;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
3 ;बपकरू19द्ध;बपकरू20द्ध 1;बपकरू22द्ध43 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध 2;बपकरू25द्ध;बपकरू31द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 24 ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू25द्ध21
बिहार विधान सभा सचिवालयबिहार विधान सभा सचिवालयबिहार विधान सभा सचिवालयबिहार विधान सभा सचिवालय
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
23232323 मार्चमार्चमार्चमार्च 2021202120212021
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ कृप्रक्तकृप्रब्छड,व्डव्छब्छैच्त्,त्रकृप्रक्तत्र'त्रक्ष्क्ष्कृऊझ्हृह्नत्रह्नहृुग्त्रह्मउन्न)हृह्नत्रकृक्हृक्कहृहृत्रह्यकृह्नघ्हृ०त्रम्क्त्क्हृहृट्ठस्ड्डथ्त्रकृप्रस्ट्ठग््रत्रिंव्डव्छळळ्रत्र द्दहृट्ठत्र कृऊझ्हृह्नत्रकृप्रस्हृड्डत्र क्तमहृहृत्र र्ट्ठिं्त्र कृ०ड्डहृ्ब्त्रिं व्च्त्र र्हृिंन्नू्रत्र व्डव्छत्रहृिंट्ठत्र ह्यध्ह्नठपबहृहृकृह्यट्टत्रझ्ध््यहृत्र बहृहृ्रत्र कृऊझ्हृह्नत्रकृप्रस्हृड्डत्रक्तमहृहृत्र श्त्रिं ह्यकृग्हृत्र ट्टबहृहृत्रहृिंग्ूत्र 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 24 ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू25द्ध21 ;विसवि-10/2021द्ध य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021 बिहार राज्बिहार राज्बिहार राज्बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021 य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021 य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021 बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) में संशोधन करने के लिए विधेयक। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) में संशोधन करने के लिए विधेयक। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) में संशोधन करने के लिए विधेयक। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) में संशोधन करने के लिए विधेयक। प्रस्तावनाः-प्रस्तावनाः-प्रस्तावनाः-प्रस्तावनाः-केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान योजना को बिहार राज्य में क्रियान्वित करने हेतु बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) अधिनियमित हैै। बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 की उपधारा (2) में प्रावधानित है कि उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष पाँच वर्षो की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
चूकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य की उच्चत्तर शिक्षा के सम्यक् विकास में राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् की अहम भूमिका होगी। अतः राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् के उपाध्यक्ष के पद पर योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान इस अधिनियम में किया जाना राज्यहित में है।
इसलिए अब, भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :
1. संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-विस्तार एवं प्रारम्भ।-विस्तार एवं प्रारम्भ।-विस्तार एवं प्रारम्भ।-
(1) यह अधिनियम बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह दिनांक 23 सितम्बर, 2020 से प्रवृत हुआ माना जायेगा।
2. बिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 का सबिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 का सबिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 का सबिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 का संशोधनंशोधनंशोधनंशोधन - बिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 की उप धारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
''(2) उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष 5 वर्षों की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे एवं अधिकतम दो कालावधि के लिए नियुक्त होने के शर्त्त के साथ पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगें।'' 3. निरसन एवं व्यावृतिनिरसन एवं व्यावृतिनिरसन एवं व्यावृतिनिरसन एवं व्यावृति - (1) बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन-2) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या- 02, 2021) का निरसन किया जाता है।
(2). ऐसे निरसन के होते हुए भी बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन-2) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या- 02, 2021) के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।
उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु
बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 की उपधारा (2) में प्रावधानित है कि उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष पाँच वर्षो की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
उपाध्यक्ष के पद पर योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए उपाध्यक्ष के पद पर पुनर्नियुक्ति संबंधी प्रावधान समाहित करने के लिए बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 की उप धारा (2) में संशोधन किया जाना आवश्यक है।