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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 February 2021

Published 05 February 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-02-05.101
Languages
English, Hindi

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1;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू21द्ध42 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध

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सं॰ 3/एम0-10/2020-1658/सा0प्र0 सामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प ૫ મ્jંjત્ર્ ૨૦૨૧

विषयः- विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं के संबंध में गठित उच्च

स्तरीय समिति की अनुषंसाओं का कार्यान्वयन अनुमोदन के संबंध में।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंंधी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरांत अनुशंसा करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3/एम॰-19/2015 सा॰प्र॰-6161, दिनांक-24.04.2015 द्वारा किया गया था। अधिसूचना ज्ञापांक 3/एम॰-19/2015 सा॰प्र॰-2423, दिनांक-20.02.2018 द्वारा समिति का कार्यकाल दिनांक-12.08.2018 तक के लिए विस्तारित किया गया था। समिति द्वारा दिनांक-07.08.2018 को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया था।

2. उक्त प्रतिवेदन पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य सरकार का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-12534 दिनांक-17.09.2018 द्वारा संसूचित किया गया है। इस क्रम में प्रासंगिक संकल्प की कंडिका-4 में राज्य सरकार का निम्नांकित निर्णय भी संसूचित किया गया-

(i) उपर्युक्त दोनों श्रेणी के संविदा कर्मियों के संबंध में समिति की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार का निर्णय परिषिष्ट-'क' के रूप में संलग्न है।

(ii) बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदत्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा सभी विभागों द्वारा ली जा रही है। अतः सभी विभागों से परामर्श करते हुए इनके संदर्भ में पुनर्विचार कर अनुशंसा समर्पित करने हेतु इस मामले को उच्च स्तरीय समिति को वापस किया जाय।

(iii) कतिपय विभागों के अधीनस्थ बोर्ड/निगम/प्राधिकार में कार्यरत संविदा नियोजित कर्मियों, जिनके संदर्भ में समिति द्वारा समर्पित विचाराधीन प्रतिवेदन में कोई अनुशंसा नहीं की गयी है, के संदर्भ में पुनर्विचार कर अपनी अनुशंसा समर्पित करने हेतु समिति को निदेशित किया जाय। (iv) जिन मामलों में समिति द्वारा अनियमित/अवैध नियुक्तियों की चर्चा की गयी है, उन मामलों में प्रशासी विभाग विधिक राय प्राप्त कर यथोचित कार्रवाई करेगा।2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध 3. उपर्युक्त कंडिका-2 की उप-कंडिका-(ii) एवं (iii) में अंकित राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में समिति का कार्यकाल सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-12555 दिनांक-18.09.2018 द्वारा तीन माह के लिए विस्तारित किया गया। इस क्रम में अधिसूचना संख्या-17213 दिनांक-17.12.2019 द्वारा अन्तिम रूप से दिनांक-29.02. 2020 तक के लिए समिति का कार्यकाल विस्तारित किया गया। अन्ततः समिति द्वारा अपनी अनुशंसा (भाग-2) दिनांक-04.03.2020 को माननीय मुख्य मंत्री को समर्पित किया गया है।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-12534 दिनांक-17.09.2018 द्वारा संसूचित राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में समिति की अनुशंसा (भाग-2) पर राज्य सरकार का निर्णय, निम्नांकित शर्त्तों के अधीन, परिशिष्ट-'क' के रूप में संलग्न है-

(i) संविदा कर्मियों को प्रस्तावित 4,00,000/- रुपये के अनुग्रह अनुदान राशि की निकासी मांग संख्या-12 के तहत बजट शीर्ष-2070000010008 से की जा सकेगी।

(ii) ESIC/EPF स्कीम के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय केन्द्रीकृत व्यवस्था अंगीकार की जाएगी। इस बिन्दु के कार्यान्वयन हेतु अलग से विस्तृत आदेश निर्गत किया जाएगा।

(iii) सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ पुनर्नियोजित संविदा कर्मियों को उक्त सुविधाएँ अनुमान्य नहीं होगी। (iv) बोर्ड, निगम एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों (जीविका/मनरेगा इत्यादि) में कार्यरत संविदा कर्मियों के संदर्भ में उपर्युक्त लाभों का भुगतान संबंधित संस्थान द्वारा उनके वेतन मद से किया जाएगा।

5. यह तुरत प्रवृत्त होगा।

आदेश :- आदेष दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण

अंक में प्रकाषित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार

लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार

तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय

आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गुफरान अहमद,

सरकार के उप सचिव।

3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध

परिशिष्ट-'क'

उच्च स्तरीय समिति की अनुषंसाओं (भाग-2) पर राज्य सरकार का निर्णय उच्च स्तरीय समिति की अनुषंसाओं (भाग-2) पर राज्य सरकार का निर्णय उच्च स्तरीय समिति की अनुषंसाओं (भाग-2) पर राज्य सरकार का निर्णय उच्च स्तरीय समिति की अनुषंसाओं (भाग-2) पर राज्य सरकार का निर्णय

