cid:407)ा ेि (cid:354)म पाया गया कि (cid:373)ी ुि मार ेि (cid:554)ारा कवािस ािय(cid:342) म(cid:336) ककथलता/अकनयकमतता बरती गयी है।

सम्यक विचारोपरान्त (cid:373)ी ुि मार ेि (cid:554)ारा बरती गयी उक्त लापरवाही/ ककथलता ेि कलए उनेि कव(cid:349)(cid:544) ''असंचयात्मक (cid:366)भाव से र्दो वेतन वृ(cid:304)(cid:544) पर र्रोि'' ीि ा(cid:304)(cid:721) अकधर्रोकपत ीि जाती है।

उक्त आदे पर स(cid:407)म (cid:366)ाकधािर ाि अनुर्मोदन प्राप्त है।

कबहार-राज्यपाल ेि आदे से, रा(cid:352)ल रं जन मिहवाल, कवेष सकचव।

------ 31 दिसम्बर 2020 सं0 (cid:356)ा0कव0-14(द0)दर0-05/2016-347862--(cid:373)ी अकवना ुि मार, तत्ािलीन (cid:366)खंड कवािस पदाकधािरी, बहादुरपुर, कजला- दरभंगा ेि कव(cid:349)(cid:544) पंचायत आम कनवा(cid:330)चन, 2016 ेि कनकम(cid:517) पंचायत कनाियं तथा (cid:356)ाम चिहरी ेि विभिन्न स्तर ेि कनवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361)ं/(cid:366)ादेकि कनवा(cid:330)चन (cid:407)े(cid:361)ं ाि आर(cid:407)ण प्रस्ताव तैयार रिने म(cid:336) बरती गई लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता ेि आर्रोपं ेि कलए समाहरणालय, दरभंगा (कजला पंचायत (cid:366)ाखा) ेि प(cid:361)ांि- 91(मु0)/कज0पं0 कदनांि- 11.04.2016 (cid:554)ारा कवभाग र्ोि आर्रोप (cid:366)प(cid:361) 'ि' उपलब्ध रिाया गया। उक्त आर्रोप (cid:366)प(cid:361) 'ि' म(cid:336) वकण(cid:330)त आर्रोपं पर (cid:373)ी ुि मार ेि प(cid:361)ांि- 1052 कदनांि- 17.06.2016 से समकप(cid:330)त स्पष्टीकरण ीि कवभाग (cid:554)ारा समी(cid:407)ा ीि गयी। समी(cid:407)ा ेि (cid:354)म पाया गया कि (cid:373)ी ुि मार ेि (cid:554)ारा य(cid:552)कप आर्योग ेि कनदेानुसार कवकहत (cid:366)क(cid:354)या अपनाते (cid:352)ए आर(cid:407)ण प्रस्ताव पर राज्य कनवा(cid:330)चन आर्योग ाि अनुर्मोदन प्राप्त कयिा गया एवं कनवा(cid:330)चन (cid:366)क(cid:354)या ेि दौरान प्राप्त काियतं/(cid:361)ुकटयं ेि जांचोपरान्त तत्क्षण/ससमय कनवा(cid:330)चन आर्योग11 बिहार गजट, 20 tuojh 2021 र्ोि संसूकचत रिते (cid:352)ए उनसे अनुर्मोदन प्राप्त कयिा गया, तथाकप इनाि दायित्व था कि पूव(cid:330) म(cid:336) ही तत्संबंध म(cid:336) गहन जँच रिते (cid:352)ए आर(cid:407)ण प्रस्ताव तैयार रिते। यह (cid:366)तीत र्होता है कि अनुभव ीि मिी ेि ािरण ऐसी प(cid:303)र(cid:304)(cid:830)थकत उत्पन्न (cid:352)ई।

सम्यक विचारोपरान्त (cid:373)ी ुि मार र्ोि ''भविष्य म(cid:336) तत्परता से अपने दायित्वों ेि कनव(cid:330)हन एवं कर्तव्यपालन हेतु सचेष्ट रहने'' ाि कनदे कदया जाता है।

उक्त आदे पर स(cid:407)म (cid:366)ाकधािर ाि अनुर्मोदन प्राप्त है।

कबहार-राज्यपाल ेि आदे से, रा(cid:352)ल रं जन मिहवाल, कवेष सकचव।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

