;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू1द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू21द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध
;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू21द्ध
24 ;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध 1;बपकरू28द्ध42 ;बपकरू29द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू30द्ध
;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू15द्ध4 ;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध;बपकरू31द्ध ;बपकरू4द्ध 15 ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू10द्ध21
कृशिकृशिकृशिकृशि विभाग विभाग विभाग विभाग ———— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 29292929 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी 2021202120212021
सं॰सं॰सं॰सं॰ 01/ए॰जी॰-18/2010
01/ए॰जी॰-18/2010/487/कृ॰—संख्या 01/ए॰जी॰-18/2010-4917 -4917 दिनांक-28.10.2014 ाारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ''बिहार ''बिहार ''बिहार ''बिहार भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ाारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014'' का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014'' कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014'' कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014'' कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014'' कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014'' कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014'' कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014'' नियमावली बनाते हैं :- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ - 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ - (1) यह नियमावली ''बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) यह नियमावली ''बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) ''बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) ''बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) ''बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) ''बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) ''बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) ''बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2021''नियमावली, 2021''नियमावली, 2021''नियमावली, 2021'' नियमावली, 2021''नियमावली, 2021''नियमावली, 2021''नियमावली, 2021'' कही जायेगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।
) का प्रतिस्थापन।) का प्रतिस्थापन।) का प्रतिस्थापन।) का प्रतिस्थापन।- - - - उक्त नियमावली के नियम-5 की उप नियम-4(ii
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी। बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 की उप बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 की उप बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 की उप बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 की उप बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 की उप 2. बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 की उप बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 की उप बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 की उप बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 की उप बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 की उप बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 की उप बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 की उप ii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित नियम-4(नियम-4(नियम-4(नियम-4(ii) का प्रतिस्थापन।) का प्रतिस्थापन।) का प्रतिस्थापन।) का प्रतिस्थापन। किया जायेगा।-
''उम्र सीमाउम्र सीमाउम्र सीमाउम्र सीमा----आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी होगी। अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी होगी। अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी स्थतियों में इसे राज्य सरकार के आदेश भर्त्ती के लिए समय-समय पर, विनिश्चित की जाय, किन्तु विशेष परिस्थितियों में इसे राज्य सरकार के आदेश भर्त्ती के लिए समय-समय पर, विनिश्चित की जाय, किन्तु विशेष परिि से बढ़ाया जा सकेगा।
परन्तु विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को, समान पद पर सीधी भर्त्ती के तहत परन्तु विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को, समान पद पर सीधी भर्त्ती के तहत परन्तु विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को, समान पद पर सीधी भर्त्ती के तहत परन्तु विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को, समान पद पर सीधी भर्त्ती के तहत परन्तु विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को, समान पद पर सीधी भर्त्ती के तहत परन्तु विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को, समान पद पर सीधी भर्त्ती के तहत परन्तु विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को, समान पद पर सीधी भर्त्ती के तहत परन्तु विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को, समान पद पर सीधी भर्त्ती के तहत परन्तु विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को, समान पद पर सीधी भर्त्ती के तहत परन्तु विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को, समान पद पर सीधी भर्त्ती के तहत परन्तु विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को, समान पद पर सीधी भर्त्ती के तहत परन्तु विधिवत् नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को, समान पद पर सीधी भर्त्ती के तहत नियमित नियुक्ति में, अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा नियमित नियुक्ति में, अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा नियमित नियुक्ति में, अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा नियमित नियुक्ति में, अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा नियमित नियुक्ति में, अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा नियमित नियुक्ति में, अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा नियमित नियुक्ति में, अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा नियमित नियुक्ति में, अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा नियमित नियुक्ति में, अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा नियमित नियुक्ति में, अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा नियमित नियुक्ति में, अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा नियमित नियुक्ति में, अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जायेगी, जितने वर्षों तक उनके द्वारा बिहार सबिहार सबिहार सबिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य किया गया हो।'' रकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य किया गया हो।'' रकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य किया गया हो।'' रकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य किया गया हो।'' रकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य किया गया हो।'' रकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य किया गया हो।'' रकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य किया गया हो।'' रकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य किया गया हो।'' 3. बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 में उप नियम बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 में उप नियम बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 में उप नियम बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 में उप नियम बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 में उप नियम बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 में उप नियम बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 में उप नियम बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 में उप नियम बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 में उप नियम बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 में उप नियम बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 में उप नियम बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2014 के नियम-5 में उप नियम ) एवं (4)(vi) के बीच (4)(vए) । । । । उक्त नियमावली के नियम-5 के उप नियम-(4)(v) एवं (4)( 5(4)(5(4)(5(4)(5(4)(vएएएए) को जोड़ना) को जोड़ना) को जोड़ना) को जोड़ना। । । । निम्नवत् जोड़ी जायेगी।