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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 March 2021

Published 19 March 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-03-19.184
Languages
English, Hindi

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बिहार विधान सभा सचिवालय

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सं॰ वि॰स॰वि॰-08/2021-1587/वि॰स॰।—''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 18 मार्च, 2021 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेष से, राज कुमार सिंहराज कुमार सिंहराज कुमार सिंहराज कुमार सिंह,,,, सचिव, बिहार विधान सभा।2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध [कृप्रक्तकृप्रब्डै,व्डव्छ] बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2021

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) का संशोधन करने के लिए

विधेयक।

भारत-गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हाेंः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-

(1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-36 का संशोधन।-

(i) उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''36 (2) उपधारा (1) में उल्लिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति या तो नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ऐसी अवधि के लिए की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे।''

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''36 (3)-उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों एवं नगरपालिकाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, अपेक्षित अर्हता, आचरण एवं अनुशासन, नियंत्रण एवं अन्य सेवा की शत्र्तें वही होगी, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे।'' (iii) उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (4), (5), (6), (7), (8) एवं (9) विलोपित किया जायेगा। 3. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-37 का संशोधन।-

(i) उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (4), (5), (6), (7), (8), (9) एवं (10) विलोपित किया जायेगा।

4. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-38 का संशोधन।-

(i) उक्त अधिनियम की धारा 38 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''38-नियुक्ति प्राधिकारी।-इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नगरपालिका स्थापना के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी के पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारः- (क) कोटि ''क'' एवं कोटि ''ख'' के पदों के मामले में सरकार एवं (ख) कोटि ''ग'' के पदों के मामले में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन नगरपालिका प्रशासन निदेशालय, होगा तथा संवर्ग राज्यस्तरीय होगा।''

5. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-41 का संशोधन।-

(i) उक्त अधिनियम की धारा 41 के प्रथम परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- ''परन्तु यह कि इस प्रकार नियुक्त पदाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से हटाया जा सकेगा। ''

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 41 के द्वितीय परन्तुक को विलोपित किया जायेगा।

6. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-53 का संशोधन।-

(i) उक्त अधिनियम की धारा 53 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''53-नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में आर्थिक हित रखने वाला पार्षद या उसके परिवार के किसी सदस्य।-(1) यदि किसी पार्षद या उसके परिवार के किसी सदस्य का नगरपालिका के अधीन नियोजन सहित या रहित किसी संविदा या प्रस्तावित संविदा में अथवा इससे संबद्ध अन्य मामले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक हित हो तथा वह पार्षद नगरपालिका या इसकी किसी समिति की किसी संविदा बैठक में उपस्थित हो, जिसमें ऐसी संविदा या नियोजन या अन्य मामला विचार का विषय हो, तो ऐसी बैठक आरंभ होने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र ऐसी संविदा या नियोजन या अन्य मामले से संबद्ध तथ्य को उजागर करेगा और ऐसी संविदा या नियोजन या अन्य मामले से संबद्ध किसी प्रश्न पर विचार विमर्श में या इसपर मतदान में भाग नहीं लेगा।

परन्तु यह कि इस धारा के उपबंध ऐसे किसी पार्षद पर लागू नहीं होंगे जिनका करदाता अथवा नगरपालिका क्षेत्र के निवासी या जल उपभोक्ता के रूप में नागरिक सेवा से संबद्ध किसी मामले में कोई हित हो।

(2) इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी पार्षद या उसके परिवार के किसी सदस्य को किसी संविदा या नियोजन या अन्य मामले में अप्रत्यक्ष या आर्थिक हित रखनेवाला समझा जायेगा, यदि वह या उसके द्वारा नामित व्यक्ति किसी ऐसी कंपनी या अन्य निकाय का सदस्य हो, जिसके साथ संविदा3 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध की गयी हो या किये जाने के लिए प्रस्तावित हो अथवा जिसका नियोजन अथवा विचाराधीन अन्य मामले में कोई प्रत्यक्ष आर्थिक हित हो अथवा यदि वह किसी ऐसे फर्म का पार्टनर है जिसके साथ संविदा की गयी हो या किये जाने के लिए प्रस्तावित हो या ऐसे फर्म या व्यक्ति का नियोजन या विचाराधीन अन्य मामले में प्रत्यक्ष आर्थिक हित हो;