8 जनवरी 2021

सं0 कौन/भी-13/2017-04/सी--दिनांक 21.02.2017 को गुप्त सूचना के आधार पर मोहनियाँ पुलिस द्वारा ट्रक सं॰ JH02R-9647 को पूर्वाहन 10ः15 बजे NH-30 मोड़ के पास रोका गया तथा आवष्यक पूछताछ के पष्चात थाना लाया गया। ट्रक पर लदे माल के संबंध में चालक द्वारा बताया गया कि ट्रक में सरसों तेल है, जिसका परिवहन भरतपुर राजस्थान से नवादा, बिहार के लिये जा रहा है। चालक द्वारा पुलिस को वैट इनवायस/ट्रान्सपोर्ट बिल्टी पेपर दिखाया गया किन्तु समेकित जाँच चौकी कर्मनाषा द्वारा अनुमोदित कोई कागजात नहीं दिखाया गया। चालक द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा अवैध तरीके से जाँच चौकी पर कागजातों की बिना जाँच कराये ही जाँच चौकी पार किया गया है। फलस्वरूप मोहनियाँ पुलिस द्वारा थाना सनहा 533 दिनांक 21.02.2017 समय 11ः00 बजे पूर्वाहन दर्ज किया गया तथा इसकी सूचना उपायुक्त, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, अंचल कैमूर (भभुआ) को ट्रक के विरूद्ध आवष्यक कार्रवाई करने हेतु दी गयी।

उपरोक्त ट्रक को थाना में स्तंभित किये जाने के पष्चात चालक/प्रतिनिधि द्वारा माल के परिवाहन हेतु वांछनीय इन्कमिंग सुविधा प्रपत्र D-IX सं0-1013214060350217 का सृजन दिनांक 21.02.2017 के 11ः06ः26 बजे पूर्वाह्‌न में किया गया। उक्त माल वाहित वाहन के थाना में स्तंभित होने के बावजूद श्री ज्ञानी दास, तत्कालीन वाणिज्य कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, कर्मनाषा द्वारा उपरोक्त सुविधा प्रपत्र D-IX सं0-1013214060350217 को निरीक्षण के दूसरे दिन अर्थात दिनांक 22.02.2017 को 10ः03ः10 बजे पूर्वाह्‌न में अपने Login Id से Approve किया गया।

उक्त वाहन के थाना परिसर में लगे होने की सूचना के बावजूद शास्ति अधिरोपण की कार्रवाई नहीं किये जाने के आरोप में जिला पदाधिकारी, भभुआ द्वारा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन प्रेषित करते हुए दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध अनुषासनिक कार्रवाई करने की अनुषंसा की गयी।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उक्त वाहन के समेकित जाँच चौकी पर गये बगैर इसके परिवहन हेतु वांछनीय सुविधा प्रपत्र D-IX का श्री ज्ञानी दास, तत्कालीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, कर्मनाषा द्वारा Approved किया गया है। फलतः श्री ज्ञानी दास, राज्य कर सहायक आयुक्त, तेघड़ा अंचल, तेघड़ा तत्कालीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, कर्मनाषा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

श्री दास से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त इससे असहमत होते हुए श्री दास के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री दास के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया गया। तत्पष्चात्‌ जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री दास से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। श्री दास द्वारा दिये गये अभ्यावेदन/निवेदन की सम्यक्‌ समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,12 बिहार गजट, 20 tuojh 2021 नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(v) के तहत श्री ज्ञानी दास, राज्य कर सहायक आयुक्त, तेघड़ा अंचल, तेघड़ा तत्कालीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, कर्मनाषा को देय अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का निर्णय लिया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अरूण कुमार मिश्रा, विषेष सचिव।

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14 जनवरी 2021

सं0 6/वि0पत्रा0-24-08/2018-124/वा0कर0-श्री अरूण कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त वाणिज्य-कर विषेष आयुक्त सम्प्रति कर विषेषज्ञ, बिहार, पटना को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सदस्य (लेखा), वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले तीन वर्षो के लिए या अधिकतम 65 वर्ष की आयु, दोनों में जो पहले हो, तक के लिए होगी।

2. श्री वर्मा को सेवानिवृति के समय प्राप्त अंतिम वेतन में से पेंषन की राषि घटाकर शेष राषि मूल वेतन के रूप में तथा इस पर अनुमान्य महँगाई भत्ता देय होगा।

