Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 January 2021

Published 22 January 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-01-22.61
Languages
English, Hindi

;बपकरू4द्ध

ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध

2 ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू21द्ध42 ;बपकरू23द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध

;बपकरू26द्ध;बपकरू24द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू29द्ध1 ;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध

सं॰ 27/आरोप-01-21/2019-578/सा0प्र0

सामान्य प्रशासन विभाग

———

संकल्प

13 जनवरी 2021

श्री राकेश रंजन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1226/2011, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिकरहना, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-99 दिनांक-25.04.2019 द्वारा लोकायुक्त वाद से आच्छादित आरोप पत्र भेजते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

श्री रंजन के विरूद्ध उनके पदस्थापन काल (दिनांक-02.08.2009 से 09.11.2009 तक की अवधि) में पंचायतों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित है।

2. श्री रंजन के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्‌पश्चात विभागीय पत्रांक-9525 दिनांक-17.07.2019 द्वारा श्री रंजन से स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा विभागीय पत्रांक-11068 दिनांक-09.08.2019, विभागीय पत्रांक-455 दिनांक-10.01.2020 एवं विभागीय पत्रांक-9969 दिनांक-19.10.2020 द्वारा स्मारित भी किया गया है, परन्तु श्री रंजन का स्पष्टीकरण अब तक अप्राप्त है।

3. स्मारित किये जाने के बावजूद श्री रंजन द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवेदित आरोप के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है।

4. वर्णित स्थिति में मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री रंजन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।4. श्री रंजन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध 5. श्री रंजन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी की अनुमति के अनुसार उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण

अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम शंकर,

सरकार के संयुक्त सचिव।

———— ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः़ः;बपकरू3द्ध;द्ध;;बपकरू3द्ध;घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 January 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-01-22.61/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-01-22.61.