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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 10 February 2021

Published 10 February 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-02-10.106
Languages
English, Hindi

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सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 8प/वि-5-19/2020/पं॰रा॰/758 8प/वि-5-19/2020/पं॰रा॰/758 8प/वि-5-19/2020/पं॰रा॰/758 8प/वि-5-19/2020/पं॰रा॰/758 पंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 3333 फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021

ो नगर निकायों में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशिष्ट ग्राम विषय :- विषय :- विषय :- विषय :- ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों कग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों कग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों कग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को नगर निकायों में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशिष्ट ग्राम ो नगर निकायों में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशिष्ट ग्राम ो नगर निकायों में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशिष्ट ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रहने पर उन्हें यथावत पंचायतों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रहने पर उन्हें यथावत पंचायतों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रहने पर उन्हें यथावत पंचायतों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रहने पर उन्हें यथावत रखने एवं 3000 से कम रहने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर उनके रखने एवं 3000 से कम रहने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर उनके रखने एवं 3000 से कम रहने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर उनके रखने एवं 3000 से कम रहने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर उनके पुनर्गठन तथा नामकपुनर्गठन तथा नामकपुनर्गठन तथा नामकपुनर्गठन तथा नामकरण के संबंध में। रण के संबंध में। रण के संबंध में। रण के संबंध में।

राज्य की कई ग्राम पंचायतों के कुछ अंष को नगर निकाय में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप उक्त ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की आवष्यकता हो गयी है।

2. ग्राम पंचायतों के गठन/पुनर्गठन एवं उसकी वैधिकता/औचित्य के बिन्दु पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 के उप नियम (1) एवं (2) में प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज विभाग के वैधानिक आदेष संख्या-5608 दिनांक-15.10.1993 में ग्राम पंचायतों के गठन/पुनर्गठन एवं नामकरण के संबंध में विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।3. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 के अधीन राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों को आंषिक रूप से नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की कार्रवाई निम्नरूपेण की जाएगी :- (1) जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों की आबादी 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रह जाएगी और उनका मुख्यालय ग्राम ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही बचा होगा, तो अवषिष्ट ग्राम पंचायत क्षेत्र को पूर्व नाम के साथ ग्राम पंचायत के रूप में बने रहने दिया जाएगा। अगर नगर निकाय क्षेत्र में उक्त ग्राम पंचायत का मुख्यालय ग्राम भी समाहित हो गया है, तो पुनर्गठित ग्राम पंचायत के लिए मुख्यालय ग्राम का निर्धारण एवं उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र का नामकरण वैधानिक आदेष संख्या-5608 दिनांक-15.10.1993 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध (2) जहाँ नगर निकाय में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 से कम रह जाएगी, वहाँ उस क्षेत्र को समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में शामिल कर पूर्व ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा तथा आवष्यकता होने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत का पुनर्गठन/नामकरण वैधानिक आदेष संख्या-5608 दिनांक-15.10.1993 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

4. पुनर्गठन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत एवं इसके प्रादेषिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण में किसी संभावित परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार विधि विभाग के परामर्ष से अलग से निर्देष जारी कर सकेगी। आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाये।जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाये।जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाये।जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाये।आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अमृत लाल मीणाअमृत लाल मीणाअमृत लाल मीणाअमृत लाल मीणा,,,, अपर मुख्य सचिवअपर मुख्य सचिवअपर मुख्य सचिवअपर मुख्य सचिव।।।। ———— ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः5श्1़ः;बपकरू3द्ध़ए़;बपकरू3द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 10 February 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-02-10.106/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-02-10.106.