क्र0 क्र0 क्र0 क्र0 सं0सं0सं0सं0 समिति की अनुषंसा राज्य सरकार का राज्य सरकार का राज्य सरकार का राज्य सरकार का निर्णय
मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य अनुषंसाएँ 1 1.... 1 1 1 मुख्य अनुशंसाओं पर राज्य सरकार का निर्णय सामान्य प्रशासन 44444444....1 मुख्य अनुशंसाओं पर राज्य सरकार का निर्णय सामान्य प्रशासन 1 मुख्य अनुशंसाओं पर राज्य सरकार का निर्णय सामान्य प्रशासन विविविविभाग के संकल्प ज्ञापांक-12534 दिनांक-17 भाग के संकल्प ज्ञापांक-12534 दिनांक-17....09090909....2018 द्वारा संसूचित है। भाग के संकल्प ज्ञापांक-12534 दिनांक-17 2018 द्वारा संसूचित है। कोई निर्णय अपेक्षित कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है।
विभागवार विभागवार विभागवार विभागवार अनुषंसाएँ 2. कृषि विभाग 2 समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम 44444444....2 समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम (i) राज्य स्तर पर पाँच एवं जिला स्तर पर सोलह पदों पर कर्मियों की सेवाएं वाह्‌य सेवा प्रदाता से ली जाती है। इनके संबंध में समिति द्वारा अनुषंसा नहीं दी गयी है क्योंकि ये वाह्‌य सेवा प्रदाता के कर्मी हैं एवं कार्य समाप्ति पर इनकी सेवाएं वापस कर दी जाएंगी। कोई निर्णय अपेक्षित कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है।
(ii) जिला स्तर पर संविदा के आधार पर कर्मियों के चयन में स्थानीय भाषा/डाइलेक्ट की जानकारी आवष्यक है। अतः केन्द्र द्वारा निर्धारित नियुक्ति के मार्गदर्षन में किसी तरह का संषोधन राज्य स्तर पर नहीं किया जा सकता है। कोई भी संषोधन केन्द्र सरकार की सहमति प्राप्त कर मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पष्चात्‌ ही किया जा सकता है। कोई निर्णय अपेक्षित कोई निर्णय अ कोई निर्णय अ कोई निर्णय अ पेक्षित नहीं है।
(iii) जिला स्तर पर संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन) अधिनियम-2017 पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू है। कंडिका-थ में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है, जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
(iv) पंचायत स्तर पर - प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में पंचायत वार अलग-अलग ग्यारह सदस्य (अध्यक्ष सहित) से जल छाजन समिति का गठन करने का प्रावधान है, जिसका विस्तृत विवरण पृष्ठ 3-14 पर दिया गया है। इन कर्मियों के लिये विस्तृत मार्गदर्षन योजना में दिया गया है। इनके संबंध में भी कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन) अधिनियम-2017 पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू है। कंडिका-थ में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है, जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
3. 3 उद्यान निदेषालय (बिहार राज्य बागवानी मिषन) 44444444....3 उद्यान निदेषालय (बिहार राज्य बागवानी मिषन) (i) मुख्यालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के संबंध में जो विज्ञापन प ्र काषित किया गया है, उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन बाद में नियोजन प्रक्रिया में आरक्षण के संबंध में पृच्छा के आलोक म ं आरक्षण का पालन किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा े उड़ीसा राज्य एवं अन्य बनाम ममता मोहंती में दिनाँक 9 फरवरी,2011 उ ीसा राज्य एवं अन्य बनाम ममता मोहंती में दिनाँक 9 फरवरी,2011 ़ उ उ ड ़ ़ को पारित अपने आदेष में कहा गया कि अगर कोई कार्रवाई/आदेष षुरूआत में अवैध है, बाद की कार्रवाई से उसे वैध नहीं किया जा सकता ह ै। अतः विभाग विधि विभाग की राय लेकर आगे की कार्रवाई कर सकता है। बेगुसराय, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, जहानाबाद, कटिहार, किषनगंज, नालन्दा, पूर्णिया, रोहतास, सुपौल एवं वैषाली के संबंध में प ्र तिवेदन में कहा गया है कि इन नियुक्तियों में रिक्तियां विज्ञापित नहीं की गयी हैं। अतः ये नियुक्तियां अवैध निक्तियों की श्रेणी में हैं। इनके स ंबंध में भी विभाग विधि विभाग की राय लेकर आगे की कार्रवाई कर सकता है। कोई निर्णय अपेक्षित कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है।
(ii) केवल पटना जिले में संविदा पर नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री श्याम नारायण सिंह एवं गार्डन सुपरवाईजर श्री रजनीष कुमार, जिनके स ंबंध में संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया का विधिवत अनुपालन किया गया है एवं आरक्षण का पालन किया गया है, के संबंध में समिति की अनुषंसा है कि कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
4. 4 समाज कल्याण विभाग 44444444....4 समाज क 4 समाज क 4 समाज क ल्याण विभाग (i) महिला विकास निगम, बिहार ( ) महिला विकास निगम, बिहार ( ( महिला विकास निगम के संबंध में विभागीय प्रतिवेदन पृष्ठ 48-52 एवं कंडिका 10 पर है। प्रतिवेदन के अनुसार निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ की गयी हैंः- राज्य परियोजना प्रबंधक, प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, कार्यक्रम प्रबंधक, लेखा पदाधिकारी/डेस्क ऑफिसर, लेखापाल, सिस्टम एनालिस्ट, सहायक, प्रबंधक निदेषक के निजी सहायक/अध्यक्ष के निजी सहायक, रोकड़पाल, लिपिक-सह-टंकक, भंडारपाल, जिला परियोजना प्रबंधक, म ु ख्य हस्तकर्घा परामर्षी, एवं को-ऑर्डिनेटर (शत्‌-प्रतिषत भारत सरकार द्वारा वित्त सम्पोषित) अवकाष के संबंध में बताया गया कि निदेषक परिषद्‌ का निर्णय है कि इन कर्मियों को सरकारी छुटि्‌टयों के अनुरूप छुटि्‌टयाँ देय होंगी। पाँच प्रतिषत वार्षिक वेतन वृद्धि का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त म े डिक्लेम-सह-दुर्घटना बीमा, मोबाइल बिल, डेटा कार्ड इत्यादि का भी लाभ/सुविधाएं देय हैं। यात्रा भत्ता एवं ई0पी0एफ0 भी नियमानुसार देय ह ै। इनके संबंध में कि कंडिका-क, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती है । कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा प स ्र ूति सुविधा (संषोधन) अधिनियम-2017 पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि च ँ ूकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला स ंविदा कर्मियों के लिए लागू है। स्वीकृत
