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2 ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू21द्ध42 ;बपकरू23द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध
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सं॰ एल/एच॰जी॰-301/2016- 330 गृह विभाग (विशेष शाखा)(विशेष शाखा)(विशेष शाखा)(विशेष शाखा) ——— संकल्प 18 जनवरी 2021 विषयः- बिहार पुलिस की भांति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वैतनिक सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड-1 को क्रमशः पी॰बी॰-1 ग्रेड पे बिहार पुलिस की भांति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वैतनिक सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड-1 को क्रमशः पी॰बी॰-1 ग्रेड पे बिहार पुलिस की भांति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वैतनिक सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड-1 को क्रमशः पी॰बी॰-1 ग्रेड पे बिहार पुलिस की भांति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वैतनिक सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड-1 को क्रमशः पी॰बी॰-1 ग्रेड पे 2000, पी॰बी॰-1 ग्रेड पे 2400 एवं 2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21....01010101....2010 से 2010 से 2010 से 2010 से पी॰बी॰-1 ग्रेड पे 2800 का दिनांक- 01....01010101....2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21 2000, पी॰बी॰-1 ग्रेड पे 2400 एवं पी॰बी॰-1 ग्रेड पे 2800 का दिनांक- 01 2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21 2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21 पी॰बी॰-1 ग्रेड पे 2800 का दिनांक- 01 पी॰बी॰-1 ग्रेड पे 2800 का दिनांक- 01 2000, पी॰बी॰-1 ग्रेड पे 2400 एवं 2000, पी॰बी॰-1 ग्रेड पे 2400 एवं वास्तविक लाभ स्वीकृत किए जाने के संबंध में। वास्तविक लाभ स्वीकृत किए जाने के संबंध में। वास्तविक लाभ स्वीकृत किए जाने के संबंध में। वास्तविक लाभ स्वीकृत किए जाने के संबंध में।
विा विभाग के संकल्प सं॰-5027, दिनांक-17.05.2013 की कंडिका- 5(1)(क), (ख) एवं (ग) के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं॰-2409, दिनांक-23.03.2018 द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के इंटरमीडिएट उाीर्ण वैतनिक सिपाही, अधिनायक, अधिनायक ग्रेड-1 को क्रमशः बिहार पुलिस के सिपाही, हवलदार एवं सहायक अवर निरीक्षक की भांति लेवल-3, लेवल-4 एवं लेवल-5 का वेतन विभागीय अधिसूचना सं॰-4412 दिनांक-23.05.2017 निर्गत किए जाने की तिथि से अनुमान्य किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना सं॰-9253, दिनांक-13.09.2019 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली-2017 (विभागीय अधिसूचना सं॰-4412, दिनांक-23.05.2017 के द्वारा निर्गत) के अधिसूचित होने के पूर्व की तिथियों में नियुक्त/प्रोन्नत बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड-1, जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक/नन मैट्रिक है, को सप्तम वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन लेवल क्रमशः लेवल-3, लेवल-4 एवं लेवल-5, दिनांक-23.05.2017 से अनुमान्य किया गया है ।
2. तदुपरांत विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जाँच समिति की अनुशंसा के आलोक में गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के संकल्प ज्ञापांक-9615, दिनांक-12.11.2018 द्वारा सिपाही, हवलदार एवं सहायक अवर निरीक्षक को षष्ठम वेतन पुनरीक्षण के आलोक में उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पी॰बी॰-1 ग्रेड पे 2000, पी॰बी॰-1 ग्रेड पे 2400 एवं पी॰बी॰-1 ग्रेड पे 2800 का दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू31द्ध 4. अतएव सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा बिहार पुलिस की भांति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वैतनिक सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड-1 को पी॰बी॰-1 ग्रेड पे 2000, पी॰बी॰-1 ग्रेड पे 2400 एवं पी॰बी॰-1 ग्रेड पे 2800 में दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई हैः-
(i) इस उत्क्रमण/संशोधन के उपरांत मात्र ग्रेड पे की अंतर राशि और उस पर अनुमान्य मंहगाई भाा की राशि भुगतेय होगी तथा पुनः पुनरीक्षण/निर्धारण लाभ अनुमान्य नहीं होगा। (ii) दिनांक-01.01.2006 के पूर्व एवं बाद में प्राप्त ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ का वेतनमान भी तदनुसार संशोधित हो जायेंगे, जिसका दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक लाभ तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तवित लाभ अनुमान्य होगा। दिनांक-01.01.2006 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को इस उत्क्रमित वेतनमान का लाभ संकल्प सं॰-630, दिनांक-21.01.2010 के शिड्यूल-II के अनुरूप अनुमान्य होगा।
(iii) उपर्युक्त वेतन संरचना के फलस्वरूप बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वैतनिक कर्मियों को ए॰सी॰पी॰ प्रोन्नति के पदसोपान के वेतनमान में तथा दिनांक-01.01.2009 से प्रभावी एम॰ए॰सी॰पी॰ ठीक उपर के ग्रेड पे में (न कि प्रोन्नति वाले ग्रेड पे में) स्वीकृत किया जाएगा। पूर्व में विाीय उन्नयन स्वीकृत होने की स्थिति में इस संशोधन के पश्चात् पुनः निर्धारण लाभ के बजाय अंतर राशि भुगतेय/सामंजित होगी।
(iv) उपर्युक्त प्रस्तावित प्रावधान लागू होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं॰-2409, दिनांक-23.03.2018 एवं अधिसूचना सं॰-9253, दिनांक-13.09.2019 निष्प्रभावी माने जाएंगे।
इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की अगले अंक में सर्वसाधारण की अगले अंक में सर्वसाधारण की अगले अंक में सर्वसाधारण की आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेष दिया जाता है कि आदेष दिया जाता है कि आदेष दिया जाता है कि आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के
जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।
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