3. श्री वर्मा को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा देय यात्रा भाा, आवास भाा (सरकारी आवास की अनुपलब्धता की स्थिति में), चिकित्सा भत्ता, वाहन सुविधा एवं अन्य देय सुविधा अनुमान्य होगी। 4. इस सेवा अवधि में श्री वर्मा को राज्य सरकार के पदाधिकारियों को अनुमान्य आकस्मिक अवकाष तथा बिहार सेवा संहिता के नियम 237 एवं विा विभाग के पत्रांक-F1-7022/61/24212F दिनांक 22.08.1961 के प्रावधानुसार उपार्जित अवकाष अनुमान्य होगा। साथ ही सरकारी सेवकों की भांति क्षतिपूर्ति अवकाष तथा छुट्‌टी यात्रा रियायत (एल0टी0सी0) भी अनुमान्य होगा। सेवा अवधि समाप्त होने पर उपार्जित अवकाष के नगदीकरण की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

5. उपर्युक्त क्रमांक 2, 3 एवं 4 में वर्णित भत्तों एवं सुविधा के अतिरिक्त और कोई भत्ता या वित्तीय दावा श्री वर्मा को अनुमान्य नहीं होगा।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अरूण कुमार मिश्रा, विषेष सचिव।

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गृह विभाग

अभियोजन निदेषालय

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अधिसूचना

8 जनवरी 2021

सं0 अ0नि0 01-19/2019(स्था0)-69--गृह विभाग, बिहार के अधीन अभियोजन निदेशालय के अधीनस्थ 38(अड़तीस) जिला अभियोजन कार्यालयों एवं 41(एकतालीस) अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों सहित कुल 79 (उन्नासी) क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालय संचालित है।

2. उक्त क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कर्यालयों में बिहार अभियोजन सेवा के विभिन्न कोटि के पदाधिकारी, उच्चवर्गीय लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक तथा कार्यालय परिचारी पदस्थापित एवं कार्यरत है। 3. बिहार अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों एवं न्यायिक दण्डाधिकारियों के न्यायालय में सरकार की ओर से सामान्य अभियोजन का पक्ष रखे जाने के अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों, मानव व्यापार विरोधी अभियोजन कार्यों, आम्र्स एक्ट के अधीन दर्ज मामलों, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी अपील, पोस्को, एन0डी0पी0एस, उत्पाद अधिनियम, श्रम अधिनियम एवं गवाह सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित कार्य किया जा रहा है। 4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों का कार्यक्षेत्र एवं कार्यबोझ बढ़ जाने के कारण क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण समानुपाती रूप में किया जाना अपरिहार्य हो गया था ताकि क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों का अनुसचिवीय कार्य प्रभावी एवं त्वरित गति से सम्पादित किया जा सके। 5. इस पृष्ठभूमि में अभियोजन प्रशासन के विशाल स्वरूप, अतिरिक्त कार्यबोझ, विभिन्न न्यायालयों तथा जिला स्तरीय कार्यालयों से नियमित एवं ससमय सम्पर्क स्थापित करने के अतिरिक्त लिपिकीय कार्य का त्वरित गति से सम्पादन कराने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग के अतिरिक्त पदों का सृजन एवं पुनर्गठन तथा कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त पदों का सृजन अपरिहार्य हो गया था। 6. उपर्युक्त के अतिरिक्त अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 1140 दिनांक 24.12.2014 द्वारा बिहार क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालय लिपिकीय सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014 कार्यान्वित किया गया है परन्तु उक्त नियमावली के अनुरूप क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों में लिपिकीय पदों के सृजन एवं पुनर्गठन का कार्य नहीं हो सका था।13 बिहार गजट, 20 tuojh 2021 7. इसके मद्‌देनजर क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों/अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए विभिन्न कोटि के 143 (एक सौ तैंतालीस) पदों के सृजन के विभागीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 3ए0-8-बैठक-02/2018-4200, दिनांक 24.08.2020 द्वारा प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक, दिनांक 26.07.2020 की कार्यवाही के क्रमांक-3 पर अभियोजन निदेशालय के क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों/अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए विभिन्न कोटि के 143 (एक सौ तैंतालीस) अतिरिक्त पदों के सृजन एवं पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्नवत्‌ स्वीकृति प्रदान की गयी हैः-

