;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू1द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू18द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध
;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध
3 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध 1;बपकरू27द्ध43 ;बपकरू29द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू30द्ध
;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध 212
;बपकरू4द्ध;बपकरू31द्ध ;बपकरू4द्ध 24 ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू10द्ध21
सं॰/एम-4-53/2007/2293/वि॰,
वित्तवित्तवित्तवित्त विभाग विभाग विभाग विभाग
———— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 24242424 मार्चमार्चमार्चमार्च 2021202120212021
2020 द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग विषयः-स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2222 दिनांक 15....04040404....2020 द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग 2020 द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग 2020 द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग विषयः-स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2222 दिनांक 15 विषयः-स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2222 दिनांक 15 विषयः-स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2222 दिनांक 15 2020 द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग 2020 द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग 2020 द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग 2020 द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग विषयः-स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2222 दिनांक 15 विषयः-स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2222 दिनांक 15 विषयः-स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2222 दिनांक 15 विषयः-स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2222 दिनांक 15
1. वर्त्तमान में सभी प्रकार के नई स्कीमों, जिनकी प्राक्कलित राशि
2021 तक लागू है, का अवधि विस्तार वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में दिनांक 2022 तक किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
2. सभी प्रकार के नई स्कीमों, जिनकी प्राक्कलित राशि
समिति का कार्य अवधि का विस्तार दिनांक 31समिति का कार्य अवधि का विस्तार दिनांक 31समिति का कार्य अवधि का विस्तार दिनांक 31समिति का कार्य अवधि का विस्तार दिनांक 31 समिति का कार्य अवधि का विस्तार दिनांक 31समिति का कार्य अवधि का विस्तार दिनांक 31समिति का कार्य अवधि का विस्तार दिनांक 31समिति का कार्य अवधि का विस्तार दिनांक 31....03030303....2022 तक करने के संबंध में।2022 तक करने के संबंध में।2022 तक करने के संबंध में।2022 तक करने के संबंध में। वर्त्तमान में सभी प्रकार के नई स्कीमों, जिनकी प्राक्कलित राशि ````15 करोड़ तक की हो, की स्वीकृति के पूर्व उन 15 करोड़ तक की हो, की स्वीकृति के पूर्व उन नई स्कीमों के विभिन्न पहलुओं की आवश्यक समीक्षा हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग नई स्कीमों के विभिन्न पहलुओं की आवश्यक समीक्षा हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग नई स्कीमों के विभिन्न पहलुओं की आवश्यक समीक्षा हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति की कार्य अवधि, जो दिनांक 31.03.2021 तक लागू है, का अवधि विस्तार वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में दिनांक समिति की कार्य अवधि, जो दिनांक 31 31.03.2022 तक किये ज सभी प्रकार के नई स्कीमों, जिनकी प्राक्कलित राशि ````15 करोड़ तक की हो, की स्वीकृति के पूर्व उन नई 15 करोड़ तक की हो, की स्वीकृति के पूर्व उन नई स्कीमों के विभिन्न पहलुओं की आवश्यक समीक्षा हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति का स्कीमों के विभिन्न पहलुओं की आवश्यक समीक्षा हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति का स्कीमों के विभिन्न पहलुओं की आवश्यक समीक्षा हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति का 2022 तक विस्तारित की जाती है। इस निमित विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उक्त 03.2022 तक विस्तारित की जाती है। इस निमित विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उक्त कार्य अवधि दिनांक 31.03 संकल्प द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की रुप रेखा, जो निम्नवत् है, यथावत् स्वरुप में कार्य करेगी :- संकल्प द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की रुप रेखा, जो निम्नवत् है, यथावत् स्वरुप में कार्य करेगी :- संकल्प द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की रुप रेखा, जो निम्नवत् है, यथावत् स्वरुप में कार्य करेगी :-
विकास आयुक्त- प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग- प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग- संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव-
अध्यक्ष सदस्य सदस्य सचिव सदस्य
¼i½ विकास आयुक्त- ¼ii½ प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग- ¼iii½ प्रधान सचिव ¼iv½ संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव-
निम्नांकित विषय से संबंधित स्कीम को उक्त वर्णित संकल्प के अनुरुप कंडिका-2 में उल्लेखित समिति के समक्ष 3. निम्नांकित विषय से संबंधित स्कीम को उक्त वर्णित संकल्प के अनुरुप कंडिका-2 में उल्लेखित समिति के समक्ष निम्नांकित विषय से संबंधित स्कीम को उक्त वर्णित संकल्प के अनुरुप कंडिका-2 में उल्लेखित समिति के समक्ष समीक्षा हेतु रखे जाने की आवश्यकता नहीं होगी :- समीक्षा हेतु रखे जाने की आवश्यकता नहीं होगी :-
2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 24 ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू10द्ध21¼vi½ आपदा संबंधित स्कीम/बाढ़ निरोधक योजना (जल संसाधन विभाग)। (vii) पंचायत/नगर निकायों द्वारा संचालित योजनाएं। (viii) विभिन्न नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी संबंधित स्कीम। (ix) केन्द्र प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम एवं वाह्य सम्पोषित स्कीम। ¼x½ अनुरक्षण एवं मरम्मति संबंधित स्कीम। (xi) Covid-19 से संबंधित स्कीम। (xii) विधि व्यवस्था से संबंधित स्कीम। (xiii) Skill Development से संबंधित योजनायें (xiv) उक्त क्रमांक-(i) से (xiii) में वर्णित मूल स्कीम के Supporting स्कीम 4. मूल स्कीम के Supporting स्कीम का उदाहरण, जैसे कि, भवन बन गया हो, उसका furniture, transformer/विद्युतीकरण तथा संपर्क सड़क आदि से संंबंधित योजना। इसी तरह विधि व्यवस्था के संधारण के लिए थाना भवन का निर्माण।
5. उपर्युक्त कंडिका-3 में वर्णित विषय से संबंधित स्कीम को छोड़कर अन्य सभी नई स्कीम, जिसकी अनुमानित लागत ````15 करोड़ तक की हो, समीक्षा हेतु उक्त कंडिका-2 में वर्णित समिति के समक्ष रखे जाएंगे तथा स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त नई स्कीमों का स्वीकृति प्राधिकार वही होगा, जो वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4(क) में वर्णित है।
7. ````15 करोड़ तक की नई स्कीम हेतु उपर्युक्त कंडिका-2 से 6 तक में वर्णित व्यवस्था दिनांक 31.03.2022 तक लागू रहेंगे।
8. इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से, डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ,डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ,डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ,डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ, प्रधान सचिव।