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श्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 10 मार्च 202110 मार्च 202110 मार्च 202110 मार्च 2021 सं॰ 1/COSS 10-01/2020-976/श्र॰सं॰—विभिन्न श्रम संहिताओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ड्राफ्ट नियमावलियों का सूत्रण किया गया है एवं इन्हीं संहिताओं के प्रावधानों के अपेक्षानुसार आम जनमानस की आपत्ति एवं सुझाव हेतु ड्राफ्ट नियमावलियों का बिहार राजपत्र में प्रकाशन किया गया है। विभिन्न संगठनों द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में ड्राफ्ट नियमावलियों पर आपत्ति एवं सुझाव हेतु पूर्व में निर्धारित 21 दिनों की अवधि को निम्नवत् विस्तारित किया जाता है।
| क्र॰ सं॰ | ड्राफ्ट नियमावलियों का नाम | गजट संख्या एवं प्रकाशन की तिथि | आपत्ति एवं सुझाव हेतु पूर्व निर्धारित अवधि | विस्तारित अवधि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ड्राफ्ट वेतन संहिता (बिहार) नियमावली, 2021 | 118, दिनांक-18.02.2021 | गजट में प्रकाशन की तिथि से 21 दिन | गजट में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन |
| 2 | ड ्राफ्ट औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2021 | 123, दिनांक-22.02.2021 | गजट में प्रकाशन की तिथि से 21 दिन | गजट में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन |
| 3 | ड ्राफ्ट सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली, 2021 | 136, दिनांक-01.03.2021 | गजट में प्रकाशन की तिथि से 21 दिन | गजट में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सूर्यकान्त मणि,
सरकार के उप-सचिव।
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