- निम्नवत् जोड़ी जायेगी।- ''5(4)(''5(4)(''5(4)(''5(4)(vएएएए) मूल) मूल) मूल) मूल कोटि के पदों पर चयन लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग एवं कोटि के पदों पर चयन लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग एवं ) मूल) मूल) मूल) मूल कोटि के पदों पर चयन लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग एवं कोटि के पदों पर चयन लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग एवं कोटि के पदों पर चयन लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग एवं कोटि के पदों पर चयन लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग एवं कोटि के पदों पर चयन लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग एवं कोटि के पदों पर चयन लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग एवं समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गयी कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जायेगी। समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गयी कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जायेगी। समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गयी कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जायेगी। समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गयी कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जायेगी। समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गयी कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जायेगी। समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गयी कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जायेगी। समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गयी कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जायेगी। समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गयी कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जायेगी। समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गयी कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जायेगी। समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गयी कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जायेगी। समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गयी कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जायेगी। समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की गयी कार्य अवधि के लिए अधिमानता देते हुए की जायेगी।2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 15 ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू10द्ध21 चयन के लिए अंको की अधिमानता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा- (क) आयोग की परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता- 75 अंक (ख) बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर
किये गये कार्य अवधि की अधिमानता - 25 अंक (संविदा नियोजन के प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक होगी) नोटः- संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा भुगतान नोटः- संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा भुगतान नोटः- संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा भुगतान नोटः- संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा भुगतान के आधार पर निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के अनुसार किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित के आधार पर निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के अनुसार किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित के आधार पर निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के अनुसार किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित के आधार पर निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के अनुसार किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन की वििज्ञापन की वििज्ञापन की वििज्ञापन की तिथि तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।''तथि तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।''तथि तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।''तथि तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ॰ एन सरवण कुमार,डॉ॰ एन सरवण कुमार,डॉ॰ एन सरवण कुमार,डॉ॰ एन सरवण कुमार, सरकार के सचिव।
The 29th January 2021
No. 01/A.G.-18/2010/488—In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Bihar makes the following rules for amendment of Bihar Agriculture Services Category-3 (Chemistry) Recruitment, Promotion and Service Conditions Rules, 2014.
1. Short title, Extent and Commencement :-
(1) These rules may be called as the "Bihar Agriculture Services Category-3
(Chemistry) Recruitment, Promotion and Service Conditions
Amendment Rules, 2021"
(2) It shall extend to the whole State of Bihar. (3) It shall come into force on the date of Publication in the official Gazette. 2. Substitution of Sub rule 4(ii) of rule-5 of Bihar Agriculture Services Category-3 (Chemistry) Recruitment, Promotion and Service Conditions Rules, 2014 Sub rule 4(ii) of rule 5 of said Rule shall be Substituted as follows :-
"Age limit- 21 years as on 1st August of the year in which application is invited. The upper age limit shall be the same as determined for direct recruitment in the state services by the General Administration Department, provided that the state government may increase in special circumstances.
Provided that the upper age limit for direct appointment may be relaxed for
the number of years the applicant is serving on similar contractual post under
Government of Bihar and she/he has been appointed following the due process of
appointment."
3. Addition of sub rule 5(4)(vA) in rule-5 of Bihar Agriculture Services Category-3 (Chemistry) Recruitment, Promotion and Service Conditions Rules, 2014. Sub Rule 4(vA) shall be added between the sub rule 4(v) and 4(vi) in the rule 5 of the said Rule:- "5(4)(vA) Appointment on post of basic grade shall be made on the basis of the marks obtained in the written and oral examination and the preference given for the period of contractual appointment. For appointment, preferential marks will be given as below :-
(a) Weightage for marks obtained in the written and oral examination of the Commission :- 75 marks (b) Weightage for the work experience for working on similar post under Bihar Government :- 25 marks (For each year of working experience on similar post 5 marks will be awarded with maximum limit of 25 marks)3 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 15 ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू10द्ध21
Note: ( The working experience on the contractual post shall be determined by the
controlling officer on the basis of payment of the salary. For this the period upto the date
of the publication of advertisement by the Commission shall be taken into consideration
for calculating the period of work experience)."
By the order of Governor of Bihar, Dr. N. Saravana Kumar, Secretary, Agriculture Department, Bihar.
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