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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 March 2021

Published 24 March 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-03-24.211
Languages
English, Hindi

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बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) का संशोधन करने के लिए विधेयक। भारत-गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। - (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहां बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम सं0 11, 2007) या कन्टोन्मेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम II, 1924) के उपबंध लागू हैं।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 का संशोधन। - (1) उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक के बाद निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-

''परन्तु यह भी कि सरकार अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से सात हजार से कम जनसंख्या के आधार पर भी ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन/पुनर्गठन करने हेतु जिला दंडाधिकारी को आवश्यक निदेश दे सकेगी।''

3. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 13 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) की तृतीय कंडिका के पश्चात्‌ निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-

''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी ग्राम पंचायत का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''

4. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 15 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (5) की तृतीय कंडिका के पश्चात्‌ निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-

''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी ग्राम पंचायत का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया पद की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''

5. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 38 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) की तृतीय कंडिका के पश्चात्‌ निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-

''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी पंचायत समिति का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''

6. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 40 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 40 की उप-धारा (2) की तृतीय कंडिका के पश्चात्‌ निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-

''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी पंचायत समिति का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/ पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित पंचायत समिति के प्रमुख पद की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''

7. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 65 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (1) की तृतीय कंडिका के पश्चात्‌ निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-

''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी जिला परिषद का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/ पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित जिला परिषद्‌ के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''

8. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 67 का संशोधन- उक्त अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (2) की तृतीय कंडिका के पश्चात्‌ निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-

''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी जिला परिषद का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/ पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित जिला परिषद्‌ के अध्यक्ष पद की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''

9. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 91 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 91 की उप-धारा (1) की तृतीय कंडिका के पश्चात्‌ निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-

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''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी ग्राम पंचायत का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/ पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित ग्राम कचहरी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''

10. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 93 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 93 की उप-धारा (5) की तृतीय कंडिका के पश्चात्‌ निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :-

''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी ग्राम पंचायत का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/ पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित ग्राम कचहरी के सरपंच पद की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''

उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु

राज्य की कई ग्राम पंचायतों के कुछ हिस्सों को नगर निकाय में सम्मिलित कर लिये जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों की आबादी मानक जनसंख्या 7000 से कम हो गई है। धारा-11 में प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से 7000 से कम जनसंख्या के आधार पर भी ग्राम पंचायतों का गठन/पुर्नगठन करने की प्राधिकारिता जिला पदाधिकारियों को सौंपी जा रही है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2021 के पंचायत आम चुनाव तक पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उक्त परिपे्रक्ष्य में धारा-13, 15, 38, 40, 65, 67, 91 एवं 93 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की जा रही है कि पंचायत के विभिन्न पदों के लिए पूर्व से लागू आरक्षण स्थिति अप्रभावित रहेगी।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11, 13, 15, 38, 40, 65, 67, 91 एवं 93 में संशोधन हेतु इस विधेयक को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-03-24.211/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-03-24.211.