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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
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21 ;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध 1;बपकरू23द्ध42 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध
;बपकरू28द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू30द्ध1 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्ध 12 ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू26द्ध21
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 6ए/वि03-103/2020-6ए/वि03-103/2020-6ए/वि03-103/2020-6ए/वि03-103/2020-577577577577 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागलोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागलोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागलोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 10 मार्च 202110 मार्च 202110 मार्च 202110 मार्च 2021 ाहरी क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्ण की गई/निर्माणाधीन योजनाओं विषयविषयविषयविषय :-ः-ः-ः- राज्य के ग्रामीण एवं श्राज्य के ग्रामीण एवं श्राज्य के ग्रामीण एवं श्राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्ण की गई/निर्माणाधीन योजनाओं ाहरी क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्ण की गई/निर्माणाधीन योजनाओं ाहरी क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्ण की गई/निर्माणाधीन योजनाओं के तहत निर्मित संरचनाओंं यथाः पाईप लाईन, गृह जल संयोजन आदि अवयवों को कार्य विभागों, निगम, के तहत निर्मित संरचनाओंं यथाः पाईप लाईन, गृह जल संयोजन आदि अवयवों को कार्य विभागों, निगम, के तहत निर्मित संरचनाओंं यथाः पाईप लाईन, गृह जल संयोजन आदि अवयवों को कार्य विभागों, निगम, के तहत निर्मित संरचनाओंं यथाः पाईप लाईन, गृह जल संयोजन आदि अवयवों को कार्य विभागों, निगम, कम्पनी, संस्थानों के द्वारा कार्य कराये जाने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेने की अनिवार्यता एवं लेने की अनिवार्यता एवं लेने की अनिवार्यता एवं लेने की अनिवार्यता एवं कम्पनी, संस्थानों के द्वारा कार्य कराये जाने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र कम्पनी, संस्थानों के द्वारा कार्य कराये जाने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र कम्पनी, संस्थानों के द्वारा कार्य कराये जाने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप उन अवयवों की मरम्मति/पुनस्र्थापन संबंधित कार्य कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप उन अवयवों की मरम्मति/पुनस्र्थापन संबंधित कार्य कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप उन अवयवों की मरम्मति/पुनस्र्थापन संबंधित कार्य कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप उन अवयवों की मरम्मति/पुनस्र्थापन संबंधित कार्य संवेदक के द्वारा एवं संवेदक नहीं रहने की स्थिति में विभागीय तौर पर कराने की स्वीकृति। संवेदक के द्वारा एवं संवेदक नहीं रहने की स्थिति में विभागीय तौर पर कराने की स्वीकृति। संवेदक के द्वारा एवं संवेदक नहीं रहने की स्थिति में विभागीय तौर पर कराने की स्वीकृति। संवेदक के द्वारा एवं संवेदक नहीं रहने की स्थिति में विभागीय तौर पर कराने की स्वीकृति।
1. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं अन्य कार्यक्रमों के तहत ''हर घर नल का जल'' हेतु बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना, एकल ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना, वार्ड आधारित जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कराया गया है एवं कराया जा रहा है, परन्तु इन निर्मित कई योजनाओं में यदा-कदा जल वितरण प्रणाली, गृह जल संयोजन आदि को अन्य विभागों यथाः पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार स्टेट पावर हॉल्ंिडग कॉरपोरेशन, भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा उनके विभाग के कार्य कराने के दरम्यान कई जगहाें पर क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है अथवा क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। हर घर नल जल हेतु योजनाओं में निर्मित पाईप लाईन एवं गृह जल संयोजन आदि के क्षतिग्रस्त हो जाने से जलापूर्ति बाधित हो जाती है।
2. ''हर घर नल का जल'' हेतु निर्मित योजनाओं में क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मति का कार्य तुरत करने की आवश्यकता है, ताकि पेयजलापूर्ति व्यवस्था को पुनः शीघ्र बहाल हो सके। सरकार के निश्चय के आलोक में हर घर नल जल योजना से नियमित रूप से सतत् जलापूर्ति की व्यवस्था बहाल रखी जानी है। इस उद्देश्य की पूर्त्ति हेतु यह आवश्यक है कि निर्मित संरचनाओं को क्षतिग्रस्त करने वाले विभागों के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाए ताकि पाईप लाईन की क्षतिग्रस्त होने की संभावना न रहें तथा पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पाईपों का पुनस्र्थापन हेतु भी शीघ्र कार्रवाई की जा सके।2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 3. विभाग द्वारा पाईप लाईन की क्षतिग्रस्त होने से बचाने अथवा क्षतिग्रस्त पाईप को शीघ्र पुनस्र्थापन करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगीः-