क्रमांक पदनाम वेतनमान स्तर पदों की संख्या
1 2 3 4 5
1 प्रधान लिपिक 35400-112400 Level-6 38
2 उच्चवर्गीय लिपिक 25500-81100 Level-4 23
3 निम्नवर्गीय लिपिक 19900-63200 Level-2 22
4 कार्यालय परिचारी 18000-56900 Level-1 60
कुल 143

8. अतः वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आलोक में क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए विभिन्न कोटि के पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के पदों के अतिरिक्त निम्नांकित 143 (एक सौ तैंतालीस) पदों का सृजन एवं पुनर्गठन किया जाता हैः-

क्रमांक पदनाम वेतनमान स्तर सृजित किए जाने वाले पदों की संख्या
1 2 3 3 4
1 प्रधान लिपिक 35400-112400 Level-6 38
2 उच्चवर्गीय लिपिक 25500-81100 Level-4 23
3 निम्नवर्गीय लिपिक 19900-63200 Level-2 22
4 कार्यालय परिचारी 18000-56900 Level-1 60
कुल 143

9. उक्त नव सृजित एवं पुनर्गठित पदों तथा पूर्व सृजित विभिन्न कोटि के कुल 143208 = 351 पदों में से प्रत्येक जिला अभियोजन कार्यालय के लिए एक-एक प्रधान लिपिक का पद, एक-एक उच्चवर्गीय लिपिक का पद, दो-दो निम्नवर्गीय लिपिक का पद एवं दो-दो कार्यालय परिचारी का पद तथा प्रत्येक अनुमंडल अभियोजन कार्यलय के लिए एक-एक उच्चवर्गीय लिपिक का पद, एक-एक निम्नवर्गीय लिपिक का पद एवं एक-एक कार्यालय परिचारी का पद कर्णांकित किया जाता है। 10. क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए विभिन्न कोटि के 143(एक सौ तैंतालीस) अतिरिक्त पदों के सृजन एवं पुनर्गठन पर कुल अनुमानित वार्षिक व्यय मो0 5,34,58,500/-(पाँच करोड़ चौंतीस लाख अंठावन हजार पाँच सौ) रूपया मात्र है।

11. इस पर मंत्रिपरिषद्‌ का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।

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कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

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कार्यालय आदेष

14 जनवरी 2021

सं0 1/स्था01-09/2020-05--सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-7783, दिनांक- 04.09.2020 के आलोक में उत्कृष्ट खिलाड़ी को वेतन वैण्ड 5200-20,200/- रूपये, ग्रेड वेतन 1900/- रूपये एवं वेतन स्तर-02 में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो के साथ उनके योगदान की तिथि-07.

14

बिहार गजट, 20 tuojh 2021 09.2020 से नियुक्त करते हुए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित करते हुए छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता हैः-

क्र0 नाम/क्रमांक/पिता का नाम एवं पता खेल विधा का नाम एवं जन्म तिथि योगदान की तिथि आरक्षण की कोटि
1. श्री भवेश कुमार, पिता-श्री भगत सिंह, पता-ग्रा0पो0-विहट, टोला-जलेलपुर, जिला-बेगुसराय, पिन-851135 कबड्‌डी 25.06.1992 07.09.2020 सामान्य

3. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावाली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक 31.08. 2005 एवं 768, दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

4. श्री भवेश कुमार के वेतन का भुगतान कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में इनकी योगदान की तिथि 07.09.2020 से किया जायेगा।

5. नवनियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक को वेतनादि का भुगतान मांग संख्या-8 के अधीन बजट शीर्ष-2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएं-090-सचिवालय-0003-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, विपत्र कोड-082251000900003 के अंतर्गत होगा। 6. उक्त आदेश में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से, प्रभात चन्द्र, उप-सचिव।

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परिवहन विभाग

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अधिसूचना

12 जनवरी 2021

सं0 05/स्था0 (DTO)-30/2013(खंड-II)-240--जिला पदाधिकारी, शिवहर से प्राप्त पत्रांक-1304 दिनांक-21.12.

