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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 April 2021

Published 01 April 2021

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2021-04-01.246
Languages
English, Hindi

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परिवहनपरिवहनपरिवहनपरिवहन विभाग विभाग विभाग विभाग

———— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना प्रारूपप्रारूपप्रारूपप्रारूप 31313131 मार्चमार्चमार्चमार्च 2021202120212021 बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन-1) नियमावली, 2021नियमावली, 2021नियमावली, 2021नियमावली, 2021 बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन-1) बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन-1) बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन-1)

सं॰ 06/इन्श्योरेन्स (वि0)-20/2018/2428242824282428—सिविल अपील वाद सं0-9936 एवं 9937/2016, उषा देवी एवं अन्य बनाम भारत सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन तथा मोटरवाहन अधिनियम, 1988 में अधिनियम संख्या-32/2019 के माध्यम से वाहन दुर्घटना उद्‌भूत मुआवजा वादो के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के अन्तर्गत दावा न्यायाधिकरणों एवं मुआवजा वाद निष्पादन संबंधी प्रावधानों में तत्काल संशोधन अनिवार्य प्रतीत होता है।

अतः मोटरवाहन अधिनियम, 1988, अधिनियम संख्या-32/2019 द्वारा यथा संशोधित, की धारा-164D , 165, 176 एवं 211 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 में निम्नांकित संशोधन प्रस्तावित करते हैं, जिसका प्रारूप, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-212 के अनुसार यथा अपेक्षित, इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ, उनकी आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रारूप प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों तक विभागीय वेबसाइट www.transport.bih.nic.in पर प्रकाशित रहेंगे।

इसके संबंध में समर्पित आपत्ति एवं सुझाव जो उक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त होंगे, उनपर सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा एवं अधिसूचना जारी की जा सकेगी। उक्त तिथि के पश्चात्‌ प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। 1111.... संक्षिप्त नाम, प्रारंभ होने की तिथि एवं विस्तारः-संक्षिप्त नाम, प्रारंभ होने की तिथि एवं विस्तारः-संक्षिप्त नाम, प्रारंभ होने की तिथि एवं विस्तारः-संक्षिप्त नाम, प्रारंभ होने की तिथि एवं विस्तारः- (क)(क)(क)(क) यह बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन-1) नियमावली, 2021 कही जासकेगी। (ख)(ख)(ख)(ख) यह भारत सरकार द्वारा मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय XI एवं XII में किये गये संशोधन के कार्यान्वन की अधिसूचना की तिथि से लागू होगा। (ग)(ग)(ग)(ग) यह संपूर्ण बिहार राज्य के लिए प्रभावी होगा। 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध 1 ख्;बपकरू13द्ध;बपकरू19द्ध 2;बपकरू25द्ध21 2222.... बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के वर्तमान नियम-27 के पश्चात्‌ निम्नवत नियम-28 अंतःस्थापित किया जाता हैः-

नियम-28नियम-28नियम-28नियम-28ः-ः-ः-ः-

I मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत, अधिनियम सं0-32/2019 के माध्यम से अध्याय XI एवं XII में अंतर्विष्ट प्रावधानों का कार्यान्वयन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 के अध्याय X में बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली, 2021 के प्रावधान लागू होंगे। तत्पश्चात्‌ वाहन जनित दुर्घटनाओं से उद्‌भूत मुआवजा वाद राज्य सरकार द्वारा गठित राज्यस्तरीय दावा न्यायाधिकरण में दायर किया जा सकेगा। उन मुआवजा वादों का निष्पादन राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण द्वारा बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली, 2021 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

II इस संशोधन नियमावली के लागू होने के पूर्व विभिन्न दावा न्यायाधिकरणों में दायर वाद पूर्ववत्‌ निष्पादित किए जाएँगे।बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल, सचिव। ———— ख्श्ँ ;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध ़ए;बपकरू4द्ध ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध म;बपकरू27द्ध ़;बपकरू1द्धएघ् ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध 24;बपकरू31द्ध0521़100श्;बपकरू25द्ध5;बपकरू25द्धश्;बपकरू25द्ध Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 April 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2021-04-01.246/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2021-04-01.246.