निबंधन संख्या पी0टी0-40 बिहार गजट
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-9 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 10-10 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची पृष्ठ
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---
पूरक
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पूरक-क
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2 बिहार गजट, 3 ekpZ 2021भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।
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श्रम संसाधन विभाग
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अधिसूचना
1 फरवरी 2021
सं0 1/प्रशि॰निजी-02/2019 श्र॰सं॰-213--श्रीमती सुप्रिया भारती, प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरवल को बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के आलोक में संशोधित बिहार सेवा संहिता के नियम 220 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 25.06.2020 से 21.12.2020 तक उपभोगित कुल 180 दिनों के मातृत्व अवकाष की स्वी—ति दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, डॉ॰ विनायक पाकर, अवर सचिव।
------- मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------- अधिसूचना 24 फरवरी 2021
सं0 I/E1-517/2008-756--श्री ब्रजनन्दन विद्यार्थी, तत्का0 जिला अवर निबंधक, गया सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरूद्ध सरकारी आदेषों के विरूद्ध आचरण, अनियमित निबंधन से सरकारी राजस्व की क्षति, कार्यालय प्रधान के रूप में अपने दायित्वों के प्रति घोर उपेक्षा एवं लापरवाही, अनुुषासनहीनता, स्वेच्छाचारित एवं जान बुझकर आदेष की अवहेलना आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-1930 दिनांक 03.08.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। श्री विद्यार्थी के दिनांक 30.09.2013 को सेवा निवृत्त हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संकल्प सं0-3842 दिनांक 22.11.2013 द्वारा बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी0) के तहत् सम्परिवर्तित किया गया है। 2. सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना-सह-जॉच आयुक्त के पत्रांक-14418 दिनांक 05.10.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप सं0-01, 02, 03 एवं 04 को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत् संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक-3341 दिनांक 16.10.20 द्वारा श्री विद्यार्थी से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी। श्री विद्यार्थी द्वारा दिनांक 06.11.2020 को द्वितीय बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया है, जिसमें आरोपी पदाधिकारी ने प्रमाणित आरोपों के खंडन हेतु कोई साक्ष्य कागजता प्रस्तुत नहीं होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। 3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री विद्यार्थी से प्राप्त बचाव वयान के समीक्षोपरांत बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी0) के तहत् पेंषन की कटौती 30 (तीस) प्रतिषत 05 (पॉच) वर्षो के लिए करने का निर्णय लेते हुए विभागीय पत्रांक-4236 दिनांक 29.12.2020 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-3302 दिनांक 15.02.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 11.02.2021 की बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया है। 4. उक्त के आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त श्री ब्रजनन्दन विद्यार्थी, सेवा निवृत्त जिला अवर निबंधक को बिहार पेंषन नियामावली, 1950 के नियम-43 (बी0) के तहत् पेंषन की कटौती 30 (तीस) प्रतिषत 05 (पॉच) वर्षो के लिए करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है। 5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।
------- (cid:356)ामीण कवािस कवभाग -------
अकधसूचना
4 फरवरी 2021
सं0 (cid:356)ा0कव0-14(द0) दर0-04/2017-378896--क(cid:354)कमनल कमसलेकनयस वाद सं0-23385/2017 म(cid:336) र्मोकजबुल रहमान एवं अन्य बनाम कबहार राज्य एवं अन्य म(cid:336) माननीय उच्च न्यायालय ेि (cid:554)ारा पा(cid:303)रत आदे3 बिहार गजट, 3 ekpZ 2021 कदनांि 10.07.2017 ेि अनुपालन ेि आर्लोि म(cid:336) (cid:373)ी (cid:366)ेम ुि मार, तत्कालीन (cid:366)खंड कवािस पदाकधािरी, हायाघाट, दरभंगा ेि कव(cid:349)(cid:544) (cid:366)ासकनि अदू रदक(cid:330)ता एवं गलत मंा ेि साथ ािय(cid:330) रिने ेि आर्रोप म(cid:336) कजला पदाकधािरी, दरभंगा ेि प(cid:361)ांि-1104 कदनांि 20.07.2017 (cid:554)ारा आर्रोप (cid:366)प(cid:361) 'ि' प्राप्त है।
