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3 ;बपकरू19द्ध;बपकरू20द्ध 1;बपकरू22द्ध43 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
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बिहार विधान सभा सचिवालयबिहार विधान सभा सचिवालयबिहार विधान सभा सचिवालयबिहार विधान सभा सचिवालय
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
23232323 मार्चमार्चमार्चमार्च 2021202120212021
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ कृप्रक्तकृप्रब्छव्,व्डव्छब्छैफज्,त्र कृप्रक्त—क्ष्क्ष्कृऊझ्हृह्नत्र ह्य्न्नहृग्ट्टत्र ह्नहृद्दत्र म्क्त्क्हृहृट्ठस्ड्डथ्त्र कृप्रस्ट्ठग््रत्रिं व्डव्छळळ्रत्र द्दहृट्ठत्र कृऊझ्हृह्नत्र कृप्रस्हृड्डत्र क्तमहृहृत्र र्ट्ठिं्त्र कृ०ड्डहृ्ब्त्रिं व्च्त्र र्हृिंन्नू्रत्र व्डव्छत्र हृिंट्ठत्र ह्यध्ह्नठपबहृहृकृह्यट्टत्र झ्ध््यहृत्र बहृहृ्रत्र कृऊझ्हृह्नत्र कृप्रस्हृड्डत्र क्तमहृहृत्र श्त्रिं ह्यकृग्हृत्र ट्टबहृहृत्र हृिंग्ूत्र क्त्न्नहृड्डत्र कृड्डग्र्हृिंप्रश्त्रट्ठिंत्रकृड्डग्र्ब्छिंछैत्रट्ठिंत्र्यतट्ट॰ूट्टत्रह्मट्ठक्ग्त्र्यहृचह्नत्रझ्ट्ठट्टध्त्रक्तकृझ्ट्टत्रह्यहृिंकृक्हृट्टत्रकृग्हृिंत्रद्दहृट्टहृत्रत्रझ्चत्र'त्र
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बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) का संशोधन करने के लिए विधेयक। भारत-गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। - (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहां बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम सं0 11, 2007) या कन्टोन्मेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम II, 1924) के उपबंध लागू हैं।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 का संशोधन। - (1) उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक के बाद निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-
''परन्तु यह भी कि सरकार अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से सात हजार से कम जनसंख्या के आधार पर भी ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन/पुनर्गठन करने हेतु जिला दंडाधिकारी को आवश्यक निदेश दे सकेगी।''
3. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 13 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-
''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी ग्राम पंचायत का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''
4. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 15 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (5) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-
''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी ग्राम पंचायत का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया पद की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''
5. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 38 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-
''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी पंचायत समिति का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''
6. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 40 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 40 की उप-धारा (2) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-
''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी पंचायत समिति का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/ पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित पंचायत समिति के प्रमुख पद की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''
7. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 65 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (1) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-
''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी जिला परिषद का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/ पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''
8. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 67 का संशोधन- उक्त अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (2) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-
''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी जिला परिषद का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/ पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित जिला परिषद् के अध्यक्ष पद की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''
9. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 91 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 91 की उप-धारा (1) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-
3 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 24 ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू25द्ध21''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी ग्राम पंचायत का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/ पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित ग्राम कचहरी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''
10. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 93 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 93 की उप-धारा (5) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-
''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी ग्राम पंचायत का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/ पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित ग्राम कचहरी के सरपंच पद की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''
उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु
राज्य की कई ग्राम पंचायतों के कुछ हिस्सों को नगर निकाय में सम्मिलित कर लिये जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों की आबादी मानक जनसंख्या 7000 से कम हो गई है। धारा-11 में प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से 7000 से कम जनसंख्या के आधार पर भी ग्राम पंचायतों का गठन/पुर्नगठन करने की प्राधिकारिता जिला पदाधिकारियों को सौंपी जा रही है।
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2021 के पंचायत आम चुनाव तक पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उक्त परिपे्रक्ष्य में धारा-13, 15, 38, 40, 65, 67, 91 एवं 93 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की जा रही है कि पंचायत के विभिन्न पदों के लिए पूर्व से लागू आरक्षण स्थिति अप्रभावित रहेगी।
बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11, 13, 15, 38, 40, 65, 67, 91 एवं 93 में संशोधन हेतु इस विधेयक को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।
सम्राट चौधरीसम्राट चौधरीसम्राट चौधरीसम्राट चौधरी,,,, भार-साधक सदस्य। त्र ह्येड्डहृत्र
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