2020 के आलोक में श्री शंभु कुमार, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शिवहर को अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, शिवहर के कार्याें के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। 2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षैलेन्द्र नाथ, उप-सचिव।

------ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ----- अधिसूचना 11 जनवरी 2021

सं0 भा॰व॰से॰(आ॰)-03/2019-111/प॰व॰ज०प०--श्री रविशंकर कुमार, भा॰व॰से॰, (1995) तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर, सम्प्रति लीव रिजर्व, कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियमावली, 1968 के नियम-3 का उल्लंघन करने, गलत बयानी एवं अनुषासनहीनता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जानी है।

अतः राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवा (अनुषासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3 (1)(a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रविशंकर कुमार, भा॰व॰से॰ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करती है।

2. यह भी आदेष दिया जाता है कि इस आदेष के प्रभावी रहने की अवधि में श्री रविशंकर कुमार, भा॰व॰से॰ का मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय रहेगा और उक्त अवधि में श्री कुमार राज्य सरकार की बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेगें।

3. श्री कुमार के निलंबन अवधि में अखिल भारतीय सेवा (अनुषासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-4 में विहित प्रावधानों के तहत उन्हें अनुमान्य निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया जाता है। वे जीवन निर्वाह भत्ता प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय से प्राप्त करेगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।15 बिहार गजट, 20 tuojh 2021

Home Department

(Police Branch)

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NOTIFICATION

The 23rd December 2020

No. 7/CCA-1026/2001 H(P)--8776---Vide letter memo no. 52164 dt. 16.12.2020 Registrar General of Patna High Court intimated that Hon'ble the Chief Justice has been pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice Gopal Prasad, Retired Judge of the Patna High Court to function as a Member in Place of Hon'ble Mr. Justice Aditya Narayan Chaturvedi (Retired). of the existing Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 1981 2. National Security Act, 1980 3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and

4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the aforesaid Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board as follows :

1 Hon'ble Mr. Justice Shri Hemant Kumar Srivastava Chairman 2 Hon'ble Mr. Justice Shri Gopal Prasad (Retd.) Member 3 Hon'ble Justice Smt. Rekha Kumari (Retd.) Member The reconstitution will come into effect with the issue of the notification

By the order of the Governor of Bihar, Girish Mohan Thakur, Under Secretary.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in16 बिहार गजट, 20 tuojh 2021

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

—————

सं0 27/आरोप-01-63/2019-सा0प्र0-391 सामान्य प्रशासन विभाग ----- संकल्प 8 जनवरी 2021 मो. नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1007/2011, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, डगरूआ, पूर्णियां के विरूद्ध विाीय वर्ष 2008-09 में डगरूआ प्रखंड के बभनी पंचायत अंतर्गत पांच लाभुकों को भूमि का भू-अभिलेखों से बिना सत्यापन कराये ही इंदिरा आवास योजना का लाभ देकर सड़क की जमीन में इंदिरा आवास बनवा देने का आरोप जिला पदाधिकारी, पूर्णियां के पत्रांक-1100 दिनांक-02.08.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया।

2. प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

3. उक्त के आलोक में मो. सिद्दीकी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं मो. सिद्दीकी के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, पूर्णियां से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15854 दिनांक-05.12.2018 द्वारा मो. सिद्दीकी केे विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 4. आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां के पत्रांक-3842 दिनांक-17.12.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमे संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्न मंतव्य दिया गया :-

(i) आरोपी पदाधिकारी का कथन है कि विभागीय निदेश के आलोक में प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक के साथ-साथ ग्राम पंचायत राज-बभनी के जन-प्रतिनिधियों द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के अलावे लाभुकों द्वारा समर्पित शपथ पत्र/एकरारनामा के आधार पर इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया। इनके द्वारा समर्पित साक्ष्य के अवलोकन से इनका कथन सही प्रतीत होता है, वहीं SQM Report में अद्धृत कथन की आरोपी पदाधिकारी द्वारा बिना किसी भू-अभिलेख का अवलोकन किये इंदिरा आवास का लाभ ऐसे लाभार्थियों को दिया गया, जिन्हें अपनी कोई जमीन नहीं है। लाभार्थियों को अपनी जमीन नहीं होने संबंधी जाँच प्रतिवेदन मं कोई ठोस साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि लाभार्थी भूमिहीन हे। इनके द्वारा लाभार्थी का केवल लिखित बयान ही समर्पित किया गया है, जो स्वयं अनपढ़ है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ ने भी अपने संक्षिप्त मंतव्य में यह उल्लेखित किया है कि ''आरोप साक्ष्य समर्थित नहीं। आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषप्रद है।''