उक्त (cid:366)कतवेकदत आर्रोपं पर (cid:373)ी ुि मार से स्पष्टीकरण प्राप्त कयिा गया। (cid:366)कतवेकदत आर्रोप एवं स्पष्टीकरण ेि समी(cid:407र्)ोपरांत यह पाया गया कि (cid:373)ी ुि मार ेि (cid:554)ारा (cid:366)ासकनि अदू रदक(cid:330)ता एवं गलत मंा ेि साथ ािय(cid:330) कयिा गया कजसेि ािरण प(cid:303)रवादतिा(cid:330) एवं जॉंच दल ेि सदस्यों ेि बीच मार-पीट ीि घटना (cid:352)ई। फलत: पर्तोर ओ0पी0 काण्ड संख्या-APM (P.S.) Case No. 34/17 दज(cid:330) (cid:352)आ।
अतएव सम्यक कवचार्रोपरांत (cid:373)ी (cid:366)ेम ुि मार, तत्कालीन (cid:366)खंड कवािस पदाकधािरी, हायाघाट, दरभंगा ेि कव(cid:349)(cid:544) 'असंचयात्मक (cid:366)भाव से एि वेतन वृ(cid:304)(cid:544) अव(cid:349)(cid:544) रिने'' ाि दं ड अकधर्रोकपत कयिा जाता है। आदे कदया जाता है कि (cid:373)ी ुि मार ीि चा(cid:303)र(cid:361)ी पु(cid:304)(cid:721)ाि म(cid:336) इस दं ड ीि (cid:366)कवक(cid:700) ीि जाय। उक्त आदे पर स(cid:407)म (cid:366)ाकधािर ाि अनुर्मोदन प्राप्त है।
आदे:-आदे कदया जाता है कि अकधसूचना ीि (cid:366)कत सभी संबंकधतं र्ोि सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक ािर(cid:330) वाई हेतु भेज दी जाय ।
कबहार-राज्यपाल ेि आदे से, बाला मु(cid:349)गन डी0, सकचव।
------- मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------- अधिसूचना 24 फरवरी 2021 सं0 8/आ0 (राज0उ0)-02-31/2015-757--श्री सरोज कुमार, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद (मूल पद निरीक्षक उत्पाद) सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक-31.08.2016) के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा निगरानी थाना कांड सं0-110/2015 दिनांक-23.12.2015 की धारा-13 (2)-सह-पठित धारा-13 (1) (ई) भ्र0नि0अधि0 1988 दर्ज कर आय से अधिक संपत्ति की जाँच की गयी, जिसमें अर्जित कुल संपत्ति वैध स्त्रोतों से प्राप्त आय की तुलना में लगभग 10904053/- (एक करोड़ नौ लाख चार हजार तीरपन रू0) अधिक पाया गया है।
02. निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) के पत्रांक-2144 दिनांक 31.12.2015 के प्रतिवेदन के आधार पर श्री कुमार के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप गठित किया गया- I. आरोप सं0-01- पद का दुरूपयोग कर अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन-निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-2144 दिनांक-31.12.2015 द्वारा अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0-110/2015 दिनांक-23.12.2015 की धारा-13 (2)-सह-पठित धारा-13 (1) (ई) भ्र0नि0अधि0 1988 दर्ज कर सूचित किया गया है। जिसमें श्री कुमार द्वारा अर्जित कुल संपत्ति वैध स्त्रोतों से लगभग 10904053/- (एक करोड़ नौ लाख चार हजार तीरपन रू0) अधिक पायी गयी है। इस प्रकार श्री कुमार द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर नाजायज एवं भ्रष्ट तरीकों से संपत्ति अपनी पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित की गयी है। II. आरोप सं0-02- बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल आचरण - श्री कुमार द्वारा सरकारी सेवा में रहते हुए अवैध धर्नाजन किया गया है। जिसके कारण उनके विरूद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है जो बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के नियम 3 के प्रतिकूल है।
03. श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं0-3664 दिनांक-02.08.2016 के द्वारा विभागीय कार्यवाही सांस्थित की गयी है जिसके संचालन पदाधिकारी श्री श्रीकृष्ण पासवान, उपायुक्त उत्पाद, मगध प्रमंडल को नियुक्त किया गया।
04. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी तत्कालीन उपायुक्त उत्पाद, मगध प्रमंडल सम्प्रति संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध श्री श्रीकृष्ण पासवान द्वारा उनके पत्रांक-128 दिनांक-08.09.2020 के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में निष्कर्षित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध मुख्य आरोप अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन का है, जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन पर आधारित है। दूसरा आरोप प्रथम आरोप का ही व्युत्पन्न है।
