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सं॰ 27/आरोप-01-21/2019-578/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
13 जनवरी 2021
श्री राकेश रंजन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1226/2011, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिकरहना, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-99 दिनांक-25.04.2019 द्वारा लोकायुक्त वाद से आच्छादित आरोप पत्र भेजते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।
श्री रंजन के विरूद्ध उनके पदस्थापन काल (दिनांक-02.08.2009 से 09.11.2009 तक की अवधि) में पंचायतों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित है।
2. श्री रंजन के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक-9525 दिनांक-17.07.2019 द्वारा श्री रंजन से स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा विभागीय पत्रांक-11068 दिनांक-09.08.2019, विभागीय पत्रांक-455 दिनांक-10.01.2020 एवं विभागीय पत्रांक-9969 दिनांक-19.10.2020 द्वारा स्मारित भी किया गया है, परन्तु श्री रंजन का स्पष्टीकरण अब तक अप्राप्त है।
3. स्मारित किये जाने के बावजूद श्री रंजन द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवेदित आरोप के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है।
4. वर्णित स्थिति में मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री रंजन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध 5. श्री रंजन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी की अनुमति के अनुसार उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण
अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।
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