साक्ष्य के अभाव में आरोपी पदाधिकारी के कथन को बल मिलता है। इस प्रकार यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है। (ii) SQM द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि जाँच से पूर्व अथवा जाँच के दौरान आरोपी पदाधिकारी को कोई सूचना नहीं दी गयी। साथ ही जिन लोगों के बयान लिए जाने का उल्लेख है, उन बयानों की प्रतियाँ अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे आरोप प्रमाणित हो सके।

अतः उक्त के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है, फिर भी लाभार्थियों को इंदिरा आवास योजना का लाभ स्वीकृत किये जाने के पूर्व आरोपी पदाधिकारी को अभिलेख में वर्णित भूमि का स्वयं भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए था।

5. आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक-907 दिनांक-17.01.2020 द्वारा मो. सिद्दीकी से बचाव बयान/अभ्यावेदन की मांग की गयी।

6. मो. सिद्दीकी द्वारा दिनांक 08.02.2020 को जांच प्रतिवेदन पर अपना बचाव बयान/अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि अभिलेख में वर्णित भूमि का स्वयं भौतिक सत्यापन करने संबंधी आरोप गठित नहीं17 बिहार गजट, 20 tuojh 2021 किया गया है। संचालन पदाधिकारी के समक्ष विस्तृत रूप से उनके द्वारा पक्ष रखा गया था। आवास निर्माण हेतु विभिन्न स्तर पर जाँच दल द्वारा भूमि का भौतिक सत्यापन कराये जाने तथा लाभार्थियों द्वारा समर्पित स्वघोषणा/एकरारनामा के उपरान्त ही इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है, जिसका उल्लेख पूर्व में भी संचालन पदाधिकारी के समक्ष किया गया है। स्वयं का भौतिक सत्यापन करना आवश्यक नहीं था, जो कि विभागीय पत्रांक-16458 दिनांक 29.12.08 के पारा-3, 4 से भी स्पष्ट है। ''लाभ देने के पूर्व प्रखंड के संधारित पंजी/अभिलेखों से मिलान कर प्रखंड विकास पदाधिकारी यह आश्वस्त हो लेंगे कि वर्तमान लाभार्थी या उनके परिवार के सदस्य के नाम से पूर्व में इंदिरा आवास योजना से कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इंदिरा आवास का निर्माण लाभुकों के वर्तमान वास स्थल पर ही किया जायेगा।

आवास आवंटन में उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु पर जाँच आवश्यक नहीं होगी। साथ ही लाभुकों से निम्नलिखित बिन्दुओं पर सादे कागज पर एक टंकित या लिखित कथन प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित कर प्राप्त किया जायेगा।''

उनके पदस्थापन काल में चयनित लाभार्थियों के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई इसलिए यह माना गया कि जाँच दल द्वारा प्रतिवेदित तथा चयनित लाभार्थियों द्वारा एकरारनामा/स्वघोषणा पत्र पर अंकित अपनी जमीन पर ही इंदिरा आवास योजना की राशि लेकर इंदिरा आवास का निर्माण कराया गया। लाभुकों द्वारा अपनी/पूर्वजों की भूमि के बदले गलत ढंग से सड़क की भूमि पर इंदिरा आवास का निर्माण किया गया, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार है। उनके पदस्थापन काल में 18 पंचायतों में 3500 से अधिक इंदिरा आवास का लाभ दिया गया, जबकि कुल 5 मामलों में ही लाभुकों द्वारा गलत ढंग से भुगतान प्राप्त करने की शिकायत प्राप्त हुई। उनके पदस्थापन के दौरान जाँच दल अथवा अन्य श्रोतों से यदि कोई शिकायत प्राप्त होती तो निश्चित तौर पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाती, परन्तु यह शिकायत भी उनके पदस्थापन काल के बाद ही प्राप्त हुई। प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में विविध प्रकार के कार्यो के निष्पादन एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ दूसरे पदों के प्रभार में रहने के कारण (कार्यो की अधिकता के कारण भी) स्वीकृति पूर्व प्रत्येक इंदिरा आवास के लाभुकों के वास स्थल/भूमि का स्वयं भौतिक सत्यापन करना यदि असंभव नहीं तो अति कठिन जरूर था। इस प्रकार जाँच दल गठित कर जाँच प्रतिवेदन तथा एकरारनामा/स्वघोषणा पत्र के आधार पर इंदिरा आवास के लाभुकों को एडभाईस के माध्यम से राशि का हस्तान्तरण उनके बैंक खातों में किया गया था। साथ ही विवाद/शिकायत प्राप्त होने अथवा आवश्यकतानुसार स्वयं भी भौतिक सत्यापन किया करते थे।