( (ii)))) महिला हेल्पलाइन ( ( महिला हेल्पलाइन महिला विकास निगम द्वारा जिलों में स्थापित महिला हेल्पलाइन के लिये संविदा के आधार पर नियुक्त परियोजना पदाधिकारी, परामर्शी एवं अनुसेवक तथा सहायक परियोजना प्रबंधक (केवल पटना के लिये)के स ंबंध में कंडिका-क, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती है । कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा प स ्र ूति सुविधा (संषोधन) अधिनियम-2017 पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि च ँ ूकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला स ंविदा कर्मियों के लिए लागू है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निगम के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति की अनुषंसाओं को लागू करने अथवा न करने का निर्णय निदेषक मंडल द्वारा लिया जायेगा। इसके पूर्व विभाग द्वारा कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। स्वीकृत। लागू करने का निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक मंडल द्वारा लिया मंडल द्वारा लिया जायेगा।
5. 5 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 44444444....5 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग इनके (एक उर्दू अनुवादक एवं एक उर्दू सहायक के) संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन) अधिनियम-2017 पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू है। कंडिका-थ में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है, जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
6. 6 निदेषालय-विधि विज्ञान प्रयोगषाला षाला 44444444....6 निदेषालय-विधि विज्ञान प्रयोग 6 निदेषालय-विधि विज्ञान प्रयोग सहायक निदेषक, वरीय वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगषाला वाहक एवं भीसरा कर्त्तक के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि इनका नियोजन स ंविदा नियुक्ति के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। अतः इनके संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन) अधिनियम-2017 पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू है। कंडिका-थ में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है, जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
7. बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम 44444444....7777 मुख्य लेखा पदाधिकारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, यू0डी0 सहायक, लेखा सहायक एवं सुरक्षा प्रहरी की नियुक्तियाँ संविदा नियुक्ति के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हैं। अतः इनके संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । स्वीकृत। लागू करने का निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक मंडल द्वारा लिया मंडल द्वारा लिया जायेगा।
कंडिका-त में मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन) अधिनियम-2017 पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू है। कंडिका-थ में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है, जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निगम के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति की अनुषंसाओं को लागू करने अथवा न करने का निर्णय निदेषक मंडल द्वारा लिया जायेगा। इसके पूर्व विभाग द्वारा कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
8. 8 ग्रामीण विकास विभाग 44444444....8 ग्रामीण विकास विभाग तीन चालकों की नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर की गयी हैं। अतः इनके संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं। कंडिका-थ में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है, जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
9. 9 पर्यावरण एवं वन विभाग (राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण ं वन विभाग (राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण 44444444....9 पर्यावरण ए 9 पर्यावरण ए व ं वन विभाग (राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प ाधिकरण) ्र ्र प ्र ्र प्रतिवेदन में उल्लिखित संविदा कर्मियों (सिविल/पर्यावरण अभियंता, तकनीकी पदाधिकारी, लिपिक, लेखा लिपिक, आशुलिपिक-सह- कम्प्यूटर ऑपरेटर, डेटा इन्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी) के संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन) अधिनियम-2017 पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू है। कंडिका-थ में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है, जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
