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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध
2 ;बपकरू19द्ध;बपकरू20द्ध 1;बपकरू22द्ध43 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध
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सांस्थिक वित्त निदेशालय वित्त विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 18181818 मार्च 2021मार्च 2021मार्च 2021मार्च 2021
सं0 08/NBFC-12/2019-699—केन्द्र सरकार के अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का 21) की धारा 7(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, सचिव, वित्त विभाग (प्रभारी सचिव, सांस्थिक वित्त निदेशालय) को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकार के शक्तियों एवं कृत्याें के निर्वहन के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकार अधिसूचित करती है। 2. यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव।
2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध2. It shall come into force from the date of issuance of the notification.
By the order of the Governor of Bihar, Dr. S. Siddharth, Principal Secretary.