आरोपी पदाधिकारी द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के संपति विवरण का खण्डन किया गया है। विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होकर पक्ष रखने हेतु श्री शिव कुमार झा, पुलिस अधीक्षक-सह-थानाध्यक्ष, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को सूचित किया गया है। किन्तु वे किसी तिथि को उपस्थित नहीं हुए हैं। तत्पश्चात निगरानी थाना कांड सं0-110/2015 के अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन की माँग की गयी है, किन्तु प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
संचालन पदाधिकारी द्वारा तथ्यों की अपने स्तर से जाँच कराने के साधन भी नहीं है और यह समुचित भी नहीं है कि निगरानी जाँच से अलग जाँच किया जाय। ऐसी स्थिति में मात्र निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा समर्पित प्रतिवेदन जो अनुशासनिक कार्यवाही, ब्यूरो द्वारा समर्पित प्रतिवेदन जो अनुशासनिक कार्यवाही का साक्ष्य कागजात के आधार पर हीं4 बिहार गजट, 3 ekpZ 2021 निष्कर्षित किया जा सकता है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा निगरानी के प्रतिवेदन का खण्डन किया गया है कि इसका सत्यापन अथवा प्रतिपरीक्षण कराना संभव नहीं है।
निगरानी अन्वेषण द्वारा प्रतिवेदित अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के विवरण के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप सं0-1 एवं 2 प्रमाणित हो रहे हैं।
05. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-3260 दिनांक 15.10.2020, स्मार पत्रांक-3781 दिनांक 12.11.2020 एवं 4198 दिनांक 24.12.2020 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय बचाव बयान की माँग की गयी।
श्री कुमार द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में उल्लिखित किया गया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आधारहीन तथ्यों पर साजिशपूर्ण तरीके से प्राथमिकी दायर करते हुए उनके विरूद्ध पद का दुरूपयोग करने का आरोप तथा अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन का आरोप लगाया गया है, जिसमें रूपया 10904053/- (एक करोड़ नौ लाख चार हजार तीरपन रू0) नाजायज रूप से अर्जित करने का संसूचन विभाग को भेजा गया है, जो वास्तविकता से परे है।
विभाग स्तर से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के तथ्यों की बिना प्रारंभिक जाँच किये ही आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित कर दी गयी है। विभागीय कार्यवाही में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 की अनदेखी की गयी है।
06. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्षित प्रमाणित आरोपों के प्रसंग में साक्ष्य आधारित तथ्य प्रस्तुत नहीं कर प्रक्रिया में त्रुटि का उल्लेख किया गया है। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित सुनवाई की कई तिथियों को श्री कुमार संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं रहे हैं। इस प्रकार विभागीय कार्यवाही में उनके द्वारा उचित सहयोग नहीं किये जाने की पुष्टि होती है। अतएव इनका बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।
07. अतः संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों और आरोपी पदाधिकारी के द्वितीय बचाव बयान पर सम्यक विचारोपरान्त श्री सरोज कुमार, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद (मूल पद निरीक्षक उत्पाद) सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (ख) के अधीन 100 प्रतिशत (शत् प्रतिशत) पेंशन अवरूद्ध किये जाने का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है। 08. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।
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लघु जल संसाधन विभाग
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अधिसूचना
29 दिसम्बर 2020
| क्र0 सं0 | मेधा क्रमांक /अनुक्रमांक | अनुशंसित/आ बंटित अभ्यर्थी का नाम/ जन्म तिथि/गृह जिला | पिता का नाम/स्थायी पता | आरक्षण कोटि | पदस्थापित कार्यालय का नाम | अतिरिक्त प्रभार | फोटो |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 02/304319 | पंकज कुमार/ 10.03.1994/ गोपालगंज | कृष्णा साह ग्राम-मुकेरी टोला, पोस्ट-थावे, थानाजिला-गोप ालगंज(बिहार) पिन कोड-841440 | सामान्य | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुंगेर | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, शेखपुरा | |
