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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 March 2021

Published 12 March 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-03-12.159
Languages
English, Hindi

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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

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21 ;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध 1;बपकरू23द्ध42 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध

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निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 10 मार्च 202110 मार्च 202110 मार्च 202110 मार्च 2021 सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ EXP-09/2019(खण्ड-28)-मुंगेर-12 (खण्ड-28)-मुंगेर-12 (खण्ड-28)-मुंगेर-12 (खण्ड-28)-मुंगेर-12 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेष संख्या- बिहार-लो॰स॰/पूर्व अनु॰-1/28/2019 दिनांक 17.02.2021 के आलोक में बिहार राज्य के 28-मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के अभ्यर्थी श्री अजीत कुमार, सा॰-काला टोला, बरियारपुर, ग्राम एवं थाना- बरियारपुर, जिला-मुंगेर बिहार, 811211 इस आदेष की तारीख 17.02.2021 से तीन वर्श की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संध राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे, बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे, बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे, बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे, मिथिलेष कुमार साहु, मिथिलेष कुमार साहु, मिथिलेष कुमार साहु, मिथिलेष कुमार साहु, संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध भारत निर्वाचनभारत निर्वाचनभारत निर्वाचनभारत निर्वाचन आयोगआयोगआयोगआयोग ——— आदेशआदेशआदेशआदेश निर्वाचन सदन,निर्वाचन सदन,निर्वाचन सदन,निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांकअषोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांकअषोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांकअषोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 फरवरी, 202117 फरवरी, 202117 फरवरी, 202117 फरवरी, 2021//// 28 माघ, 1942 28 माघ, 1942 28 माघ, 1942 28 माघ, 1942 (षकषकषकषक)

बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/28/2019 यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन संसंसंसं....बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/28/2019 बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/28/2019 बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/28/2019 2019 की घोशणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, 28-मुंगेर28-मुंगेर28-मुंगेर28-मुंगेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोशित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेर जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 29 जून, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-28)-5873 के जरिए अग्रेशित दिनांक 16 जुलाई, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अजीत कुमार,श्री अजीत कुमार,श्री अजीत कुमार,श्री अजीत कुमार, जो बिहार के 28-मुंगेरमुंगेरमुंगेरमुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले झारखण्ड मुक्ति मोर्चा अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे है।

औरऔरऔरऔर यतः, यतः, यतः, यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेर जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अजीत कुमारश्री अजीत कुमारश्री अजीत कुमारश्री अजीत कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, और यतः, और यतः, और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 4 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अजीत कुमारश्री अजीत कुमारश्री अजीत कुमारश्री अजीत कुमार को निदेष दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पश्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, उक्त नोटिस श्री अजीत कुमारश्री अजीत कुमारश्री अजीत कुमारश्री अजीत कुमार द्वारा 27 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेर द्वारा अपने दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के पत्र सं० 796, मुंगेर के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेर द्वारा अपने दिनांक 23 जुलाई, 2020 के पत्र सं० 390/निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अजीत कुमारश्री अजीत कुमारश्री अजीत कुमारश्री अजीत कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पश्टीकरण दिया है ;

और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अजीत कुमारश्री अजीत कुमारश्री अजीत कुमारश्री अजीत कुमार निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रह हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है,

और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया है किः-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैः तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा उसको निरर्हित घोशित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेष की तारीख से तीन वर्श की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्‌द्वारा घोशणा करता है कि बिहार राज्य के 28-मुंगेरमुंगेरमुंगेरमुंगेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लडने वाले झारखण्ड मुक्ति मोर्चा अभ्यर्थी श्री अजीत कुमार, सा०-काला टोला, बरियारपुर ग्राम एवं थाना बरियारपुर, जिला-मुंगेर, बिहार, 811211, श्री अजीत कुमार, सा०-काला टोला, बरियारपुर ग्राम एवं थाना बरियारपुर, जिला-मुंगेर, बिहार, 811211, इस श्री अजीत कुमार, सा०-काला टोला, बरियारपुर ग्राम एवं थाना बरियारपुर, जिला-मुंगेर, बिहार, 811211, श्री अजीत कुमार, सा०-काला टोला, बरियारपुर ग्राम एवं थाना बरियारपुर, जिला-मुंगेर, बिहार, 811211, आदेष की तारीख से तीन वर्श की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, सुजित कुमार मिश्र,सुजित कुमार मिश्र,सुजित कुमार मिश्र,सुजित कुमार मिश्र, सचिव,सचिव,सचिव,सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।भारत निर्वाचन आयोग।भारत निर्वाचन आयोग।भारत निर्वाचन आयोग।3 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध

Election Commission of India

———

ORDER

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 17th February, 2021/28 Magha, 1942 (Saka) No. BR-HP/ES-I/28/2019 WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 28-Munger Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 29th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Munger District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No. Exp-09/2019(Part-28)-5873, dated 16th July, 2019, Shri Ajit Kumar, Jharkhand Mukti Morcha contesting candidate from 28-Munger Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, On the basis of the reports of the District Election Officer, Munger District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 4th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Ajit Kumar for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 4th February, 2020, Shri Ajit Kumar was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

27th February, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Munger vide his letter No. 796 dated 22nd September, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Munger vide his letter No.390/नि0 dated 23rd July, 2020 has stated that Shri Ajit Kumar, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of Inida as well; AND WHEREAS, the Commission satisfied that Shri Ajit Kumar has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

4 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ajit Kumar, resident of Village-Kala Tola, Bariyarpur Post+P.S.-Bariyarpur, Distric-Munger Bihar 811211 and the contesting Jharkhand Mukti Morcha candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from 28-Munger Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary of legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

SUJEET KUMAR MISHRA,

SECRETARY,

ELECTION COMMISSION OF INDIA.

————

ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध

;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू5द्ध मरु ;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ः5श्1़50ः;बपकरू17द्ध़ए़;बपकरू17द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-03-12.159/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-03-12.159.