10. 10 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम 44444444....10 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम ( (i)))) प्रतिवेदन के अनुसार (1) चार लेखा लिपिकों (2) ग्यारह चालकों एवं ( ( (3) तीन अनुसेवकों की नियुक्ति में संविदा पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प ्र क्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है। अतः ये नियुक्तियाँ अवैध नियुक्तियों की श्रेणी में आएंगी। निगम अपने प्रषासी विभाग के द्वारा विधि विभाग की राय लेकर आगे की कार्रवाई कर सकता है। कोई निर्णय अपेक्षित कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है।
( (ii)))) कम्प्यूटर ऑपरेटर के संबंध में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों के लिये ( ( पद स्वीकृत नहीं हैं। अतः इन नियुक्तियों पर भी उच्च स्तरीय समिति द्वारा कोई अनुषंसा नहीं की जा सकती है। कोई निर्णय अपेक्षित कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है।
( (iii) ) ) ) (1) 10 प्रारूपकों (कंंडिका 19.4 पृष्ट 57), (2) 67 कनीय अभियंताओं ( ( (असैनिक) (कंंडिका 19.5 पृष्ट 57), (3) प्रमंडलीय लेखापालों (कंंडिका 19. 6 पृष्ट 57), (4) कनीय अभियंता (विद्युत)(कंंडिका 19.7 पृष्ट 58), (5) सहायक वास्तुविद्‌ (कंंडिका 19.10 पृष्ट 58), (6) सहायक अभियंता (विद्युत) (कंंडिका 19.11 पृष्ट 58), (7) निम्न वर्गीय लिपिक (कंंडिका 19. 12 पृष्ट 59), (8) आषुलिपिक (कंंडिका 19.13 पृष्ट 59), (9) सहायक अभियंता (असैनिक) (कंंडिका 19.14 पृष्ट 59), की नियुक्तियाँ संविदा के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गयी है। इनके संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन) अधिनियम-2017 पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू है। कंडिका-थ में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है, जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निगम के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति की अनुषंसाओं को लागू करने अथवा न करने का निर्णय निदेषक मंडल द्वारा लिया जायेगा। इसके पूर्व विभाग द्वारा कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। स्वीकृत। लागू करने का निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक मंडल द्वारा लिया मंडल द्वारा लिया जायेगा।
( (iv) ) ) ) जहाँ तक वित्तीय सलाहकार-सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी का प्रष्न ( ( ह ै, यह नियुक्ति भी संविदा नियुक्ति की श्रेणी में नहीं आएगी क्योंकि विज्ञापन के समय पद स्वीकृत नहीं था। अतः उच्च स्तरीय समिति द्वारा कोई अनुषंसा नहीं की जा रही है। कोई निर्णय अपेक्षित कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है।
11. भवन निर्माण विभाग भवन निर्माण विभाग भवन निर्माण भवन निर्माण 11 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम 44444444....11 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम कुल 428 सृजित पदों में मात्र 64 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी/ पदाधिकारी कार्यरत हैं। इनके संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं। कंडिका-त में मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन) अधिनियम-2017 पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू है। कंडिका-थ में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है, जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निगम के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति की अनुषंसाओं को लागू करने अथवा न करने का निर्णय निदेषक मंडल द्वारा लिया जायेगा। इसके पूर्व विभाग द्वारा कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। स्वीकृत। लागू करने का लागू करने का लागू करने का लागू करने का निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक मंडल द्वारा लिया जायेगा।
12. 12 श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति 44444444....12 श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति इनके संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं। कंडिका-त में मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन) अधिनियम-2017 पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू है। कंडिका-थ में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है, जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि समिति के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति की अनुषंसाओं को लागू करने अथवा न करने का निर्णय समिति द्वारा लिया जायेगा। इसके पूर्व विभाग द्वारा कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। स्वीकृत। लागू करने का लागू करने का लागू करने का लागू करने का निर्णय समिति द्वारा निर्णय समिति द्वारा लिया जायेगा।
13. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार विरासत विकास समिति 44444444....13131313 इनके (उप कार्यपालक के) संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध म ं दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, े लागू की जा सकती हैं । कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। स्वीकृत
14. मंत्रिमंडल सचिवालय 14 बिहार विकास मिषन 44444444....14 बिहार विकास मिषन बिहार विकास मिषन द्वारा निबंधन एवं परामर्ष केन्द्र हेतु छः पदों, यथा- (1) प्रबंधक (2) सहायक प्रबंधक (परियोजना एवं लेखा) (3) सहायक प्रबंधक (योजना) (4) सुपरवाईजर (आई0टी0) (5) मल्टी पर्पस असिस्टेंट एवं (6) सिंगल विन्डो ऑपरेटर का नियोजन संविदा के आधार पर किया गया है। इनके संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन) अधिनियम-2017 पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू है। कंडिका-थ में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है, जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