सं0 प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-10/2020(नियुक्ति)-4886--विज्ञापन सं0-03/2017 के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-7ए/स0 अभि0(याँत्रिक) -01-08/2019{11}लो0से0आ0/गो0, दिनांक-27.07.2020 द्वारा अनुशंसित एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र0-2/स्था0-नियुक्ति-01-01/2018-5020(S), दिनांक-02.09.2020 द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को आबंटित निम्नांकित 19(उन्नीस) अभ्यर्थियों को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-02 में सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) के पद पर पुनरीक्षित वेतन स्तर लेवल-9 (53,100-1,67,800) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेय भत्तों के साथ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) के रिक्त पदों के विरूद्ध निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रभार ग्रहण करने की तिथि से औपबंधिक रूप से अस्थायी नियुक्ति करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है । अतिरिक्त प्रभार 07 के अनुसार प्रभावी होगा । आरक्षण कोटि
5 बिहार गजट, 3 ekpZ 2021| 2. | 06/308129 | नितेश/ 18.01.1993/ भागलपुर | अजीत कुमार साह /प्रयागधाम, आर0बी0एस0एस रोड, मुंदीचक, कोतवाली थाना(तिलकमांझी) भागलपुर (बिहार) पिन कोड-812001 | सामान्य | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सीतामढ़ी | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, शिवहर | |||||||
| 3 | 10/317998 | राजीव कुमार सिंह/ 02.05.1995/ सारण(छपरा) | शिवनाथ सिंह ग्राम-मोतीराजपुर, पोस्ट-सैदसराय, थाना-गरखा, जिला- सारण(छपरा) (बिहार) पिन कोड-841311 | सामान्य | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधेपुरा | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सहरसा | |||||||
| 4 | 12/3075 43 | अशोक कुमार / 23.11. 1992/ भागलपुर | राजेन्द्र प्रसाद मंडल, ग्राम-फुलकिया नया टोला,NH- 80 पोस्ट़-थाना- घोघा, जिला-भागलपुर (बिहार) पिन कोड-813205 | सामान्य | अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, गायघाट (मुजफ्फरपुर) | ||||||||
| 5 | 14/3109 88 | रवीन्द्र कुमार साह/ 05.03.1993/ मुजफ्फरपुर | चुल्हाई साह ग्राम-लहलादपुर पताही, पोस्ट-पताही, थाना-सदर जिला- मुजफ्फरपुर (बिहार) पिन कोड-843113 | सामान्य | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, अररिया | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, किशनगंज | |||||||
| 6 | 16/3041 39 | नीतीश कुमार/ 14. 02.1992/गया | अमरेश कुमार, ग्राम-बारा, पोस्ट़थाना- गुरूआ जिला-गया (बिहार) पिन कोड-824205 | सामान्य | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोपालगंज | अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, सिवान | |||||||
| 7 | 111/304 191 | निष्ठा सिंह / 02.01.1994/ पटना | सुभाष चन्द्र सिंह द्वारा- सौरभ आनन्द, उमाकान्त निवास, सेतुनगर (तेजप्रताप नगर), न्यू बाईपास, | सामान्य (महिला) | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नालन्दा |
| अनिसाबाद, थाना-बेउर पटना (बिहार) पिन कोड-800002 | |||||||||||
| 8 | 143/300 877 | नगमा जमाल / 25.10. 1994/ गोपालगंज | मकसूद आलम अंसारी ग्रामपोस्ट-नरक टिया, थाना-उचकागाँव, जिला-गोपालगंज (बिहार) पिन कोड-841428 | सामान्य (महिला) | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय | ||||||
| 9 | 149/303 700 | उमा भारती/ 08.12.1994/ नालन्दा | कृष्ण चन्द प्रसाद कृष्णापुरी, टिकुलीपर, बिहार क्लब के निकट, पोस्ट़ थाना -बिहारशरीफ, नालन्दा (बिहार), पिन कोड-803101 | सामान्य (महिला) | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना | ||||||
| 10 | 49/3107 38 | अरविन्द कुमार/ 15.03.1991 सीतामढ़ी | राज नन्दन राम, ग्राम-मैदान, पोस्ट़थाना- सुरसंड, जिला- सीतामढ़ी (बिहार) पिन कोड-843331 | अनुसूचित जाति | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पूर्णियाँ | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कटिहार | |||||
| 11 | 106/307 903 | अभिषेक कुमार / 14.08.1994 मुंगेर | राजा राम ताँती, मोहनपुर, निकट लोकोगेट, जमालपुर, जिला-मुंगेर (बिहार) पिन कोड-811214 | अनुसूचित जाति | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद | ||||||
