;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध
21 ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू21द्ध42 ;बपकरू23द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध
;बपकरू26द्ध;बपकरू24द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू24द्ध;बपकरू29द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 8प/वि-5-19/2020/पं॰रा॰/758 8प/वि-5-19/2020/पं॰रा॰/758 8प/वि-5-19/2020/पं॰रा॰/758 8प/वि-5-19/2020/पं॰रा॰/758 पंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 3333 फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021
ो नगर निकायों में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशिष्ट ग्राम विषय :- विषय :- विषय :- विषय :- ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों कग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों कग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों कग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को नगर निकायों में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशिष्ट ग्राम ो नगर निकायों में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशिष्ट ग्राम ो नगर निकायों में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशिष्ट ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रहने पर उन्हें यथावत पंचायतों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रहने पर उन्हें यथावत पंचायतों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रहने पर उन्हें यथावत पंचायतों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रहने पर उन्हें यथावत रखने एवं 3000 से कम रहने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर उनके रखने एवं 3000 से कम रहने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर उनके रखने एवं 3000 से कम रहने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर उनके रखने एवं 3000 से कम रहने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर उनके पुनर्गठन तथा नामकपुनर्गठन तथा नामकपुनर्गठन तथा नामकपुनर्गठन तथा नामकरण के संबंध में। रण के संबंध में। रण के संबंध में। रण के संबंध में।
राज्य की कई ग्राम पंचायतों के कुछ अंष को नगर निकाय में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप उक्त ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की आवष्यकता हो गयी है।
2. ग्राम पंचायतों के गठन/पुनर्गठन एवं उसकी वैधिकता/औचित्य के बिन्दु पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 के उप नियम (1) एवं (2) में प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज विभाग के वैधानिक आदेष संख्या-5608 दिनांक-15.10.1993 में ग्राम पंचायतों के गठन/पुनर्गठन एवं नामकरण के संबंध में विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू23द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू30द्ध (2) जहाँ नगर निकाय में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 से कम रह जाएगी, वहाँ उस क्षेत्र को समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में शामिल कर पूर्व ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा तथा आवष्यकता होने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत का पुनर्गठन/नामकरण वैधानिक आदेष संख्या-5608 दिनांक-15.10.1993 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
4. पुनर्गठन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत एवं इसके प्रादेषिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण में किसी संभावित परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार विधि विभाग के परामर्ष से अलग से निर्देष जारी कर सकेगी। आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेश :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाये।जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाये।जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाये।जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाये।