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गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय
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રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્
૪ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૧
| क्र0 | जिला | पदस्थापन स्थल | नाम एवं पदनाम |
| 1. | अररिया | जिला अभियोजन कार्यालय, अररिया | श्री शिवनन्दन रजक अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, पटनासिटी से जिला अभियोजन कार्यालय, अररिया स्थानांतरित करते हुए। |
| 2. | ब े तिया | जिला अभियोजन कार्यालय, बेतिया | श्री उमेश कुमार विश्वास अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, से0ग्रे0। |
| 3. | औरंगाबाद | जिला अभियोजन कार्यालय, औरंगाबाद | श्री अरविन्द कुमार अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, से0ग्रे0। |
| 4. | किशनगंज | जिला अभियोजन कार्यालय, किशनगंज | श्री सुखदेव सरोज अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, से0ग्रे0। |
| 5. | ब े ग सराय ू | जिला अभियोजन कार्यालय, बेगूसराय | श्री राधेश्याम प्रसाद अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, से0ग्रे0, जिला अभियोजन कार्यालय, नालंदा (बिहारशरीफ) से जिला अभियोजन कार्यालय, बेगूसराय स्थानांतरित करते हुए। |
| 6. | शिवहर | जिला अभियोजन कार्यालय, शिवहर | श्री अमल कुमार अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, से0ग्रे0 जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा से जिला अभियोजन कार्यालय, शिवहर स्थानांतरित करते हुए। |
| 7. | जहानाबाद | जिला अभियोजन कार्यालय, जहानाबाद | श्री रामचन्द्र ठाकुर अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी। |
2. श्री शिवनन्दन रजक, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, पटनासिटी को बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित वादो को अररिया जिला में संचालनार्थ अनुमण्डल अभियोजन कार्यालय, पटनासिटि से जिला अभियोजन कार्यालय, अररिया तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है।
3. श्री राधेश्याम प्रसाद, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, से0गे्र0, नालन्दा(बिहारशरीफ) को बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित वादो को बेगूसराय जिला में संचालनार्थ जिला अभियोजन कार्यालय, नालन्दा(बिहारशरीफ) से जिला अभियोजन कार्यालय, बेगूसराय तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है।
4. श्री अमल कुमार, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, से0गे्र0, शेखपुरा को बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित वादो को शिवहर जिला में संचालनार्थ जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा से जिला अभियोजन कार्यालय, शिवहर तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है।
5. उपरोक्त अपर विशेष लोक अभियोजक पर विधि विभाग का नियंत्रण होगा, लेकिन वेतनादि के संबंध में पूर्ववत् व्यवस्था बनी रहेगी। विधि विभाग का नियंत्रण केवल परिचालात्मक (Operational Control) होगा। 6. विशेष लोक अभियोजक और उपरोक्त अपर विशेष लोक अभियोजक के बीच वादो के बटवारे का दायित्व पूर्व से विधि विभाग द्वारा प्राधिकृत/सी0आर0पी0सी0 की धारा-24(8) के तहत् नियुक्त विशेष लोक अभियोजक का होगा।
7. न्यायालय में जमानत की सुनवाई के दौरान भी विशेष लोक अभियोजक ही राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत अपर विशेष लोक अभियोजक काम करेगें। 8. वादो की महत्ता को देखते हुए संबंधित जिला पदाधिकारी उस वाद को विशेष लोक अभियोजक या किसी भी अपर विशेष लोक अभियोजक को आवंटित कर सकते है।
9. उपर्युक्त नियुक्त अपर विशेष लोक अभियोजक द्वारा वादो से संबंधित मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक महीने में जिले में आयोजित डी0एल0सी0-II की बैठक में प्रस्तुत करेगें।
10. उपर्युक्त प्रस्ताव पर विधि विभाग, बिहार की सहमति प्राप्त है।