15. 15 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 44444444....15 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग केवल व्याख्याता/स्नातक षिक्षक ही संविदा कर्मी हैं। अतः इनके स ंबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । स्वीकृत
कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन अधिनियम-2017) पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू ह ै। कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं।
16. 16 बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना 44444444....16 बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना मात्र लेखापाल की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गयी है। अतः इनके संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निगम के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति की अनुषंसाओं को लागू करने अथवा न करने का निर्णय निदेषक मंडल द्वारा लिया जायेगा। इसके पूर्व विभाग द्वारा कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। स्वीकृत। लागू करने का लागू करने का लागू करने का लागू करने का निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक मंडल द्वारा लिया मंडल द्वारा लिया जायेगा।
17. 17 आपदा प्रबंधन विभाग 44444444....17 आपदा प्रबंधन विभाग इनके (चालक, कार्यालय परिचारी, आदेशपाल/चालक एवं आदेशपाल के) संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
18. 18 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 44444444....18 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इनके (रसोईया, जल वाहक, धोबी, नाई, झाड़ूकश एवं गोताखोरी के) स ंबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन अधिनियम-2017) पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू ह ै। कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The स्वीकृत। लागू करने का लागू करने का लागू करने का लागू करने का निर्णय प्राधिकरण निर्णय प्राधिकरण निर्णय प्राधिकरण निर्णय प्राधिकरण द्वारा लिया जायेगा।
Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति की अनुषंसाओं को लागू करने अथवा न करने का निर्णय प ाधिकरण द्वारा लिया जायेगा। इसके पूर्व विभाग द्वारा कार्यपालिका ्र नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
राज्य आपदा रेसपोन्स फोर्स((((SDRF)))) राज्य आपदा रेसपोन्स फोर्स इनके (रसोईया, जल वाहक, धोबी, नाई, झाड़ ू कष, गोताखोरी) संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
19. 19 पषु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 44444444....19 पषु एवं मत्स्य संसाधन विभाग इनके (मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के) संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन अधिनियम-2017) पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू ह ै। कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
20. 44444444....20 मत्स्य निदेषालय, सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी (योजना) 20 मत्स्य निदेषालय, सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी (योजना) इनके (सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी के) संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो प र्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । ू कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन अधिनियम-2017) पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू ह ै। कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। स्वीकृत
कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं।
21. 21 गृह विभाग (कारा) एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय 44444444....21 गृह विभाग (कारा) एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय इनके (उप निदेशक (कम्प्यूटर), सिस्टम एनालिस्ट, परियोजना प्रबंधन पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी एवं चालक के) संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन अधिनियम-2017) पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू ह ै। कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
22. 22 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 44444444....22 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (क) राजकीय पॉलिटेकनिक संस्थान के व्याख्याता राजकीय पॉलिटेकनिक संस्थान के व्याख्याता- (क) राजकीय पॉलिटेकनिक संस्थान के व्याख्याता ( (i)))) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के सहायक प्रध्यापक एवं राजकीय ( ( पॉलिटेक्निक संस्थान के व्याख्याता, जिनकी नियुक्तियाँ वर्ष 2012 के पहले बिना आरक्षण अधिनियम के अनुपालन के की गयी थीं, ये नियुक्तियाँ अवैध नियुक्तियों की श्रेणी में आएंगी एवं उनके संबंध में विभाग विधि विभाग से राय लेकर विभाग आगे की कार्रवाई कर सकता ह ै। कोई निर्णय अपेक्षित कोई निर्णय अपे क्षित कोई निर्णय अपे कोई निर्णय अपे क्षित नहीं है।
