Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 March 2021

Published 31 March 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-03-31.230
Languages
English, Hindi

;बपकरू4द्ध

ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध

1;बपकरू18द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू21द्ध 1;बपकरू22द्ध43 ;बपकरू25द्ध;बपकरू18द्ध;बपकरू26द्ध

;बपकरू27द्ध;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध 23;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 31 ;बपकरू4र्द्ध 2;बपकरू18द्ध21

विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 31313131 मार्च 2021मार्च 2021मार्च 2021मार्च 2021

सं॰ एल॰जी॰-01-07/2021-2132/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, पी॰सी॰ चौधरी,पी॰सी॰ चौधरी,पी॰सी॰ चौधरी,पी॰सी॰ चौधरी, सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव। 2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध

[बिहार अधिनियम 05, 2021

बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) अधिनियम, 2021

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ अतिरिक्त राशियों का वर्ष 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम।- यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

2. 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 39,910 रूपये की निकासी।

बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-8 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जोे कुल मिलाकर रू0 39,910/- (उनतालीस हजार नौ सौ दस) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों से अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।

3. विनियोग।- इस अधिनियम के द्वारा जिस राशि को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वर्ष 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।अनुसूची (देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1984-85 अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में)
क्रम संख्या अनुदान/ विनियोग संख्या सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। विभाग का नाम राजस्व/ पूंजी बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान राज्य की संचित निधि पर भारित कुल
1 2 3 4 5 6 7 8
1 14 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य प ू जी ं - 39910 39910
कुल - 39910 39910
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-03-31.230/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-03-31.230.