परन्तु यह कि-

(i) इस उपधारा के उपबंध किसी ऐसे पार्षद पर लागू नहीं होंगे, जो स्वयं या उसके परिवार के सदस्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी लोक संस्था अथवा संगठन का सदस्य हो अथवा इसके अधीन नियोजन में हो, और

(ii) किसी पार्षद या उसके परिवार के किसी सदस्य को किसी कंपनी या अन्य निकाय की सदस्यता के कारण ऐेसी कंपनी या अन्य निकाय में कोई आर्थिक हित वाला नहीं माना जायेगा यदि ऐसी कंपनी अथवा अन्य निकाय के किसी अंश या स्टॉक में उसका कोई लाभकारी हित न हो। व्याख्या-परिवार के सदस्य से अभिप्रेत है, पार्षद पति या पत्नी, पार्षद के पुत्र एवं पुत्री। 7. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-56 का संशोधन।-

(i) उक्त अधिनियम की धारा 56 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''(56) नगरपालिका तथा समिति आदि की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों के अधिकार।-नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा इस निमित उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी नगरपालिका या उसकी किसी समिति की बैठक में शामिल रहेंगे तथा उनकी उपस्थित अनिवार्य होगी। परन्तु यह कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा इस निमित प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी को नगरपालिका तथा समिति आदि की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।'' 8. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-435 का संशोधन।-

(i) उक्त अधिनियम की धारा 435 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- ''मार्ग का अतिक्रमण-(1) कोई भी व्यक्ति नगरपालिका पदाधिकारी या ऐसे अन्य पदाधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, की लिखित अनुमति के बिना नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक मार्ग, पगडंडी, ड्रेनेज, सिवरेज एवं पार्क पर स्थायी या अस्थायी संरचना द्वारा अतिक्रमण एवं अवरोध नहीं करेगा।

व्याख्या-स्थायी अतिक्रमण से अभिप्रेत है ईंट, सिमेन्ट, कंक्रीट द्वारा निर्मित संरचना द्वारा अतिक्रमण या अवरोध तथा इसके अतिरिक्त सभी अतिक्रमण या अवरोध को अस्थायी अतिक्रमण एवं अवरोध माना जायेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो यथापूर्वोक्त तरीके से नगरपालिका की किसी सम्पति का ऐसा स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण या अवरोध करेगा, दोष सिद्ध होने पर स्थायी अतिक्रमण के मामले में बीस हजार रूपये तक तथा अस्थायी अतिक्रमण के मामले में पाँच हजार रूपये तक के जुर्माना से दंडनीय होगा।

(3) नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे स्थायी अतिक्रमण एवं अवरोध को हटाने हेतु पन्द्रह दिन पूर्व नोटिस निर्गत करेगा। पन्द्रह दिनों के अन्दर ऐसे स्थायी अतिक्रमण या अवरोध के संबंध में नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी को कारण सहित संतुष्ट करने में विफल रहने पर नगपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति को जुर्माना से दंडित कर सकेगा अथवा ऐसे व्यक्ति से होल्डिंग के बकाया के रूप में वसूली कर सकेगी।

परन्तु यह कि नगरपालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण एवं अवरोध को चौबीस घंटे की नोटिस देकर हटा सकेगी।''

राज कुमार सिंहराज कुमार सिंहराज कुमार सिंहराज कुमार सिंह,,,, सचिव, बिहार विधान सभा।4 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध उद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतु राज्य के नगर निकायों में सृजित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई को सुगम, एकरूप एवं पारदर्षी बनाने, नगर निकायों में कार्यरत नगर कार्यपालक पदाधिकारी को निष्पक्ष एवं दबावरहित वातावरण में कर्तव्यों के निर्वहन करने तथा नगरपालिकाओं की बैठक में उनकी उपस्थिति को अनिवार्य करने, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबंधित नगर निकायों में अपना स्वयं आर्थिक हित पर नियंत्रण करने तथा नगरपालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। यही इस विधेयक का उद्‌देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(तारकिशोर प्रसाद)

भार-साघक सदस्य।

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राज कुमार सिंह,राज कुमार सिंह,राज कुमार सिंह,राज कुमार सिंह, सचिवसचिवसचिवसचिव,,,, बिहार विधबिहार विधबिहार विधबिहार विधानानानान सभासभासभासभा।।।।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-03-19.184/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-03-19.184.