( (ii) ) ) ) वर्ष 2012 के बाद राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के व्याख्याता की ( ( नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुरूप एवं आरक्षण अधिनियम के अनुपालन में गयी हैं। वर्तमान में 31 व्याख्याता कार्यरत हैं। इनके संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन अधिनियम-2017) पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू ह ै। कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
(ख) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्रध्यापक (ख) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्रध्यापक (ख) (ख) ( ं सहायक प्रध्यापकों के पद पर भी (i) ) ) ) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों मे ( ( वर्ष 2012 के पहले आरक्षण अधिनियम का पालन नहीं किया गया था। अतः ये नियुक्तियाँ अवैध नियुक्ति की श्रेणी में आएंगी। इनके संबंध में विभाग विधि विभाग की राय लेकर आगे की कार्रवाई कर सकता है। कोई निर्णय अपेक्षित कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है।
( (ii) ) ) ) वर्ष 2012 के बाद राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में विज्ञापन के ( ( आधार पर 110 सहायक प्रध्यापकों का चयन संविदा नियुक्ति के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप आरक्षण अधिनियम का पालन करते हुए किया गया था। इनके संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं। कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन अधिनियम-2017) पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू ह ै। कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
( विषेष सचिव विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा अपने पत्र (iii) ) ) ) ( ( स ंख्या-3158 दिनांक 26.11.2018 द्वारा वर्ष 2015 में प्रकाषित विज्ञापन के फलस्वरूप जुलाई 2016 में अभियंत्रण महाविद्यालयों में संविदा के आधार निम्नलिखित पदों पर पद के सामने अंकित संख्या में सफल अभ्यर्थियों की सूची मेधाक्रम में भेजा गया हैः- (1) अनुदेषक -65 (2) कर्मप्रमुख -01 (3) लिपिक -06 (4) प्रोगामर -02 (5) प्रयोगषाला सहायक -57 कुल -131 वर्तमान मे ं कुल 63 कर्मी कार्यरत हैं जिनका विवरण निम्नलिखित हैः- (1) अनुदेषक -43 (2) कम्प्यूटर प्र्रोग्रामर -01 (3) लिपिक -04 (4) प्रयोगषाला सहायक -57 कुल -63 33.12 वर्ष-2015 में प्रकाषित विज्ञापन के फलस्वरूप जुलाई 2016 में राजकीय पॉलिटेकनिक/महिला पॉलिटेकनिक संस्थानों में निम्नलिखित पदों पर उनके सामने अंकित संख्या में आदेष संख्या-2017 दिनांक 29.07.2018 द्वारा मेधा सूची के अनुसार सफल अभ्यर्थियों की सूची निर्गत की गयी। पद का नाम- (1) अनुदेषक -69 (2) कर्मप्रमुख -07 (3) लिपिक -32 (4) प्रयोगषाला सहायक -50 कुल -158 वर्तमान मे ं कुल 82 कर्मी कार्यरत हैं उनका विवरण निम्नलिखित हैः- (1) अनुदेषक -49 (2) फोरमैन -06 (3) लिपिक -12 (4) प्रयोगषाला सहायक -15 कुल -82 स्वीकृत
उपर्युक्त कर्मियों के संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन अधिनियम-2017) पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू ह ै। कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee'sProvident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं।
23. पथ निर्माण विभाग 44444444....23232323 बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेषन बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेषन में कार्यरत कर्मियों के पदनामः- (1) कंपनी सचिव (1) परामर्षी विधि (2) प्रबंधक (वित्त) (3) प्रबंधक (लेखा) (4) प्रबंधक (प्रषासन) (5) प्रबंधक (जन सम्पर्क) (6) कार्यालय एक्जक्यूटिव (7) एकाउन्ट एक्जक्यूटिव (8) कम्प्यूटर ऑपरेटर (9) वाहन चालक (10) अनुसेवक उपयु र् क्त कर्मियों के संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन अधिनियम-2017) पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू ह ै। कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee'sProvident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निगम के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति की अनुषंसाओं को लागू करने अथवा न करने का निर्णय निदेषक मंडल द्वारा लिया जायेगा। इसके पूर्व विभाग द्वारा कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। स्वीकृत। लागू करने का लागू करने का लागू करने का लागू करने का निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक मंडल द्वारा लिया मंडल द्वारा लिया जायेगा।
24. 24 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 44444444....24 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इनके (बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में वित्त प्रबंधक तथा स्वीकृत
सहायक वित्त प्रबंधक के) संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती है । कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन अधिनियम-2017) पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू ह ै। कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं।
25. 25 नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार आवास बोर्ड 44444444....25 नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार आवास बोर्ड संविदा पर नियुक्त एंव कार्यरत 4 कार्यपालक अभियंता के संबंध में कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती है । कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आवास बोर्ड के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति की अनुषंसाओं को लागू करने अथवा न करने का निर्णय निदेषक मंडल द्वारा लिया जायेगा। इसके पूर्व विभाग द्वारा कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। स्वीकृत। लागू करने का लागू करने का लागू करने का लागू करने का निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक निर्णय निदेशक मंडल द्वारा लिया मंडल द्वारा लिया जायेगा।
