;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू1द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू18द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध
;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध
3 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध 1;बपकरू28द्ध43 ;बपकरू29द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू30द्ध
;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध 2;बपकरू10द्ध4
;बपकरू4द्ध;बपकरू31द्ध ;बपकरू4द्ध 24 ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू10द्ध21
गृह विभाग गृह विभाग गृह विभाग गृह विभाग
((((विषेशविषेशविषेशविषेश शाखाशाखाशाखाशाखा))))
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
19191919 मार्चमार्चमार्चमार्च 2021202120212021
सं॰सं॰सं॰सं॰ जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996
जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996////2143/सी॰2143/सी॰2143/सी॰2143/सी॰—गृह विभाग (विशेष शाखा) की अधिसूचना संख्या- शाखा) की अधिसूचना संख्या- एस॰ओ॰-6962, दिनांक-28.12.2020 के अनुक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰-65/1980) की घारा-3 की 2020 के अनुक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰-65/1980) की घारा-3 की 2020 के अनुक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰-65/1980) की घारा-3 की राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी उपधारा (3) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी उपधारा (3) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2021 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा-(2) 2021 से दिनांक-30.06.2021 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा-(2) दिनांक-01.04.2021 से दिनांक-30 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे। द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के राज्यपाल के राज्यपाल के राज्यपाल के आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, बिहार-बिहार-बिहार-बिहार- जितेन्द्र श्रीवास्तव,जितेन्द्र श्रीवास्तव,जितेन्द्र श्रीवास्तव,जितेन्द्र श्रीवास्तव, सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।
19 19 19 19 मार्चमार्चमार्चमार्च 2021202120212021
2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 24 ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू10द्ध21The 19th March 2021
No.- J/DE-Misc-105/1996/2143/C—In continuation of Home (Special) Department, Notification No.-6962 dated-28.12.2020 in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section-3 of the National Security Act, 1980 (No.-65/1980), the State Government has been pleased to direct that All District Magistrates of the state of Bihar shall exercise the powers conferred by sub section (2) of the said section within the local limits of their jurisdiction for a further period of three months from 01.04.2021 to 30.06.2021.
By order of the Governor of Bihar, Jitendra Srivastava, Secretary to Government.