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सं॰ एल/एच॰जी॰-13-02/2020-1208 गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग (विशेष शाखा)(विशेष शाखा)(विशेष शाखा)(विशेष शाखा) ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 17171717 फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021फरवरी 2021
विषय :- विभागीय संकल्प ज्ञविभागीय संकल्प ज्ञविभागीय संकल्प ज्ञविभागीय संकल्प ज्ञापांक-858, दिनांक-27ापांक-858, दिनांक-27ापांक-858, दिनांक-27ापांक-858, दिनांक-27....01010101....2006 के तहत कर्तव्य के दौरान मृत/दुर्घटना में 2006 के तहत कर्तव्य के दौरान मृत/दुर्घटना में 2006 के तहत कर्तव्य के दौरान मृत/दुर्घटना में 2006 के तहत कर्तव्य के दौरान मृत/दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंग हुए गृह रक्षकों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नामांकन करने के मामले स्थायी रूप से अपंग हुए गृह रक्षकों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नामांकन करने के मामले स्थायी रूप से अपंग हुए गृह रक्षकों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नामांकन करने के मामले स्थायी रूप से अपंग हुए गृह रक्षकों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नामांकन करने के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा आश्रितों के श्रेणीकरण एवं आवेदन समर्पित करने की में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा आश्रितों के श्रेणीकरण एवं आवेदन समर्पित करने की में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा आश्रितों के श्रेणीकरण एवं आवेदन समर्पित करने की में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा आश्रितों के श्रेणीकरण एवं आवेदन समर्पित करने की या में समय-समय पर किये गये प्रावधान लागू करने केकेकेके संबंध में।संबंध में।संबंध में।संबंध में। प्रक्रिप्रक्रिप्रक्रिप्रक्रिया में समय-समय पर किये गये प्रावधान लागू करने या में समय-समय पर किये गये प्रावधान लागू करने या में समय-समय पर किये गये प्रावधान लागू करने
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-13293, दिनांक 05.10.1991 के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-858, दिनांक-27.01.2006 के द्वारा कर्तव्य के दौरान मृत/दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंग हुए गृह रक्षकों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नामांकन करने के मामले में आश्रितों का श्रेणीकरण किया गया था। तदुपरांत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-512 दिनांक-12.05.2005, पत्रांक-7146 दिनांक-31.10.2008, पत्रांक-1699 दिनांक-05.05.2010 तथा पत्रांक-16973 दिनांक-10.12.2014 द्वारा आश्रितों के श्रेणीकरण में कई संशोधन किये गये हैं। फलतः विभागीय संकल्प ज्ञापांक-858, दिनांक-27.01.2006 में भी तद्नुसार संशोधन आवश्यक हो गया है।
2. गृह रक्षक एक अल्प आय वर्ग में आते हैं। उनकी अहर्निश सेवाएँ एवं कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-858, दिनांक-27.01.2006 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कर्तव्य के दौरान मृत/स्थायी रूप से अपंग गृह रक्षक के स्थान पर उनके एक सुयोग्य आश्रित यथा-मृतक के पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री/पुत्र की विधवा, जो गृह रक्षक के रूप में नामांकन की अर्हता रखते हों, को अनुकंपा के आधार पर गृह रक्षक के रूप में नामांकित किया जायेगा। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू30द्ध आदेश :- अआदेश :- अआदेश :- अआदेश :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण ादेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण ादेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण ादेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।
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