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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 March 2021

Published 26 March 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-03-26.221
Languages
English, Hindi

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नगर विकास एवं नगर विकास एवं नगर विकास एवं नगर विकास एवं आवास आवास आवास आवास विभागविभागविभागविभाग

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अअअअधिसूचनाधिसूचनाधिसूचनाधिसूचना

19191919 मार्च 2021मार्च 2021मार्च 2021मार्च 2021

सं॰सं॰सं॰सं॰ 5 न0वि0/विविध-02/20215 न0वि0/विविध-02/20215 न0वि0/विविध-02/20215 न0वि0/विविध-02/2021-1401140114011401/न0वि0एवंआ0वि0न0वि0एवंआ0वि0न0वि0एवंआ0वि0न0वि0एवंआ0वि0----बिहार मोबाईल टॉवर, आप्टिकल फाइबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के नियम 9.10 में यह प्रावधान है कि मौजूदा अनाधि—त मोबाइल टावरों या ओ.एफ.सी. के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन नियमावली के जारी होने के छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिस अवधि के बाद इस मामले को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। नियत समय के भीतर आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन के निपटान तक मोबाइल टॉवर अथवा ओ.एफ.सी. का संचालन बंद नहीं किया जाएगा। यदि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी भी अनाधि—त मोबाइल टावरों या ओ.एफ.सी. की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो उसकी अपील सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकती है।2. उल्लेखनीय है कि नियमावली के नियम 3.1 के प्रावधानानुसार अधिसूचना निर्गत की तिथि (19.08.2020) से छह महीने की अवधि (19.02.2021) के अंदर एकल इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रक्रिया स्थापित किया जाना था। ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति हेतु पोर्टल विकसित किया जा चुका है, परन्तु यह पोर्टल छह माह की निर्धारित अवधि पूर्ण होने की अवधि के लगभग तैयार हुआ है। साथ ही विगत वर्ष कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में घोषित लॉक डाउन के कारण भी आवेदन समर्पित करने में मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 2 ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू26द्ध21 3. अतएव वर्णित स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मोबाईल टॉवर, आप्टिकल फाइबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत उक्त नियमावली के नियम 9.10 में निर्धारित छह माह की अवधि को दिनांक 19.02.2021 से अगले छह माह तक अर्थात्‌ 19.08.2021 तक विस्तारित किया जाता है।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

अरविन्द कुमार झाअरविन्द कुमार झाअरविन्द कुमार झाअरविन्द कुमार झा,,,,सरकार के संयुक्त सचिव। ———— ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू20द्ध मरु ;बपकरू26द्ध;बपकरू2द्ध;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 221श्5द्ध1़10श्;बपकरू17द्धए.ए;बपकरू17द्धएघ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-03-26.221/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-03-26.221.