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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 March 2021

Published 24 March 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-03-24.208
Languages
English, Hindi

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बिहार विधान सभा सचिवालयबिहार विधान सभा सचिवालयबिहार विधान सभा सचिवालयबिहार विधान सभा सचिवालय

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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

23232323 मार्चमार्चमार्चमार्च 2021202120212021

सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ कृप्रक्तकृप्रब्छफ,व्डव्छब्छैच्न्,त्र कृप्रक्तत्र 'त्र क्ष्क्ष्कृऊझ्हृह्नत्र ह्नहृुग्त्र कृप्रक्प्रकृप्र॰हृग्त्र म्क्त्‌क्हृहृट्ठस्ड्डथ्त्र कृप्रस्ट्ठग््रत्रिं व्डव्छळळ्रत्र द्दहृट्ठत्र कृऊझ्हृह्नत्रकृप्रस्हृड्डत्रक्तमहृहृत्रर्ट्ठिं्‌त्रकृ०ड्डहृ्‌ब्त्रिंव्च्त्रर्हृिंन्नू्रत्रव्डव्छत्रहृिंट्ठत्रह्यध्ह्नठपबहृहृकृह्यट्टत्रझ्ध््यहृत्रबहृहृ्रत्रकृऊझ्हृह्नत्रकृप्रस्हृड्डत्रक्तमहृहृत्रश्त्रिंह्यकृग्हृत्रट्टबहृहृत्रहृिंग्ूत्रक्त्‌न्नहृड्डत्र कृड्डग्र्हृिंप्रश्त्रट्ठिंत्रकृड्डग्र्ब्छिंछैत्रट्ठिंत्र्यतट्ट॰ूट्टत्रह्मट्ठक्ग्त्र्यहृचह्नत्रझ्ट्ठट्टध्त्रक्तकृझ्ट्टत्रह्यहृिंकृक्हृट्टत्रकृग्हृिंत्रद्दहृट्टहृत्रझ्चत्र'त्र

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;विसवि-11/2021द्ध बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए विधेयक बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए विधेयक बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए विधेयक प्रस्तावनाः-प्रस्तावनाः-प्रस्तावनाः-प्रस्तावनाः- चूँकि, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वर्ग III के शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति किसी आयोग के माध्यम से किए जाने का निर्णय राज्य सरकार के संकल्प संख्या 591 दिनांक 06.03.2019 द्वारा लिया जा चुका है।

चूँकि, राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों को शिक्षक कोटि में रखा गया है तथा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त के आलोक में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के प्रावधानों में संशोधन किया जाना अनिवार्य है।

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1111.... संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।-संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।-संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।-संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।- (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा। (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। 2222.... बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-10 का संशोधन।- बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-10 का संशोधन।- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-10 का संशोधन।- बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-10 का संशोधन।- (बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा 10 की उपधारा (6) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :- ''परंतु राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में वर्ग III के शिक्षकेत्तर कर्मियों के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुलपति द्वारा विधिवत प्रक्रिया के तहत की जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित आयोग को अधियाचना भेजने के पूर्व विश्वविद्यालय राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करेगा।'' 3333.... बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 26 में संशोधन।- बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 26 में संशोधन।- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 26 में संशोधन।- बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 26 में संशोधन।- अधिनियम 23, 1976) की धारा 26 की उपधारा (6) के खण्ड (iv) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :- ''(iv) एक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पदस्थापन की अवधि अधिकतम 5 वर्षों की होगी, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर इस कालावधि को अधिकतम 05 वर्ष की दूसरी कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।'' बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 57 में संशोधन।- (1) बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 4444.... बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 57 में संशोधन।- बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 57 में संशोधन।- बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 57 में संशोधन।- (बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा 57 की उपधारा (2)(i) को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाएगा :- ''57(2)(i) इस अधिनियम और इसके अधीन बने परिनियमों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के पदांें पर नियुक्ति (कुलपति/प्रतिकुलपति, कुलसचिव, संकायाध्यक्ष एवं अंगीभूत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के सिवाय) विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित समिति की अनुशंसा पर की जाएगी :- (1). कुलपति, अध्यक्ष। (2). कुलाधिपति द्वारा मनोनीत एक सदस्य। (3). सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य। (4). एकेडमिक कौंसिल द्वारा अनुमोदित कम से कम दस नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा मनोनीत तीन विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं होंगे तथा उनमें कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होंगें और दो राज्य के बाहर के होंगे। एकेडमिक कौंसिल द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के कम से दो सदस्यों का नाम भेजा जाएगा, 5. अनुशासन से संबंधित विभागाध्यक्ष। परंतु, चयन समिति में महिला एवं अति पिछडा वर्ग (अनुसूची -1) का प्रतिनिधित्व नहीं हो, तो राज्य सरकार यथास्थिति महिला अथवा अति पिछडा वर्ग (अनुसूची -1) या दोनों के अतिरिक्त सदस्यों का मनोनयन कर सकेगी, परंतु यह कि, इस अधिनियम और इसके अधीन बने परिनियमों के रहते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति के संबंध में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, यथासंभव, उन्ही कृत्यों का पालन करेगा, जो बिहार लोक सेवा आयोग को, राज्य सेवाओं के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत सुपुर्द किए गए हैं।'' 5555.... व्व्व्व्यावृत्ति। -यावृत्ति। -यावृत्ति। -यावृत्ति। - अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (6), धारा 26 की उपधारा (6) के खण्ड (iv) एवं धारा 57 (2)(i) में संशोधन के होते हुए भी, पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जायेगा या की गई समझी जायेगी और संशोधन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या की जाएगी।

त्र3 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 24 ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू25द्ध21

उद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वर्ग-3 के शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति किसी आयोग के माध्यम से किये जाने का निर्णय शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-591 दिनांक 06.03.2019 द्वारा लिया जा चुका है। राज्य के विश्वविद्यालयों में वर्ग-3 के शिक्षकेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु उक्त निर्णय का शीघ्र अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यो को शिक्षक कोटि में रखा गया है तथा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रधानाचार्य की किसी महाविद्यालय में पदावधि भी UGC के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना आवश्यक है। इस निमित बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा 10 की उपधारा (6), धारा 26 की उपधारा (6) के खण्ड (iv) तथा धारा 57 की उपधारा 2 (i) में कतिपय संशोधन करने हेतु इस विधेयक को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्‌देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी, भारसाधक सदस्य। त्र ह्येड्डहृत्र

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;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 2-श्;5'1़10;;बपकरू17द्ध-ण्-;बपकरू17द्ध-घ्

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-03-24.208/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-03-24.208.