26. विधि विधि विभाग विभाग 44444444....26262626 जिन नियुक्तियों मे ं पदों को विज्ञापित किया गया है एवं आरक्षण का आरक्षण का विज्ञापित किया गया है एवं विज्ञापित विज्ञापित किया गया है एवं किया गया है एवं आरक्षण का आरक्षण का पालन किया गया है, वे दा नियुक्ति की श्रेणी में हैंं। अतः पालन किया गया है, वे नियुक्तियाँ संविसंविसंविसंविदा नियुक्ति की श्रेणी में हैंं। अतः पालन किया गया है, वे पालन किया गया है, वे दा नियुक्ति की श्रेणी में हैंं। अतः दा नियुक्ति की श्रेणी में हैंं। अतः जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान, मुजफ्फरपुर, पष्चिमी केवलकेवलकेवलकेवल चम्पारण, नालंदा, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, पटना एवं भागलपुर में प्रतिवेदन के अनुसार नियुक्त कर्मी तथा महाधिवक्ता के कार्यालय में नियुक्त दो आषुटंककों के संबंध में समिति की अनुषंसा है कि कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व स े लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन अधिनियम-2017) पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू ह ै। कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee'sProvident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
27. 27 बिहार राज्य जल विद्युत निगम 44444444....27 बिहार राज्य जल विद्युत निगम ( (i)))) बिहार राज्य जल विद्युत निगम में संविदा के आधार पर सहायक ( ( अभियंता (असैनिक), सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) पदों पर कई प ्र कार से नियुक्तियाँ की गयी हैं। ये नियुक्तियाँ कैम्पस में इंटरव्यू के आधार पर चयन के कारण संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के विपरीत ह ै, अतः वैध नहीं कही जाएंगी। इनके संबंध में जैसा कि कंडिका-39 में कहा गया है कि निगम विभाग के जरिये विधि विभाग की राय लेकर आगे की कार्रवाई कर सकता है। कोई निर्णय अपेक्षित कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है।
( (ii)))) श्री शांतनु सिंह, सहायक अभियंता (असैनिक), श्रीमती अलका किरण, ( ( सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक), श्री संतोष कुमार सिंह, कनीय अभियंता (असैनिक), श्रीमती अर्चना कुमारी, कनीय अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) एवं श्री राजीव रंजन, कनीय अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) की नियुक्तियों के लिये EXRI, जमषेदपुर को अधिकृत किया गया था। य े नियुक्तियाँ नियमानुकूल प्रतीत होती है। अतः केवल इनके संबंध में समिति की अनुषंसा है कि कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन अधिनियम-2017) पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू ह ै। कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। स्वीकृत
( (iii)))) जहाँ तक कंपनी सेक्रेटरी का प्रष्न है, यह नियुक्ति विज्ञापन की ( ( शर्तों के विपरीत होने के कारण अवैध है। इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी कर्मी हैं, उनकी नियुक्तियाँ बगैर विज्ञापन के की गयी है। अतः निगम ऊर्जा विभाग के जरिये विधि विभाग की राय लेकर आगे की कार्रवाई कर सकता है। कोई निर्णय अपेक्षित कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है।
28. 28 स्वास्थ्य विभाग 44444444....28 स्वास्थ्य विभाग परिधापक, ए0एन0एम0, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, फोटोग्राफर, स्वागती, प ्र चार्य/ डीन के सचिव, प्रोग्रामर, दंत प्रावैधिक आदि के संबंध में विभागीय प्रतिवेदन के अनुसार पृष्ठ 81-83, कंडिका-39 में उल्लेख किया गया है। इनके संबंध में समिति की अनुषंसा है कि कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन अधिनियम-2017) पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू ह ै। कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र स्वीकृत
लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं।
29. 29 राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार 44444444....29 राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कंडिका 40, पृष्ठ 88-99 पर राज्य स्वास्थ्य समिति के राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रतिवेदन के राज्य स्वास्थ्य समिति के राज्य स्वास्थ्य समिति के आधार पर तथ्यों का उल्लेख किया गया है। ये सभी पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के तहत सृजित है। इस कार्यक्रम के तहत बजट का साठ प ्र तिषत भारत सरकार देती है एवं चालीस प्रतिषत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान में संविदा कर्मियों की निम्नलिखित सुविधायें प्राप्त हैं- (1) प्रतिवर्ष मानदेय में पाँच प्रतिषत वृद्धि करने का प्रावधान है। कार्य म ूल्यांकन के आधार पर प्रोत्साहन के संबंध में नीति विचाराधीन है। (2) महिला कर्मियों को माह में दो दिन विषेष अवकाष दिया जाता है। (3) महिला कर्मियों के लिये मातृत्व अवकाष पाँच माह की जगह अब छः माह किया जा रहा है। (4) यात्रा एवं दैनिक भत्ता का प्रावधान है। (5) सभी स्तरों पर कार्यरत कर्मियों को अपनी समस्याओं को लेकर अपील करने का प्रावधान है। (6) अपील के विरूद्ध रिव्यू पेटिषन का प्रावधान है। रिव्यू पेटिषन