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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 March 2021

Published 24 March 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-03-24.207
Languages
English, Hindi

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बिहार विधान सभा सचिवालयबिहार विधान सभा सचिवालयबिहार विधान सभा सचिवालयबिहार विधान सभा सचिवालय

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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

23232323 मार्चमार्चमार्चमार्च 2021202120212021

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चूकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य की उच्चत्तर शिक्षा के सम्यक्‌ विकास में राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद्‌ की अहम भूमिका होगी। अतः राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद्‌ के उपाध्यक्ष के पद पर योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान इस अधिनियम में किया जाना राज्यहित में है।

इसलिए अब, भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1. संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-विस्तार एवं प्रारम्भ।-विस्तार एवं प्रारम्भ।-विस्तार एवं प्रारम्भ।-

(1) यह अधिनियम बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद्‌ (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह दिनांक 23 सितम्बर, 2020 से प्रवृत हुआ माना जायेगा।

2. बिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 का सबिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 का सबिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 का सबिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 का संशोधनंशोधनंशोधनंशोधन - बिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 की उप धारा (2) को निम्नवत्‌ प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

''(2) उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष 5 वर्षों की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे एवं अधिकतम दो कालावधि के लिए नियुक्त होने के शर्त्त के साथ पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगें।'' 3. निरसन एवं व्यावृतिनिरसन एवं व्यावृतिनिरसन एवं व्यावृतिनिरसन एवं व्यावृति - (1) बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ (संशोधन-2) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या- 02, 2021) का निरसन किया जाता है।

(2). ऐसे निरसन के होते हुए भी बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्‌ (संशोधन-2) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या- 02, 2021) के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद्‌ अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 की उपधारा (2) में प्रावधानित है कि उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष पाँच वर्षो की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष के पद पर योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए उपाध्यक्ष के पद पर पुनर्नियुक्ति संबंधी प्रावधान समाहित करने के लिए बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद्‌ अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 की उप धारा (2) में संशोधन किया जाना आवश्यक है।बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद्‌ अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 की उप धारा (2) में संशोधन हेतु इस विधेयक को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्‌देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है। विजय कुमार चौधरी, भारभारभारभार----ससससाधकाधकाधकाधक सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य।।।। त्र पटना पटना पटना पटना राजराजराजराज कुमारकुमारकुमारकुमार सिंह,सिंह,सिंह,सिंह, दििििनांक 23दनांक 23दनांक 23दनांक 23-0-0-0-03333----2021202120212021 सचिवसचिवसचिवसचिव।।।। ———— ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू20द्ध मरु ;बपकरू26द्ध;बपकरू2द्ध;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 2-श्;5श्1़10;;बपकरू17द्ध-.-;बपकरू17द्ध-घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-03-24.207/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-03-24.207.