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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 March 2021

Published 24 March 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-03-24.206
Languages
English, Hindi

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बिहार विधान बिहार विधान बिहार विधान बिहार विधान सभा सचिवालयसभा सचिवालयसभा सचिवालयसभा सचिवालय ——— રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ૨૩ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૧

सं॰ वि॰स॰वि॰-11/2021-1632/वि॰स॰।—'' बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 23 मार्च, 2021 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेष से, रररराज कुमार सिंहाज कुमार सिंहाज कुमार सिंहाज कुमार सिंह,,,, सचिव, बिहार विधान सभा।2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध [वि॰स॰विवि॰स॰विवि॰स॰विवि॰स॰वि॰ 09॰ 09॰ 09॰ 09, 2021 बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) का संशोधन

करने के लिए विधेयक

प्रस्तावना।- राजकोषीय समेकन के लिए भारत सरकार द्वारा यथा अनुशंसित, वित्तीय वर्ष 2020-21 के राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. स्ांक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-

(1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. बिहार अधिनियम-5, 2006 की धारा-9 का संशोधन,। - बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 5, 2006) की धारा-9 की उप धारा- 2(ख)(3) के बाद नई उप धारा-2(ख)(4) निम्नलिखित रूप से जोड़ी जायेगी :-

''2(ख)(4) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यथा-उपबंधित धारा-9 के उप धारा 2(ख)(1) में निर्धारित अधिसीमा के अतिरिक्त राज्य का राजकोषीय घाटा लक्ष्य एवं वार्षिक उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2% (दो प्रतिशत) बढ़ाया जायेगा। उधार सीमा में यह वृद्धि भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त्त के अधीन होगा।"

वित्तीय संलेख

राजकोषीय स्थायित्व एवं संपोषनीय विकास सुनिश्चित करने तथा पर्याप्त राजस्व अधिकोष की प्राप्ति कर राजकोषीय घाटे के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के निमित बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से निर्धारित राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के अधीन रखा गया, जिसमें संशोधन कर वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा अधिकतम 3.5 प्रतिशत तक किया गया। पुनः वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य एवं वार्षिक ऋण अधिसीमा मेें 5688.00 (पाँच हजार छः सौ अठ्‌ठासी) करोड़ रूपये की अतिरिक्त वृद्धि की गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए भारत सरकार की अनुशंसा के आलोक में पूर्व निर्धारित राजकोषीय घाटा की अधिसीमा में 2% (दो प्रतिशत) की अतिरिक्त वृद्धि के लिए संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। इससे राज्य सरकार वर्ष 2020-21 की अवधि में अतिरिक्त ऋण की उगाही कर सकेगा।(तारकिशोर प्रसाद) भार-साधक सदस्य। 3 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध

उद्‌देश्य एवं हेतु

वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि में राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.5 प्रतिशत की वार्षिक अधिसीमा तक निर्धारित है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए निर्धारित अधिसीमा के अतिरिक्त राजकोषीय घाटा एवं वार्षिक उधार सीमा में 5688.00 (पाँच हजार छः सौ अठ्‌ठासी) करोड़ रूपये की वृद्धि की गई। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (पब्लिक फाईनांस-स्टेट डिविजन) के पत्र संख्या-40(22)/पी0एफ0-S/2017-18/Vol.-V दिनांक-17 मई, 2020 से यह सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण केन्द्र एवं राज्य सरकारों के राजस्व कमी की भरपाई हेतु अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। वर्ष 2020-21 के लिए यह अतिरिक्त ऋण सुविधा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से बढ़ायी जायेगी। भारत सरकार की अपेक्षा के अनुरूप बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

राज्य सरकार को उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्राप्त होगी, जिसे अधिनियमित करना ही इसका अभिष्ट है।(तारकिशोर प्रसाद) भार-साधक सदस्य। पटना पटना पटना पटना दिनांक-दिनांक-दिनांक-दिनांक-23232323....03030303....2021202120212021

राज कुमार सिंह,राज कुमार सिंह,राज कुमार सिंह,राज कुमार सिंह, सचिवसचिवसचिवसचिव बिहार विधबिहार विधबिहार विधबिहार विधान-ान-ान-ान-ससससभाभाभाभा।।।।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-03-24.206/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-03-24.206.