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सूचना एंव जन-सम्पर्क विभाग
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अधिसूचना
૧૮ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૧
सं0 विज्ञा0(04)01-03/2020-79/सू0ज0स0वि0—बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 की कंडिका-7(IV) i जो निम्नवत् है :-
''ऐसी प्रचलित इन्टरनेट वेबसाईट्स/सोशल मीडिया जो डी0ए0वी0पी0 में सूचीबद्व हैं या जिन्हें विभागीय दर प्राप्त है एवं जो समाचार, सामयिक घटनाओं और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक विषयों एवं घटनाओं का प्रसारण करते हों, सरकारी विज्ञापन पाने के योग्य होंगे। परंतु उन्हें विज्ञापन दिया ही जाय, ऐसी कोई बाध्यता सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की नहीं होगी।''
उसे निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता हैं :- ''ऐसी प्रचलित इन्टरनेट वेबसाईट्स/सोशल मीडिया जो डी0ए0वी0पी0 में सूचीबद्व हैं या जिन्हें विभागीय दर प्राप्त है एवं जो समाचार, सामयिक घटनाओं और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक विषयों एवं घटनाओं का प्रसारण करते हों, सरकारी विज्ञापन पाने के योग्य होंगे। परंतु उन्हें विज्ञापन दिया ही जाय, ऐसी कोई बाध्यता सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की नहीं होगी। साथ ही ऐसी वेबमीडिया/इंटसाथ ही ऐसी वेबमीडिया/इंटसाथ ही ऐसी वेबमीडिया/इंटसाथ ही ऐसी वेबमीडिया/इंटरनेट वेबसाईट्स जो डी0ए0वी0पी0 में रनेट वेबसाईट्स जो डी0ए0वी0पी0 में रनेट वेबसाईट्स जो डी0ए0वी0पी0 में रनेट वेबसाईट्स जो डी0ए0वी0पी0 में सूचीबद्व नही हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर समाचार/सामयिक घटनाओं आदि के प्रसारण में काफी सक्रिय सूचीबद्व नही हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर समाचार/सामयिक घटनाओं आदि के प्रसारण में काफी सक्रिय हैं, उन्हें हैं, उन्हें हैं, उन्हें हैं, उन्हें सूचीबद्व नही हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर समाचार/सामयिक घटनाओं आदि के प्रसारण में काफी सक्रिय सूचीबद्व नही हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर समाचार/सामयिक घटनाओं आदि के प्रसारण में काफी सक्रिय विज्ञापन हेतु सूचीबद्व करने के लिए विभाग अलग से नीति/नियमावली बना सकता है।'' विज्ञापन हेतु सूचीबद्व करने के लिए विभाग अलग से नीति/नियमावली बना सकता है।'' विज्ञापन हेतु सूचीबद्व करने के लिए विभाग अलग से नीति/नियमावली बना सकता है।'' विज्ञापन हेतु सूचीबद्व करने के लिए विभाग अलग से नीति/नियमावली बना सकता है।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनुपम कुमार,अनुपम कुमार,अनुपम कुमार,अनुपम कुमार, सरकार के सचिव।
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