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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 March 2021

Published 03 March 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-03-03.143
Languages
English, Hindi

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सं॰ 16/अ0मु0स0को0/2020-386/गृ0आ0 गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ——— संकल्प 14 जनवरी14 जनवरी14 जनवरी14 जनवरी 2021202120212021

विषय :-बिहार पुलिस में Transgender अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में।

अन्य सरकारी सेवाओं के समान बिहार पुलिस में भी ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को सेवा में नियुक्ति हेतु नीतिगत निर्णय लेने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। बिहार पुलिस की विशिष्ट आवश्यकताओं और कर्तव्य के मद्‌देनजर इसमें ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों की नियुक्ति करने के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप में मान्यता देने तथा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण देने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का संकल्प सं0-12722 दिनांक-12.09.2014 अधिसूचित है।3. समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में होना चाहिए और पुलिस में इसकी आवश्यकता सर्वाधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ थी, जिसमें Transgender वर्ग की जनसंख्या 40,827 थी। इस प्रकार राज्य की जनसंख्या में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व 0.039 प्रतिशत अर्थात प्रत्येक एक लाख में 39 है। सामान्यतः आरक्षण की व्यवस्था जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व के समरूप रहती है। बिहार पुलिस में वर्त्तमान स्वीकृत बल 1,30,243 के अनुसार जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुये बिहार पुलिस के वर्तमान बल में कम से कम 51 पद पर Transgender वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए अर्थात्‌ करीब 2550 पुलिस पदाधिकारी/कर्मी पर एक transgender वर्ग से होना चाहिए। इसमें सिपाही एवं अवर निरीक्षक (जिनमें सीधी नियुक्ति होती है) पदों की संख्या क्रमशः 41 एवं 10 हो सकती है। 4. उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस समुदाय का जनसांख्यिकी प्रतिनिधित्व अत्यन्त अल्प है, और अनुपातिक उपलब्धता (पुलिस में नियुक्ति हेतु) काफी कम रहेगी। अतः एक विशेष बटालियन के सृजन में कठिनाई होगी, क्योंंकि इसके सांगठनिक संरचना के अनुसार स्वीकृत बल करीब 1000 कर्मियों का होगा, और इतनी संख्या में योग्य अभ्यर्थी राज्य में मिलना शायद संभव न भी हो। 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू25द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू31द्ध 5. उक्त आलोक में सम्यक विचारोपरांत बिहार पुलिस की बहाली में Transgender वर्ग की गरिमामयी भागीदारी के लिए सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिए गये हैंः-

(I) बिहार पुिलस संगठन में सिपाही एवं पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर (अंगे्रजी में सभी के लिए Transgender) की सीधी नियुक्ति की जा सकेगी। सिपाही संवर्ग के लिए नियुक्ति प्राधिकार पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षक के लिए नियुक्ति प्राधिकार पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे।

(II) सिपाही संवर्ग एवं पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में नियुक्ति हेतु आगामी प्रत्येक विज्ञापित होने वाले पदों में प्रत्येक 500 विज्ञापित पद में एक पद Transgender के लिए आरक्षित रहेगा। इस पद के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। Transgender के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के क्रम में आरक्षित पदों की संख्या से कम चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति में आरक्षित शेष रिक्तियों को उसी मूल विज्ञापन के सामान्य अभ्यर्थियों से भरने की कार्यवाही की जाएगी। (III) सीधी नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता बिहार पुलिस हस्तक, 1978 (यथा- अद्यतन संशोधित) में सिपाही संवर्ग के लिए तथा पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग के लिए निर्धारित अनुसार रहेगी। Transgender अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड सम्बन्धित संवर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान रहेंगे। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सामान्य विज्ञापन अनुसार रहेगी और अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के समरुप छूट प्राप्त होगी। अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनके transgender होने के निमिा प्रस्तुत करना होगा।

(IV) (क) नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन एवं चयन की प्रक्रिया सिपाही संवर्ग हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा तथा पुलिस अवर निरीक्षक हेतु बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा की जायेगी, जिनकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की जायेगी। (ख) चयन की प्रक्रिया सिपाही संवर्ग एवं पुलिस अवर निरीक्षक के लिए बिहार पुलिस हस्तक नियम के संगत प्रावधानों के अनुसार रहेगी।

(V) एक विज्ञापन द्वारा नियुक्त कार्मिक की आपसी वरीयता उस संवर्ग के अन्य सामान्य कार्मिकों के लिए बिहार पुलिस हस्तक में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रहेगी।

(VI) इस नीति के तहत नियुक्त व्यक्ति बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत बिहार पुलिस के अंग होंगे और उक्त अधिनियम तथा बिहार पुलिस हस्तक के सभी प्रावधान उन पर लागू होंगे। नियुक्ति उपरान्त इनका पदस्थापन जिला पुलिस बल में किया जाएगा।आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के अपर मुख्य सचिव। ———— ख्;बपकरू3द्धँ;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू17द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू6द्ध ;बपकरू12द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू12द्ध म;बपकरू31द्ध ;बपकरू17द्धघ् ;बपकरू12द्ध रुख्;बपकरू12द्ध;बपकरू12द्ध ः़ः;बपकरू3द्ध;द्ध;;बपकरू3द्ध;घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-03-03.143/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-03-03.143.