7. मो. सिद्दीकी द्वारा बचाव बयान/अभ्यावेदन में जिन तथ्यों को उल्लेख किया गया है, उन तथ्यों को उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष भी विस्तृत रूप से रखा गया था, जिसका उल्लेख उनके द्वारा स्वयं बचाव बयान में किया गया है, जिसके समीक्षोपरांत ही संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि ''लाभार्थियों को इंदिरा आवास योजना का लाभ स्वीकृत किये जाने के पूर्व आरोपी पदाधिकारी द्वारा अभिलेख में वर्णित भूमि का स्वयं भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिये था।''

8. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रतिवेदित आरोप, मो. सिद्दीकी से प्राप्त स्पष्टीकरण, जिला पदाधिकारी, पूर्णियां से प्राप्त मंतव्य, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं मो. सिद्दीकी से प्राप्त बयाव बयान/अभ्यावेदन की सम्य्‌क समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत मो. सिद्दीकी द्वारा समर्पित बचाव बयान/अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुये तथा लाभार्थियों को इंदिरा आवास योजना का लाभ स्वीकृत किये जाने के पूर्व अभिलेख में वर्णित भूमि का स्वयं भौतिक सत्यापन नहीं किये जाने संबंधी आरोप के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के प्रावधानों के तहत ''(i) निदंन (ii) एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने'' का दण्ड देने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

9. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो. नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1007/2011, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, डगरूआ, पूर्णियां के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के प्रावधानों के तहत ''(i) निदंन (ii) एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने'' का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। आदेष :-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राम शंकर, संयुक्त सचिव।

------ सं0 27/आरोप-01-60/2020-सा0प्र0-151 ------ संकल्प 5 जनवरी 2021 श्री कुमार अनुज, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1224/2011, तत्कालीन वरीय उप समार्हाा, बक्सर के विरूद्ध एक जिम्मेदार पद धारित करते हुये भी मात्र उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति हेतु साधारण आवेदन पत्र देकर मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, जबकि उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया जाना है। इनकी इस अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सात निश्चय योजना से संबंधित कार्य एवं लोहिया स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत मिशन मोड कार्य18 बिहार गजट, 20 tuojh 2021 प्रभावित होने का आरोप जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-01-1535 दिनांक 14.09.2018 द्वारा इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

3. विभागीय पत्रांक-14128 दिनांक-25.10.2018 द्वारा श्री अनुज से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री अनुज के पत्रांक-1/कैम्प दिनांक-11.12.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को समर्पित किया गया। 4. विभागीय पत्रांक-16934 दिनांक-26.12.2018 द्वारा श्री अनुज के स्पटीकरण पर जिला पदाधिकारी, बक्सर से मंतव्य की मांग की गयी तथा पत्रांक-6549 दिनांक-16.05.2019 द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद वांछित मंतव्य इस विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया।

5. समर्पित स्पष्टीकरण में श्री अनुज द्वारा उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित नहीं करने संबंधी तथ्य को स्वीकार किया गया है। एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते इनका दायित्व था कि इलाज हेतु अनुमानित अवधि के लिये विहित प्रपत्र में कारण सहित आवेदन देकर तथा उपार्जित अवकाश छुट्टी होने के उपरांत मुख्यालय से प्रस्थान करते और भविष्य में आवश्यकतानुसार उपार्जित छुट्टी के विस्तार हेतु सक्षम प्राधिकार से अनुरोध करते, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री अनुज द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्य्‌क समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री अनुज के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुये तथा प्रतिवेदित आरोपों के लिये उन्हें दोषी मानते हुये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत ''(i) निदंन (ii) एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने'' का दण्ड देने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार अनुज, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1224/2011, तत्कालीन वरीय उप समार्हाा, बक्सर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के प्रावधानों के तहत ''(i) निदंन (ii) एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने'' का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। आदेष :-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राम शंकर, संयुक्त सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 January 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-01-20.3/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-01-20.3.