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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 March 2021

Published 19 March 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-03-19.183
Languages
English, Hindi

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बिहार विधानसभा सचिवालय

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सं॰ वि॰स॰वि॰-09/2021-1584/वि॰स॰।—''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 18 मार्च, 2021 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । आदेष से, राज कुमार सिंहराज कुमार सिंहराज कुमार सिंहराज कुमार सिंह,,,, सचिव, बिहार विधान सभा।2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध

[कृप्रक्तकृप्रब्डत्,व्डव्छ]

बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ अतिरिक्त राशियों का वर्ष 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम।-यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

2. 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 39,910 रूपये की निकासी।-बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-8 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जोे कुल मिलाकर रू0 39,910/- (उनतालीस हजार नौ सौ दस) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों से अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।

3. विनियोग। - इस अधिनियम के द्वारा जिस राशि को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वर्ष 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।

अनुसूची

(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1984-85 अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)
क्रम स ंख्या अनुदान/ विनियोग संख्या स वायें और प्रयोजन े जिनसे विनियोग स ंबंधित है। विभाग का नाम राजस्व/ प ं ू जी बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान राज्य की स ं चित निधि पर भारित कुल
1 2 3 4 5 6 7 8
1 14 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य प ं ू जी - 39910 39910
कुल - 39910 39910

राज कुमार सिंहराज कुमार सिंहराज कुमार सिंहराज कुमार सिंह,,,, सचिव, बिहार विधान सभा।

उद्‌देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि 'भारतीय संविधान' के अनुच्छेद-204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। वित्तीय वर्ष 1984-85 में, बिहार विधान मंडल से स्वीकृत राशि से, अपरिहार्य कारणों से, किए गए अधिकाई व्यय को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 701 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विनियमित करने की आवश्यकता है।

31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा विनियमन हेतु अनुशंसित अधिकाई व्यय के लिए 39,910 रूपये (उनतालीस हजार नौ सौ दस) की राशि का शोधन और विनियोग बिहार विधान मंडल से प्राधिकृत कराया जाना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

(तारकिशोर प्रसाद)

भार साघक सदस्य।

पटना पटना पटना पटना दिनांक-18दिनांक-18दिनांक-18दिनांक-18....03030303....2021202120212021

राज कुमार सिंह,राज कुमार सिंह,राज कुमार सिंह,राज कुमार सिंह, सचिवसचिवसचिवसचिव,,,, बिहार विधबिहार विधबिहार विधबिहार विधानानानान सभासभासभासभा।।।।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-03-19.183/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-03-19.183.