प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के समक्ष दायर किया जा सकता है। (7) EPF की कटौती पन्द्रह हजार या उससे कम मानदेय पाने वाले कर्मियों के लिये प्रावधानित है। (8) सेवावधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को राज्य सरकार योजना के तहत चार लाख रुपये देने का प्रावधान है। इनके संबंध में कंडिका-क, ग, च, एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो पूर्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन अधिनियम-2017) पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू ह ै। कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन कर्मियों की सेवाषर्त में परिवर्तन भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्षिका के अनुरूप ही किया जा सकता है। परिवर्तन के पूर्व सक्षम प्राधिकार का आदेष प्राप्त करना अनिवार्य है। स्वीकृत। लागू करने का लागू करने का लागू करने का लागू करने का निर्णय प्रशासी विभाग निर्णय प्रशास ी विभाग निर्णय प्रशास निर्णय प्रशास ी विभाग द्वारा लिया जायेगा।
30. 30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 44444444....30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इनके (चालक के) संबंध में समिति की अनुषंसा है कि कंडिका-क, ग, घ, च, ज एवं ध में दी गयी अनुषंसाएं, उन अनुषंसाओं को छोड़कर जो प र्व से लागू हैं, लागू की जा सकती हैं । ू कंडिका-त में दी गयी अनुषंसा मातृत्व अवकाष के संबंध में समिति की अनुषंसा प्रसूति सुविधा (संषोधन अधिनियम-2017) पर आधारित है। इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चूँकि यह सुविधा कानून पर आधारित है, अतः यह सुविधा सभी महिला संविदा कर्मियों के लिए लागू ह ै। कंडिका-थ में कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान लागू करने के स ंबंध में समिति की अनुषंसा कर्मचारी भविष्य निधि बीमा (The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Rule- 1952) पर आधारित है। अतः यह सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों स्वीकृत
के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी संविदा कर्मियों पर लागू होगी। कंडिका-द में दी गयी अनुषंसा बिहार राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प ावधान पर आधारित है। अतः यह अनुषंसा उन्हीं संविदा कर्मियों के ्र लिए है जो अधिनियम के प्रावधान के तहत पात्रता रखते हैं।
31. 31 बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेषन लिमिटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेषन लिमिटेड 44444444....31 बिहार 31 बिहार 31 बिहार ये कर्मी (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आई0टी0 ब्वॉय/गर्ल) सरकार के कर्मी नहीं हैं और वाह्‌य सेवा प्रदाता से कुछ शर्तों पर इनकी सेवा ली गयी है। उन शर्तों के अतिरिक्त इनको कोई लाभ देय नहीं है और न ही इन कर्मियों का नियमितिकरण संभव है। लेकिन जैसा कि मुख्य प्रतिवेदन के पृष्ठ 311-313 पर अनुषंसा की गयी है कि अगर सरकार भविष्य में इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों का सृजन करती है एवं संविदा के लिये सामान्य प ्र षासन विभाग द्वारा ज्ञापांक-2401 दिनांक 18/07/2007 (यथा अद्यतन संषोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविदा पर नियुक्ति करती है तो उस निर्धारित चयन प्रक्रिया में इन कर्मियों को भी भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है। इन कर्मियों को उक्त प्रक्रिया में भाग लेने हेतु केवल उतने समय की उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है जितने समय के लिए वे सरकारी विभाग/कार्यालय में कार्यरत रहे हैं। लेकिन जैसा कि मुख्य प्रतिवेदन की कंडिका 312 में कहा गया है कि च ंकि इन कर्मियों की सेवा वाह्‌य सेवा प्रदाता से प्राप्त है, अतः इस तरह ू का प्रमाण पत्र कि वे कितने दिन सरकारी विभाग/कार्यालय में कार्यरत रहे हैं, उनके कार्यालय प्रधान द्वारा दिया जायेगा। अगर कार्यालय प्रधान द्वारा यह प्रमाण-पत्र दिया जाता है तो वे जितनी अवधि के लिए कार्य किये हैं उम्र सीमा में उतनी ही अवधि की छूट दी जायेगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उच्च स्तरीय समिति की उपयुक्त अनुषंसा सभी वाह्‌य सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कर्मियों के संदर्भ में लागू होगी। स्वीकृत
4 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध 5 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध 6 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध 7 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध 8 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध 9 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध 10 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध 11 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध 12 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध 13 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध 14 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध 15 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध 16 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध 17 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू30द्ध

गुफरान अहमद,

सरकार के उप सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 February 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-02-05.101/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-02-05.101.