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सं॰ 27/आरोप-01-38/2019-786/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
18 जनवरी 2021
श्री रमेश प्रसाद रंजन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 507/2011, तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-4682 दिनांक-29.08.2018 एवं पत्रांक 2703 दिनांक 31.05.2019 द्वारा आरोप पत्र भेजते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। श्री रंजन के विरूद्ध ऑटो टीपर के क्रय में पी0डब्लू0डी कोड की कंडिका 164 के प्रावधान के आलोक में न्यूनतम दर वाले निविदाकर्त्ता से दर पर वार्ता नहीं करते हुए उसी दर पर एल-2 फर्म वाले निविदाकर्त्ता से दर पर वार्ता करने, नगर आयुक्त के प्रत्यायोजित शक्ति से बाहर जाकर निविदा को स्वीकार करने, वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित है। इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0 56/18 दिनांक 12.12.2018 दर्ज है।
2. नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-8647 दिनांक 28.06.2019 द्वारा श्री रंजन से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री रंजन द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें स्वयं के ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया गया है।
3. विभागीय पत्रांक 12407 दिनांक 02.09.2019 द्वारा श्री रंजन से प्राप्त स्पष्टीकरण पर नगर विकास एवं आवास विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 3661 दिनांक 15.10.2020 द्वारा श्री रंजन से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध 5. श्री रंजन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।
6. श्री रंजन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी की अनुमति के अनुसार उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले
असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी
जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।
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