(क) सभी कार्य विभाग एवं अन्य विभाग/निगम/कम्पनी द्वारा अपने विभाग की योजनाओं के लिए DPR तैयार करने के समय निम्न प्रावधान किया जायेगाः- (i) सभी कार्य विभाग एवं अन्य विभाग/निगम/कम्पनी द्वारा अपने विभाग की योजनाओं के लिए DPR तैयार करने के क्रम में ही उस क्षेत्र में पड़ने वाली लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजनाओं के विभिन्न अवयवों की Shifting/Restoration आदि हेतु राशि का प्रावधान DPR में किया जायेगा, जिसके लिए प्राक्कलन संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा उन विभागों/निगमों/कम्पनी को उपलब्ध कराया जायेगा। (ii) सभी कार्य विभाग एवं अन्य विभाग/निगम/कम्पनी अपने योजना की स्वीकृति के पश्चात् लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्राक्कलन के अनुरूप राशि संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उनके Payee I.D. पर CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
(iii) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा प्राप्त राशि सरकारी राजस्व में तत्काल जमा की जायेगी।
(iv) राशि प्राप्त होने के उपरान्त कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा संबंधित विभाग/निगम/कम्पनी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत किया जायेगा। (v) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा कार्य संबंधित संवेदक (जिसके रख-रखाव में योजना है) के द्वारा कराई जायेगी, रख-रखाव से संबंधित एजेंसी नहीं रहने की स्थिति में विभागीय तौर पर करायी जायेगी जिसके लिए राशि की व्यवस्था विभागीय बजट से की जायेगी। इन कार्यों से संबंधित परिमाण विपत्र में Contractor Profit शामिल नहीं होगा। (vi) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही संबंधित अन्य विभाग/निगम/कम्पनी द्वारा कार्य भौतिक रूप से प्रारम्भ किया जायेगा।
(ख) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्ण की गयी योजनाओं के तहत निर्मित संरचनाओं को किसी विभाग/निगम/कंपनी द्वारा बिना विभाग के अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त किये क्षतिग्रस्त कर दिये जाने की स्थिति में निम्नवत् प्रावधान होंगेः- (i) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा क्षतिग्रस्त अवयवों की मरम्मति से संबंधित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन क्षतिग्रस्त करने वाले कार्य विभाग एवं अन्य विभाग/ निगम/कम्पनी को उपलब्ध कराया जायेगा।
(ii) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के अनुरूप राशि एवं अन्य विभाग/निगम/कम्पनी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल को उनके Payee I.D. पर CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। (iii) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा प्राप्त राशि सरकारी राजस्व में तत्काल जमा की जायेगी।
(iv) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा कार्य संबंधित संवेदक (जिसके रख-रखाव में योजना है) के द्वारा कराई जायेगी, रख-रखाव से संबंधित एजेंसी नहीं रहने की स्थिति में विभागीय तौर पर करायी जायेगी जिसके लिए राशि की व्यवस्था विभागीय बजट से की जायेगी। इन कार्यों से संबंधित परिमाण विपत्र में Contractor Profit शामिल नहीं होगा। कार्य की महत्ता के मद्देनजर अन्य विभाग/निगम/कम्पनी से राशि प्राप्ति की प्रतिक्षा किये बिना क्षतिग्रस्त अवयवों की मरम्मति का कार्य संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा अविलम्ब कराया जायेगा।
(v) उपर्युक्त के अनुपालन में समन्वय करने हेतु जिलाधिकारी/उप विकाश आयुक्त अधिकृत होंगे। उनके संज्ञान में लाये जाने के 07 (सात) दिनों के अन्दर संबंधित विभाग द्वारा समाधान किया जाना अपेक्षित होगा।
4. इस संदर्भ में पथ निर्माण विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक-571, दिनांक-10.03.2021 द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया गया है।
5. उपर्युक्त कंडिका-3 के प्रस्ताव पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार स्टेट पावर हॉल्ंिडग कॉरपोरेशन, भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ सम्पन्न हुई बैठक में सहमति प्राप्त है।3 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 6. कंडिका-3 के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। 7. कंडिका-3 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी आदेशआदेशआदेशआदेश :- :- :- :- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सप्रति सप्रति सप्रति सरकार के सभी विभाग, निगम एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार रकार के सभी विभाग, निगम एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार रकार के सभी विभाग, निगम एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार रकार के सभी विभाग, निगम एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजा जाय। बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजा जाय। बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजा जाय। बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजा जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,, प्रवीण कुमार गुप्ताप्रवीण कुमार गुप्ताप्रवीण कुमार गुप्ताप्रवीण कुमार गुप्ता,,,, संयुक्त सचिवसंयुक्त सचिवसंयुक्त सचिवसंयुक्त सचिव।।।।
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;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू5द्ध मरु ;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ः5श्1़100ः;बपकरू17द्ध़ए़;बपकरू17द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in