;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू1द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू18द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध
;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध
1;बपकरू23द्ध ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध 1;बपकरू27द्ध42 ;बपकरू30द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू31द्ध
;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध 155
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू10द्ध21
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
5555 मार्च 2021मार्च 2021मार्च 2021मार्च 2021
जी0एस0आर0 03 दिनांक
भोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 3776 (अ) दिनांक 23
दिनांक 19.04.1984 के द्वारा प्रकाशित बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा-पत्र -एकीकरण) आदे दिनांक 8 मार्च 2021—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशि का0 आ0 3776 (अ) दिनांक 23.10.2020 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टाँक सीमा और संचालन निर्बधन हटाना (दूसरा करते हुए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टाँक सीमा और संचालन निर्बधन हटाना (दूसरा करते हुए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टाँक सीमा और संचालन निर्बधन हटाना (दूसरा संशोधन) आदेेश, 2020 के संदर्भ में राज्यपाल, बिहार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अधिसूचना , 2020 के संदर्भ में राज्यपाल, बिहार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अधिसूचना , 2020 के संदर्भ में राज्यपाल, बिहार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अधिसूचना बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा-पत्र -एकीकरण) आदेेश, संख्या-जी0एस0आर0-9 दिनांक 19 1984 में निम्न संशोधन करते है :-
ोधन करते है :-
यापारिक वस्तु (अनुज्ञा-पत्र एकीकरण) आदेश-1984 की अनुसूची-1 के भाग-ड. (अन्य वस्तुओं) यापारिक वस्तु (अनुज्ञा-पत्र एकीकरण) आदेश-1984 की अनुसूची-1 के भाग-ड 1111.... बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा-पत्र एकीकरण) आदेश-1984 की अनुसूची-1 के भाग-ड
की सूची में ''प्याज'' शब्द अन्तःस्थापित किया जाता है। की सूची में ''प्याज'' शब्द अन्तःस्थापित किया जाता है।
बहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा-पत्र एकीकरण) आदेश-1984 में क्रय, संचयन, विक्रय, प्रदाय, वितरण और बहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा-पत्र एकीकरण) आदेश-1984 में क्रय, संचयन, विक्रय, प्रदाय, वितरण और 2222.... बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा-पत्र एकीकरण) आदेश-1984 में क्रय, संचयन, विक्रय, प्रदाय, वितरण और प्रयुक्त शब्द और पद ''प्याज'' के संबंध में भी इस अधिसूचना निर्गमन की तिथि से लागू होंगे। प्रयुक्त शब्द और पद ''प्याज'' के संबंध में भी इस अधिसूचना निर्गमन की तिथि से लागू होंगे। भंडारण के संबंध में प्रयुक्त शब्द और पद ''प्याज'' के संबंध में भी इस अधिसूचना निर्गमन की तिथि से लागू होंगे। राज्य में प्याज का कोई भी व्यापारी (खुदरा/थोक विक्रेता) प्याज का स्टाँक किसी भी समय सरकार द्वारा 3333.... राज्य में प्याज का कोई भी व्यापारी (खुदरा/थोक विक्रेता) प्याज का स्टाँक किसी भी समय सरकार द्वारा राज्य में प्याज का कोई भी व्यापारी (खुदरा/थोक विक्रेता) प्याज का स्टाँक किसी भी समय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा अवधि एवं मात्रा से अधिक नहीं रखेगा। निर्धारित सीमा अवधि एवं मात्रा से अधिक नहीं रखेगा।
की कोई बात राज्य से बाहर के स्थानों को प्याज के परिवहन, वितरण या व्ययन को प्रभावित 4444.... इस आदेेश की कोई बात राज्य से बाहर के स्थानों को प्याज के परिवहन, वितरण या व्ययन को प्रभावित की कोई बात राज्य से बाहर के स्थानों को प्याज के परिवहन, वितरण या व्ययन को प्रभावित नहीं करेगी, और नहीं प्याज के आयात पर लागू होगी। नहीं करेगी, और नहीं प्याज के आयात पर लागू होगी। विक्रय के लिए संचयन पर लागू नही होगा :- विक्रय के लिए संचयन पर लागू नही होगा :-
2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू10द्ध21(क) केन्द्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) राज्य सरकार के अधिकारी, विभाग, संस्थाएँ, या अन्य संगठन अथवा राज्य सरकार द्वारा मनोनित एजेन्सियाँ।
(घ) केाई केन्द्रीय या राज्य स्तरीय सहकारी समिति एवं भेजफेड, नेफेड आदि (ड़) उत्पादनकर्ता किसान।
6666.... यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।
(सं॰प्र04-आ01-01/2014-1181) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, सरकार के सचिव।
The 5th March 2021
G.S.R 03 Dated 8th March 2021--In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Government of India published through S.O 3776(E) dated 23.10.2020 in context of the removal of Licensing requirements, Stock Limit and Movement Restrictions on specified foodstuffs (Second amendment) order, 2020 the Government of Bihar is pleased to make the amendments in the Bihar Trade Articles (License Unification) Order, 1984 Published through the Food and Consumer Protection Department, Bihar Notification No. GSR 09 dated 19.04.1984 as follows:-
1. The word "Onion" is inserted in the part E (Other commodities) of the Schedule-1 of the Bihar Trade Articles (License unification) order, 1984.
2. The word and expressions used in the Bihar Trade articles (License unification) Order, 1984 regarding purchase, collection, sale, delivery, distribution and storage shall apply in the case of Onion also from the date of the issuance of this notification.
3. No trader (Retail Trader / Wholesale Trader) of 'Onion in the State shall hold the stock of Onion period beyond the limit and more than the stock limit as prescribed by the government.
4. Any provision of this order shall not affect transportation, distribution or disbursement of Onion at the places outside of the State, nor shall apply on import of Onion.
But the Central Government or the State Government may order the importers of Onion that they declare the stocks of Onion received and held by them.
5. Any provision of this order shall not be applicable for purchase, sale or storage for or agencies nominated by the State Government.
(d) Any Centre or State level cooperative society, VEGFED, NAFED etc. (e) Producer farmer.
3 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू10द्ध216. This notification shall come into force from the date of its issuance.
(No. Pra-04-aa-01/14-1181) By order of the Governor of Bihar, Vinay Kumar, Secretary to the Government.