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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभागपशु एवं मत्स्य संसाधन विभागपशु एवं मत्स्य संसाधन विभागपशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 9999 फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021
| क्र0 | अभ्यर्थी का नाम/ स्थायी पता | रौल नं0 | मेघा क्रमांक | पिता/ पति का नाम | गृह जिला | जन्मतिथि | आरक्षण कोटि | प्रस्तावित पदस्थापन स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | श्री हर्ष हिमांशु, पिता- श्री रघुवंश कुमार, पता- अरूण कुमार भगत, नियर होण्डा 2व्हीलर, मिरचाईबाडी चौक, कटिहार- 854105 | 403303 | 1 | श्री रघुवंश कुमार | कटिहार | 22.02.1995 | 05 | सहायक अभियंता, सहरसा |
| 2 | श्री निलेश नंदन, पिता-स्व0 बृजनंदन दास, ग्राम- औरेल, पो0- अमैठी, थाना- वजीरगंज, जिला-गया-805131 | 400903 | 6 | स्व0 बृजनंदन दास | गया | 28.05.1993 | 02 | सहायक अभियंता, भागलपुर |
| 3 | श्री रवि राहुल, पिता-श्री शंकर सिंह, ग्राम-रसुलपुर, पो0-जयन्तीपुर, थाना-लालगंज, वैशाली-844121 | 403220 | 2 | श्री शंकर सिंह | वैशाली | 02.04.1995 | 01 | सहायक अभियंता, मुंगेर |
| 4 | श्री अनिल कुमार, पिता-श्री जीवछ राय, ग्राम-डिहुली, पो0थाना-अंगारघाट, जिला-समस्तीपुर-848236 | 402419 | 3 | श्री जीवछ राय, | समस्तीपुर | 05.02.1992 | 05 | सहायक अभियंता, मुजफ्फरपुर |
2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं पुलीस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने के आधार पर की जा रही है।
3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक/चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेख के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
4. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. योगदान के समय अभ्यर्थियों को अपने नियंत्री पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/कार्यालय/संस्थान से किये जाने के पश्चात ही वेतन आदि का भुगतान किया जायेगा। 6. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. योगदान के समय यदि कोई अभ्यर्थी किसी कार्यालय/संस्थान में कार्यरत है तो उस कार्यालय/ संस्थान से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली- 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 1964 दिनांक- 31.08.2005 एवं 768 दिनांक- 03.07.2007 के अनुसार इन पदाधिकारियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
9. सभी नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के