| 12 | 126/311 114 | राकेश कुमार/ 19.01.1990/ पटना | रमेश कुमार द्वारा- स्व0 गरीबन रजक, ऐनी बेसेन्ट रोड, बी0एम0दास रोड,पुरंदरपुर,थाना -पिरबहोर, पोस्ट-बाँकीपुर, जिला-पटना (बिहार) पिन कोड-800004 | अनुसूचित जाति | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कैमूर | ||||||
| 13 | 128/315 034 | सुमित कुमार/ 31.08.1993/ पटना | सुरेश प्रसाद, कुर्जी कोठिया, निकट मन्नु मॉर्केट, पोस्ट-सदाकत आश्रम, थाना- दीघा, जिला- पटना(बिहार) पिन कोड-800010 | अनुसूचित जाति | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) | ||||
| 14 | 208/304 447 | तनूजा कुमारी / 01.04.1992/ पटना | राम औतार चौधरी, फ्लैट नं0-302, महावीर ईन्क्लेव, मौर्या पथ, खाजपुरा, बेली रोड, पोस्ट-बी0भी0 कॉलेज,थाना-रा जीव नगर, जिला-पटना (बिहार) पिन कोड-800014 | अनुसूचित जाति (महिला) | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, हाजीपुर | ||||
| 15 | 41/3179 90 | मो0 माशूक फैजी/ 15.03. 1995/ औरंगाबाद | महमूद आलम, ग्रामपोस्टथाना -उपहारा, जिला-औरंगाबाद (बिहार) पिन कोड-824203 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधुबनी | ||||
| 16 | 59/3019 14 | सुजीत कुमार/ 05. 12.1993/ दरभंगा | महानन्द ठाकुर ग्रामथाना-सक तपुर, पोस्ट- पोखरभिन्डा, भाया-लोहना रोड, जिला- दरभंगा (बिहार) पिन कोड-847407 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रोहतास | ||||
| 17 | 63/3097 46 | अनुराग कुमार/ 28. 09. 1994/पटना | अनुप कुमार ठाकुर, साईचक, महावीर कॉलोनी, पोस्ट-अनीसाबाद , थाना-बेऊर, पटना, जिला- पटना (बिहार) पिन कोड-800002 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, भागलपुर | प्राक्कलन पदाधिकारी -सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बाँका |
| 18 | 203/314 799 | मीनाक्षी भारती/ 29.01.1996/ मुजफ्फरपुर | उमाशंकर प्रसाद, अंडी गोला चौक, राम जानकी मंदिर केेेे े े े े े निकट,पोस्ट- प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर, थाना-टाउन जिला- मुजफ्फरपुर (बिहार) पिन कोड-842001 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला) | अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई अनुमण्डल, समस्तीपुर | ||
| 19 | 200/315 211 | नम्रता सिंह/ 01.10.1994/ मुजफ्फरपुर | अरविन्द कुमार यूनिटी हाउस, प्रथम तल्ला, सिद्धार्थपुरम, लेन-02, राम दयालू नगर, सदरथाना, पोस्ट-रमना, मुजफ्फरपुर (बिहार) पिन कोड-842002 | पिछड़े वर्ग की महिला | अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई अनुमण्डल, दरभंगा |
2 इन्हें वेतनादि एवं अन्य देय वित्तीय लाभ सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) के पद पर कार्यभार/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा ।प्रथम नियुक्ति होने के कारण प्रभार ग्रहण करने के लिए कोई या़त्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। 3. इनके पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमानुसार होगी । 4. सभी नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण कर विभाग को दो प्रतियों में प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरांत निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे । 5. सेवा में योगदान की तिथि के दो वर्षो के बाद नियमानुसार नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) की सेवा संपुष्ट की जायेगी । इस अवधि में आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा । 6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 पे0को0 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार उक्त नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 7. यह नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि इनसे संबंधित सभी प्रमाण पत्र एवं चारित्री सत्यापन के क्रम में किसी प्रकार का दोष या फर्जी पाये जाने पर इनकी नियुक्ति को रद्द करते हुए संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी । 8. उक्त सभी नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) द्वारा राज्य सरकार एवं लघु जल संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन किया जायेगा । 9. पूर्व वृत सत्यापन(Police Verification) प्रतिकूल रहने पर अस्थायी नियुक्ति तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी । 10. नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) जो वर्तमान में यदि किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें पदस्थापित कार्यालय में योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग/संस्थान का विरमित आदेश/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । 11. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त सहायक अभियन्तांओं(याँत्रिक) के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र/ जाति प्रमाण पत्र एवं पूर्व नियोक्ता से निर्गत विरमण प्रमाण पत्र/स्वीकृत त्याग पत्र आदि की जाँच कर एवं स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त हीं उनका योगदान स्वीकृत करेंगे । 12. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गीता सिंह, उप-सचिव।9 बिहार गजट, 3 ekpZ 2021 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------- आदेश 3 फरवरी 2021 सं0 के/कारा/रा0प0-31/07-1040--श्री लाल बाबू सिंह, अधीक्षक, उपकारा, हिलसा (बिहार कारा सेवा) की सेवा उनके वरीयता क्रम में नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 (छः) में अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती है :- नियुक्ति का श्रोत
| क्र0 | काराधीक्षक का नाम | मूल कोटि का वरीयता क्रमांक | काराधीक्षक के पद पर नियुक्ति/योगदान की तिथि | नियुक्ति का श्रोत | सम्पुष्टि की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | श्री लाल बाबू सिंह | 28 | 24.01.2019 (प्रोन्नति दि0-03.02.2017 के भूतलक्षी प्रभाव से) | प्रोन्नति | 24.01.2021 |
आदेश से, ह0/अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 44—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in10 बिहार गजट, 3 ekpZ 2021
भाग-2
बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,
अधिसूचनाएं और नियम आदि।
—————
लघु जल संसाधन विभाग
-------
शुद्धि-पत्र
29 जनवरी 2021
सं0 प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-10/2020(नियुक्ति)-346--विभागीय अधिसूचना सं0-4886 दिनांक 29.12.2020 की कंडिका-01 के सूची क्रमांक- 18 एवं 19 में निम्नरूपेण संशोधन किया जाता हैः-
1. सूची क्र0 सं0-18 के स्तम्भ-06 में अंकित ''अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई अनुमण्डल, समस्तीपुर के स्थान पर ''अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, समस्तीपुर'' पढ़ा जाय ।
2. सूची क्र0सं0-19 के स्तम्भ-06 में अंकित ''अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई अनुमण्डल, दरभंगा'' के स्थान पर ''अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, दरभंगा'' पढ़ा जाय ।
3. सूची क्र0सं0-19 के स्तम्भ-04 में अंकित ''अरविन्द कुमार'' के स्थान पर ''अरविन्द कुमार सिंह'' पढ़ा जाय । 4. विभागीय अधिसूचना सं0-4886 दिनांक-29.12.2020 की शेष प्रविष्टियाँ यथावत् रहेंगी । 5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
आदेश से, गीता सिंह, उप-सचिव।
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शुद्धि-पत्र
19 फरवरी 2021
सं0 प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-10/2020(नियुक्ति)-704--विभागीय अधिसूचना सं0-4886, दिनांक 29.12.2020 की कंडिका-01 के सूची क्रमांक- 18 एवं 19 में निम्नरूपेण संशोधन किया जाता हैः-
1. सूची क्र0 सं0-18 के स्तम्भ-06 में अंकित ''अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई अनुमण्डल, समस्तीपुर'' के स्थान पर ''अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, समस्तीपुर'' पढ़ा जाय ।
2. सूची क्र0सं0-19 के स्तम्भ-06 में अंकित ''अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई अनुमण्डल, दरभंगा'' के स्थान पर ''अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, लहेरियासराय, दरभंगा'' पढ़ा जाय ।
3. सूची क्र0सं0-19 के स्तम्भ-04 में अंकित ''अरविन्द कुमार'' के स्थान पर ''अरविन्द कुमार सिंह'' पढ़ा जाय । 4. विभागीय अधिसूचना सं0-4886, दिनांक-29.12.2020 की शेष प्रविष्टियाँ यथावत् रहेंगी । 5. इस संबंध में पूर्व में निर्गत शुद्धि पत्र सं0-346, दिनांक-29.01.2021 को रद्द समझा जाय । 6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
आदेश से, प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 44—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in